आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 12

नियम संख्या.

12

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

भारत में आस्तियों से होने वाली आय का निर्धारण

12. (1) धारा 9(10)(क) में निर्दिष्ट किसी कंपनी या इकाई के शेयर या हित के भारत के बाहर अंतरण से होने वाली आय, जो भारत में स्थित आस्तियों से होने वाली है, निर्दिष्ट दिनांक के संदर्भ में निम्नलिखित सूत्र द्वारा अवधारित की जाएगी:—

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जहाँ ; -

 कंपनी या इकाई के शेयर या हित के अंतरण से आय, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार गणना की गई, जैसे कि, ऐसा शेयर या हित भारत में स्थित है;
 भारत में विद्यमान आस्तियों की उचित बाजार मूल्य, विनिर्दिष्ट दिनांक को, जिससे क में विनिर्दिष्ट शेयर या हित का मूल्य वास्तव में मिलती है, नियम 11 के अनुसार संगणित की गई, और
 कंपनी या इकाई के सभी आस्तियों की अवधारित दिनांक को उचित बाजार मूल्य, नियम 11 के अनुसार संगणित की गई।

(2) यदि उपनियम (1) में निर्दिष्ट कंपनी या इकाई के शेयर या हित का अंतरणकर्ता उक्त उपनियम मैं सूत्र के आवेदन के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने में विफल रहता है, तो ऐसे शेयर या हित के अंतरण से आय ऐसे रीति से अवधारित की जाएगी, जिसे मूल्यांकन अधिकारी उपयुक्त समझे।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी कंपनी या इकाई में शेयर या भागीदारी का अंतरणकर्ता, आय-कर रिटर्न के साथ प्ररूप सं. 4 में एक रिपोर्ट प्राप्त करेगा और प्रस्तुत करेगा, जो एक लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित होगी, जिसमें सूत्र के अनुसार आबंटन का आधार दिया जाएगा और यह प्रमाणित किया जाएगा कि भारत में स्थित आस्तियों से होने वाली आय की सही गणना की गई है।

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