द्विपक्षीय या बहुपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों के लिए अनुरोधों से निपटने की प्रक्रिया ।
122. (1) जहां किसी व्यक्ति ने नियम 106 के अनुसार प्ररूप संख्या 51 में फाइल किए गए आवेदन में द्विपक्षीय या बहुपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते के लिए अनुरोध किया है, तो अनुरोध पर इस नियम के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जाएगी।
(2) द्विपक्षीय या बहुपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते की प्रक्रिया केवल तभी आरंभ होगी जब भारत के बाहर स्थित संबद्ध उद्यम ने दूसरे देश के सक्षम प्राधिकारी के साथ अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते की प्रक्रिया आरंभ की हो।
(3) द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए आवेदक के अनुरोध की सूचना मिलने पर भारत का सक्षम प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिए बातचीत आरंभ करने के लिए, जैसा भी मामला हो, अन्य देश या देशों के सक्षम प्राधिकारी से परामर्श करेगा और उसकी इच्छा का पता लगाएगा।
(4) अन्य देश या देशों के सक्षम प्राधिकारी की इच्छा के मामले में, भारत का सक्षम प्राधिकारी इस संबंध में बातचीत करेगा और यथास्थिति अन्य देश या देशों के सक्षम प्राधिकारी के साथ पारस्परिक रूप से स्वीकार्य शर्तों तक पहुंचने का प्रयास करेगा।
(5) परामर्श के बाद समझौते पर पहुंचने पर यथास्थिति भारत का सक्षम प्राधिकारी अन्य देश या देशों के सक्षम प्राधिकारी के साथ एक पारस्परिक करार प्रक्रिया व्यवस्था को औपचारिक रूप देगा, और आवेदक को इसकी सूचना देगा।
(6) उप-नियम (4) में उल्लिखित पारस्परिक रूप से स्वीकार्य शर्तों पर समझौते पर पहुंचने में विफलता के मामले में, आवेदक को इसके बारे में सूचित किया जाएगा।
(7) आवेदक भारत के सक्षम प्राधिकारी और यथास्थिति अन्य देश या देशों के सक्षम प्राधिकारी के बीच चर्चा का हिस्सा बनने का हकदार नहीं होगा, लेकिन आवेदक अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता करने के उद्देश्य से भारत के सक्षम प्राधिकारी से संवाद कर सकता है या उससे मिल सकता है।
(8) आवेदक उस महीने के अंत से एक महीने के भीतर समझौते की स्वीकृति या अन्यथा सूचित करेगा जिसमें संचार प्राप्त हुआ
(9) यदि आवेदक समझौते को स्वीकार नहीं करता है, तो यह -
| (क) | आपसी समझौते की प्रक्रिया के लाभ के बिना अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते की प्रक्रिया जारी रख सकता है, या | |
| (ख) | नियम 107 के अनुसार आवेदन वापस ले सकता है। |

