धारा 115पक की उपधारा (4) के अधीन विवरण
12.गक (1) कारबार न्यास द्वारा उसके यूनिट धारक को वितरित आय का विवरण, ऐसे प्रधान आय-कर आयुक्त या आय-कर आयुक्त को, जिसकी अधिकारिता के भीतर, कारबार न्यास का प्रधान कार्यालय स्थित है, उस पूर्ववर्ती वर्ष के, जिसके दौरान ऐसी आय वितरित की जाती है, पश्चात् वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक दिया जाएगा:
परंतु वितरित आय का विवरण उस पूर्ववर्ती वर्ष के, जिसके दौरान ऐसी आय वितरित की जाती है, पश्चात् वित्तीय वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत किया जाएगा।
(2) वितरित आय का विवरण कारबार न्यास द्वारा धारा 115पक की उपधारा (4) के अधीन निम्नलिखित को दिया जाएगा-
(i) उपधारा (1) के अधीन प्रधान आय-कर आयुक्त या आय-कर आयुक्त को प्ररूप सं. 64क में, उसमें उपदर्शित रीति में किसी लेखाकार द्वारा सम्य्क रूप से सत्यापित, तथा अंकीय हस्ताक्षर के अधीन इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा;
(ii) यूनिट धारक को, प्ररूप सं. 64ख में कारबार न्यास की ओर से आय का वितरण करने वाले व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित, उसमें उपदर्शित रीति में दिया जाएगा।
(3) आय-कर महानिदेशक (तंत्र), प्ररूप सं. 64क फाइल करने के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा तथा इस प्रकार दिए गए विवरणों के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुन:प्राप्ति नीतियों को विकसित और कार्यान्वित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

