करार के अनुपालन की संपरीक्षा
10त. (1) निर्धारिती पर अधिकारिता रखने वाला अंतरण कीमत निर्धारण अधिकारी करार के अधीन आने वाले प्रत्येक वर्ष के लिए करार के अनुपालन की संपरीक्षा करवाएगा।
(2) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए अंतरण कीमत अधिकारी निम्नलिखित की अपेक्षा कर सकेगा—
(i) अंतरण कीमत निर्धारण अधिकारी करार के निबंधनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए करदाता से अपेक्षा करेगा जिसमें, महत्वपूर्ण अवधारणाओं, सहायक डाटा या जानकारी की शुद्धता और अंतरण कीमत निर्धारण पद्धति को लागू करने की सतता सम्मिलित है।
(ii) निर्धारिती यह साबित करने के लिए कि करार के निबंधनों का अनुपालन किया गया है कोर्इ सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षा करेगा।
(3) अंतरण कीमत निर्धारण अधिकारी, आयकर महानिदेशक (अंतरराष्ट्रीय कराधान) को एकपक्षीय करार के मामले में और भारत के सक्षम प्राधिकारी को द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के मामले में उसमें यह उल्लेख करते हुए कि करार के निबंधनों में करदाता द्वारा अनुपालन के विषय में उसके निष्कर्ष हैं, करार में समाविष्ट प्रत्येक वर्ष के लिए लेखापरीक्षा अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
(4) आयकर महानिदेशक (अंतरराष्ट्रीय कराधान) बोर्ड को उस मामले में जहां करार के निबंधनों के अनुपालन में करदाता की ओर से किसी चूक का निष्कर्ष है और करार का रद्दकरण अपेक्षित है, रिपोर्ट अग्रेषित करेगा।
(5) लेखापरीक्षा अनुपालन रिपोर्ट उस मास की समाप्ति से छह मास के भीतर, जिसको अंतरण कीमत निर्धारण अधिकारी द्वारा नियम 10ण में निर्दिष्ट वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होती है, प्रस्तुत की जाएगी।
(6) अंतरण कीमत निर्धारण अधिकारी द्वारा समाविष्ट संव्यवहारों की नियमित संपरीक्षा नहीं की जाएगी यदि नियम 10ठ के अधीन कोर्इ करार किया गया है सिवाय वहां के जहां करार को नियम 10द के अधीन रद्द कर दिया गया है।

