निधि द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण
10फख. (1) धारा 9क की उपधारा (5) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विवरण पात्र विनिधान निधि द्वारा उसमें उपदर्शित रीति में सम्यकत: सत्यापित करके निधि पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को या उस निर्धारण अधिकारी को जिसकी उस पर अधिकारिता होती यदि धारा 9 के उपबंधों न होते तो निधि भारत में कराधेय होती, को प्ररूप 3गडट में प्रस्तुत की जाएगी।
(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक विवरण डिजीटल हस्ताक्षर के अधीन इलैक्ट्रानिकी रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।
(3) प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) डाटा के सुरक्षित कैप्चर और पारेषण के लिए प्रक्रियाओं, प्रारूपों तथा मानकों को विनिर्दिष्ट करेगा तथा वह उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति में वार्षिक विवरण को प्रस्तुत करने के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुन:प्राप्ति नीतियों को बनाने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

