1[धारा 115 पख की उपधारा (7) के अधीन विवरण
12गख. (i) किसी विनिधान निधि द्वारा अपने यूनिट धारक को संदत्त या जमा की गई आय का विवरण, किसी विनिधान निधि की ओर से जमा करने या संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा और विनिधान निधि द्वारा-
(ii) यूनिट धारक को, पूर्ववर्ती वर्ष जिसके दौरान विनिधान निधि की ओर से आय जमा करने या संदत्त करने वाले व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित प्ररूप में आय-कर के प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या महानिदेशक (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल से जनरेट और अपलोड करने के पश्चात्, संदत्त या जमा की गई आय, ऐसी रीति में जो उसमें उपदर्शित की गई है, के पश्चात् वित्तीय वर्ष के 30 जून तक और
(ii) यथास्थिति, आय-कर के प्रधान आयुक्त या आयुक्त को जिसकी अधिकारिता की भीतर विनिधान निधि का प्रधान कार्यालय अवस्थित हैं, को पूर्ववर्ती वर्ष जिसके दौरान किसी लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से उसमें उपदर्शित रीति में सत्यापित प्ररूप संख्या 64घ में इलैक्ट्रानिकली डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन संदत्त या जमा की गई हैं, के पश्चात वित्तीय वर्ष के 15 जून तक दिया जाएगा।
(2) यथास्थिति, आय-कर (प्रणाली) का प्रधान महानिदेशक या आय-कर (प्रणाली) का महानिदेशक,-]
(i) प्ररूप 64घ फाइल करने हेतु प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा और इस नियम के अधीन इस प्रकार दी गई संदत्त या जमा की गई आय के विवरणों के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय या पुन: नीतियों को विकसित करने और कार्यन्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा; और
(ii) प्ररूप 63ग में उसके द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेब पोर्टलसे विवरण को जनरेट और डाउनलोड करने के लिए प्रक्रिया, रूप विधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा और उसके या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल से प्रमाणपत्रों को जनरेट और डाउनलोड करने के संबंध में दैनिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।]
1. आय-कर (अठारहवां संशोधन) नियम, 2020 द्वारा 28-7-2020 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व नियम 12गख निम्न प्रकार था-
"12गख. धारा 115पख की उपधारा (7) के अधीन विवरण.—(1) किसी विनिधान निधि द्वारा अपने यूनिटधारक को संदत्त या जमा की गई आय का विवरण, किसी विनिधान निधि की ओर से आय के जमा करने या संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा और विनिधान निधि द्वारा—
(i) यूनिटधारक को, पूर्ववर्ती वर्ष, जिसके दौरान विनिधान निधि की ओर से आय जमा करने या संदत्त करने वाले व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित प्ररूप सं. 64ग में संदत्त या जमा की गई आय ऐसी रीति में जो उसमें उपदर्शित की गई है, के पश्चात वित्तीय वर्ष के तीस जून तक; और
(ii) आयकर के प्रधान आयुक्त या आयुक्त को, जिसकी अधिकारिता के भीतर विनिधान निधि का प्रधान कार्यालय अवस्थित है, को पूर्ववर्ती वर्ष, जिसके दौरान किसी लेखाकार द्वारा सम्यक रूप से उसमें उपदर्शित रीति में सत्यापित प्ररूप सं. 64घ में, इलैक्ट्रानिकली डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन संदत या जमा की गई है, के पश्चात वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक दिया जाएगा।
(2) यथास्थिति, आय-कर (प्रणाली) का प्रधान महानिदेशक या आय-कर (प्रणाली) का महानिदेशक, प्ररूप 64घ फाइल करने हेतु प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा और इस नियम के अधीन इस प्रकार दी गई संदत्त या जमा की गई आय के विवरणों के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुन:प्राप्ति नीतियों को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा।"

