आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 126

नियम संख्या.

126

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

धारा 177 के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित वित्त कंपनी के लिए शर्तें और गतिविधियाँ ।

126. (1) धारा 177 (7) (ख) के प्रयोजनों के लिए, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित वित्त कंपनी निम्नलिखित गतिविधियों में से केवल एक या अधिक गतिविधियों को कार्यान्वित करेगी, अर्थात्: -

(क)  ऋण प्रतिबद्धताओं और गारंटी, ऋण वृद्धि, प्रतिभूतिकरण के रूप में ऋण, या वित्तीय पट्टा के रूप में उधारदाता; या
(ख)  प्राप्य राशियों का फैक्टरिंग और फॉरफेटिंग, या
(ग) वैश्विक या क्षेत्रीय कॉर्पोरेट कोष केन्द्र के कार्य जैसे उधार, उधारदाता मुद्रा या जिंस जोखिम या निवेश की सुरक्षा, नकदी प्रबंधन, संरचित ऋण, अंतर समूह वित्तपोषण, वित्तीय बजट और इसी तरह की अन्य कोषीय सेवाएं और गतिविधियां ।

(2) एक अनिवासी द्वारा जारी किए गए किसी भी ऋण का उधारकर्ता होने के नाते, ऐसी वित्त कंपनी द्वारा भुगतान किया जा रहा ब्याज विदेशी मुद्रा में होगा।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, -

(क)  "वित्त कंपनी" से एक वित्त कंपनी जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वित्त कंपनी) विनियम, 2021 के विनियमन 2(1) (ङ) में परिभाषित किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अधीन बनाया गया है, अभिप्रेत है; और
(ख)  "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" से विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 (थ) में यथा समनुदेशित अर्थ अभिप्रेत है।

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