आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 10घक

कतिपय व्यक्ति द्वारा धारा 92घ के अधीन सूचना और दस्तावेज का अनुरक्षण और प्रस्तुतीकरण।

नियम संख्या.

10घक

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/12/2025

कतिपय व्यक्ति द्वारा धारा 92घ के अधीन सूचना और दस्तावेज का अनुरक्षण और प्रस्तुतीकरण।

13[13क[कतिपय व्यक्ति द्वारा धारा 92घ के अधीन सूचना और दस्तावेज का अनुरक्षण और प्रस्तुतीकरण।]

10घक. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह का घटक अस्तित्व है,—

(i) यदि अंतर्राष्ट्रीय समूह, जिसका ऐसा व्यक्ति घटक अस्तित्व है, का समेकित समूह राजस्व, जैसा कि लेखांकन वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह की समेकित वित्तीय विवरणियों में उपदर्शित है, पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक होता है; और

(ii) अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों का समग्र मूल्य,—

() लेखांकन वर्ष के दौरान, लेखा बहियों के अनुसार पचास करोड़ रुपए से अधिक होता है, या

() लेखांकन वर्ष के दौरान, लेखा बहियों के अनुसार अमूर्त संपत्ति के क्रय, विक्रय, अंतरण, पट्टा या उपयोग के संबंध में दस करोड़ रुपए से अधिक होता है,

अंतर्राष्ट्रीय समूह की निम्नलिखित सूचना और दस्तावेजों को रखेगा और उनका अनुरक्षण करेगा, अर्थात्—

() अंतर्राष्ट्रीय समूह के सभी निकायों की उनके पते सहित सूची :

() संपूर्ण अंर्तराष्ट्रीय समूह के घटक निकायों की विधिक प्रास्थिति और स्वामित्व ढांचे को दर्शित करने वाला चार्ट;

() लेखांकन वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समूह के कारबार का विवरण, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित है,—

(i) कारबार या कारबारों की प्रकृति;

(ii) ऐसे कारबार या कारबारों से लाभों के महत्वपूर्ण चालक;

(iii) राजस्व के निबंधनों में, अंतर्राष्ट्रीय समूह के पांच सर्वाधिक बडे़ उत्पादों या सेवाओं का विवरण और अन्य उत्पाद, जिसके अंतर्गत सेवाएं है, जो समेकित समूह राजस्व के पांच प्रतिशत से अधिक के बराबर है, की पूर्ति श्रंृखला का विवरण;

(iv) अनुसंधान और विकास सेवा से भिन्न अंतर्राष्ट्रीय समूह के सदस्यों के बीच किए गए महत्वपूर्ण सेवा इंतजामों की सूची और संक्षिप्त विवरण;

(v) अंतर्राष्ट्रीय समूह के भीतर मुख्य सेवा प्रदाताओं की क्षमताओं का विवरण;

(vi) सेवा लागत का आबंटन करने और अंत: समूह सेवाओं के लिए संदत्त की जाने वाली कीमतों का अवधारण करने के संबंध में अंतरण कीमत नीतियों के ब्यौरे;

(vii) अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा प्रस्ताव किए जा रहे उत्पादों और सेवाओं के लिए मुख्य भौगोलिक बाजारों की सूची और विवरण;

(viii) अंतर्राष्ट्रीय समूह के घटक अस्तित्वों, जो समूह के राजस्व या आस्तियों या लाभ में कम से कम दस प्रतिशत का अंशदान कर रहे हैं, द्वारा किए जा रहे कृत्यों, नियोजित आस्तियों और लिए गए जोखिमों का विवरण;

(ix) महत्वपूर्ण कारबार पुनर्गठन संव्यवहारों, अर्जन और अविनिधान का विवरण;

(घ) अमूर्त संपत्ति, जिसके अंतर्गत प्रधान अनुसंधान और विकास सुविधाएं तथा उनके प्रबंधन हैं का अवस्थान भी है, के विकास, स्वामित्व और दोहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह की समग्र रणनीति का विवरण;

(ड़) अमूर्त संपत्ति के विकास और प्रबंधन में लगे हुए अंतर्राष्ट्रीय समूह के सभी निकायों की उनके पते सहित सूची;

() अंतर्राष्ट्रीय समूह के स्वामित्व में सभी महत्वपूर्ण अमूर्त संपत्ति या अमूर्त संपत्ति समूहों की समूह निकायों, जो विधिमान्य रूप से ऐसे अमूर्त संपत्ति के स्वामी है, के नाम और पते सहित सूची;

() अमूर्त संपत्ति के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समूह के सदस्यों के बीच महत्वपूर्ण करारों की सूची और संक्षिप्त विवरण, जिसके अंतर्गत लागत संवितरण करार, प्रधान अनुसंधान सेवा करार और अनुज्ञप्ति करार है;

() अनुसंधान और विकास तथा अमूर्त संपत्ति के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समूह की अंतरण कीमत नीतियों का विस्तृत विवरण;

() अंतर्राष्ट्रीय समूह के निकायों के बीच अमूर्त संपत्ति में महत्वपूर्ण हित के अंतरण का विवरण, यदि कोई हो, जिसके अंतर्गत विक्रय और क्रय करने वाले निकायों का नाम और पता तथा ऐसे अंतरण के लिए संदत्त प्रतिकर है;

(ञ) अंतर्राष्ट्रीय समूह के वित्तपोषण करारों का संक्षिप्त विवरण, जिसके अंतर्गत शीर्षस्थ देनदार, जो आपस में संबंधित नहीं है, के नाम और पते;

() समूह निकायों की सूची, जो केंद्रीय वित्त पोषण कृत्यों का उपबंध कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत उनके प्रचालन और प्रभावी प्रबंधन का स्थान है;

() समूह निकायों के बीच वित्तपोषण करारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समूह की अंतरण कीमत नीतियों का विस्तृत विवरण;

() अंतर्राष्ट्रीय समूह की वार्षिक समेकित वित्तीय विवरण की प्रति; और

() देशों के बीच आय के आबंटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में विद्यमान एकपक्षीय अग्रिम कीमत करार और अन्य कर विनिर्णय निर्णयन की सूची और संक्षिप्त विवरण।

13ख[(2) उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सूचना और दस्तावेज, नियम 10घख के उपनियम (1) में निर्दिष्ट संयुक्त 1[निदेशक] को, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख को या उससे पहले प्ररूप सं. 3गड़कक में प्रस्तुत किए जाएंगे।

(3) घटक इकाई, प्ररूप सं. 3गड़कक का भाग क प्रस्तुत करेगी यद्यपि उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी नहीं होती हो।

(4) 2[जहां किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह के भारत में एक से अधिक निवासी घटक अस्तित्वों से उपनियम (2) के अधीन सूचना और दस्तावेज फाइल करने की अपेक्षा की गर्इ है,] वहां प्ररूप् सं. 3गड़कक किसी भी एक इकाई द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा, यदि,-

(क) अंतर्राष्ट्रीय समूह ने इस प्रयोजन के लिए ऐसी इकाई को नामनिर्दिष्ट किया है; और

(ख) सूचना, नियम 10घख के उपनियम (1) में निर्दिष्ट संयुक्त 1[निदेशक] को, इस संबंध में प्ररूप सं. 3गड़कक प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीस दिवस के भीतर, प्ररूप सं. 3गड़कख में संप्रेषित की गई है।]

13ग[(5)] यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली), प्ररूप संख्या 3गड़कक और प्ररूप संख्या 3गड़कख में इलैक्ट्रानिक फाइलिंग के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा तथा वह इस नियम के अधीन प्रस्तुत की गई सूचना के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुन: प्राप्ति नीतियों को बनाने और कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी होगा।

13ग[(6)] उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट सूचना और दस्तावेज सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से आठ वर्ष के लिए रखे और अनुरक्षित किए जाएंगे।

13ग[(7)] समेकित समूह राजस्व के मूल्य की विदेशी मुद्रा में संगणना की विनियम दर लेखांकन वर्ष के अंतिम दिन को ऐसी मुद्रा की ताप अंतरण क्रय दर होगी।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए,—

() ''तार अंतरण क्रय दर'' का वही अर्थ होगा, जो उसका नियम 26 के स्पष्टीकरण में है;

() 'लेखांकन वर्ष', 'समेकित वित्तीय विवरण' और 'अंतर्राष्ट्रीय समूह' पदों का वही अर्थ होगा जो उनका धारा 286 की उपधारा (9) में है।

 

13. नियम 10घक व 10घख आय-कर (चौबीसवां संशोधन) नियम, 2017 द्वारा 31.10.2017 से अंत:स्थापित।

13क. आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2020 द्वारा 1.4.2020 से "धारा 92घ की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन रखी जाने वाली और धारा 92घ की उपधारा (4) के निबंधनों में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना और दस्तावेज।" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

13ख. आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2020 द्वारा 1.4.2020 से उप नियम (2) (3) (4) और (5) के स्थान पर उपनियम (2), (3) और (4) से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व उपनियम (2), (3), (4) और (5) निम्न प्रकार थे।

"(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना की रिपोर्ट प्ररूप संख्या 3गड़कक में होगी और इसे धारा 139 की उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख को या उससे पूर्व आयकर महानिदेशक (जोखिम निर्धारण) को प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतु लेखांकन वर्ष 2016-17 के लिए प्ररूप संख्या 3गड़कक में सूचना को 31 मार्च, 2018 को या उससे पूर्व किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(3) सूचना,—

(i) प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह का घटक अस्तित्व है, प्ररूप संख्या 3गड़कक के भाग क में प्रस्तुत की जाएगी, चाहे उपनियम (1) में यथा उपबंधित शर्तें पूरी होती हों अथवा नहीं;

(ii) ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह का घटक अस्तित्व है, उन मामलों में, जिनमें उपनियम (1) में विहित शर्तों को पूरा किया जाता है, प्ररूप संख्या 3 गड़कक के भाग ख में प्रस्तुत की जाएगी।"

(4) जहां किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह के भारत में एक से अधिक निवासी घटक अस्तित्व है, वहां यथास्थिति, उपनियम (2) में निर्दिष्ट रिपोर्ट या उपनियम (3) के खंड (i) में निर्दिष्ट सूचना किसी घटक अस्तित्व द्वारा प्रस्तुत की जा सकेगी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा, यथास्थिति, उक्त्त रिपोर्ट या सूचना को प्रस्तुत करने के लिए पदाभिहित किया गया है और जिसे पदाभिहित घटक निकाय द्वारा आयकर महानिदेशक (जोखिम निर्धारण) को प्ररूप संख्या 3गड़कख में सूचित किया गया है।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट सूचना उपनियम (2) के अधीन रिपोर्ट फाइल करने के लिए यथाविनिर्दिष्ट सम्यक् तरीके से कम से कम 30 दिन पूर्व की जाएगी।"

13ग. आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2020 द्वारा 1.4.2020 से उपनियम (6), (7) और (8) को उपनियम (5), (6) और (7) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया।

1. आय-कर (नौवां संशोधन) नियम, 2021 द्वारा 1.4.2021 से "आयुक्त" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. आय-कर (नौवां संशोधन) नियम, 2021 द्वारा 1.4.2021 से "जहां किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह के भारत में एक अधीन निवासी घटक अस्तित्व है," शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

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