आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 114

नियम संख्या.

114

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

करार की अनुपालन लेखापरीक्षा ।

114. (1) सन्निकट मूल्य के संबंध में अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी और निर्धारिती पर अधिकार क्षेत्र होने के संबंध में करार में सम्मिलित प्रत्येक वर्ष के लिए करार की अनुपालन लेखा परीक्षा करेगा।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी निम्नलिखित की अपेक्षा कर सकेगा-

(क)  निर्धारिती को करार की शर्तों के अनुपालन को प्रमाणित करने के लिए, जिसमें महत्वपूर्ण अवधारणाओं की संतुष्टि, सहायक डेटा या सूचना की शुद्धता और अंतरण मूल्य निर्धारण पद्धति के उपयोजन की सततता सम्मिलित है, और
(ख) निर्धारिती को यह पुष्टि करने के लिए कोई भी सूचना, या दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा कि करार की शर्तों का अनुपालन किया गया है।

(3) अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी एकपक्षीय करार की दशा में आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) को और द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार की दशा में भारत के सक्षम प्राधिकारी को अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें करार की शर्तों के साथ निर्धारिती द्वारा अनुपालन के संबंध में अपने निष्कर्षो का उल्लेख किया गया है।

(4) प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान ) रिपोर्ट को बोर्ड को अग्रेषित करेगा, जहां करार की शर्तों का पालन करने में निर्धारिती की ओर से विफलता का पता चलता है और करार को रद्द करना आवश्यक है।

(5) अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी द्वारा उस मास के अंत से छह मास के भीतर प्रस्तुत की जाएगी जिसमें नियम 113 में निर्दिष्ट वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट ऐसे अधिकारियों द्वारा प्राप्त की जाती है।

(6) यदि नियम 109 के अन्तर्गत करार किया गया है तो अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी द्वारा कवर किये गये संव्यवहारों की नियमित लेखापरीक्षा नहीं की जायेगी, सिवाय उस स्थिति के जब करार को नियम 116 के अन्तर्गत रद्द कर दिया गया हो।

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