आवेदन की प्रारंभिक प्रक्रिया
10ट. (1) प्ररूप सं. 3 सीर्इडी में फाइल किया गया प्रत्येक आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण होगा और अपेक्षित दस्तावेजों के साथ होगा।
(2) यदि प्ररूप सं. 3 सीर्इडी के आवेदन में कोर्इ त्रुटि जानकारी में आती है या यदि कोर्इ सुसंगत दस्तावेज इससे संलग्न नहीं किया गया है या आवेदन नियम 10ज में किसी निर्दिष्ट परामर्श से पूर्व, फाइल करने की सहमति के अनुसार नहीं है तो आयकर महानिदेशक (अंतरराष्ट्रीय कराधान) (एकपक्षीय करार के लिए) और भारत का सक्षम प्राधिकारी (द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए) आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक मास की समाप्ति से पूर्व आवेदक को कमी बताने वाले एक पत्र की तामील करेगा।
(3) आवेदक कमी बताने वाले पत्र की तामील की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जिसको इस निमित्त आवेदन बढ़ाया गया था या बढ़ाया जा सकता है, आवेदन की कमी को दूर कर सकेगा या उपांतरित कर सकेगा, तथापि कमी को दूर किए जाने या उपांतरण की कुल अवधि तीस दिन से अधिक न हो।
(4) यथास्थिति, आयकर महानिदेशक (अंतरराष्ट्रीय कराधान) या भारत के सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाने पर, यह उपबंध करते हुए आदेश पारित कर सकेगा कि आवेदन को अगे्रषित करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा यदि,—
आवेदन त्रुटिपूर्ण है और उपनियम (3) के अनुसार आवेदक द्वारा त्रुटि को दूर नहीं किया गया है।
(5) उपनियम (4) के अधीन कोर्इ आदेश, आवेदक को सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना पारित नहीं किया जाएगा और यदि कोर्इ आवेदन अग्रसर होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है तो आवेदक द्वारा संदत्त फीस का प्रतिदाय किया जाएगा।

