विदेशी कर क्रेडिट
128. (1) किसी निर्धारिती को, निवासी होने के कारण उसके द्वारा भारत से बाहर किसी देश में या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संदत्त किसी विदेशी कर की रकम के लिए कटौती द्वारा या अन्यथा उस वर्ष, जिसमें ऐसे कर से तत्स्थानी आय इस नियम में यथाविनिर्दिष्ट रीति में और विस्तार तक भारत में कर के लिए प्रस्थापित की गई है या कर के लिए निर्धारित की गई है, को कोई क्रेडिट दिया जाएगा:
परंतु ऐसी दशा में जहां आय जिस पर विदेशी कर संदत्त या घटाया गया है, एक से अधिक वर्ष में कर लगाने के लिए प्रस्थापित किया गया है, विदेश कर का क्रेडिट उन वर्षों में, समान अनुपात में अनुज्ञात किया जाएगा, जिनमें आय भारत में कर के लिए प्रस्थापित या कर के लिए निर्धारित की गई है।
(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विदेशी कर से,--
(क) भारत से बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के संबंध में, जिसके साथ भारत में धारा 90 और धारा 90क के संबंध में आय के दोहरे कराधान की राहत या परिवर्जन के लिए कोई करार किया है, उस करार के अधीन आने वाला कर;
(ख) भारत से बाहर किसी अन्य देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के संबंध में, जिसके साथ भारत में धारा 91 के स्पष्टीकरण के खंड IV में निर्दिष्ट आयकर के रूप में उस देश में या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त विधि के अधीन संदेय कर, अभिप्रेत है।
(3) उपनियम (1) के अधीन क्रेडिट, अधिनियम के अधीन संदेय कर, अधिभार और उप-कर की रकम के विरुद्ध उपलब्ध होगा परंतु ब्याज, फीस या शास्ति के रूप में संदेय किसी रकम के संबंध में नहीं।
(4) उपनियम (1) के अधीन कोई क्रेडिट विदेशी कर की किसी रकम या उसके भाग के संबंध में उपलब्ध नहीं होगा, जो निर्धारिती द्वारा किसी रीति में विवादित हो:
परंतु ऐसे विवादित कर का क्रेडिट उस वर्ष के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जिसमें ऐसी आय भारत में कर के लिए प्रस्थापित या कर के लिए निर्धारित की गई है, यदि निर्धारिती उस मास, जिसमें विवाद अंतत: निपटाया जाता है, के अंत से छह मास के भीतर विवाद के निपटारे का साक्ष्य और उस प्रभाव का कोई साक्ष्य देता है कि ऐसे विदेशी कर के संदाय के लिए दायित्व का उसके द्वारा निर्वहन किया गया है और कोई वचनबंध देता है कि ऐसी रकम के संबंध में किसी प्रतिदाय का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दावा किया गया है या दावा किया जाएगा।
(5) विदेशी कर का क्रेडिट भारत से बाहर किसी विशिष्ट देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र से उदभूत आय के प्रत्येक स्रोत के लिए पृथकत: संगणित क्रेडिट की रकमों का सकल योग होगा और निम्नलिखित रीति में प्रभावी होगा:–
(i) ऐसी आय पर संदत्त विदेशी कर पर क्रेडिट अधिनियम के अधीन संदेय कर का निम्नतर होगा:
परंतु जहां संदत्त विदेशी कर, दोहरे कराधान के लिए राहत या परिवर्जन के लिए करार के उपबंधों के अनुसार संदेय कर की रकम से अधिक होता है, वहां इस खंड के प्रयोजन के लिए ऐसी अधिक रकम पर ध्यान नहीं दिया जाएगा;
(ii) क्रेडिट विदेशी कर के संदाय की मुद्रा के परिवर्तन द्वारा टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट पर उस मास से ठीक पूर्ववर्ती मास, जिसमें ऐसा कर संदत्त किया गया या घटाया गया है, के अंतिम दिन अवधारित किया जाएगा।
(6) किसी मामले में जहां कोई कर धारा 115ञख या धारा 115ञग के उपबंधों के अधीन संदेय है, वहां विदेशी कर का क्रेडिट ऐसे कर के विरुद्ध उसी रीति में अनुज्ञात किया जाएगा जो उक्त धाराओं (जिनको इसके पश्चात् "सामान्य उपबंध" कहा गया है) के उपबंधों से अन्यथा अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदेय किसी कर के विरुद्ध अनुज्ञेय है।
(7) जहां धारा 115ञख या धारा 115ञग के उपबंधों के अधीन संदेय कर के विरुद्ध उपलब्ध विदेशी कर क्रेडिट की रकम सामान्य उपबंधों के विरुद्ध उपलब्ध कर क्रेडिट की रकम से अधिक होती है, यथास्थिति, धारा 115ञख या धारा 115ञग के अधीन संदत्त करों के संबंध में धारा 115ञकक या धारा 115ञघ के अधीन क्रेडिट की रकम की संगणना करते हुए ऐसे आधिक्य पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
(8) किसी विदेशी कर का क्रेडिट निर्धारिती द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज देने पर अनुज्ञात किया जाएगा, अर्थात्:–
(i) भारत से बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र से आय का विवरण जिसे पूर्ववर्ती वर्ष के लिए कर के लिए और प्ररूप सं. 67 में ऐसी आय पर काटे गए या संदत्त किए गए विदेशी कर प्रस्थापित किया गया है और उसमें विनिर्दिष्ट तरीके से सत्यापित किया गया है;
(ii) आय की प्रकृति और उससे काटे गए या निर्धारिती द्वारा संदत्त किए गए कर की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए प्रमाणपत्र या विवरण,-
(क) भारत से बाहर देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के कर प्राधिकारी से; या
(ख) ऐसे कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति से; या
(ग) निर्धारिती द्वारा हस्ताक्षरित;
परंतु खंड ग में निर्धारिती द्वारा दिया गया विवरण तभी विधिमान्य होगा, यदि उसके साथ निम्नलिखित संलग्न है,-
(क) जहां निर्धारिती द्वारा संदाय किया गया है, वहां ऑनलाइन संदाय की कोई अभिस्वीकृति या बैंक प्रतिपर्ण;
(ख) जहां कर की कटौती की गई है, वहां कटौती का सबूत;
1[(9) उपनियम (8) के खंड (i) में निर्दिष्ट प्ररूप 67 में विवरण और उपनियम (8) के खंड (ii) में निर्र्दिष्ट प्रमाणपत्र या विवरण, उस पूर्व वर्ष के, जिसमें उपनियम (1) में निर्दिष्ट आय पर, भारत में कर का प्रस्ताव किया या है या कर का निर्धारण किया गया है और ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए विवरणी धारा 139 की उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत की गई है, सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा :
परंतु जहां विवरणी, धारा 139 की उपधारा (8क) के अधीन प्रस्तुत की गई है, वहां उपनियम (8) के खंड (i) में निर्दिष्ट प्ररूप 67 में विवरण और उपनियम (8) के खंड (ii) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र या विवरण, उस विस्तार तक, जहां तक की उसका संबंध अद्यतन विवरणी में सम्मिलित आय से है, उस तारीख, जिसको ऐसी विवरणी प्रस्तुत की जाती है, को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा।]
(10) किसी मामले में, जहां चालू वर्ष की हानि के पश्चनयन के परिणामस्वरूप विदेशी कर का प्रतिदाय होता है, जिसके लिए क्रेडिट का दावा किसी पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों में किया गया है, प्ररूप सं. 67 भी दिया जाएगा।
स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए 'टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट' के वही अर्थ होंगे जो उसके नियम 26 के स्पष्टीकरण में हैं।

