आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 129

नियम संख्या.

129

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

धारा 274 के अधीन संदर्भ के लिए नोटिस और प्ररूप ।

129. (1) धारा 274 ( 1 ) के प्रयोजनों के लिए, आयुक्त को संदर्भ देने से पहले, कर मूल्यांकन अधिकारी निर्धारिती को एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें आक्षेप, यदि कोई हो, उसके मामले में अध्याय ॥ के उपबंधों की प्रयोज्यता के संबंध में मांग की जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सूचना में निम्नलिखित शामिल होंगे:

()  उस ठहराव का विवरण जिस पर अध्याय ॥ के उपबंधों को लागू करने का प्रस्ताव है,
()  ठहराव के अधीन उत्पन्न होने वाला कर लाभ;
()  इस बात पर विचार करने का आधार और कारण कि अभिनिर्धारित ठहराव का मुख्य उद्देश्य कर लाभ प्राप्त करना है;
()  आधार और कारण क्यों यह ठहराव धारा 179 (1) (क) से (घ) की शर्तों को पूरा करती है; तथा
()  खंड (ग) और (घ) के संबंध में भरोसा किए गए दस्तावेजों और साक्ष्यों की सूची।

(3) धारा 274(1) के अधीन कर मूल्यांकन अधिकारी द्वारा आयुक्त को संदर्भ प्ररूप संख्या 62 में होगा ।

(4) जहां आयुक्त संतुष्ट है कि अध्याय ॥ के उपबंधों को किसी व्यवस्था के संदर्भ में लागू करने की आवश्यकता नहीं है, वह प्ररूप संख्या 63 में अध्याय || के उपबंधों की प्रयोज्यता के बारे में अपनी संतुष्टि दर्ज करेगा और विचार करने के बाद प्ररूप संख्या 63 में कर मूल्यांकन अधिकारी को निदेश जारी करेगा

()  धारा 274(1) के अधीन कर निर्धारण अधिकारी से प्राप्त संदर्भ; या
()  धारा 274 (2) के अधीन जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में निर्धारिती का उत्तर ।

(5) आयुक्त, धारा 274 (4) के अधीन अनुमोदन पैनल को संदर्भ देने से पहले, -

()  प्ररूप संख्या 64 में अध्याय ॥ के उपबंधों की प्रयोज्यता के बारे में अपनी संतुष्टि रिकार्ड करेगा; और
() अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से लिखित में विशिष्ट तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करेगा जहां निर्धारिती एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित एक इकाई है।

(6) आयुक्त या प्रधान आयुक्त धारा 274 (4) के अधीन प्ररूप संख्या 64 में एक अनुमोदन पैनल को एक संदर्भ देगा, जिसके साथ उपयुक्त समझा गया, सभी दस्तावेजों को हिन्दी अथवा अंग्रेजी में चार सेटों में प्रस्तुत किया जाएगा।

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