प्रकीर्ण ।
120. (1) इन नियमों के अधीन किसी करार के लिए आवेदन दाखिल करने से उस अध्याय के अधीन आसन्निकट मूल्य के अवधारण के लिए अधिनियम के अध्याय 10 के प्रवर्तन पर तब तक रोक नहीं लगेगी जब तक करार नहीं हो जाता है।
(2) द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार की दशा में, भारत के सक्षम प्राधिकारी और दूसरे देश या देशों के सक्षम प्राधिकारी के बीच बातचीत, भारत और दूसरे देश या देशों के बीच कर संधि के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

