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नियम संख्या. 10नड़

प्रक्रिया

नियम संख्या.

10नड़

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/12/2025

प्रक्रिया

प्रक्रिया

10नड़. (1) सुरक्षित सश्रय के विकल्प के प्रयोग के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को, निर्धारिती आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के नीचे स्पष्टीकरण 2 में विनिर्दिष्ट नियत तारीख से पूर्व सभी परिप्रेक्ष्यों में पूर्ण प्ररूप निम्नलिखित के लिए 3 गड़चक प्रस्तुत करेगा—

  (i) सुसंगत निर्धारण वर्ष यदि विकल्प का प्रयोग केवल उस निर्धारण वर्ष के लिए किया गया है; या

 (ii) निर्धारण वर्षों के पहले वर्ष के लिए यदि विकल्प का प्रयोग एक से अधिक निर्धारण वर्ष के लिए किया गया है :

परंतु यह कि, यथास्थिति, सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए या सुसंगत निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारिती द्वारा आय-कर विवरणी प्ररूप 3गड़चक प्रस्तुत करने की तारीख को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।

(2) वैध रूप से प्रयोग किया गया सुरक्षित सश्रय का विकल्प प्ररूप 3गड़चक में विनिर्दिष्ट अवधि या पांच वर्ष की अवधि के लिए, जो भी कम हो, प्रवृत्त रहेगा :

परंतु यह कि आरंभिक निर्धारण वर्ष के पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष या वर्षों के संबंध में निर्धारण अधिकारी को उस वर्ष की आय-कर की विवरणी प्रस्तुत करने से पूर्व पात्र संव्यवहारों, उनकी मात्र, लाभ के मार्जिन या उपदर्शित ब्याज की दर या कमीशन को दर्शाते हुए एक विवरणी प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह और कि प्रारंभिक निर्धारण वर्ष के पश्चात् किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में सुरक्षित सश्रय का विकल्प प्रवत्त नहीं रहेगा, यदि—

  (i) सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प को निर्धारिती द्वारा यथास्थिति, अंतरण कीमत अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध आक्षेप फाइल करने पर अंतरण कीमत अधिकारी द्वारा उपनियम (11) के अधीन या आयुक्त द्वारा उपनियम (8) के अधीन अवैध निर्धारित कर दिया जाता है; या

 (ii) पात्र निर्धारिती सुरक्षित सश्रय के विकल्प को सुसंगत निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारण अधिकारी को इस निमित्त एक घोषणा प्रस्तुत करके छोड़ देता है:

27[परंतु यह भी कि नियम 10नघ के उप-नियम (2क) के अधीन सुरक्षित प्राश्रय के विकल्प का विधिमान्य रूप से उपयोग करने की दशा में, ''पांच'' शब्द के स्थान पर ''तीन'' शब्द रखा जाएगा।]

27क[परंतु यह भी कि इस उपनियम में की कोई बात नियम 10नघ के उपनियम (3ख) में विधिमान्य रूप से प्रयुक्त सुरक्षित संश्रय के विकल्प को लागू नहीं होगी। और;]

(3) प्ररूप 3गड़चक की प्राप्ति पर निर्धारण अधिकारी निर्धारती के सुरक्षित सश्रय के विकल्प को वैध रूप से प्रयोग किया गया मानने से पूर्व सत्यापन करेगा कि क्या—

  (i) क्या विकल्प का प्रयोग करने वाला निर्धारिती कोर्इ पात्र निर्धारिती है; और

 (ii) जिस संव्यवहार के विषय में विकल्प का प्रयोग किया जा रहा है क्या वह पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार है।

(4) जहां निर्धारण अधिकारी किसी निर्धारिती के सुरक्षित सश्रय के विकल्प के प्रयोग के वैध होने पर संदेह करता है तो वह निर्धारिती की पात्रता या अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या दोनों के सुरक्षित सश्रय के प्रयोजन के लिए अवधारण के लिए अंतरण कीमत अधिकारी को निर्देश करेगा।

(5) उपनियम (4) और उपनियम (10) के प्रयोजन के लिए कीमत अंतरण अधिकारी लिखित सूचना द्वारा निर्धारिती से ऐसी सूचना या दस्तावेज या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझ्ो और निर्धारिती पुन: ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।

(6) जहां—

(क) कीमत अंतरण अधिकारी द्वारा अपेक्षित सूचना या दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य को निर्धारिती प्रस्तुत नहीं करता है; या

(ख) अंतरण कीमत अधिकारी पाता है कि निर्धारिती पात्र निर्धारिती नहीं है; या

(ग) अंतरण कीमत अधिकारी पाता है कि वह अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार जिसकी बाबत उपनियम (1) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग किया गया है एक पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार नहीं है,

तो अंतरण कीमत अधिकारी लिखित आदेश द्वारा उपनियम (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को अवैघ घोषित कर देगा और उक्त आदेश की एक प्रति की तामील निर्धारिती और निर्धारण अधिकारी को करना पारित करवाएगा :

परंतु यह कि निर्धारिती द्वारा किसी विकल्प को अवैध घोषित करने का कोर्इ आदेश निर्धारिती को सुने जाने का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(7) यदि निर्धारिती उपनियम (6) या उपनियम (11) के अधीन किसी विकल्प को अवैध घोषित करने के अंतरण कीमत अधिकारी के आदेश पर आक्षेप करता है तो वह आयुक्त के पास जिसका अंतरण कीमत अधिकारी अधीनस्थ है अंतरण अधिकारी के आदेश की प्राप्ति से पंद्रह दिन के भीतर अपने आक्षेपों को फाइल कर सकेगा।

(8) आयुक्त, उपनियम (7) में निर्दिष्ट आदेशों की प्राप्ति पर निर्धारिती को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प की वैधता के विषय में या अन्यथा समुचित आदेश पारित करेगा और उक्त आदेश की एक प्रति की निर्धारिती ओर निर्धारण अधिकारी को तामील करना पारित करेगा।

(9) उस दशा में, जहां निर्धारिती द्वारा प्रयुक्त विकल्प को विधिमान्य अभिनिर्धारित किया गया है, वहां निर्धारण अधिकारी यह सत्यापित करने के लिए अग्रसर होगा कि क्या निर्धारिती द्वारा सुसंगत पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की बाबत घोषित की गर्इ अंतरण कीमत नियम 10नघ के उपनियम (2) 28[या यथास्थिति उपनियम (2क)] में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अनुसार है और यदि यह उक्त परिस्थितियों के अनुसार नहीं है तो निर्धारण अधिकारी नियम 10नघ के उपनियम (2) 28[या यथास्थिति उपनियम (2क)] में विनिर्दिष्ट प्रचालन लाभांतर या ब्याज या कमीशन की दर अंगीकृत करेगा।

(10) जहां पर, उन तथ्यों और परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया है, जिनके आधार पर निर्धारिती द्वारा प्रयुक्त विकल्प को विधिमान्य अभिनिर्धारित किया गया था और निर्धारण अधिकारी के पास किसी निर्धारिती या उस अवधि के भीतर आने वाले प्रारंभिक निर्धारण वर्ष से भिन्न, जिसके लिए किसी निर्धारिती द्वारा विकल्प का प्रयोग किया गया था, किसी निर्धारण वर्ष के लिए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की पात्रता के बारे में संदेह का कारण है तो वह सुरक्षित बंदरगाह के प्रयोजन के लिए निर्धारिती या अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या दोनों की पात्रता के अवधारण के लिए अंतरण कीमत निर्धारण अधिकारी को निर्देश करेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, तथ्यों और परिस्थितियों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-

(क) अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की बाबत निर्धारिती की फलनीय रूपरेखा;

(ख) निर्धारिती द्वारा उठार्इ गर्इ जोखिम;

(ग) अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार की बाबत निर्धारिती की भूमिका को शासित करने वाली सारभूत संविदात्मक शर्तें;

(घ) नियम 10नख के उपनियम (2) या उपनियम (3) में यथानिर्दिष्ट निर्धारिती का आचरण; या

(ड़) अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार की सारभूत प्रकृति।

(11) अंतरण कीमत निर्धारण अधिकारी, उपनियम (10) के अधीन किसी निर्देश की प्राप्ति पर, लिखित में आदेश द्वारा, निर्धारिती को सुनवार्इ का अवसर देने और निर्धारिती तथा निर्धारण अधिकारी पर उक्त आदेश की एक प्रति की तामील करवाने के पश्चात् सुसंगत वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा प्रयुक्त विकल्प की विधिमान्यता का या अन्यथा अवधारण करेगा।

(12) इस नियम में अंतर्विष्ट कोर्इ बात, पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से भिन्न अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की बाबत धारा 92गक के अधीन निर्धारण अधिकारी की निर्देश करने की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी।

(13) जहां पर किसी पात्र निर्धारिती द्वारा उपनियम (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा किए गए किसी पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की बाबत सुरक्षित बंदरगाह के विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया है या निर्धारिती द्वारा प्रयुक्त विकल्प अविधिमान्य अभिनिर्धारित कर दिया गया है, वहां पर ऐसे अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की बाबत भिन्न कीमत का अवधारण नियम 10घ के उपनियम (2) 29[या यथास्थिति, उपनियम (2क)] में यथाविनिर्दिष्ट लाभांतर या ब्याज या कमीशन की दर को ध्यान में रखे बिना धारा 92ग और धारा 92गक के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,—

  (i) निर्धारण अधिकारी द्वारा उपनियम (4) के अधीन कोर्इ भी निर्देश उस मास की समाप्ति से दो मास की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा जिसमें उसके द्वारा प्ररूप 3गड़चक प्राप्त किया गया है;

 (ii) अंतरण कीमत निर्धारण अधिकारी द्वारा उपनियम (6) या उपनियम (11) के अधीन कोर्इ आदेश उस मास की समाप्ति से दो मास की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा जिसमें उसके द्वारा निर्धारण अधिकारी से यथास्थिति, उपनियम (4) या उपनियम (10) के अधीन निर्देश प्राप्त किया गया है;

(iii) आयुक्त द्वारा उपनियम (8) के अधीन आदेश, उस मास की समाप्ति से दो मास की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा जिसमें उसके द्वारा उपनियम (7) के अधीन निर्धारिती द्वारा फाइल आक्षेप प्राप्त किया गया है।

(15) यदि, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या अंतरण कीमत निर्धारण अधिकारी या आयुक्त उपनियम (14) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, यथास्थिति, कोर्इ निर्देश नहीं करता है या कोर्इ आदेश पारित नहीं करता है तो निर्धारिती द्वारा प्रयुक्त सुरक्षित बंदरगाह के विकल्प को विधिमान्य माना जाएगा।

 

27. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2017 द्वारा 1.4.2017 से भूतलक्षी प्रभाव से अंत:स्थापित।

27क. आय-कर (नौवा संशोधन) नियम, 2020 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.4.2020 से अंत:स्थापित।

28. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2017 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.4.2017 से अंत:स्थापित।

29. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2017 द्वारा 1.4.2017 से भूतलक्षी प्रभाव से अंत:स्थापित।

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