आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 10ड़

लेखापाल से प्राप्त रिपोर्ट की धारा 92ड़ के अधीन दिया जाना

नियम संख्या.

10ड़

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/12/2025

लेखापाल से प्राप्त रिपोर्ट की धारा 92ड़ के अधीन दिया जाना

लेखापाल से प्राप्त रिपोर्ट की धारा 92ड़ के अधीन दिया जाना

10ड़. ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, जिसने किसी पूर्ववर्ष के दौरान कोर्इ अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या कोर्इ विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार किया है, लेखापाल से प्राप्त रिपोर्ट, जिसका धारा 92ड़ के अधीन दिया जाना आवश्यक है, प्ररूप सं. 3गड़ख में होगी और उसमें वर्णित रीति से सत्यापित की जाएगी।

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