धारा 511 के अधीन एक अंतरराष्ट्रीय समूह के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।
124. (1) धारा 511 के प्रयोजनों के लिए आयकर प्राधिकारी संयुक्त निदेशक होगा, जैसा कि आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए।
(2) धारा 511 (1) के अधीन अधिसूचना उक्त धारा की उप-धारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख से दो महीने पहले प्ररूप संख्या 58 में की जाएगी।
(3) यथास्थिति प्रत्येक मूल इकाई या वैकल्पिक रिपोर्टिंग इकाई भारत में निवासी, प्रत्येक रिपोर्टिंग लेखा वर्ष के लिए, प्ररूप संख्या 59 में धारा 511 (2) में निर्दिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।
(4) उस उप-धारा में निर्दिष्ट घटक इकाई द्वारा धारा 511( 4 ) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि प्रतिवेदनाधीन लेखा वर्ष के अंत से बारह महीने की होगी ।
(5) यदि घटक इकाई की मूल इकाई किसी देश या क्षेत्र का निवासी है, जहां देश या क्षेत्र की प्रणालीगत विफलता हुई है और उक्त विफलता को ऐसी घटक इकाई को सूचित किया गया है, तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि उस महीने के अंत से छह महीने होगी जिसमें उक्त प्रणालीगत विफलता की सूचना दी गई है।
(6) नामनिर्दिष्ट घटक इकाई के संबंध में धारा 511 (5) के अधीन सूचित की जाने वाली आवश्यक सूचना प्ररूप संख्या 60 में प्रस्तुत की जाएगी।
(7) धारा 511(8) के प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह का कुल समेकित समूह राजस्व छह हजार चार सौ करोड़ रुपये होगा।
(8) जहां अंतर्राष्ट्रीय समूह का कुल समेकित समूह राजस्व, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरण में परिलक्षित होता है, विदेशी मुद्रा में है, ऐसे कुल समेकित समूह राजस्व के रुपये में मूल्य की गणना करने के लिए विनिमय की दर लेखांकन वर्ष से पहले के लेखा वर्ष के अंतिम दिन ऐसी मुद्रा की टेलीग्राफिक अंतरण क्रय दर होगी।
(9) प्ररूप संख्या 59 में प्रस्तुत रिपोर्ट में कोई भी पुनरीक्षण या सुधार आयकर महानिदेशक (प्रणाली) को एक सूचना प्रस्तुत करके किया जाएगा।
(10) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, -
| (क) | "लेखा वर्ष", "समेकित वित्तीय विवरण" और "अंतर्राष्ट्रीय समूह" पद का अर्थ धारा 511 (10) में उन्हें क्रमशः समनुदेशित अर्थ होगा; तथा | |
| (ख) | "टेलीग्राफिक अंतरण क्रय दर" का अर्थ नियम 207 में यथा निर्दिष्ट किया गया होगा। |

