कतिपय मामलों में भारत में रुकने की अवधि की संगणना
126. (1) धारा 6 के खंड (1) के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यष्टि की दशा में, जो भारत का नागरिक है और किसी पोत के कर्मी दल का सदस्य है, भारत में रुकने की अवधि या अवधियों में, किसी पात्र यात्रा के संबंध में, उपनियम (2) के अनुसरण में संगणित अवधि को, शामिल नहीं किया जाएगा।
(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अवधि, उक्त व्यष्टि द्वारा किसी पोत में शामिल होने के संबंध में सतत छुट्टी प्रमाण-पत्र में प्रविष्ट तारीख को आरंभ होने वाली पात्र यात्रा के लिए और उस व्यष्टि द्वारा ऐसी यात्रा के संबंध में, पोत से हट जाने के संबंध में सतत छुट्टी प्रमाण-पत्र में प्रविष्ट तारीख को समाप्त होने वाली अवधि होगी।
स्पष्टीकरण–इस नियमों के प्रयोजनों के लिए,–
(क) ''सतत छुट्टी प्रमाण-पत्र'' का वही अर्थ होगा, जो उसका वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अधीन बनाए गए वाणिज्य पोत परिवहन (सतत छुट्टी प्रमाण-पत्र सह-नाविक पहचान दस्तावेज) नियम, 2001 में है;
(ख) ''पात्र यात्रा'' से अंतर्राष्ट्रीय यातायात में यात्रियों के वहन या माल के वहन में लगे हुए पोत द्वारा की गर्इ यात्रा अभिप्रेत है, जहां–
(i) भारत के किसी पत्तन से आरंभ हुर्इ यात्रा का भारत से बाहर कोर्इ पत्तन गंतव्य स्थान है; और
(ii) भारत से बाहर किसी पत्तन से प्रारंभ हुर्इ यात्रा का भारत में कोर्इ पत्तन गंतव्य स्थान है।

