आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 12घ

धारा 133ग के अधीन विहित प्राधिकारी

नियम संख्या.

12घ

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/12/2025

धारा 133ग के अधीन विहित प्राधिकारी

55क[धारा 133ग के अधीन विहित आयकर प्राधिकारी।

12घ. धारा 133ग के अधीन विहित आयकर प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त से अनिम्न पंक्ति का एक ऐसा आयकर अधिकारी होगा, जिसे इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे प्राधिकारी के रूप में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया है]

 

55क. आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 2019 द्वारा 30.1.2019 [द्वारा संशोधित शुद्धि पत्र सं 93 (अ) दिनांक 5-2-2019] से प्रतिस्थापित प्रतिस्थापन से पूर्व नियम 12घ निम्न प्रकार था।

"12घ. धारा 133ग के अधीन विहित प्राधिकारी.—धारा 133ग के अधीन विहित प्राधिकारी, यथास्थिति, प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान निदेशक या निदेशक होगा।

स्पष्टीकरण--इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान निदेशक या निदेशक" से ऐसा आयकर प्रधान महानिदेशक या आयकर महानिदेशक या आयकर प्रधान निदेशक या आयकर निदेशक अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड धारा 133ग के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करें।"

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