लेखापाल से प्राप्त रिपोर्ट की धारा 92ड़ के अधीन दिया जाना
10ड़. ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, जिसने किसी पूर्ववर्ष के दौरान कोर्इ अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या कोर्इ विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार किया है, लेखापाल से प्राप्त रिपोर्ट, जिसका धारा 92ड़ के अधीन दिया जाना आवश्यक है, प्ररूप सं. 3गड़ख में होगी और उसमें वर्णित रीति से सत्यापित की जाएगी।

