आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 12कघ

धारा 170क के अधीन आय की विवरणी

नियम संख्या.

12कघ

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/12/2025

धारा 170क के अधीन आय की विवरणी

धारा 170क के अधीन आय की विवरणी

1[12कघ. (1) किसी निर्धारण वर्ष के लिए, धारा 170क में यथा निर्दिष्ट, किसी कारबार पुनर्गठन की उत्तराधिकार इकाई द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आय की संशोधित विवरणी, प्ररूण आईटीआर-क में होगी और उसमें विनिर्दिष्ट रीति में सत्यापित की जाएगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आय की विवरणी अंकीय हस्ताक्षर के साथ इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी।

(3) यदि किसी पूर्ववर्ष, जिसको कारबार पुनर्गठन का आदेश लागू होता है, से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए, धारा 170क के उपबंधों के अनुसरण में संशोधित विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को, निर्धारण या पुन:निर्धारण कार्यवाहियां पूरी हो चुकी हैं या लंबित है, तो निर्धारण अधिकारी, कारबार पुनर्गठन के आदेश और इस प्रस्तुत संशोधित विसरणी के अनुसरण में, यथास्थिति, ऐसे निर्धारण या पुन:निर्धारण में अवधारित सुसंगत निर्धारण वर्ष की कुल आय को उपांतरित करते हुए आदेश पारित करेगा, या निर्धारण या पुन:निर्धारण कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए प्रवृत्त होगा।

(4) आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली), डाटा को सुरक्षित रूप से लेने और पारेषण के लिए प्रक्रियाएं, प्ररूप और मानक विनिर्दिष्ट करेगा और उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति में विवरणी प्रस्तुत करने के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखी और पुन:प्रप्ति नीतियों के विकास और कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी होगा।]

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