पारिश्रमिक
10पच. (1) अनुमोदनकर्ता पैनल की बैठक में भाग लेने के लिए उक्त पैनल का अध्यक्ष और अन्य सदस्य निम्नलिखित के हकदार होंगे-
(i) छह हजार रुपए प्रतिदिन की बैठक फीस ; और
(ii) यात्रा भत्ते जिसके अंर्तगत स्थानीय यात्रा और दैनिक भत्तों के लिए परिवहन प्रभार भी हैं (जिसके अंर्तगत आवास भी है) जैसा कि भारत सरकार के विशेष सचिव रैंक के अधिकारी को ग्राह्य है।
(2) अनुमोदनकर्ता पैनल का व्यय केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के बजटीय अनुदानों से किया जाएगा।]

