आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 12कख

धारा 139 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए शर्ते

नियम संख्या.

12कख

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/12/2025

धारा 139 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए शर्ते

1[धारा 139 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए शर्ते.

12कख. धारा 139 की उपधारा (1) के सातवें परंतुक के खंड (iv) के अनुसार धारा 139 की उपधारा (i) के खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित शर्तें होंगी, अर्थात्:-

  (i)  पूर्व वर्ष के दौरान यदि उसके कारबार का यथास्थिति, कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां साठ लाख रुपए से अधिक है; या

(ii)  पूर्व वर्ष के दौरान यदि उसकी वृत्तिक सकल प्राप्तियां दस लाख रुपए से अधिक हैं; या

(iii)  पूर्व वर्ष के दौरान किसी व्यष्टि के मामले में यदि स्रोत पर कुल आय-कर कटौती और स्रोत पर संगृहीत आय-कर पच्चीस लाख रुपए या अधिक है; या

(iv)  पूर्व वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति के एक या अधिक बचत खातों में कुल निक्षेप पचास लाख रुपए या अधिक है:

परंतु भारत में किसी व्यष्टि निवासी के मामले में, जिसकी आयु साठ वर्ष या अधिक की है, किसी सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय खंड (iii) के उपबंध का वैसे ही प्रभाव होगा मानो "पच्चीस हजार" शब्दों के स्थान पर, "पचास हजार" शब्द रख दिये गए हो]


1.  आय-कर (नौवां संशोधन) नियम, 2022 द्वारा 21.4.2022 से अंत:स्थापित।

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