धारा 194 (1) के अधीन पेटेंट से स्वामित्व आय के कराधान के लिए विकल्प का प्रयोग [सारणी: क्रम संख्या 2].
134. (1) धारा 194 (1) के अधीन एक पात्र निर्धारिती द्वारा भारत में विकसित और पंजीकृत पेटेंट के संबंध में स्वामित्व के रूप में आय के कराधान के विकल्प का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए, पात्र निर्धारिती प्ररूप संख्या 65 प्रस्तुत करेगा।
(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप सुसंगत कर वर्ष के लिए आय की विवरणी फाइल करने के लिए धारा 263 (1) (ग) में निर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा, यदि उस कर वर्ष के लिए विकल्प का प्रयोग किया जाता है।

