करार का रोलबैक
10ड़क. (1) इस नियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सन्निकट कीमत को अवधारित करने के लिए उपबंध कर सकेगा करार या वह रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसके रोलबैक वर्ष (जिसे इसमें इसके पश्चात् रोलबैक उपबंध कहा गया है) के दौरान व्यक्ति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में सन्निकट कीमत अवधारित होगी।
(2) करार में अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में रोलबैक उपबंध निम्नलिखित के अधीन रहते हुए होगा, अर्थात्:-
(i) अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार समान होगा, जिसे करार (रोलबैक उपबंध से भिन्न) लागू होगा;
(ii) धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में विनिर्दिष्ट देय तारीख से पूर्व आवेदक द्वारा संबंधित रोलबैक वर्षों के लिए आय की विवरणी होगी या देनी होगी;
(iii) धारा 92ड़ के अनुसरण में अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों के संबंध में रिपोर्ट देनी होगी;
(iv) किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में रोलबैक उपबंध का लागू होना, रोलबैक वर्षों में सभी के लिए आवेदक द्वारा अनुरोध करना होगा जिसे उक्त अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार आवेदक द्वारा किया गया था; और
(v) आवेदक को उपनियम (5) के अनुसरण में प्ररूप 3गड़घक में रोलबैक प्राप्ति करने के लिए कोर्इ आवेदन करेगा;
(3) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी रोलबैक उपबंध किसी रोलबैक वर्ष के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में उपबंधित नहीं होगा, यदि,-
(i) उक्त वर्ष के लिए उक्त अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार सन्निकट कीमत का अवधारण अपील अधिकरण के समक्ष किसी अपील की विषय-वस्तु रही है और अपील अधिकरण द्वारा करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व किसी भी समय पर ऐसी अपील को निस्तारण करने वाला कोर्इ आदेश पारित किया है; या
(ii) रोलबैक उपबंध लागू होने का प्रभाव उक्त वर्ष में आय की विवरणी में घोषित यथा आवेदक के, यथास्थिति, कुल आय या हानि को बढ़ाने वाले से कमी करने का प्रभाव का होगा।
(4) जहां रोलबैक उपबंध किसी रोलबैक वर्ष में किए गए किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में अवधारित सन्निकट कीमत को ऐसी रीति में विनिर्दिष्ट करता है जहां वह ऐसी रीति में समान रीति के रूप में होगी जिसे उसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के सन्निकट कीमत के अवधारण के लिए उपलब्ध कराने को सहमत पार्इ गर्इ थी जिसे करार में किसी पूर्ववर्ती वर्ष में किया गया था, रोलबैक वर्ष में नहीं होगी।
(5) आवेदक, यदि वह रोलबैक उपबंध के साथ किसी करार को करने की वांछा रखता है, आवेदन के साथ पांच लाख रुपए की अतिरिक्त फीस के संदाय के सबूत के साथ प्ररूप सं. 3गड़घक में उसका अनुरोध करेगा:
परंतु किसी दशा में, जहां आवेदन 31 मार्च, 2015 को या उससे पूर्व किया गया है, प्ररूप सं. 3गड़घक को 30 जून 2015 को या उससे पूर्व या करार में प्रवेश की तारीख, जो भी पूर्वत्तर हो, को अतिरिक्त फीस के संदाय के सबूत के साथ फाइल कर सकेगा :
परंतु यह और कि उस दशा में नियम 10थ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां करार 31 मार्च, 2015 को या उससे पूर्व किया गया है, प्ररूप सं. 3गड़घक को 30 जून, 2015 को या उससे पूर्व किसी समय अतिरिक्त फीस के संदाय के सबूत के साथ फाइल कर सकेगा और इस नियम के अनुसरण में उक्त करार के रोलबैक उपबंध के लिए करार को पुनरीक्षित कर सकेगा।

