आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

नियम संख्या. 111

नियम संख्या.

111

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

करार की वापसी ।

111. (1) इस नियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, करार, किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में आसन्निकट कीमत अवधारित करने के लिए उपबंध कर सकेगा, या वह रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसमें वापस लेने के वर्ष के दौरान ऐसी आसन्निकट कीमत अवधारित की जाएगी (जिसे इसमें वापसी उपबंध कहा गया है) ।

(2) वापसी उपबंध निम्नलिखित के अध्यधीन होगा: -

(क)  अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार उस अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के समान है जिस पर करार (वापसी उपबंध के अतिरिक्त) लागू होता है;
(ख) सुसंगत वापसी वर्ष के लिए आय की विवरणी आवेदक द्वारा धारा 263 (1) (ग) में निर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत की गई है या प्रस्तुत किया जाता है,
(ग)  अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में रिपोर्ट खंड (ख);
(घ)  एक अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में वापसी उपबंध की प्रयोज्यता, आवेदक द्वारा उन सभी वापसी वर्षों के लिए अनुरोध किया गया है जिनमें आवेदक द्वारा उक्त अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार किया गया है, और
(ङ) प्ररूप संख्या 51 में वापसी की मांग करने वाला आवेदन उपनियम (5) के अनुसार किया गया है।

(3) उपनियम (2) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, वापसी वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के लिए वापसी उपबंध प्रदान नहीं किया जाएगा, यदि-

(क)  उक्त वर्ष के लिए उक्त अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के सन्निकट मूल्य का निर्धारण अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील का विषय रहा है और अपीलीय न्यायाधिकरण ने करार पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी भी समय ऐसी अपील का निपटान करने का आदेश पारित किया है; या
(ख) वापसी उपबंध के आवेदन से आवेदक की कुल आय को कम करने या नुकसान को बढ़ाने का प्रभाव होता है, यथास्थिति, जैसा कि उक्त वर्ष की आय की विवरणी में घोषित किया गया है।

(4) जहां वापसी उपबंध उस पद्धति को निर्दिष्ट करता है जिससे किसी वापसी वर्ष में सन्निकट मूल्य विनिर्धारित किया जाएगा, तो ऐसा पद्धति उसी पद्धति के समान होगा जिस पर किसी भी कर

वर्ष में किए जाने वाले उसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के सन्निकट मूल्य के विनिर्धारण के लिए प्रदान करने पर सहमति हुई है, जिस पर करार लागू होता है, जो वापसी वर्ष नहीं है।

(5) यदि आवेदक वापसी उपबंध के साथ करार करना चाहता है तो वह आवेदन के साथ प्ररूप संख्या 51 में ₹500000 के अतिरिक्त शुल्क के संदाय के सबूत के साथ अनुरोध प्रस्तुत कर सकेगाI

फ़ुटनोट