95[परिभाषाएँ।]
114च. इस नियम और नियम 114जी तथा 114एच के प्रयोजन के लिए,—
(1) "वित्तीय खाता" से तात्पर्य किसी वित्तीय संस्था द्वारा अनुरक्षित खाते (अपवर्जित खाते के अतिरिक्त) से है, और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं—
| (i) | एक जमा खाता; | |
| (ii) | अभिरक्षित खाता; | |
| (iii) | निवेश इकाई के मामले में, वित्तीय संस्था में कोई इक्विटी या ऋण हित। | |
| स्पष्टीकरण.—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "वित्तीय खाते" में किसी ऐसी इकाई में कोई इक्विटी हित या ऋण हित शामिल नहीं होगा जो केवल इसलिए निवेश इकाई है क्योंकि वह,— |
| (क) | निवेश संबंधी सलाह प्रदान करता है और उसकी ओर से कार्य करता है; या | |
| (ख) | पोर्टफोलियो का प्रबंधन करता है और उसकी ओर से कार्य करता है |
| किसी ग्राहक को किसी वित्तीय संस्था में, जो कि ऐसी संस्था के अलावा कोई गैर-भागीदारी वाली वित्तीय संस्था नहीं है, ग्राहक के नाम पर जमा की गई वित्तीय संपत्तियों के निवेश, प्रबंधन या प्रशासन के उद्देश्य से ऐसा करने की अनुमति दी जाती है; | ||
| (iv) | उप-खंड (iii) में वर्णित न किए गए वित्तीय संस्थान के मामले में, वित्तीय संस्थान में कोई भी इक्विटी या ऋण हित, यदि हितों का वर्ग नियम 114जी के अनुसार रिपोर्टिंग से बचने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था और, यूएस रिपोर्ट करने योग्य खाते के मामले में, यदि ऋण या इक्विटी हित का मूल्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मुख्य रूप से उन परिसंपत्तियों के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है जिनसे यूएस स्रोत विदहोल्डेबल भुगतान उत्पन्न होते हैं; और | |
| (v) | कोई भी नकद मूल्य बीमा अनुबंध और किसी वित्तीय संस्था द्वारा जारी या अनुरक्षित कोई भी वार्षिकी अनुबंध, गैर-निवेश-लिंक्ड, गैर-हस्तांतरणीय तत्काल जीवन वार्षिकी को छोड़कर, जो किसी व्यक्ति को जारी की जाती है और एक ऐसे खाते के तहत प्रदान की गई पेंशन या विकलांगता लाभ का मुद्रीकरण करती है जो एक बहिष्कृत खाता है। |
स्पष्टीकरण।-इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—
| (क) | "जमा खाता" में कोई भी वाणिज्यिक, चालू, बचत, सावधि या मितव्यय खाता, या जमा प्रमाणपत्र, बचत प्रमाणपत्र, निवेश प्रमाणपत्र, ऋण प्रमाणपत्र, या इसी तरह के अन्य साधन द्वारा प्रमाणित खाता शामिल है, जिसे किसी वित्तीय संस्था द्वारा बैंकिंग या इसी तरह के व्यवसाय के सामान्य क्रम में बनाए रखा जाता है, और साथ ही किसी बीमा कंपनी द्वारा गारंटीकृत निवेश अनुबंध या ब्याज का भुगतान या क्रेडिट करने के लिए इसी तरह के समझौते के तहत रखी गई राशि भी शामिल है: | |
| 95क[प्रदान कियाकि अमेरिका में रिपोर्ट करने योग्य खाते के अलावा किसी अन्य खाते के लिए, इस खंड का प्रावधान इस प्रकार लागू होगा कि "बैंकिंग या इसी तरह के व्यवसाय के सामान्य क्रम में वित्तीय संस्था" वाक्यांश को "जमा संस्था" वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा: | ||
| आगे प्रदान किया गयाकि अमेरिका में रिपोर्ट करने योग्य खाते के अलावा किसी अन्य खाते के लिए, "जमा खाता" में निम्नलिखित भी शामिल होंगे — |
| (i) | एक खाता या काल्पनिक खाता जो ग्राहक के लाभ के लिए रखे गए सभी निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मनी उत्पादों का प्रतिनिधित्व करता है; और | |
| (ii) | एक खाता जिसमें ग्राहक के लाभ के लिए एक या एक से अधिक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएँ रखी जाती हैं;] |
| 95क[( एए) | "केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं" से तात्पर्य किसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई किसी भी डिजिटल फिएट मुद्रा से है;] | |
| (ख) | "अभिरक्षित खाता" से तात्पर्य किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए (बीमा अनुबंध या वार्षिकी अनुबंध के अलावा) एक खाते से है जिसमें एक या एक से अधिक वित्तीय परिसंपत्तियां रखी जाती हैं; | |
| (ग) | किसी वित्तीय संस्था में "इक्विटी हित", जो कि— |
| (i) | साझेदारी फर्म से तात्पर्य साझेदारी फर्म में पूंजी या लाभ हित से है; | |
| (ii) | ट्रस्ट का अर्थ है किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित कोई हित जिसे ट्रस्ट के पूर्ण या आंशिक भाग का संस्थापक या लाभार्थी माना जाता है, या कोई अन्य प्राकृतिक व्यक्ति जो ट्रस्ट पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखता है; |
| स्पष्टीकरण.—किसी व्यक्ति को न्यास का लाभार्थी तब माना जाएगा जब उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनिवार्य वितरण प्राप्त करने का अधिकार हो या वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यास से विवेकाधीन वितरण प्राप्त कर सकता हो। | ||
| (घ) | "बीमा अनुबंध" से तात्पर्य एक अनुबंध (वार्षिकी अनुबंध के अलावा) से है जिसके तहत जारीकर्ता मृत्यु, रुग्णता, दुर्घटना, देयता या संपत्ति जोखिम से संबंधित एक निर्दिष्ट आकस्मिकता के घटित होने पर एक राशि का भुगतान करने के लिए सहमत होता है; | |
| (घ) | "वार्षिक अनुबंध" से तात्पर्य ऐसे अनुबंध से है जिसके अंतर्गत जारीकर्ता एक या अधिक व्यक्तियों की जीवन प्रत्याशा के संदर्भ में पूर्णतः या आंशिकतः निर्धारित अवधि के लिए भुगतान करने पर सहमत होता है; | |
| (ङ) | "नकद मूल्य बीमा अनुबंध" से तात्पर्य एक बीमा अनुबंध (दो बीमा कंपनियों के बीच क्षतिपूर्ति पुनर्बीमा अनुबंध के अलावा) से है जिसका नकद मूल्य होता है और यूएस रिपोर्ट करने योग्य खाते के मामले में ऐसा मूल्य पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर राशि से अधिक होता है। | |
| स्पष्टीकरण.—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, एक प्रीमियम जीवन बीमा अनुबंध जो अनुबंध के समर्पण या समाप्ति पर भुगतान की जाने वाली राशि की अनुमति नहीं देता है और जो अनुबंध के तहत या उसके संबंध में उधार ली जाने वाली राशियों की अनुमति नहीं देता है, वह नकद मूल्य बीमा अनुबंध नहीं माना जाएगा; | ||
| (छ) | "नकद मूल्य" से तात्पर्य निम्नलिखित में से अधिक से है— |
| (i) | पॉलिसीधारक को अनुबंध के समर्पण या समाप्ति पर प्राप्त होने वाली राशि (किसी भी समर्पण शुल्क या पॉलिसी ऋण के लिए कटौती के बिना निर्धारित); और | |
| (ii) | पॉलिसीधारक अनुबंध के तहत या उसके संबंध में जो राशि उधार ले सकता है, | |
| लेकिन इसमें बीमा अनुबंध के तहत देय राशि शामिल नहीं है,— |
| (ए) | केवल जीवन बीमा अनुबंध के तहत बीमित व्यक्ति की मृत्यु के कारण, जिसमें पहले से भुगतान किए गए प्रीमियम की वापसी शामिल है, बशर्ते कि ऐसी वापसी सीमित जोखिम वापसी हो; या | |
| (बी) | व्यक्तिगत चोट या बीमारी लाभ या अन्य लाभ के रूप में जो बीमित घटना के घटित होने पर हुए आर्थिक नुकसान की क्षतिपूर्ति प्रदान करता हो; या | |
| (सी) | किसी बीमा अनुबंध (जीवन बीमा अनुबंध या वार्षिकी अनुबंध के अलावा) के तहत अनुबंध के रद्द होने या समाप्त होने, अनुबंध की प्रभावी अवधि के दौरान जोखिम में कमी आने, या अनुबंध के प्रीमियम के संबंध में किसी प्रविष्टि या इसी तरह की त्रुटि के सुधार के कारण पहले से भुगतान किए गए प्रीमियम की वापसी (वास्तव में लगाए गए या नहीं, बीमा शुल्क की लागत घटाकर); | |
| (डी) | पॉलिसीधारक लाभांश के रूप में (समाप्ति लाभांश के अलावा) बशर्ते कि लाभांश एक बीमा अनुबंध से संबंधित हो जिसके तहत देय एकमात्र लाभ 96उप-खंड (बी) में वर्णित हैं; या | |
| (ई) | किसी बीमा अनुबंध के लिए अग्रिम प्रीमियम या प्रीमियम जमा की वापसी के रूप में, जिसके लिए प्रीमियम कम से कम वार्षिक रूप से देय है, यदि अग्रिम प्रीमियम या प्रीमियम जमा की राशि अनुबंध के तहत देय अगले वार्षिक प्रीमियम से अधिक नहीं है: | |
| बशर्ते कि उप-खंड (ए) और उप-खंड (ई) में निहित प्रावधान यूएस रिपोर्ट करने योग्य खाते के मामले में लागू नहीं होंगे; | ||
| (एच) | "बहिष्कृत खाता" से तात्पर्य है,— |
| (i) | एक सेवानिवृत्ति खाता या पेंशन खाता जो निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करता हो, अर्थात्:— |
| (ए) | खाता व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति खाते के रूप में विनियमन के अधीन है या सेवानिवृत्ति या पेंशन लाभ (विकलांगता या मृत्यु लाभ सहित) प्रदान करने के लिए पंजीकृत या विनियमित सेवानिवृत्ति या पेंशन योजना का हिस्सा है; | |
| (बी) | खाता कर-अनुकूल है जहां खाते में किए गए अंशदान, जो अन्यथा कर के अधीन होते, खाताधारक की कुल सकल आय से कटौती योग्य या बहिष्कृत होते हैं या कम दर पर कर लगाए जाते हैं, या खाते से निवेश आय पर कराधान स्थगित या कम दर पर कर लगाया जाता है; | |
| (सी) | खाते के संबंध में आयकर अधिकारियों को सूचना रिपोर्टिंग आवश्यक है; | |
| (डी) | निकासी एक निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति आयु, विकलांगता या मृत्यु तक पहुंचने पर निर्भर करती है, या ऐसी निर्दिष्ट घटनाओं से पहले की गई निकासी पर दंड लागू होते हैं; और | |
| (ई) | या तो वार्षिक अंशदान पचास हजार अमेरिकी डॉलर या उससे कम के बराबर राशि तक सीमित है, या खाते में अधिकतम आजीवन अंशदान सीमा एक मिलियन अमेरिकी डॉलर या उससे कम के बराबर है, प्रत्येक मामले में खाता एकत्रीकरण और मुद्रा अनुवाद के लिए नियम 114एच के उप-नियम (7) के खंड (सी) में निर्दिष्ट नियमों को लागू करना। |
| स्पष्टीकरण.—एक वित्तीय खाता जो अन्यथा मद (ई) की आवश्यकताओं को पूरा करता है, केवल इसलिए ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल नहीं होगा क्योंकि ऐसे वित्तीय खाते को एक या एक से अधिक वित्तीय खातों से हस्तांतरित परिसंपत्तियां या निधियां प्राप्त हो सकती हैं जो 97[उप-खंड (i) या (ii) की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या एक या एक से अधिक सेवानिवृत्ति या पेंशन निधियों से जो खंड (5) के स्पष्टीकरण के खंड (ई), (च) या (छ) की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं]; | ||
| (ii) | एक ऐसा खाता जो निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करता हो, अर्थात्:— |
| (ए) | खाता सेवानिवृत्ति के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए बचत साधन के रूप में विनियमन के अधीन है, या खाता (यूएस रिपोर्ट करने योग्य खाते के अलावा) सेवानिवृत्ति के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए निवेश साधन के रूप में विनियमन के अधीन है और नियमित रूप से एक स्थापित प्रतिभूति बाजार में कारोबार किया जाता है; | |
| (बी) | खाता कर-अनुकूल है जहां खाते में किए गए अंशदान, जो अन्यथा कर के अधीन होंगे, खाताधारक की कुल आय से कटौती योग्य या बहिष्कृत हैं या कम दर पर कर लगाए जाते हैं, या खाते से निवेश आय पर कराधान स्थगित कर दिया जाता है या कम दर पर कर लगाया जाता है; | |
| (सी) | निकासी निवेश या बचत खाते के उद्देश्य से संबंधित विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने पर निर्भर करती है (उदाहरण के लिए, शैक्षिक या चिकित्सा लाभ प्रदान करना), या ऐसे मानदंडों को पूरा करने से पहले की गई निकासी पर दंड लागू होता है; और | |
| (डी) | वार्षिक अंशदान पचास हजार अमेरिकी डॉलर या उससे कम के बराबर राशि तक सीमित है, खाता एकत्रीकरण और मुद्रा अनुवाद के लिए नियम 114एच के उप-नियम (7) के खंड (सी) में निर्दिष्ट नियमों को लागू करते हुए। |
| स्पष्टीकरण.—एक वित्तीय खाता जो अन्यथा मद (डी) की आवश्यकताओं को पूरा करता है, केवल इसलिए ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल नहीं होगा क्योंकि ऐसे वित्तीय खाते को एक या एक से अधिक वित्तीय खातों से हस्तांतरित परिसंपत्तियां या निधियां प्राप्त हो सकती हैं जो 97[उप-खंड (i) या (ii) की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या एक या एक से अधिक सेवानिवृत्ति या पेंशन निधियों से जो इस नियम के खंड (5)] के स्पष्टीकरण के खंड (ई), (एफ) या (जी) की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं]। | ||
| (iii) | सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) के तहत बनाए गए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियम, 2004 के तहत स्थापित खाता; | |
| (iv) | एक जीवन बीमा अनुबंध जिसकी कवरेज अवधि बीमित व्यक्ति के नब्बे वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले समाप्त हो जाएगी, बशर्ते कि अनुबंध निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करता हो, अर्थात्:— |
| (ए) | आवधिक प्रीमियम, जो समय के साथ कम नहीं होते हैं, अनुबंध के अस्तित्व की अवधि के दौरान या बीमित व्यक्ति के नब्बे वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी कम हो, कम से कम वार्षिक रूप से देय होते हैं; | |
| (बी) | अनुबंध का कोई अनुबंध मूल्य नहीं है जिसे कोई भी व्यक्ति अनुबंध समाप्त किए बिना (निकासी, ऋण या अन्यथा) प्राप्त कर सके; | |
| (सी) | अनुबंध के रद्द होने या समाप्त होने पर देय राशि (मृत्यु लाभ के अलावा) अनुबंध के लिए भुगतान किए गए कुल प्रीमियम से अधिक नहीं हो सकती, जिसमें से अनुबंध के अस्तित्व की अवधि या अवधियों के लिए मृत्यु दर, रुग्णता और व्यय शुल्क (चाहे वास्तव में लगाए गए हों या नहीं) और अनुबंध के रद्द होने या समाप्त होने से पहले भुगतान की गई कोई भी राशि घटा दी जाएगी; और | |
| (डी) | अनुबंध किसी मूल्य के लिए हस्तांतरिती द्वारा धारित नहीं है; |
| (v) | ऐसा खाता जो केवल मृतक की संपत्ति द्वारा ही रखा जाता है, यदि ऐसे खाते के दस्तावेज़ में मृतक की वसीयत या मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति शामिल हो; | |
| (vi) | निम्नलिखित में से किसी के संबंध में स्थापित खाता: |
| (ए) | न्यायालय का आदेश या निर्णय; | |
| (बी) | अचल या चल संपत्ति की बिक्री, विनिमय या पट्टा, बशर्ते कि खाता निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करता हो, अर्थात्:— |
| (क) | खाते में केवल अग्रिम भुगतान, बयाना राशि, लेनदेन से सीधे संबंधित दायित्व को सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त राशि में जमा राशि, या इसी तरह का भुगतान शामिल है, या संपत्ति की बिक्री, विनिमय या पट्टे के संबंध में खाते में जमा की गई वित्तीय संपत्ति से वित्तपोषित है; | |
| (ख) | खाता केवल खरीदार द्वारा संपत्ति के लिए खरीद मूल्य का भुगतान करने के दायित्व, विक्रेता द्वारा किसी भी आकस्मिक दायित्व का भुगतान करने, या पट्टे के तहत सहमत पट्टे पर दी गई संपत्ति से संबंधित किसी भी क्षति के लिए पट्टेदाता या पट्टेदार द्वारा भुगतान करने के दायित्व को सुरक्षित करने के लिए स्थापित और उपयोग किया जाता है; | |
| (ग) | खाते की संपत्ति, जिसमें उस पर अर्जित आय भी शामिल है, क्रेता, विक्रेता, पट्टेदार या पट्टेदार के लाभ के लिए (ऐसे व्यक्ति के दायित्व को पूरा करने सहित) भुगतान की जाएगी या अन्यथा वितरित की जाएगी जब संपत्ति बेची जाती है, विनिमय की जाती है या आत्मसमर्पण की जाती है, या पट्टा समाप्त हो जाता है; | |
| (घ) | खाता वित्तीय परिसंपत्ति की बिक्री या विनिमय के संबंध में स्थापित मार्जिन या इसी प्रकार का खाता नहीं है; और | |
| (ङ) | खाता उप-खंड (सत्तर) में निर्दिष्ट जमा खाते से संबद्ध नहीं है; |
| (सी) | अचल संपत्ति द्वारा सुरक्षित ऋण की सेवा करने वाली वित्तीय संस्था का दायित्व कि वह भुगतान का एक हिस्सा केवल बाद में अचल संपत्ति से संबंधित करों या बीमा के भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए अलग रखे; | |
| (डी) | किसी वित्तीय संस्था का दायित्व केवल बाद में करों के भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए होता है; | |
| 95क[(ई) | किसी कंपनी की स्थापना या पूंजी वृद्धि, बशर्ते कि खाता निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करता हो, अर्थात्: — |
| (i) | इस खाते का उपयोग केवल उस पूंजी को जमा करने के लिए किया जाता है जिसका उपयोग कानून द्वारा निर्धारित कंपनी की स्थापना या पूंजी वृद्धि के उद्देश्य से किया जाना है; | |
| (ii) | खाते में रखी गई कोई भी राशि तब तक अवरुद्ध रहेगी जब तक कि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था स्थापना या पूंजी वृद्धि के संबंध में स्वतंत्र पुष्टि प्राप्त नहीं कर लेती; | |
| (iii) | स्थापना या पूंजी वृद्धि के बाद खाता बंद कर दिया जाता है या कंपनी के नाम पर खाते में परिवर्तित कर दिया जाता है; | |
| (iv) | किसी असफल संस्था या पूंजी वृद्धि के परिणामस्वरूप होने वाली कोई भी पुनर्भुगतान राशि, सेवा प्रदाता और इसी तरह के शुल्कों को घटाकर, केवल उन व्यक्तियों को ही की जाएगी जिन्होंने राशि का योगदान दिया था; और | |
| (v) | खाता 12 महीने से अधिक समय पहले स्थापित नहीं किया गया है: | |
| बशर्ते कि मद (ई) के प्रावधान यूएस रिपोर्टेबल खाते के अलावा किसी अन्य खाते के संबंध में लागू होंगे;] | ||
| (vi) | अमेरिकी रिपोर्ट करने योग्य खाते के अलावा किसी अन्य खाते के मामले में, एक जमा खाता जो निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करता हो, अर्थात्:— |
| (ए) | खाता केवल इसलिए मौजूद है क्योंकि ग्राहक क्रेडिट कार्ड या अन्य परिक्रामी क्रेडिट सुविधा के संबंध में देय राशि से अधिक भुगतान करता है और अतिरिक्त भुगतान तुरंत ग्राहक को वापस नहीं किया जाता है; और | |
| (बी) | 31 दिसंबर, 2015 को या उससे पहले से शुरू होकर, वित्तीय संस्था अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं को या तो किसी ग्राहक को पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर राशि से अधिक का अधिक भुगतान करने से रोकने के लिए, या यह सुनिश्चित करने के लिए लागू करती है कि पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर राशि से अधिक का कोई भी ग्राहक अधिक भुगतान साठ दिनों के भीतर ग्राहक को वापस कर दिया जाए, प्रत्येक मामले में खाता एकत्रीकरण और मुद्रा अनुवाद के लिए नियम 114एच के उप-नियम (7) के खंड (सी) में निर्दिष्ट नियमों को लागू करते हुए, और इस उद्देश्य के लिए, ग्राहक अधिक भुगतान विवादित शुल्कों की सीमा तक क्रेडिट शेष को संदर्भित नहीं करता है, बल्कि इसमें माल वापसी से उत्पन्न क्रेडिट शेष शामिल हैं; |
| 95क [(viii) | एक डिपॉजिटरी खाता, यूएस रिपोर्टेबल खाते के अलावा, जो किसी ग्राहक के लाभ के लिए रखे गए सभी निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मनी उत्पादों का प्रतिनिधित्व करता है, यदि किसी भी लगातार नब्बे दिनों की अवधि के दौरान रोलिंग औसत नब्बे-दिवसीय अंत-दिन कुल खाता शेष या मूल्य कैलेंडर वर्ष या अन्य उपयुक्त रिपोर्टिंग अवधि के दौरान किसी भी दिन 10,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं था;] |
(2) "वित्तीय परिसंपत्ति" में प्रतिभूति (उदाहरण के लिए, किसी निगम में स्टॉक का शेयर; व्यापक रूप से धारित या सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली साझेदारी या ट्रस्ट में साझेदारी या लाभकारी स्वामित्व हित; नोट, बांड, डिबेंचर, या ऋण का अन्य प्रमाण), साझेदारी हित, कमोडिटी, स्वैप (उदाहरण के लिए, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप, आधार स्वैप, ब्याज दर कैप, ब्याज दर फ्लोर, कमोडिटी स्वैप, इक्विटी स्वैप, इक्विटी इंडेक्स स्वैप, और इसी तरह के समझौते), बीमा अनुबंध या वार्षिकी अनुबंध, या किसी प्रतिभूति, साझेदारी हित, कमोडिटी, स्वैप, बीमा अनुबंध, या वार्षिकी अनुबंध में कोई भी हित (जिसमें वायदा या अग्र अनुबंध या विकल्प शामिल है) शामिल है:
बशर्ते कि "वित्तीय परिसंपत्ति" में अचल संपत्ति में गैर-ऋण और प्रत्यक्ष हित शामिल नहीं होगा:
95a [इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि यूएस रिपोर्ट करने योग्य खाते के अलावा किसी अन्य खाते के लिए, "वित्तीय परिसंपत्ति" में प्रासंगिक क्रिप्टो-परिसंपत्ति में कोई भी ब्याज (जिसमें वायदा या अग्रिम अनुबंध या विकल्प शामिल है) भी शामिल होगा;]
(3) "वित्तीय संस्था" से तात्पर्य अभिरक्षित संस्था, निरोध संस्था, निवेश इकाई या निर्दिष्ट बीमा कंपनी से है।
स्पष्टीकरण.—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—
| (क) | "संरक्षित संस्था" से तात्पर्य किसी ऐसी इकाई से है जो अपने व्यवसाय के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में दूसरों के खाते के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करती है और जहां वित्तीय परिसंपत्तियों और संबंधित वित्तीय सेवाओं को धारण करने से प्राप्त होने वाली उसकी आय, निर्धारण किए जाने वाले वर्ष से पूर्व के तीन वित्तीय वर्षों के दौरान या उस अवधि के दौरान जिसके दौरान इकाई अस्तित्व में रही है, उसकी कुल आय के बीस प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक होती है, जो भी कम हो; | |
| (ख) | "जमा संस्था" से तात्पर्य किसी ऐसी इकाई से है जो बैंकिंग या इसी प्रकार के व्यवसाय के सामान्य क्रम में जमा स्वीकार करती है: | |
| 95क [बशर्ते कि यूएस रिपोर्ट करने योग्य खाते के अलावा किसी अन्य खाते के लिए, "जमा संस्था" में एक ऐसी इकाई भी शामिल होगी जो ग्राहकों के लाभ के लिए निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मनी उत्पाद या केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं रखती है;] | ||
| (ग) | "निवेश इकाई" से तात्पर्य किसी भी इकाई से है,— |
| (ए) | जो मुख्य रूप से व्यवसाय के रूप में किसी ग्राहक के लिए या उसकी ओर से निम्नलिखित गतिविधियों या कार्यों में से एक या अधिक का संचालन करता है, अर्थात्:— |
| (i) | मुद्रा बाजार उपकरणों (चेक, बिल, जमा प्रमाणपत्र, डेरिवेटिव आदि) में व्यापार; विदेशी मुद्रा; विनिमय, ब्याज दर और सूचकांक उपकरण; हस्तांतरणीय प्रतिभूतियां; या कमोडिटी वायदा व्यापार; या | |
| (ii) | व्यक्तिगत और सामूहिक पोर्टफोलियो प्रबंधन; या | |
| (iii) | अन्य व्यक्तियों की ओर से वित्तीय परिसंपत्तियों या धन का निवेश करना, प्रशासन करना या प्रबंधन करना; या |
| 95क[बशर्ते कि अमेरिकी रिपोर्ट करने योग्य खाते के अलावा किसी अन्य खाते के लिए, मद (iii) के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे कि "वित्तीय परिसंपत्तियां" वाक्यांश को "वित्तीय परिसंपत्तियां या प्रासंगिक क्रिप्टो-परिसंपत्तियां" वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा: | ||
| इसके अलावा, यूएस रिपोर्ट करने योग्य खाते के अलावा किसी अन्य खाते के लिए, मद (iii) में ग्राहकों के लिए या उनकी ओर से विनिमय लेनदेन को प्रभावी करने वाली सेवाओं का प्रावधान शामिल नहीं होगा। | ||
| स्पष्टीकरण.— मद (iii) के प्रयोजनों के लिए, "विनिमय लेनदेन" शब्द का अर्थ किसी भी – |
| (i) | संबंधित क्रिप्टो-संपत्तियों और फिएट मुद्राओं के बीच विनिमय; और | |
| (ii) | संबंधित क्रिप्टो-संपत्तियों के एक या अधिक रूपों के बीच विनिमय;] |
| (बी) | जिसकी सकल आय मुख्य रूप से वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश, पुनर्निवेश या व्यापार से संबंधित है, यदि इकाई का प्रबंधन किसी अन्य इकाई द्वारा किया जाता है जो एक जमा संस्था, एक अभिरक्षित संस्था, एक निर्दिष्ट बीमा कंपनी, या इस खंड के उप-खंड (ए) में उल्लिखित एक निवेश इकाई है। | |
| स्पष्टीकरण 1.—किसी इकाई को इस खंड के उपखंड (क) में वर्णित एक या अधिक गतिविधियों को प्राथमिक रूप से व्यवसाय के रूप में संचालित करने वाला माना जाता है, या किसी इकाई की सकल आय इस खंड के उपखंड (ख) के प्रयोजनों के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश, पुनर्निवेश या व्यापार से प्राथमिक रूप से संबंधित मानी जाती है, यदि संबंधित गतिविधियों से संबंधित इकाई की सकल आय उस वर्ष से पहले के वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि या उस अवधि के दौरान इकाई की सकल आय के पचास प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक हो, जिस अवधि के दौरान इकाई अस्तित्व में रही हो। | ||
| स्पष्टीकरण 2.— "निवेश इकाई" शब्द में ऐसी इकाई शामिल नहीं होगी जो केवल इसलिए सक्रिय गैर-वित्तीय इकाई है क्योंकि वह इस नियम के खंड (6) के स्पष्टीकरण के खंड (ए) के उपखंड (iv), (v), (vi) या (vii) में दिए गए किसी भी मानदंड को पूरा करती है: | ||
| 95क [बशर्ते कि अमेरिकी रिपोर्ट करने योग्य खाते के अलावा किसी अन्य खाते के लिए, उप-खंड (बी) और स्पष्टीकरण 1 के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे कि "वित्तीय परिसंपत्तियां" वाक्यांश को "वित्तीय परिसंपत्तियां या संबंधित क्रिप्टो-परिसंपत्तियां" वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा।] |
| (घ) | "निर्दिष्ट बीमा कंपनी" से तात्पर्य किसी ऐसी इकाई से है जो बीमा कंपनी (या बीमा कंपनी की होल्डिंग कंपनी) है जो नकद मूल्य बीमा अनुबंध या वार्षिकी अनुबंध जारी करती है, या उसके संबंध में भुगतान करने के लिए बाध्य है; |
(4) "गैर-भागीदारी वित्तीय संस्था" से तात्पर्य भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के बीच अंतर्राष्ट्रीय कर अनुपालन में सुधार और संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (जिसे इसके बाद FATCA समझौता कहा जाएगा) को लागू करने के लिए हुए समझौते के अनुच्छेद 1 के खंड (r) में परिभाषित वित्तीय संस्था से है, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:—
| (क) | एक भारतीय वित्तीय संस्था; या | |
| (ख) | अन्य क्षेत्राधिकार, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए प्रभावी समझौता रखने वाला क्षेत्राधिकार है (जिसे इसके बाद अन्य भागीदार क्षेत्राधिकार कहा जाएगा), वित्तीय संस्था, |
| एफएटीसीए समझौते के अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (बी) या संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य भागीदार क्षेत्राधिकार के बीच एक समझौते में संबंधित प्रावधान के अनुसार गैर-भागीदारी वित्तीय संस्था के रूप में माने जाने वाले वित्तीय संस्थान के अलावा; |
(5)"गैर-रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था" से तात्पर्य किसी भी वित्तीय संस्था से है जो,—
| (क) | 96क [(i)] किसी सरकारी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या केंद्रीय बैंक को, उस भुगतान के अलावा जो किसी निर्दिष्ट बीमा कंपनी, अभिरक्षित संस्था या 95ख [जमा संस्था द्वारा की जाने वाली वाणिज्यिक वित्तीय गतिविधि के संबंध में धारित दायित्व से प्राप्त होता है; या | |
| (ii) उन खाताधारकों के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के रखरखाव की गतिविधि के संबंध में जो वित्तीय संस्थान, सरकारी संस्थाएं, अंतरराष्ट्रीय संगठन या केंद्रीय बैंक नहीं हैं: | ||
| बशर्ते कि मद (ii) के प्रावधान अमेरिकी रिपोर्ट करने योग्य खाते के अलावा किसी अन्य खाते के संबंध में लागू होंगे;] | ||
| (ख) | संधि योग्य सेवानिवृत्ति निधि; व्यापक भागीदारी सेवानिवृत्ति निधि; सीमित भागीदारी सेवानिवृत्ति निधि; या किसी सरकारी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या केंद्रीय बैंक की पेंशन निधि; | |
| (ग) | सशस्त्र बलों का कोई गैर-सार्वजनिक कोष, कर्मचारी राज्य बीमा कोष, ग्रेच्युटी कोष या भविष्य निधि; | |
| (घ) | कोई इकाई जो केवल निवेश इकाई होने के कारण भारतीय वित्तीय संस्था है, बशर्ते कि इकाई में इक्विटी हित का प्रत्येक प्रत्यक्ष धारक उप-खंड (क) से (ग) में निर्दिष्ट वित्तीय संस्था हो, और ऐसी इकाई में ऋण हित का प्रत्येक प्रत्यक्ष धारक या तो एक जमा संस्था (ऐसी इकाई को दिए गए ऋण के संबंध में) हो या उप-खंड (क) से (ग) में निर्दिष्ट वित्तीय संस्था हो; | |
| (ङ) | एक योग्य क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता; | |
| (च) | भारत में स्थापित कोई निवेश इकाई जो केवल इसलिए वित्तीय संस्था है क्योंकि वह,— |
| (I) | निवेश संबंधी सलाह प्रदान करता है और उसकी ओर से कार्य करता है; या | |
| (II) | पोर्टफोलियो का प्रबंधन करता है और उसकी ओर से कार्य करता है; या | |
| (III) | की ओर से व्यापार निष्पादित करता है, |
| किसी ग्राहक को गैर-भागीदारी वाली वित्तीय संस्था के अलावा किसी अन्य वित्तीय संस्था में ग्राहक के नाम पर जमा की गई धनराशि या प्रतिभूतियों के निवेश, प्रबंधन या प्रशासन के प्रयोजनों के लिए; | ||
| (ज) | एक छूट प्राप्त सामूहिक निवेश वाहन; | |
| (ज) | किसी भी कानून के तहत स्थापित ट्रस्ट, जो उस समय लागू हो, इस हद तक कि ट्रस्ट का ट्रस्टी एक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था हो और ट्रस्ट के सभी रिपोर्ट करने योग्य खातों के संबंध में नियम 114जी के तहत रिपोर्ट की जाने वाली सभी जानकारी रिपोर्ट करता हो; | |
| 95क[(ia) | एक योग्य गैर-लाभकारी संस्था, यूएस रिपोर्ट करने योग्य खाते के अलावा किसी अन्य खाते के संबंध में;] | |
| 97क[(i) | किसी भी अमेरिकी रिपोर्ट करने योग्य खाते के मामले में, स्थानीय ग्राहक आधार वाला वित्तीय संस्थान; | |
| (जे) | किसी भी अमेरिकी रिपोर्ट करने योग्य खाते के मामले में एक स्थानीय बैंक; | |
| (के) | कम मूल्य वाले खातों वाली वित्तीय संस्था, किसी भी अमेरिकी रिपोर्ट करने योग्य खाते के मामले में;] | |
| (एल) | प्रायोजित निवेश इकाई और नियंत्रित विदेशी निगम, किसी भी अमेरिकी रिपोर्ट करने योग्य खाते के मामले में; या | |
| (एम) | प्रायोजित क्लोजली हेल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, किसी भी यूएस रिपोर्टेबल खाते के मामले में। | |
| स्पष्टीकरण.—इस खंड के प्रयोजन के लिए,— |
| (ए) | "सरकारी इकाई" से तात्पर्य किसी देश या क्षेत्र की सरकार, किसी देश या क्षेत्र का कोई राजनीतिक उप-विभाग (जिसमें राज्य, प्रांत, काउंटी या नगरपालिका शामिल है), या किसी देश या क्षेत्र की कोई पूर्ण स्वामित्व वाली एजेंसी या साधन या नियंत्रित इकाई या उपरोक्त में से किसी एक या अधिक की (जहां प्रत्येक को "सरकारी इकाई" भी कहा जाता है) से है और इसमें ऐसे देश या क्षेत्र के अभिन्न अंग, नियंत्रित इकाइयाँ और राजनीतिक उप-विभाग शामिल हैं। |
| स्पष्टीकरण.—खंड (क) के प्रयोजन के लिए,— |
| (i) | किसी देश या क्षेत्र का "अभिन्न अंग" से तात्पर्य किसी भी व्यक्ति, संगठन, एजेंसी, ब्यूरो, निधि, साधन या अन्य निकाय से है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो किसी देश या क्षेत्र का शासी प्राधिकरण गठित करता है और शासी प्राधिकरण की शुद्ध आय उसके अपने खाते में या देश या क्षेत्र के अन्य खातों में जमा की जानी चाहिए, जिसमें से कोई भी हिस्सा किसी निजी व्यक्ति के लाभ के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। | |
| बशर्ते कि किसी अभिन्न अंग में कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल न हो जो संप्रभु, अधिकारी या प्रशासक हो और निजी या व्यक्तिगत क्षमता में कार्य कर रहा हो: | ||
| इसके अलावा, यदि निजी व्यक्ति किसी सरकारी कार्यक्रम के लक्षित लाभार्थी हैं और कार्यक्रम की गतिविधियां आम जनता के कल्याण के लिए की जाती हैं या सरकार के किसी विभाग के प्रशासन से संबंधित हैं, तो आय का लाभ निजी व्यक्तियों को नहीं मिलेगा। | ||
| इसके अलावा, यदि कोई आय किसी सरकारी संस्था द्वारा वाणिज्यिक व्यवसाय, जैसे कि वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवसाय, जो निजी व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, से प्राप्त होती है, तो उसे निजी व्यक्तियों के लाभ के लिए प्राप्त आय माना जाएगा; | ||
| (ii) | नियंत्रित इकाई से तात्पर्य ऐसी इकाई से है जो देश या क्षेत्र से स्वरूप में भिन्न हो या जो अन्यथा एक पृथक कानूनी इकाई का गठन करती हो: | |
| बशर्ते कि |
| (क) | इकाई का पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण एक या एक से अधिक सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या एक या एक से अधिक नियंत्रित संस्थाओं के माध्यम से है; | |
| (ख) | संस्था की शुद्ध आय उसके अपने खाते में या एक या एक से अधिक सरकारी संस्थाओं के खातों में जमा की जाती है, और उसकी आय का कोई भी हिस्सा किसी निजी व्यक्ति के लाभ के लिए उपयोग नहीं किया जाता है; और | |
| (ग) | विघटन होने पर संस्था की परिसंपत्तियाँ एक या एक से अधिक सरकारी संस्थाओं में निहित हो जाती हैं: | |
| बशर्ते कि यदि निजी व्यक्ति किसी सरकारी कार्यक्रम के लक्षित लाभार्थी हैं और कार्यक्रम की गतिविधियां आम जनता के कल्याण के लिए की जाती हैं या सरकार के किसी विभाग के प्रशासन से संबंधित हैं, तो आय का लाभ निजी व्यक्तियों को नहीं मिलेगा। | ||
| इसके अलावा, यदि कोई आय किसी सरकारी संस्था द्वारा वाणिज्यिक व्यवसाय, जैसे कि वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवसाय, जो निजी व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, से प्राप्त होती है, तो उसे निजी व्यक्तियों के लाभ के लिए अर्जित आय माना जाएगा; |
| (बी) | "अंतर्राष्ट्रीय संगठन" से तात्पर्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली एजेंसी या संस्था से है, जिसमें कोई भी अंतर-सरकारी संगठन शामिल है,— |
| (क) | जो मुख्य रूप से सरकारों से मिलकर बना हो; | |
| (ख) | जिसका भारत के साथ मुख्यालय या काफी हद तक समान समझौता है; और | |
| (ग) | जिसकी आय निजी व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं होती; |
| (सी) | "केंद्रीय बैंक" से तात्पर्य ऐसे बैंक से है जो कानून या सरकारी स्वीकृति द्वारा, देश या क्षेत्र की सरकार के अलावा, मुद्रा के रूप में प्रचलन के लिए अभिप्रेत उपकरणों को जारी करने वाला प्रमुख प्राधिकरण है, जिसमें देश या क्षेत्र की सरकार से अलग एक साधन भी शामिल है, चाहे वह उस देश या क्षेत्र के पूर्ण या आंशिक स्वामित्व में हो या नहीं; | |
| (डी) | "संधि योग्य सेवानिवृत्ति निधि" से तात्पर्य भारत में स्थापित निधि से है, बशर्ते कि निधि भारत और 97ककसंयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक समझौते के तहत उन आय पर लाभ प्राप्त करने की हकदार हो जो उसे संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर स्रोतों से प्राप्त होती है (या यदि उसे ऐसी कोई आय प्राप्त होती तो वह ऐसे लाभों की हकदार होती)] भारत के निवासी के रूप में जो लाभ संबंधी किसी भी लागू सीमा की आवश्यकता को पूरा करती है, और मुख्य रूप से पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभों का प्रशासन या प्रावधान करने के लिए संचालित होती है; | |
| (ई) | "व्यापक भागीदारी सेवानिवृत्ति निधि" से तात्पर्य एक ऐसी निधि से है जो एक या एक से अधिक नियोक्ताओं के वर्तमान या पूर्व कर्मचारियों (या ऐसे कर्मचारियों द्वारा नामित व्यक्तियों) को प्रदान की गई सेवाओं के बदले सेवानिवृत्ति, विकलांगता या मृत्यु लाभ, या इनमें से किसी भी संयोजन को प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है: | |
| बशर्ते कि निधि,— |
| (i) | निधि की परिसंपत्तियों के पांच प्रतिशत से अधिक का अधिकार रखने वाला कोई लाभार्थी नहीं है; | |
| (ii) | सरकारी विनियमन के अधीन है और आयकर अधिकारियों को सूचना रिपोर्टिंग प्रदान करता है; और | |
| (iii) | निम्नलिखित में से कम से कम एक शर्त को पूरा करता हो, अर्थात्:— |
| (क) | निधि को आम तौर पर निवेश आय पर कर से छूट प्राप्त होती है, या सेवानिवृत्ति या पेंशन योजना के रूप में इसकी स्थिति के कारण ऐसी आय पर कराधान स्थगित कर दिया जाता है या कम दर पर कर लगाया जाता है; | |
| (ख) | निधि को अपने कुल अंशदान का कम से कम पचास प्रतिशत [खंड (घ) से (घ) में निर्दिष्ट अन्य योजनाओं से या खंड (1) की व्याख्या के खंड (घ) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति और पेंशन खातों से परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के अलावा] प्रायोजक नियोक्ताओं से प्राप्त होता है; | |
| (ग) | निधि से वितरण या निकासी केवल सेवानिवृत्ति, विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में ही अनुमत है [खंड (ई) से (जी) में निर्दिष्ट अन्य सेवानिवृत्ति निधियों में रोलओवर वितरण, या खंड (1) के स्पष्टीकरण के खंड (एच) के उपखंड (आई) में निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति और पेंशन खातों को छोड़कर], या ऐसे वितरण या निकासी पर लागू होने वाले दंड जो ऐसी घटनाओं से पहले किए गए हों; या | |
| (घ) | कर्मचारियों द्वारा निधि में किए गए अंशदान (अनुमत क्षतिपूर्ति अंशदान के अलावा) कर्मचारी की अर्जित आय के संदर्भ में सीमित हैं या खाता एकत्रीकरण और मुद्रा अनुवाद के लिए नियम 114एच के उप-नियम (7) के खंड (सी) में निर्धारित प्रक्रियाओं को लागू करते हुए, प्रतिवर्ष पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर राशि से अधिक नहीं हो सकते हैं; |
| (एफ) | "संकीर्ण भागीदारी सेवानिवृत्ति निधि" से तात्पर्य एक ऐसी निधि से है जो एक या एक से अधिक नियोक्ताओं के वर्तमान या पूर्व कर्मचारियों (या ऐसे कर्मचारियों द्वारा नामित व्यक्तियों) को प्रदान की गई सेवाओं के बदले सेवानिवृत्ति, विकलांगता या मृत्यु लाभ प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है: | |
| बशर्ते कि,- |
| (i) | निधि में पचास से कम प्रतिभागी हैं; | |
| (ii) | निधि को एक या एक से अधिक नियोक्ताओं द्वारा प्रायोजित किया जाता है जो निवेश संस्थाएं या निष्क्रिय गैर-वित्तीय संस्थाएं नहीं हैं; | |
| (iii) | निधि में कर्मचारी और नियोक्ता का अंशदान [खंड (1) की व्याख्या के खंड (एच) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति और पेंशन खातों से परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के अलावा] क्रमशः कर्मचारी की अर्जित आय और मुआवजे के संदर्भ में सीमित है; | |
| (iv) | जो प्रतिभागी भारत के निवासी नहीं हैं, वे निधि की परिसंपत्तियों के बीस प्रतिशत से अधिक के हकदार नहीं होंगे; और | |
| (v) | निधि सरकारी विनियमन के अधीन है और आयकर अधिकारियों को सूचना रिपोर्टिंग प्रदान करती है; |
| (जी) | "सरकारी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या केंद्रीय बैंक का पेंशन कोष" से तात्पर्य किसी सरकारी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या केंद्रीय बैंक द्वारा स्थापित ऐसे कोष से है जो लाभार्थियों या प्रतिभागियों को सेवानिवृत्ति, विकलांगता या मृत्यु लाभ प्रदान करता है, जो वर्तमान या पूर्व कर्मचारी (या ऐसे कर्मचारियों द्वारा नामित व्यक्ति) हैं, या जो वर्तमान या पूर्व कर्मचारी नहीं हैं, यदि ऐसे लाभार्थियों या प्रतिभागियों को प्रदान किए गए लाभ सरकारी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या केंद्रीय बैंक को प्रदान की गई व्यक्तिगत सेवाओं के प्रतिफल में हैं; | |
| (एच) | "सशस्त्र बलों का गैर-सार्वजनिक कोष" से तात्पर्य भारत में संघ के सशस्त्र बलों द्वारा रेजिमेंटल कोष या गैर-सार्वजनिक कोष के रूप में स्थापित कोष से है, जो सशस्त्र बलों के वर्तमान और पूर्व सदस्यों के कल्याण के लिए है और जिसकी आय अधिनियम की धारा 10 के खंड (23एए) के तहत कर से मुक्त है; | |
| (आई) | "कर्मचारी राज्य बीमा कोष" से तात्पर्य कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (34 ऑफ 1948) के प्रावधानों के तहत कर्मचारी राज्य बीमा कोष के रूप में स्थापित कोष से है, जिसका उद्देश्य भारत में निम्न आय वर्ग के कारखाना श्रमिकों के चिकित्सा व्यय प्रदान करना है; | |
| (जे) | "ग्रेच्युटी निधि" से तात्पर्य भुगतान ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 (39 ऑफ 1972) के तहत स्थापित निधि से है, जो भुगतान ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 में निर्दिष्ट भारतीय नियोक्ता के कुछ प्रकार के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए बनाई गई है; | |
| (के) | "भविष्य निधि" से तात्पर्य भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम 19) या कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम 19) के अंतर्गत स्थापित किसी निधि से है, जिसका उद्देश्य भारतीय नियोक्ताओं के वर्तमान एवं पूर्व कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के प्रतिफल स्वरूप सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करना है। | |
| बशर्ते कि निधि,— |
| (i) | निधि की परिसंपत्तियों के पांच प्रतिशत से अधिक का अधिकार रखने वाला कोई लाभार्थी नहीं है; | |
| (ii) | सरकारी विनियमन के अधीन है और आयकर अधिकारियों को अपने लाभार्थियों के बारे में वार्षिक सूचना रिपोर्टिंग प्रदान करता है; | |
| (iii) | भविष्य निधि होने के कारण इसे आम तौर पर निवेश आय पर कर से छूट प्राप्त होती है; और | |
| (iv) | कर्मचारियों द्वारा निधि में किए गए अंशदान (अनुमत क्षतिपूर्ति अंशदान के अलावा) कर्मचारी की अर्जित आय के संदर्भ में सीमित हैं या खाता एकत्रीकरण और मुद्रा अनुवाद के लिए नियम 114एच के उप-नियम (7) के खंड (सी) में निर्धारित प्रक्रियाओं को लागू करते हुए, प्रतिवर्ष पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर राशि से अधिक नहीं हो सकते हैं; |
| (एल) | "योग्य क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता" से तात्पर्य एक वित्तीय संस्था से है जो निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करती है, अर्थात्:— |
| (i) | यह केवल इसलिए एक वित्तीय संस्था है क्योंकि यह क्रेडिट कार्ड जारी करती है और जमा तभी स्वीकार करती है जब कोई ग्राहक कार्ड के संबंध में देय राशि से अधिक भुगतान करता है और अतिरिक्त भुगतान तुरंत ग्राहक को वापस नहीं किया जाता है; और | |
| (ii) | 1 जुलाई, 2014 को या उससे पहले से, वित्तीय संस्था ऐसी नीतियां और प्रक्रियाएं लागू करती है जिससे ग्राहक को पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर राशि से अधिक का अधिक भुगतान करने से रोका जा सके या यह सुनिश्चित किया जा सके कि पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर राशि से अधिक का कोई भी ग्राहक द्वारा किया गया अधिक भुगतान साठ दिनों के भीतर ग्राहक को वापस कर दिया जाए, प्रत्येक मामले में खाता एकत्रीकरण और मुद्रा अनुवाद के लिए नियम 114एच के उप-नियम (7) के खंड (c) में निर्धारित नियमों को लागू किया जाए। |
| स्पष्टीकरण.—इस उपखंड के प्रयोजन के लिए, ग्राहक द्वारा किए गए अधिक भुगतान का तात्पर्य विवादित शुल्कों की सीमा तक के क्रेडिट शेष से नहीं है, बल्कि इसमें माल वापसी के परिणामस्वरूप प्राप्त क्रेडिट शेष भी शामिल हैं; | ||
| (एम) | "छूट प्राप्त सामूहिक निवेश वाहन" से तात्पर्य एक निवेश इकाई से है जिसे सामूहिक निवेश वाहन के रूप में विनियमित किया जाता है, बशर्ते कि सामूहिक निवेश वाहन में सभी हित निम्नलिखित व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा या उनके माध्यम से धारित हों,— |
| (i) | खंड (6) के उपखंड (क) से (ग) में निर्दिष्ट; और | |
| (ii) | एक गैर-भागीदारी वित्तीय संस्था। | |
| स्पष्टीकरण.—एक निवेश इकाई जिसे सामूहिक निवेश वाहन के रूप में विनियमित किया जाता है, केवल इसलिए इस खंड के अंतर्गत छूट प्राप्त सामूहिक निवेश वाहन के रूप में अर्हता प्राप्त करने में विफल नहीं होती है क्योंकि उसने धारक शेयरों को जारी किया है: | ||
| बशर्ते कि |
| (i) | सामूहिक निवेश वाहन ने 31 दिसंबर, 2012 के बाद धारक रूप में कोई भौतिक शेयर जारी नहीं किए हैं और न ही जारी करता है; | |
| (ii) | सामूहिक निवेश वाहन समर्पण पर ऐसे सभी शेयरों को वापस ले लेता है; | |
| (iii) | सामूहिक निवेश वाहन नियम 114एच में निर्धारित उचित परिश्रम प्रक्रियाओं का पालन करता है और ऐसे शेयरों को मोचन या अन्य भुगतान के लिए प्रस्तुत किए जाने पर ऐसे शेयरों के संबंध में रिपोर्ट की जाने वाली किसी भी जानकारी की रिपोर्ट करता है; और | |
| (iv) | सामूहिक निवेश वाहन के पास यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं कि ऐसे शेयरों को यथाशीघ्र भुनाया जाए या निष्क्रिय किया जाए, और किसी भी स्थिति में 1 जनवरी, 2017 से पहले; |
| 98क[(एमए) | "योग्य गैर-लाभकारी संस्था" से तात्पर्य भारत में निवासी ऐसी संस्था से है जिसने आयकर विभाग या भारत के किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण से यह पुष्टि प्राप्त कर ली है कि ऐसी संस्था निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करती है, अर्थात्: — |
| (i) | यह भारत में विशेष रूप से धार्मिक, धर्मार्थ, वैज्ञानिक, कलात्मक, सांस्कृतिक, खेलकूद या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए स्थापित और संचालित है; या यह भारत में स्थापित और संचालित है और यह एक पेशेवर संगठन, व्यावसायिक संघ, वाणिज्य मंडल, श्रम संगठन, कृषि या बागवानी संगठन, नागरिक संघ या सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से संचालित संगठन है; | |
| (ii) | इसे भारत में आयकर से छूट प्राप्त है; | |
| (iii) | इसके कोई शेयरधारक या सदस्य नहीं हैं जिनका इसकी आय या परिसंपत्तियों में कोई स्वामित्व या लाभकारी हित हो; | |
| (iv) | भारत के लागू कानून या संस्था के गठन के दस्तावेज संस्था की किसी भी आय या संपत्ति को किसी निजी व्यक्ति या गैर-धर्मार्थ संस्था को वितरित करने या उनके लाभ के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं देते हैं, सिवाय संस्था की धर्मार्थ गतिविधियों के संचालन के अनुसार, या प्रदान की गई सेवाओं के लिए उचित मुआवजे के भुगतान के रूप में, या संस्था द्वारा खरीदी गई संपत्ति के उचित बाजार मूल्य के प्रतिनिधित्व वाले भुगतान के रूप में; और | |
| (v) | भारत के लागू कानूनों या संस्था के गठन दस्तावेजों के अनुसार, संस्था के परिसमापन या विघटन पर, उसकी सभी परिसंपत्तियों को किसी सरकारी संस्था या अन्य संस्था को वितरित किया जाना चाहिए जो (i) से (v) में निर्धारित शर्तों को पूरा करती हो, या भारत सरकार या उसके किसी राजनीतिक उप-विभाग को हस्तांतरित कर दी जाए; |
| (एन) | "स्थानीय ग्राहक आधार वाली वित्तीय संस्था" से तात्पर्य ऐसी वित्तीय संस्था से है जो निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करती हो, अर्थात्:— |
| (i) | इसे लाइसेंस प्रदान किया गया है और यह किसी भी लागू कानून के तहत वित्तीय संस्था के रूप में विनियमित है; | |
| (ii) | वित्तीय संस्था का भारत के बाहर कोई निश्चित व्यावसायिक स्थान नहीं है। | |
| स्पष्टीकरण.—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, एक निश्चित व्यावसायिक स्थान में वह स्थान शामिल नहीं है जिसका सार्वजनिक रूप से विज्ञापन नहीं किया जाता है और जहाँ से वित्तीय संस्था केवल प्रशासनिक सहायता कार्य करती है; और | ||
| (iii) | वित्तीय संस्था भारत के बाहर के ग्राहकों या खाताधारकों को लुभाने का प्रयास नहीं करती है। | |
| स्पष्टीकरण.—इस उपखंड के प्रयोजन के लिए, किसी वित्तीय संस्था को केवल इस आधार पर भारत के बाहर ग्राहकों या खाताधारकों को लुभाने वाला नहीं माना जाएगा कि वह वित्तीय संस्था,— |
| (क) | कोई वेबसाइट संचालित करता है, बशर्ते कि वेबसाइट में स्पष्ट रूप से यह इंगित न किया गया हो कि वित्तीय संस्था अनिवासियों को वित्तीय खाते या सेवाएं प्रदान करती है, और अन्यथा कर उद्देश्यों के लिए भारत के बाहर किसी भी देश या क्षेत्र के निवासी ग्राहकों या खाताधारकों को लक्षित या लुभाती नहीं है; या | |
| (ख) | मुद्रित मीडिया में या रेडियो या टेलीविजन स्टेशन पर विज्ञापन देता है जो मुख्य रूप से भारत के भीतर वितरित या प्रसारित होता है, लेकिन आकस्मिक रूप से अन्य देशों में भी वितरित या प्रसारित होता है, बशर्ते कि विज्ञापन में विशेष रूप से यह इंगित न किया गया हो कि वित्तीय संस्था अनिवासियों को वित्तीय खाते या सेवाएं प्रदान करती है, और अन्यथा कर प्रयोजनों के लिए भारत के बाहर किसी देश या क्षेत्र के निवासी ग्राहकों या खाताधारकों को लक्षित या लुभाती नहीं है; |
| (iv) | वित्तीय संस्था को किसी भी लागू कानून के तहत निवासी खाताधारकों की पहचान करने की आवश्यकता होती है, या तो सूचना रिपोर्टिंग के प्रयोजनों के लिए या निवासियों द्वारा धारित वित्तीय खातों के संबंध में कर की कटौती के लिए या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (15 ऑफ 2003) के तहत उचित परिश्रम आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयोजनों के लिए; | |
| (v) | वित्तीय संस्था द्वारा रखे गए वित्तीय खातों में से कम से कम अट्ठानवे प्रतिशत मूल्य के हिसाब से निवासियों द्वारा धारित हैं; | |
| (vi) | 30 जून, 2014 को या उससे पहले से, वित्तीय संस्था की नीतियां और प्रक्रियाएं नियम 114एच में निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुरूप हों, ताकि वित्तीय संस्था को किसी भी गैर-भागीदार वित्तीय संस्था को वित्तीय खाता प्रदान करने से रोका जा सके और यह निगरानी की जा सके कि क्या वित्तीय संस्था किसी ऐसे रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति के लिए वित्तीय खाता खोलती है या रखती है जो भारत का निवासी नहीं है (जिसमें एक अनिवासी भी शामिल है जो वित्तीय खाता खोले जाने के समय भारत का निवासी था लेकिन बाद में भारत का निवासी नहीं रहा) या किसी निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई के लिए जिसके नियंत्रक व्यक्ति रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति हैं; | |
| (vii) | ऐसी नीतियां और प्रक्रियाएं स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती हैं कि यदि किसी ऐसे रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति द्वारा धारित कोई वित्तीय खाता, जो भारत का निवासी नहीं है, या किसी निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई द्वारा धारित कोई वित्तीय खाता, जिसके नियंत्रक व्यक्ति रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति हैं और भारत के निवासी नहीं हैं, की पहचान की जाती है, तो वित्तीय संस्था ऐसे वित्तीय खाते की रिपोर्ट करेगी जैसा कि आवश्यक होता यदि वित्तीय संस्था एक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था होती या ऐसे वित्तीय खाते को बंद कर देती; | |
| (viii) | भारत के निवासी न होने वाले किसी व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा धारित पूर्व-मौजूद खाते के संबंध में, वित्तीय संस्था पूर्व-मौजूद खातों पर लागू नियम 114एच में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उन पूर्व-मौजूद खातों की समीक्षा करेगी ताकि किसी गैर-भागीदारी वित्तीय संस्था द्वारा धारित किसी भी रिपोर्ट करने योग्य खाते या वित्तीय खाते की पहचान की जा सके, और ऐसे वित्तीय खाते की रिपोर्ट करेगी जैसा कि वित्तीय संस्था एक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था होती तो आवश्यक होता या ऐसे वित्तीय खाते को बंद कर देगी; | |
| (ix) | वित्तीय संस्था की प्रत्येक संबंधित इकाई, जो एक वित्तीय संस्था है, भारत में निगमित या संगठित होनी चाहिए और, इस स्पष्टीकरण के खंड (डी) से (जी) में निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति निधि से संबंधित किसी भी इकाई को छोड़कर, इस खंड में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करती है; और | |
| (x) | वित्तीय संस्था के पास ऐसी नीतियां या प्रथाएं नहीं होनी चाहिए जो निर्दिष्ट अमेरिकी व्यक्तियों और भारत के निवासियों के लिए वित्तीय खाते खोलने या बनाए रखने के खिलाफ भेदभाव करती हों; |
| (ओ) | "स्थानीय बैंक" से तात्पर्य एक वित्तीय संस्था से है जो निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करती हो, अर्थात्:— |
| (i) | वित्तीय संस्था केवल एक बैंक, या क्रेडिट यूनियन या इसी तरह के सहकारी ऋण संगठन के रूप में कार्य करती है (और उस समय लागू किसी भी कानून के तहत लाइसेंस प्राप्त और विनियमित है) जो बिना लाभ के संचालित होता है; | |
| (ii) | वित्तीय संस्था का व्यवसाय मुख्य रूप से बैंक के संबंध में असंबंधित खुदरा ग्राहकों से जमा प्राप्त करना और उन्हें ऋण देना तथा क्रेडिट यूनियन या इसी तरह के सहकारी ऋण संगठन के संबंध में सदस्यों को ऋण देना है, बशर्ते कि किसी भी सदस्य का ऐसे क्रेडिट यूनियन या सहकारी ऋण संगठन में पांच प्रतिशत से अधिक हित न हो; | |
| (iii) | वित्तीय संस्था खंड (एन) के उपखंड (ii) और (iii) में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करती है, बशर्ते कि खंड (एन) के उपखंड (iii) में संदर्भित वेबसाइट पर प्रतिबंधों के अतिरिक्त, वेबसाइट वित्तीय खाता खोलने की अनुमति नहीं देती है; | |
| (iv) | वित्तीय संस्था के बैलेंस शीट पर एक सौ पचहत्तर मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति नहीं है, और वित्तीय संस्था और किसी भी संबंधित इकाई की समेकित या संयुक्त बैलेंस शीट पर कुल संपत्ति पांच सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं है; और | |
| (v) | कोई भी संबंधित इकाई भारत में निगमित या संगठित होनी चाहिए, और कोई भी संबंधित इकाई जो वित्तीय संस्था है, खंड (डी) से (जी) में निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति निधि या खंड (पी) में निर्दिष्ट केवल कम मूल्य वाले खातों वाली वित्तीय संस्था को छोड़कर, इस खंड में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। |
| स्पष्टीकरण.—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (21 ऑफ 1976) के तहत गठित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियमों या बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत गठित शहरी सहकारी बैंक, संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत गठित राज्य सहकारी बैंक या जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (10 ऑफ 1949) के तहत लाइसेंस प्राप्त स्थानीय क्षेत्र बैंक और कंपनी अधिनियम, 1956 (1 ऑफ 1956) या कंपनी अधिनियम, 2013 (18 ऑफ 2013) के तहत सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के रूप में विनियमित और पंजीकृत, जो उप-खंड (iv) के तहत आवश्यकता को पूरा करते हैं, इस खंड के प्रयोजन के लिए स्थानीय बैंक माने जाएंगे; | ||
| (पी) | "केवल कम मूल्य वाले खातों वाली वित्तीय संस्था" से तात्पर्य ऐसी वित्तीय संस्था से है जो निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करती हो, अर्थात्:— |
| (i) | वित्तीय संस्था निवेश इकाई नहीं है; | |
| (ii) | वित्तीय संस्था या किसी संबंधित इकाई द्वारा अनुरक्षित किसी भी वित्तीय खाते में खाता एकत्रीकरण और मुद्रा अनुवाद के लिए नियम 114एच के उप-नियम (7) के खंड (c) में निर्धारित प्रक्रियाओं को लागू करने पर पचास हजार अमेरिकी डॉलर के समतुल्य राशि से अधिक शेष या मूल्य नहीं होना चाहिए; और | |
| (iii) | वित्तीय संस्था के बैलेंस शीट पर पचास मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति नहीं है, और वित्तीय संस्था और उससे संबंधित किसी भी संस्था की समेकित या संयुक्त बैलेंस शीट पर कुल संपत्ति पचास मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं है; |
| (क्यू) | "प्रायोजित निवेश इकाई और नियंत्रित विदेशी निगम" से तात्पर्य निम्नलिखित उपखंडों में वर्णित वित्तीय संस्था से है, अर्थात्:— |
| (i) | कोई वित्तीय संस्था प्रायोजित निवेश इकाई है यदि— |
| (क) | यह भारत में स्थापित एक निवेश इकाई है जो एक योग्य मध्यस्थ (संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रोक समझौते का पक्षकार मध्यस्थ होने के नाते), रोक लगाने वाली विदेशी साझेदारी, या रोक लगाने वाला विदेशी ट्रस्ट नहीं है; और | |
| (ख) | किसी संस्था ने वित्तीय संस्था के लिए प्रायोजक संस्था के रूप में कार्य करने के लिए वित्तीय संस्था के साथ समझौता किया है; |
| (ii) | कोई वित्तीय संस्था प्रायोजित नियंत्रित विदेशी निगम कहलाएगी यदि— |
| (क) | वित्तीय संस्था भारत में वर्तमान में लागू किसी भी कानून के तहत स्थापित एक नियंत्रित विदेशी निगम है जो एक योग्य मध्यस्थ (संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रोक समझौते का पक्षकार मध्यस्थ), रोक विदेशी साझेदारी, या रोक विदेशी ट्रस्ट नहीं है; | |
| (ख) | वित्तीय संस्था का पूर्ण स्वामित्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एफएटीसीए समझौते के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित एक रिपोर्टिंग अमेरिकी वित्तीय संस्था के पास है, जो वित्तीय संस्था के लिए प्रायोजक इकाई के रूप में कार्य करने के लिए सहमत है, या वित्तीय संस्था के किसी सहयोगी को प्रायोजक इकाई के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य करती है; और | |
| (ग) | वित्तीय संस्था प्रायोजक इकाई के साथ एक साझा इलेक्ट्रॉनिक खाता प्रणाली साझा करती है जो प्रायोजक इकाई को वित्तीय संस्था के सभी खाताधारकों और भुगतानकर्ताओं की पहचान करने और वित्तीय संस्था द्वारा रखी गई सभी खाता और ग्राहक जानकारी तक पहुंचने में सक्षम बनाती है, जिसमें ग्राहक पहचान जानकारी, ग्राहक दस्तावेज, खाता शेष और खाताधारक या भुगतानकर्ता को किए गए सभी भुगतान शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। | |
| और जो निम्नलिखित आवश्यकताओं का अनुपालन करता है, अर्थात्:— |
| (I) | प्रायोजक संस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की लागू पंजीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय संस्था (जैसे कि निधि प्रबंधक, न्यासी, कॉर्पोरेट निदेशक, या प्रबंध भागीदार) की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत है; | |
| (II) | प्रायोजक संस्था ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक प्रायोजक संस्था के रूप में पंजीकरण कराया है; | |
| (III) | यदि प्रायोजक संस्था वित्तीय संस्था के संबंध में किसी अमेरिकी रिपोर्ट करने योग्य खाते की पहचान करती है, तो प्रायोजक संस्था संयुक्त राज्य अमेरिका के लागू पंजीकरण आवश्यकताओं के अनुसार 31 दिसंबर, 2015 को या उससे पहले या ऐसे अमेरिकी रिपोर्ट करने योग्य खाते की पहली बार पहचान होने के नब्बे दिन बाद की तारीख को, जो भी बाद में हो, वित्तीय संस्था को पंजीकृत करती है; | |
| (IV) | प्रायोजक संस्था वित्तीय संस्था की ओर से सभी उचित परिश्रम, रोक, रिपोर्टिंग और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहमत होती है, जो वित्तीय संस्था को एक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था होने पर करनी होती; | |
| (V) | प्रायोजक संस्था वित्तीय संस्था की पहचान करती है और वित्तीय संस्था की ओर से पूर्ण की गई अपनी सभी रिपोर्टों में वित्तीय संस्था की पहचान संख्या (संयुक्त राज्य अमेरिका के लागू पंजीकरण आवश्यकताओं का पालन करके प्राप्त) शामिल करती है; और | |
| (VI) | प्रायोजक संस्था की प्रायोजक के रूप में स्थिति रद्द नहीं की गई है; |
| (आर) | "प्रायोजित, निजी स्वामित्व वाली निवेश संस्था" से तात्पर्य एक वित्तीय संस्था से है जो निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करती है, अर्थात्:— |
| (i) | यह केवल इसलिए एक वित्तीय संस्था है क्योंकि यह एक निवेश इकाई है और यह एक योग्य मध्यस्थ (संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रोक समझौते का पक्षकार मध्यस्थ होने के नाते), रोक लगाने वाली विदेशी साझेदारी, या रोक लगाने वाला विदेशी ट्रस्ट नहीं है; | |
| (ii) | प्रायोजक इकाई एफएटीसीए समझौते के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित एक रिपोर्टिंग अमेरिकी वित्तीय संस्था, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था, या एफएटीसीए समझौते के अनुबंध II में परिभाषित सहभागी विदेशी वित्तीय संस्था है, वित्तीय संस्था की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत है (जैसे कि एक पेशेवर प्रबंधक, ट्रस्टी, या प्रबंध भागीदार), और वित्तीय संस्था की ओर से सभी उचित परिश्रम, रोक, रिपोर्टिंग और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहमत है, जिन्हें वित्तीय संस्था को पूरा करना आवश्यक होता यदि वह एक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था होती; | |
| (iii) | वित्तीय संस्था असंबंधित पक्षों के लिए निवेश वाहन के रूप में कार्य नहीं करती है; | |
| (iv) | बीस या बीस से कम व्यक्ति वित्तीय संस्था में सभी ऋण हितों और इक्विटी हितों के स्वामी हैं (FATCA समझौते के अनुबंध II में परिभाषित सहभागी विदेशी वित्तीय संस्था और गैर-रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थाओं के स्वामित्व वाले ऋण हितों और किसी इकाई के स्वामित्व वाले इक्विटी हितों को छोड़कर, यदि वह इकाई वित्तीय संस्था में शत प्रतिशत इक्विटी हितों की स्वामी है और स्वयं इस खंड में वर्णित एक प्रायोजित वित्तीय संस्था है); और | |
| (v) | प्रायोजक संस्था निम्नलिखित आवश्यकताओं का अनुपालन करती है, अर्थात्:— |
| (क) | इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम के अनुसार प्रायोजक इकाई के रूप में पंजीकृत किया गया है; | |
| (ख) | प्रायोजक संस्था वित्तीय संस्था की ओर से सभी उचित परिश्रम, रोक, रिपोर्टिंग और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहमत होती है, जो वित्तीय संस्था को एक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था होने पर करनी होती, और वित्तीय संस्था के संबंध में एकत्र किए गए दस्तावेज़ों को छह साल की अवधि के लिए रखती है; | |
| (ग) | प्रायोजक संस्था वित्तीय संस्था की ओर से पूर्ण की गई अपनी सभी रिपोर्टों में वित्तीय संस्था की पहचान करती है; और | |
| (घ) | प्रायोजक संस्था की प्रायोजक के रूप में स्थिति रद्द नहीं की गई है; |
95क[(5ए)"प्रासंगिक क्रिप्टो-संपत्ति" से तात्पर्य किसी भी क्रिप्टो-संपत्ति से है—
| (क) | जो केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा नहीं है; या | |
| (ख) | जो कि निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा उत्पाद नहीं है; या | |
| (ग) | जिसके लिए रिपोर्टिंग क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाता ने पर्याप्त रूप से निर्धारित किया है कि इसका उपयोग भुगतान या निवेश उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है;] |
(6) "रिपोर्ट करने योग्य खाता" से तात्पर्य ऐसे वित्तीय खाते से है जिसकी पहचान नियम 114एच में दिए गए उचित परिश्रम प्रक्रियाओं के अनुसार निम्नलिखित के द्वारा धारित के रूप में की गई है,—
| (क) | एक रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति; या | |
| (ख) | संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित न होने वाली कोई इकाई, जिसमें एक या एक से अधिक नियंत्रक व्यक्ति हों जो एक निर्दिष्ट अमेरिकी व्यक्ति हों; या | |
| (ग) | एक निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई जिसमें एक या एक से अधिक नियंत्रक व्यक्ति हों, जो इस नियम के खंड (8) के उपखंड (ख) में वर्णित व्यक्ति हो। | |
| स्पष्टीकरण।-इस खंड के प्रयोजन के लिए,— |
| (ए) | "सक्रिय गैर-वित्तीय इकाई" से तात्पर्य किसी भी गैर-वित्तीय इकाई से है जो निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती है, अर्थात्:— |
| (i) | पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए इकाई की सकल आय का पचास प्रतिशत से कम हिस्सा निष्क्रिय आय है और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान इकाई द्वारा धारित परिसंपत्तियों का पचास प्रतिशत से कम हिस्सा ऐसी परिसंपत्तियां हैं जो निष्क्रिय आय उत्पन्न करती हैं या निष्क्रिय आय उत्पन्न करने के लिए धारित की जाती हैं; या | |
| (ii) | इकाई का स्टॉक किसी स्थापित प्रतिभूति बाजार में नियमित रूप से कारोबार करता है या गैर-वित्तीय इकाई किसी ऐसी इकाई की संबंधित इकाई है, जिसका स्टॉक किसी स्थापित प्रतिभूति बाजार में नियमित रूप से कारोबार करता है। | |
| स्पष्टीकरण.—इस उपखंड के प्रयोजन के लिए, एक स्थापित प्रतिभूति बाजार का अर्थ एक ऐसा एक्सचेंज है जिसे उस सरकारी प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त और पर्यवेक्षित किया जाता है जिसमें प्रतिभूति बाजार स्थित है और जिसमें एक्सचेंज पर कारोबार किए जाने वाले शेयरों का एक सार्थक वार्षिक मूल्य है; | ||
| (iii) | वह संस्था एक सरकारी संस्था, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एक केंद्रीय बैंक, या इनमें से एक या अधिक संस्थाओं के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है; या | |
| (iv) | संस्था की लगभग सभी गतिविधियाँ एक या एक से अधिक सहायक कंपनियों के बकाया स्टॉक को (पूर्ण या आंशिक रूप से) धारण करने या उन्हें वित्तपोषण और सेवाएं प्रदान करने से संबंधित हैं, जो वित्तीय संस्था के व्यवसाय के अलावा अन्य व्यापारों या व्यवसायों में संलग्न हैं: | |
| बशर्ते कि कोई संस्था इस स्थिति के लिए पात्र नहीं होगी यदि वह एक निवेश कोष के रूप में कार्य करती है, जैसे कि एक निजी इक्विटी कोष, वेंचर कैपिटल कोष, लीवरेज्ड बायआउट कोष, या कोई भी निवेश साधन जिसका उद्देश्य कंपनियों का अधिग्रहण करना या उन्हें वित्त पोषित करना और फिर उन कंपनियों में निवेश उद्देश्यों के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के रूप में हिस्सेदारी रखना है; या | ||
| (v) | इकाई अभी तक कोई व्यवसाय संचालित नहीं कर रही है और उसका कोई पूर्व परिचालन इतिहास नहीं है, लेकिन वह वित्तीय संस्था के अलावा किसी अन्य व्यवसाय को संचालित करने के इरादे से परिसंपत्तियों में पूंजी निवेश कर रही है, बशर्ते कि इकाई के प्रारंभिक संगठन की तिथि के चौबीस महीने बाद वह इस अपवाद के लिए पात्र नहीं होगी; या | |
| (vi) | वह संस्था पिछले पांच वर्षों में वित्तीय संस्था नहीं थी, और अपनी परिसंपत्तियों को समाप्त करने की प्रक्रिया में है या वित्तीय संस्था के अलावा किसी अन्य व्यवसाय में संचालन जारी रखने या पुनः आरंभ करने के इरादे से पुनर्गठन कर रही है; या | |
| (vii) | इकाई मुख्य रूप से संबंधित संस्थाओं के साथ या उनके लिए वित्तपोषण और हेजिंग लेनदेन में संलग्न है जो वित्तीय संस्थाएं नहीं हैं, और किसी ऐसी इकाई को वित्तपोषण या हेजिंग सेवाएं प्रदान नहीं करती है जो संबंधित संस्था नहीं है, बशर्ते कि ऐसी संबंधित संस्थाओं का समूह मुख्य रूप से वित्तीय संस्था के अलावा किसी अन्य व्यवसाय में संलग्न हो; या | |
| (viii) | संस्था निम्नलिखित सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है, अर्थात्:— |
| (क) | यह भारत में विशेष रूप से धार्मिक, धर्मार्थ, वैज्ञानिक, कलात्मक, सांस्कृतिक, खेलकूद या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए स्थापित और संचालित है; या यह भारत में स्थापित और संचालित है और यह एक पेशेवर संगठन, व्यावसायिक संघ, वाणिज्य मंडल, श्रम संगठन, कृषि या बागवानी संगठन, नागरिक संघ या सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से संचालित संगठन है; | |
| (ख) | यह भारत में आयकर से मुक्त है; | |
| (ग) | इसके कोई शेयरधारक या सदस्य नहीं हैं जिनका इसकी आय या परिसंपत्तियों में कोई स्वामित्व या लाभकारी हित हो; | |
| (घ) | संस्था के निवास देश या क्षेत्र के लागू कानून या संस्था के गठन के दस्तावेज संस्था की किसी भी आय या संपत्ति को किसी निजी व्यक्ति या गैर-धर्मार्थ संस्था को वितरित करने या उसके लाभ के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं देते हैं, सिवाय संस्था की धर्मार्थ गतिविधियों के संचालन के अनुसार, या प्रदान की गई सेवाओं के लिए उचित मुआवजे के भुगतान के रूप में, या संस्था द्वारा खरीदी गई संपत्ति के उचित बाजार मूल्य के प्रतिनिधित्व वाले भुगतान के रूप में; और | |
| (ङ) | संस्था के निवास देश या क्षेत्र के लागू कानून या संस्था के गठन दस्तावेजों के अनुसार, संस्था के परिसमापन या विघटन पर, उसकी सभी संपत्तियों को किसी सरकारी संस्था या अन्य गैर-लाभकारी संगठन को वितरित किया जाना चाहिए, या संस्था के निवास देश या क्षेत्र की सरकार या उसके किसी राजनीतिक उप-विभाग को सौंप दिया जाना चाहिए। |
| स्पष्टीकरण.—इस उपखंड के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को उक्त उपखंड में दिए गए मानदंडों को पूरा करने वाला माना जाएगा, अर्थात्:— |
| (i) | खंड (23ईए) में निर्दिष्ट निवेशक संरक्षण कोष; | |
| (ii) | खंड (23ईबी) में निर्दिष्ट लघु उद्योग ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट; और | |
| (iii) | अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ईसी) में निर्दिष्ट निवेशक संरक्षण कोष; |
| (बी) | "नियंत्रण करने वाला व्यक्ति" से तात्पर्य उस प्राकृतिक व्यक्ति से है जो किसी इकाई पर नियंत्रण रखता है और इसमें धन शोधन निवारण (रिकॉर्ड रखरखाव) नियम, 2005 के नियम 9 के उप-नियम (3) के तहत निर्धारित लाभकारी स्वामी शामिल है। | |
| स्पष्टीकरण 1.—वास्तविक स्वामी का निर्धारण करने में, समय-समय पर संशोधित निम्नलिखित परिपत्र में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, अर्थात्:— |
| (i) | भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 18 जनवरी, 2013 को जारी किया गया डीबीओडी.एएमएल.बीसी. संख्या 71/14.01.001/2012-13; या | |
| (ii) | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा 24 जनवरी, 2013 को जारी किया गया सीआईआर/एमआईआरएसडी/2/2013; या | |
| (iii) | बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा 4 फरवरी, 2013 को जारी IRDA/SDD/GDL/CIR/019/02/2013। |
| स्पष्टीकरण 2.— किसी न्यास के मामले में, नियंत्रक व्यक्ति का अर्थ है स्थापितकर्ता, न्यासी, संरक्षक (यदि कोई हो), लाभार्थी या लाभार्थियों का वर्ग, और कोई अन्य प्राकृतिक व्यक्ति जो न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखता हो, और न्यास के अलावा किसी अन्य कानूनी व्यवस्था के मामले में, उक्त अभिव्यक्ति का अर्थ है समकक्ष या समान स्थिति वाला व्यक्ति; | ||
| (सी) | "गैर-वित्तीय इकाई" से तात्पर्य किसी ऐसी इकाई से है जो वित्तीय संस्था नहीं है; | |
| (डी) | "निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई" से तात्पर्य है,— |
| (i) | कोई भी गैर-वित्तीय इकाई जो सक्रिय गैर-वित्तीय इकाई नहीं है; या | |
| (ii) | खंड (c) के उपखंड (बी) में वर्णित निवेश इकाई, खंड 98(3) की व्याख्या के अनुसार, जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किसी भी क्षेत्राधिकार में स्थित नहीं है; या |
| 99[(iii) | विदेशी साझेदारी या विदेशी ट्रस्ट नहीं;] | |
| (ई) | कोई इकाई दूसरी इकाई की "संबंधित इकाई" होती है यदि दोनों में से कोई भी इकाई दूसरी इकाई को नियंत्रित करती है, या दोनों इकाइयाँ सामान्य नियंत्रण के अधीन होती हैं। | |
| स्पष्टीकरण.— इस खंड के प्रयोजन के लिए नियंत्रण में किसी संस्था में पचास प्रतिशत से अधिक मतों और मूल्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व शामिल है; | ||
| (एफ) | "निष्क्रिय आय" में निम्नलिखित माध्यमों से प्राप्त आय शामिल है,— |
| (i) | लाभांश; | |
| (ii) | ब्याज; | |
| (iii) | ब्याज के समतुल्य आय; | |
| (iv) | किराया और रॉयल्टी (गैर-वित्तीय इकाई के कर्मचारियों द्वारा कम से कम आंशिक रूप से संचालित व्यवसाय के सक्रिय संचालन में प्राप्त किराए और रॉयल्टी के अलावा); | |
| (v) | वार्षिकी; | |
| 98क[(vi) | वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री या विनिमय से होने वाले लाभ और हानि की अधिकता;] | |
| (vii) | किसी भी वित्तीय परिसंपत्ति में लेनदेन (जिसमें वायदा, अग्रिम, विकल्प और इसी तरह के लेनदेन शामिल हैं) से होने वाले लाभ और हानि की अधिकता; | |
| (viii) | विदेशी मुद्रा लाभ और विदेशी मुद्रा हानि की अधिकता; | |
| (ix) | स्वैप से प्राप्त शुद्ध आय; या | |
| (x) | नकद मूल्य बीमा अनुबंधों के तहत प्राप्त राशियाँ: | |
| बशर्ते कि निष्क्रिय आय में, वित्तीय परिसंपत्तियों के डीलर के रूप में नियमित रूप से कार्य करने वाली गैर-वित्तीय इकाई के मामले में, ऐसे डीलर के रूप में उसके व्यवसाय के सामान्य क्रम में किए गए किसी भी लेनदेन से होने वाली कोई भी आय शामिल नहीं होगी। |
(7) "रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था" से तात्पर्य है,—
| (क) | कोई वित्तीय संस्था (गैर-रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को छोड़कर) जो भारत में निवासी है, लेकिन ऐसी संस्था की कोई शाखा जो भारत के बाहर स्थित है, उसे इसमें शामिल नहीं किया गया है; और | |
| (ख) | किसी वित्तीय संस्था (गैर-रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था के अलावा) की कोई शाखा, जो भारत में निवासी नहीं है, यदि वह शाखा भारत में स्थित है; |
(8) "रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति" से तात्पर्य है,—
| (क) | एक या एक से अधिक निर्दिष्ट अमेरिकी व्यक्ति; या | |
| (ख) | एक या एक से अधिक व्यक्ति, सिवाय,— |
| 98ख | [(i) एक इकाई, जिसके शेयर एक या एक से अधिक स्थापित प्रतिभूति बाजारों में नियमित रूप से कारोबार करते हैं; | |
| (ii) | कोई भी इकाई जो मद (i) में उल्लिखित इकाई की संबंधित इकाई हो;] | |
| (iii) | एक सरकारी संस्था; | |
| (iv) | एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन; | |
| (v) | एक केंद्रीय बैंक; या | |
| (vi) | एक वित्तीय संस्था, | |
| जो व्यक्ति भारत के बाहर किसी देश या क्षेत्र (संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर) के कर कानूनों के तहत उस देश या क्षेत्र का निवासी हो, या किसी ऐसे मृतक की संपत्ति हो जो भारत के बाहर किसी देश या क्षेत्र (संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर) के कर कानूनों के तहत उस देश या क्षेत्र का निवासी था; |
(9) "निर्दिष्ट अमेरिकी व्यक्ति" से तात्पर्य एफएटीसीए समझौते के अनुच्छेद 1 के खंड (ff) के उपखंड (i) से (xiii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य अमेरिकी व्यक्ति से है;
95क[(9ए) "निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा उत्पाद" से तात्पर्य ऐसे किसी उत्पाद से है जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता हो, अर्थात्:—
| ((क | यह एक ही फिएट मुद्रा का डिजिटल प्रतिनिधित्व है; | |
| (ख) | यह भुगतान लेनदेन करने के उद्देश्य से धनराशि प्राप्त होने पर जारी किया जाता है; | |
| (ग) | इसे जारीकर्ता पर उसी फिएट मुद्रा में नामित दावे द्वारा दर्शाया जाता है; | |
| (घ) | इसे जारीकर्ता के अलावा किसी अन्य प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति द्वारा भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है; और | |
| (ङ) | जारीकर्ता पर लागू होने वाली नियामक आवश्यकताओं के अनुसार, उत्पाद धारक के अनुरोध पर इसे किसी भी समय और सममूल्य पर उसी फिएट मुद्रा में भुनाया जा सकता है। | |
| स्पष्टीकरण-इस खंड के प्रयोजनों के लिए, — |
| (i) | 'निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मनी उत्पाद' में ऐसा उत्पाद शामिल नहीं है जो ग्राहक के निर्देशों के अनुसार ग्राहक से किसी अन्य व्यक्ति को धनराशि हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्य से बनाया गया हो; | |
| (ii) | यदि हस्तांतरण करने वाली इकाई के सामान्य व्यवसाय के दौरान, ऐसे उत्पाद से संबंधित धनराशि हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने के निर्देशों की प्राप्ति के 60 दिनों से अधिक समय तक रखी जाती है, या यदि कोई निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं, तो ऐसे उत्पाद से संबंधित धनराशि धनराशि की प्राप्ति के 60 दिनों से अधिक समय तक रखी जाती है, तो उत्पाद को केवल धनराशि हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नहीं बनाया जाता है; | |
| (iii) | "फिएट मुद्रा" से तात्पर्य किसी देश या क्षेत्र की आधिकारिक मुद्रा से है, जो उस देश या क्षेत्र द्वारा या उस देश या क्षेत्र के नामित केंद्रीय बैंक या मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी की जाती है, जिसे भौतिक बैंक नोटों या सिक्कों या विभिन्न डिजिटल रूपों में मुद्रा के रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें बैंक भंडार और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं, वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा उत्पाद (निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा उत्पादों सहित) शामिल हैं;] |
(10) "अमेरिकी व्यक्ति" से तात्पर्य है,—
| (क) | कोई व्यक्ति, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक या निवासी हो; | |
| (ख) | संयुक्त राज्य अमेरिका में या संयुक्त राज्य अमेरिका या उसके किसी राज्य के कानूनों के तहत गठित साझेदारी या निगम; | |
| (ग) | एक ट्रस्ट यदि,— |
| (i) | संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर स्थित किसी न्यायालय को लागू कानून के तहत ट्रस्ट के प्रशासन से संबंधित लगभग सभी मुद्दों के संबंध में आदेश या निर्णय देने का अधिकार होगा; और | |
| (ii) | एक या एक से अधिक अमेरिकी व्यक्तियों के पास ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार है; या |
| (घ) | किसी मृतक की संपत्ति जो संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक या निवासी था; |
(11) "यूएस रिपोर्ट करने योग्य खाता" का अर्थ है रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा बनाए रखा गया एक वित्तीय खाता और, नियम 114एच में प्रदान की गई उचित परिश्रम प्रक्रियाओं के अनुसार, एक या अधिक निर्दिष्ट यूएस व्यक्तियों द्वारा या संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित नहीं होने वाली किसी इकाई द्वारा एक या अधिक नियंत्रक व्यक्तियों के साथ, जो एक निर्दिष्ट यूएस व्यक्ति है, के पास होने के रूप में पहचाना जाता है;
(12) "अमेरिकी स्रोत से प्राप्त रोक योग्य भुगतान" से तात्पर्य ब्याज (जिसमें मूल निर्गम छूट भी शामिल है), लाभांश, किराया, वेतन, मजदूरी, प्रीमियम, वार्षिकी, मुआवजा, पारिश्रमिक, वेतन और अन्य निश्चित या निर्धारित वार्षिक या आवधिक लाभ, मुनाफा और आय के किसी भी भुगतान से है, यदि ऐसा भुगतान संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर के स्रोतों से किया जाता है:
बशर्ते कि अमेरिकी स्रोत से प्राप्त होने वाले रोके जाने योग्य भुगतान में ऐसा कोई भी भुगतान शामिल नहीं होगा जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रासंगिक राजकोषीय विनियमों में रोके जाने योग्य भुगतान के रूप में नहीं माना जाता है;
(13) "विदहोल्डिंग फॉरेन पार्टनरशिप" का अर्थ है एक विदेशी साझेदारी जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ विदहोल्डिंग समझौता किया है जिसमें वह अपने साझेदारों, लाभार्थियों या मालिकों के लिए किए गए सभी भुगतानों के लिए प्राथमिक विदहोल्डिंग जिम्मेदारी लेने के लिए सहमत है;
(14) "विदहोल्डिंग फॉरेन ट्रस्ट" का अर्थ है एक विदेशी ट्रस्ट जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ विदहोल्डिंग समझौता किया है जिसमें वह अपने साझेदारों, लाभार्थियों या मालिकों के लिए किए गए सभी भुगतानों के लिए प्राथमिक विदहोल्डिंग जिम्मेदारी लेने के लिए सहमत है।

