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नियम संख्या. 10नघ

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नियम संख्या.

10नघ

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/12/2025

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10नघ. (1) जहां पात्र निर्धारिती ने पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है और उक्त निर्धारिती द्वारा प्रयुक्त विकल्प नियम 10 नड़ के अधीन अविधिमान्य नहीं ठहराया जाता, ऐसे संव्यवहार के संबंध में निर्धारिती द्वारा घोषित अंतरण मूल्य आय-कर प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाएगा, यदि यह उपनियम (2) 24[या यथास्थिति उपनियम (2क)] में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अनुसार है।

(2) नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में उपनियम (1) में निर्दिष्ट परिस्थितियां उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट होंगी :—

क्र. सं.

पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार

परिस्थितियां

(1)

(2)

(3)

1.

नियम 10नग की मद (i) में निर्दिष्ट सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं के उपबंध।

 

 

उपगत प्रचालन व्यय के संबंध में पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से पात्र निर्धारिती द्वारा घोषित प्रचालन लाभ निम्नलिखित हैं—

(i) 20 प्रतिशत से अनधिक, जहां पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्रविष्टि ऐसे संव्यवहारों का कुल मूल्य पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक न हो; या

(ii) 22 प्रतिशत से अनधिक, जहां पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्रविष्ट ऐसे संव्यवहार का कुल मूल्य पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक है।

2.

नियम 10नग की मद (ii) में निर्दिष्ट सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं के उपबंध।

 

 

 

प्रचालन व्यय के संबंध में पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से पात्र निर्धारिती द्वारा घोषित प्रचालन लाभ निम्नलिखित हैं—

(i) 20 प्रतिशत से अनधिक, जहां पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्रविष्टि ऐसे संव्यवहारों का कुल मूल्य पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक न हो; या

(ii) 22 प्रतिशत से अनधिक, जहां पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्रविष्ट ऐसे संव्यवहार का कुल मूल्य पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक है।

3.

नियम 10नग की मद (iii) में निर्दिष्ट सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं के उपबंध।

प्रचालन व्यय के संबंध में पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से पात्र निर्धारिती द्वारा घोषित प्रचालन लाभ 25 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

4.

नियम 10नग की मद (iv) में निर्दिष्ट अंत:समूह ऋणों को आगे बढ़ाना जब ऋण की रकम 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होती है।

पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों के संबंध में घोषित ब्याज की दर सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष की 30 जून को भारतीय स्टेट बैंक की आधारिक दर से कम नहीं है धन 150 आधारिक प्वाइंट।

5.

नियम 10नग की मद (iv) में निर्दिष्ट अंत:समूह ऋणों को आगे बढ़ाना जब ऋण की रकम 50 करोड़ रुपये से अधिक होती है।

पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों के संबंध में घोषित ब्याज की दर सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष की 30 जून को भारतीय स्टेट बैंक की आधारिक दर से कम नहीं है धन 300 आधारिक प्वाइंट।

6.

नियम 10नग की मद (v) की उपमद () में निर्दिष्ट निगम प्रतिभूति का उपबंध करना।

पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों के संबंध में घोषित कमीशन या फीस प्रतिभूत रकम पर प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत या कम दर पर है।

7.

नियम 10नग की मद (v) की उपमद () में निर्दिष्ट निगम प्रतिभूति का उपबंध करना।

पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों के संबंध में घोषित कमीशन या फीस प्रतिभूत रकम पर प्रतिवर्ष 1.75 प्रतिशत या कम दर पर है।

8.

नियम 10नग की मद (vi) में निर्दिष्ट सॉफ्टवेयर के विकास से पूर्णत: या भागत: संबंधित संविदा अनुसंधान और विकास सेवाओं का उपबंध।

पात्र निर्धारिती द्वारा पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों से उपगत प्रचालन व्ययों के संबंध में घोषित प्रचालन लाभ मार्जिन 30 प्रतिशत से कम नहीं है।

9.

नियम 10नग की मद (vii) में निर्दिष्ट सामान्य भेषीय औषधियों से पूर्णत: या भागत: संबंधित संविदा अनुसंधान और विकास सेवाओं का उपबंध।

पात्र निर्धारिती द्वारा पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों से उपगत प्रचालन व्ययों के संबंध में घोषित प्रचालन लाभ मार्जिन 29 प्रतिशत से कम नहीं है।

10.

नियम 10नग की मद (viii) में निर्दिष्ट कोर ऑटो संघटकों का विनिर्माण और निर्यात।

पात्र निर्धारिती द्वारा पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों से उपगत प्रचालन व्ययों के संबंध में घोषित प्रचालन लाभ मार्जिन 12 प्रतिशत से कम नहीं है।

11.

नियम 10नग की मद (ix) में निर्दिष्ट गैर कोर ऑटो संघटकों का विनिर्माण और निर्यात।

पात्र निर्धारिती द्वारा पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों से उपगत प्रचालन व्ययों के संबंध में घोषित प्रचालन लाभ मार्जिन 8.5 प्रतिशत से कम नहीं है।

25[(2क) नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय पात्र संव्यवहार के संबंध में उपनियम (1) में निर्दिष्ट परिस्थितियां उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि यथाविनिर्दिष्ट होगी:—

क्रम सं.

पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार

परिस्थितियां

(1)

(2)

(3)

1.

नियम 10 नग की मद (i) में निर्दिष्ट साफ्टवेयर विकास सेवाओं के लिए उपबंध।

 

 

पात्र निर्धारिती द्वारा प्रचालन व्यय के संबंध में उपगत पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों से घोषित प्रचालन लाभ मार्जिन—

(i) 17 प्रतिशत से कम नहीं है, जहां अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार का मूल्य एक सौ करोड़ रुपए की राशि से अनधिक है; या

(ii) 18 प्रतिशत से कम नहीं है, जहां अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार का मूल्य एक सौ करोड़ रूपए की राशि से अधिक है किंतु दो सौ करोड़ रुपए की राशि से अनधिक है।

2.

नियम 10नग की मद (ii) में निर्दिष्ट सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं का उपबंध।

 

 

पात्र निर्धारिती द्वारा प्रचालन व्यय के संबंध में पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों से घोषित प्रचालन लाभ मार्जिन—

 (i) 17 प्रतिशत से कम नहीं है, जहां पूर्व वर्ष के दौरान किए गए ऐसे संव्यवहारों का समग्र मूल्य एक सौ करोड़ रुपए की राशि से अनधिक है; या

(ii) 18 प्रतिशत से कम नहीं है, जहां पूर्व वर्ष के दौरान किए गए ऐसे संव्यवहारों का समग्र मूल्य एक सौ करोड़ रुपए की राशि से अधिक है किंतु दो सौ करोड़ रुपए की राशि से अनधिक है।

3.

नियम 10नग की मद (iii) में बाह्म स्रोत से ज्ञान प्रसंस्करण सेवाओं का उपबंध।

 

 

 

अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों का मूल्य दो सौ करोड़ रुपए की राशि से अनधिक है और पात्र निर्धारिती द्वारा प्रचालन व्यय के संबंध में पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों से घोषित प्रचालन लाभ मार्जिन—

(i) 24 प्रतिशत से कम नहीं है और प्रचालन व्यय के संबंध में कर्मचारी लागत कम से कम 60 प्रतिशत है;

(ii) 21 प्रतिशत से कम नहीं है और प्रचालन व्यय के संबंध में कर्मचारी लागत 40 प्रतिशत या अधिक किंतु 60 प्रतिशत से कम है; और

(iii) 18 प्रतिशत से कम नहीं है और प्रचालन व्यय के संबंध में कर्मचारी लागत 40 प्रतिशत से अनधिक है।

4.

नियम 10नग की मद (iv) में निर्दिष्ट अंतरासमूह ऋण देना, जहां ऋण की रकम भारतीय रूपए के अंकित मूल्य में है।

 

 

 

 

 

पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में घोषित ब्याज दर सुसंगत पूर्व वर्ष के एक अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्ष के लिए ऋण देने की दर की निधियों की लागत से कम नहीं है, धन—

(i) 175 आधारिक बिंदु, जहां सहयुक्त उपक्रम की 25क[***] प्रत्यय रेटिंग एएए से ए या उसके समतुल्य है;

(ii) 325 आधारिक बिंदु, जहां सहयुक्त उपक्रम की 25क[***] प्रत्यय रेटिंग बीबीबी-, बीबीबी या बीबीबी + या उसके समतुल्य है;

(iii) 475 आधारिक बिंदु, जहां सहयुक्त उपक्रम की 25क[***] प्रत्यय रेटिंग बीबी से बी या उसके समतुल्य है;

(iv) 625 आधारिक बिंदु, जहां सहयुक्त उपक्रम की 25क[***] प्रत्यय रेटिंग सी से डी या उसके समतुल्य है; या

(v) 425 आधारिक बिंदु, जहां सहयुक्त उपक्रम की सीआरआईएसआईएल प्रत्यय रेटिंग उपलब्ध नहीं है और सहयुक्त उपक्रम को दिए गए ऋण की रकम, जिसके अंतर्गत सभी सहयुक्त उपक्रमों को ऋण है, भारतीय रुपए में सुसंगत पूर्व वर्ष के 31 मार्च को समग्र रूप से एक सौ करोड़ रुपए की राशि से अनधिक है;

25ख[5.

नियम 10नग के खंड (iv) में निर्दिष्ट अंतरा-समूह ऋणों को देना, जहां ऋण की रकम का अवधारण विदेशी मुद्रा में है।

पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में घेषित ब्याज दर सुसंगत पूर्व वर्ष के 30 सितंबर की स्थिति के अनुसार सुसंगत विदेशी मुद्रा में संदर्भ दर से कम नहीं है, धन,--

() यदि सहबद्ध उद्यम को दिए ऋण की रकम जिसके अंतर्गत सभी सहबद्ध उद्यमों को दिया गया ऋण सम्मिलित है, सुसंगत पूर्व पर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार समग्र रूप से 250 करोड़ भारतीय रूपए को राशि के समतुल्य से अनधिक नहीं होती है:

  (i) 150 आधारिक बिन्दु, जहां सहबद्ध उद्यम की क्रेडिट रेटिंग एएए, एए+, एए, एए-, ए+, ए, ए- या समतुल्य है;

  (ii) 300 आधारिक बिन्दु, जहां सहबद्ध उद्यम की क्रेडिट रेटिंग बीबीबी+, बीबीब– या समतुल्य है;

  (iii) 400 आधारिक बिन्दु, जहां सहबद्ध उद्यम की रेटिंग बीबी+, बीबी, बीबी-, बी+, बी, बी-, सी+, सी, सी-, डी या समतुल्य है या जहां सहबद्ध उद्यमों की क्रेडिट रेटिंग उपलब्ध नहीं है;

() यदि सहबद्ध उद्यम को दिए गए ऋण की रकम, जिसके अंतर्गत सभी सहबद्ध उद्यमों को दिया गया ऋण सम्मिलित है, सुसंगत पूर्व वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार समग्र रूप से 250 करोड़ भारतीय रूपए की राशि के समतुल्य से अधिक होती है:

  (i) 150 आधारिक बिन्दु, जहां सहबद्ध उद्यम की क्रेडिट रेटिंग एएए, एए+, एए, एए-, ए+, ए, ए- या समतुल्य है;

  (ii) 300 आधारिक बिन्दु, जहां सहबद्ध उद्यम की क्रेडिट रेटिंग बीबीबी+, बीबीबी, बीबीबी-, या समतुल्य है;

  (iii) 450 आधारिक बिन्दु, जहां सहबद्ध उद्यम की क्रेडिट रेटिंग बीबी+, बीबी, बीबी-, बी+, बी, बी- या समतुल्य है;

  (iv) 600 आधारिक बिन्दु, जहां सहबद्ध उद्यम की क्रेडिट रेटिंग सी+, सी, सी-, डी या समतुल्य या जहां सहबद्ध उद्यमों की क्रेडिट उपलब्ध नहीं है।]

6.

नियम 10नग की मद (v) की उपमद () या उपमद () में निर्दिष्ट निगमित प्रत्याभूति का उपबंध।

पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों के संबंध में घोषित कमीशन या फीस की दर प्रत्याभूत रकम पर एक प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम नहीं है।

7.

नियम 10नग की मद (vi) में निर्दिष्ट पूर्णतया या भागत: संविदा अनुसंधान और सेवाओं का उपबंध।

पात्र निर्धारिती द्वारा पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों से उपगत प्रचालन व्ययों के संबंध में घोषित प्रचालन लाभ मार्जिन 24 प्रतिशत से कम नहीं है, जहां अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार का मूल्य दो सौ करोड़ रूपए की राशि से अनधिक है।

8.

नियम 10नग की मद (vii) में निर्दिष्ट पूर्णतया या भागत: वर्ग भेषेज औषधियों का संविदा अनुसंधान और सेवाओं का उपबंध।

पात्र निर्धारिती द्वारा पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों से उपगत प्रचालन व्ययों के संबंध में घोषित प्रचालन लाभ मार्जिन 24 प्रतिशत से कम नहीं है, जहां अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार का मूल्य दो सौ करोड़ रूपए की राशि से अनधिक है।

9.

नियम 10नग की मद (viii) में निर्दिष्ट कोर आटो संघटकों का विनिर्माण और निर्यात।

पात्र निर्धारिती द्वारा पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों से उपगत प्रचालन व्ययों के संबंध में घोषित प्रचालन लाभ मार्जिन 12 प्रतिशत से कम नहीं है।

10.

नियम 10नग की मद (ix) में निर्दिष्ट गैर कोर आटो संघटकों का विनिर्माण और निर्यात।

पात्र निर्धारिती द्वारा पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों से उपगत प्रचालन व्ययों के संबंध में घोषित प्रचालन लाभ मार्जिन 8.5 प्रतिशत से कम नहीं है।

11.

नियम 10नग की मद (x) में निम्न मूल्य-वर्धन अंतर समूह सेवाओं की प्राप्ति।

अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार का समस्त मूल्य, जिसके अंतर्गत5 प्रतिशत से अनधिक मार्कअप है किंतु 10 करोड़ की राशि से अनधिक:

परंतु लागत पूलिंग की विधि, लागत पूल से शेयर धारण लागत और अनुलिपि लागत का अपवर्जन तथा विदेशी सहयुक्त उपक्रम द्वारा निर्धारिती को लागतों के आबंटन के लिए इस्तेमाल की गई आबंटन कुंजियों को किसी लेखापाल द्वारा प्रमाणित किया जाता है।]

25ग [स्पष्टीकरण-इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए,—

() "संदर्भ दर" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,--

  (i) अमेरिकी डालर के लिए छह मास की आवधिक प्रत्याभूत ओवरनाइट वित्तीय दर (एसओएफआर), इस समय शिकागो मर्कन्टाइल एक्सचेंज (सीएमई) द्वारा प्रशासित है, 45 आधार बिन्दुओं की वृद्धि के साथ;

  (ii) यूरो के लिए छह मास की यूरो इंटर बैंक प्रस्थापित दर (ईयूआरआईबीओआर), इस समय यूरोपियन मनी मार्किट्स इंस्टीटयूट द्वारा प्रशासित है;

  (iii) यूके पाउंड स्ट्रर्लिंग के लिए छह मास का आवधिक स्ट्रर्लिंग ओवरनाइट इंडेक्स औसत (एसओएनआईए), इस समय आईसीई बैंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन/रिफिनिटिव द्वारा प्रशासित है, 30 आधार बिन्दुओं की वृद्धि के साथ;

  (iv) जापानी येन के लिए, छह मास की टोकियो आवधिक जोखिम मुक्त दर (टीओआरएफ), इस समय क्यूयूआईसीके बैंचमार्कस इनकारपोरेटड द्वारा बैंचमार्कड है, 10 आधार बिन्दुओं की वृद्धि के साथ;

  (v) आस्ट्रेलियन डालर के लिए छह मास की बैंक बिल स्वेप दर (बीबीएसडब्ल्यू) इस समय आस्ट्रेलियन सिक्योरिटिज एक्चेंज द्वारा प्रशासित है; और

  (vi) सिंगापुर डालर के लिए, छह मास की कंपाउडड सिंगापुर ओवरनाइट दर औसत (एसओआरए), इस समय सिंगापुर मानीटरी आथारिटी द्वारा प्रशासित है, 45 आधार बिन्दुओं की वृद्धि के साथ;

() "क्रेडिट रेटिंग" से सहबद्ध उद्यम को क्रेडिट रेटिंग अभिप्रेत है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत एवं भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्ययित क्रेडिट रेटिंग अभिकरण द्वारा समनुदेशित की है, जो सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए लागू होती है, यद्यपि--

  (i) जहां सहबद्ध उद्यम के पास केवल एक क्रेडिट है, तब ऐसी रेटिंग को उसकी क्रेडिट रेटिंग माना जाएगा; और

  (ii) जहां सहबद्ध उद्यम के पास एक से अधिक अभिकरण से क्रेडिट रेटिंग है तब इन रेटिंग है तब इन रेटिंग में से सबसे कम रेटिंग को उसकी क्रेडिट रेटिंग माना जाएगा।]

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) के उपबंध निर्धारण वर्ष 2013-14 और निर्धारण वर्ष के तुरंत पश्चात्वर्ती 4 निर्धारण वर्षों को लागू होंगे।

26[(3क) उप-नियम (1) और उप-नियम (2क) के उपबंध निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा उस निर्धारण वर्ष के तुरंत पश्चातवर्ती दो निर्धारण वर्षों को लागू होंगे:

26क[(3ख) उपनियम (1) और उपनियम (2क) के उपबंध 26ख[निर्धारण वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24] के लिए लागू होंगे];

परंतु जहां पात्र निर्धारिती, यथास्थिति, उप-नियम (2) या उप-नियम (2क) के अधीन विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र है, वहां निर्धारिती को वह विकल्प चुनने का अधिकार होगा जो उसके लिए सर्वाधिक फायदाप्रद है।]

(4) धारा 92ग की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के अधीन पात्र निर्धारिती द्वारा घोषित अंतरण कीमत का कोई सदृश्यता समायोजन और मोक नहीं किया जाएगा और पूर्वोक्त उपनियम (1) और उपनियम (2) 26[या यथास्थिति (2क)] के अधीन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(5) किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में धारा 92घ और धारा 92ड़ के उपबंध इस तथ्य के होते हुए भी कि निर्धारिती ने ऐसे संव्यवहारों के संबंध में सुरक्षित सश्रय के विकल्प का प्रयोग किया है, लागू होंगे।

फ़ुटनोट