आवेदन में संशोधन ।
112. (1) एक आवेदक करार की शर्तों को अंतिम रूप देने से पहले, किसी भी स्तर पर एक आवेदन में संशोधन के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकेगा।
(2) प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान ) ( एकतरफा करार के लिए) या भारत के सक्षम प्राधिकारी ( द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए) आवेदन में संशोधन की अनुमति दे सकते हैं, यदि अगर ऐसे संशोधन से मूल रूप से दाखिल आवेदन की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

