फाइल करने से पूर्व परामर्श
10ज. (1) इन नियमों के अधीन निर्धारण करार करने के लिए प्रस्ताव करने वाला कोर्इ व्यक्ति लिखित में आवेदन द्वारा फाइल करने से पूर्व परामर्श के लिए अनुरोध कर सकेगा।
(2) फाइल करने से पूर्व परामर्श के लिए अनुरोध आयकर महानिदेशक (अंतरराष्ट्रीय कराधार) प्ररूप संख्या 1 में किया जाएगा।
(3) प्ररूप सं. 3 सीर्इसी में अनुरोध के प्राप्त होने पर दल, नियम 10छ में संदर्भित व्यक्ति से फाइल करने से पूर्व परामर्श करेगा।
(4) भारत का सक्षम प्राधिकारी या उसके प्रतिनिधि द्विपक्षीय या बहुपक्षीय एपीए अंतर्वलित करते हुए, फाइल करने से पूर्व परामर्श से सहबद्ध होंगे।
(5) फाइल करने से पूर्व, अन्य बातों के साथ ये बातें होंगी—
(i) करार के क्षेत्र का अवधारण;
(ii) अंतरण कीमत निर्धारण मुद्दों की पहचान;
(iii) किसी करार के लिए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की उपयुक्तता का निर्धारण;
(iv) करार के विस्तृत निबंधनों की चर्चा;
(6) फाइल करने से पूर्व परामर्श—
(i) करार कर रहे या करार की प्रक्रिया आरंभ कर रहे किसी बोर्ड या व्यक्ति पर आबद्ध नहीं होगा;
(ii) इससे यह नहीं समझा जाएगा कि व्यक्ति ने करार करने के लिए आवेदन किया है।

