आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 123

नियम संख्या.

123

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

धारा 171 के अधीन एक अंतर्राष्ट्रीय समूह की घटक इकाई द्वारा सूचना और दस्तावेज का अनुरक्षण और प्रस्तुति ।

123. (1) प्रत्येक व्यक्ति, एक अंतर्राष्ट्रीय समूह की एक घटक इकाई होने के नाते,

()  यदि अंतर्राष्ट्रीय समूह का समेकित समूह राजस्व, जिसमें से ऐसा व्यक्ति एक घटक इकाई है, जैसा कि लेखा वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह के समेकित वित्तीय विवरण में दर्शाया गया है, पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक है, और
()  अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन का कुल मूल्य, -
(i)  लेखा वर्ष के दौरान, लेखा बहियों के अनुसार, पचास करोड़ रुपये से अधिक है, या
(ii) लेखा वर्ष के दौरान अमूर्त संपत्ति के क्रय विक्रय, हस्तांतरण, पट्टे या उपयोग खाता बही के अनुसार, दस करोड़ रुपये से अधिक है,

अंतर्राष्ट्रीय समूह की निम्नलिखित सूचना और दस्तावेज अनुरक्षित और सुरक्षित रख सकता है

()  अंतर्राष्ट्रीय समूह की सभी इकाईयों की सूची उनके पते के साथ;
() घटक इकाई की विधिक स्थिति और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समूह के स्वामित्व ढांचे को दर्शाने वाला एक मानचित्र;
() लेखा वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समूह के कारोबार का विवरण जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं
(i)  कारबार या कारवारों की प्रकृति;
(ii)  ऐसे कारबार या कारवारों के लाभ के महत्वपूर्ण चालक;
(iii)  राजस्व के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय समूह के पांच सबसे बड़े उत्पादों या सेवाओं के लिए आपूर्ति श्रृंखला का विवरण और समेकित समूह राजस्व के 5% से अधिक के सेवाओं सहित किसी भी अन्य उत्पाद का विवरण;
(iv)  अनुसंधान और विकास सेवाओं के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय समूह के सदस्यों के बीच की गई महत्वपूर्ण सेवा व्यवस्थाओं की एक सूची और संक्षिप्त विवरण;
(v)  अंतर्राष्ट्रीय समूह के भीतर मुख्य सेवा प्रदाताओं की क्षमताओं का विवरण;
(vi)  सेवा लागत आवंटित करने और अंतर-समूह सेवाओं के लिए भुगतान की जाने वाली कीमतों का निर्धारण करने के लिए अंतरण मूल्य निर्धारण नीतियों के बारे में विवरण;
(vii)  अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा प्रस्तावित उत्पादों और सेवाओं के लिए प्रमुख भौगोलिक बाजारों की एक सूची और विवरण,
(viii)  अंतर्राष्ट्रीय समूह की घटक इकाईयों द्वारा किए गए कार्यों, नियोजित आस्तियों और जोखिमों का विवरण जो ऐसे समूह के राजस्व या आस्तियों या लाभ का कम से कम 10% का योगदान करते हैं; और
(ix) महत्वपूर्ण कारबार पुनर्गठन संव्यवहार, अधिग्रहण और अपविनिधान का विवरण:
()  प्रमुख अनुसंधान और विकास सुविधाओं के स्थान और उनके प्रबंधन सहित अमूर्त संपत्ति के विकास, स्वामित्व और दोहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह की समग्र रणनीति का विवरण;
()  उनके पते के साथ अमूर्त संपत्ति के विकास और प्रबंधन में लगी अंतर्राष्ट्रीय समूह की सभी इकाईयों की सूची;
()  सभी महत्वपूर्ण अमूर्त संपत्ति या अंतर्राष्ट्रीय समूह के स्वामित्व वाली अमूर्त संपत्ति के समूहों की एक सूची के साथ-साथ समूह संस्थाओं के नाम और पते जो विधिक रूप से ऐसी अमूर्त संपत्ति के स्वामी हैं,
()  अमूर्त संपत्ति से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समूह के सदस्यों के बीच महत्वपूर्ण समझौतों की एक सूची और संक्षिप्त विवरण, जिसमें लागत योगदान व्यवस्था, प्रमुख अनुसंधान सेवा समझौते और अनुज्ञप्ति समझौते शामिल हैं;
()  अनुसंधान और विकास और अमूर्त संपत्ति से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समूह की अंतरण मूल्य निर्धारण नीतियों का विस्तृत विवरण;
()  अंतरराष्ट्रीय समूह की संस्थाओं के बीच अमूर्त संपत्ति में हितों/अधिकारों के महत्वपूर्ण हस्तांतरण, यदि कोई हो, का विवरण, जिसमें बिक्रय और क्रय इकाईयों का नाम और पता और ऐसे हस्तांतरणों के लिए भुगतान किया गया प्रतिकर शामिल है:
()  अंतर्राष्ट्रीय समूह की वित्तपोषण व्यवस्था का विस्तृत विवरण, जिसमें शीर्ष दस असंबंधित ऋणदाताओं के नाम और पते शामिल हैं,
()  समूह इकाईयों की एक सूची जो केंद्रीय वित्तपोषण का कार्य करती है, जिसमें उनके संचालन का स्थान और प्रभावी प्रबंधन शामिल है;
()  समूह संस्थाओं के बीच वित्तपोषण व्यवस्था से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समूह की अंतरण मूल्य निर्धारण नीतियों का विस्तृत विवरण;
() अंतर्राष्ट्रीय समूह के वार्षिक समेकित वित्तीय विवरण की एक प्रति; और
(ढ़) देशों के बीच आय के आवंटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में विद्यमान एकपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण करारों और अन्य कर विनियमों की सूची और संक्षिप्त विवरण |

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट सूचना और दस्तावेज नियम 124 (1) में निर्दिष्ट संयुक्त निदेशक को प्ररूप संख्या 56 में, धारा 263 (1) (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख पर या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) घटक इकाई प्ररूप संख्या 56 के भाग क को प्रस्तुत करेगी, भले ही उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी न की गई हों।

(4) जहां उप-नियम (2) में सूचना और दस्तावेज दाखिल करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समूह की एक से अधिक घटक संस्थाएं अपेक्षित हैं, प्ररूप संख्या 56 को किसी एक घटक इकाई द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा, यदि.

()  अंतर्राष्ट्रीय समूह ने इस उद्देश्य के लिए ऐसी इकाई को नामनिर्दिष्ट किया है; और
()  नियम 124 (1) में निर्दिष्ट संयुक्त निदेशक को प्ररूप संख्या 57 में प्ररूप संख्या 56 प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीस दिन पहले इस संबंध में सूचना दी गई है।

(5) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट सूचना और दस्तावेजों को सुसंगत कर वर्ष के अंत से नौ वर्ष की अवधि के लिए अनुरक्षित और सुरक्षित रखा जाएगा।

(6) विदेशी मुद्रा में समेकित समूह राजस्व के रुपये में मूल्य की गणना के लिए विनिमय की दर लेखा वर्ष के अंतिम दिन ऐसी मुद्रा की टेलीग्राफिक अंतरण क्रय दर होगी।

(7) इस नियम में, -

()  "लेखा वर्ष", "समेकित वित्तीय विवरण" और "अंतर्राष्ट्रीय समूह" पदों का अर्थ धारा 511 (10) में उन्हें क्रमश: समनुदेशित अर्थ होगा; और
()  "टेलीग्राफिक अंतरण खरीद दर" का अर्थ नियम 207 में उन्हें समनुदेशित किया गया अर्थ होगा।

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