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नियम संख्या. 10घ

धारा 92घ के अधीन रखे जाने और बनाए रखे जाने वाली जानकारी और दस्तावेज

नियम संख्या.

10घ

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/12/2025

धारा 92घ के अधीन रखे जाने और बनाए रखे जाने वाली जानकारी और दस्तावेज

धारा 92घ के अधीन रखे जाने और बनाए रखे जाने वाली जानकारी और दस्तावेज

10घ. (1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार किया है, निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेज रखेगा और बनाए रखेगा, अर्थात् :—

() निर्धारिती उद्यम के स्वामित्व ढांचे का विवरण और साथ ही दूसरे उद्यमों द्वारा उसमें लिए गए शेयरों और अन्य स्वामित्व हित का ब्यौरा;

() बहुराष्ट्रीय समूह की रूपरेखा, जिसका निर्धारिती उद्यम एक हिस्सा है और साथ ही उस समूह में के, जिसके साथ निर्धारिती द्वारा यथास्थिति अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार किए गए हैं, उद्यमों में से प्रत्येक उद्यम का नाम पता विधिक हैसियत और कर पदावास देश तथा उनके बीच स्वामित्व सहवर्तिता;

() निर्धारिती के कारबार का तथा उस उद्योग का, जिसमें निर्धारिती कार्य करता है और उन सहयुक्त उद्यमों के, जिनके साथ निर्धारिती ने संव्यवहार किया है, कारबार का विस्तृत विवरण;

() प्रत्येक सहयुक्त उद्यम के साथ किए गए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहारों की प्रकृति और निबंधन (कीमत सहित), अंतरित संपत्ति या उपलब्ध करार्इ गर्इ सेवाओं का ब्यौरा तथा ऐसे प्रत्येक संव्यवहार की सीमा और मूल्य या ऐसे संव्यवहार का वर्ग;

() निर्धारिती द्वारा और अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार में लगे सहयुक्त उद्यमों द्वारा किए गए कृत्यों, अनुमानित जोखिमों और प्रयुक्त या प्रयुक्त की जाने वाली आस्तियों का विवरण;

() निर्धारिती द्वारा संपूर्ण कारबार के लिए या पृथक् रूप से प्रत्येक भाग या उत्पाद के लिए तैयार किए गए ऐसे आर्थिक और बाजार विश्लेषणों, पूर्वानुमानों, बजटों या किसी अन्य वित्तीय प्राक्कलनों का अभिलेख जिनका निर्धारिती द्वारा किए गए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहारों से संबंध हो सकता है;

() उन अनियंत्रित संव्यवहारों का, जिनको किए गए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहारों के साथ उनकी तुलनीयता का विश्लेषण करने के लिए हिसाब में लिया गया है, अभिलेख जिसके अंतर्गत अन्य पक्षकारों के साथ किसी अनियंत्रित संव्यवहार से संबंधित प्रकृति, निबंधनों और शर्तों का अभिलेख भी है, जो यथास्थिति अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहारों का मूल्यांकन करने के लिए सुसंगत हो सकता है;

() अनियंत्रित संव्यवहारों की सुसंगत अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के साथ तुलनीयता का मूल्यांकन करने के लिए विश्लेषणों का अभिलेख;

() प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार या संव्यवहार वर्ग के संबध में निकटतम कीमत का अवधारण करने के लिए विचारित पद्धतियों का, सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति के रूप में चयनित पद्धति का और साथ ही उन स्पष्टीकरणों का पूर्ण ब्यौरा कि ऐसी पद्धति का चयन क्यों किया गया और किस प्रकार ऐसी पद्धति को प्रत्येक मामले में लागू किया गया;

(ञ) निकटतम कीमत का अवधारण करने के लिए वस्तुत: किए गए कार्यों का अभिलेख जिसके अंतर्गत सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति को लागू करने में प्रयुक्त तुलनीय डाटा और वित्तीय जानकारी का तथा उन समायोजनों का, यदि कोर्इ हों, ब्यौरा भी है, जो अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार तथा तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहारों के बीच के या ऐसे संव्यवहार करने वाले उद्यमों के बीच अंतर का लेखा देने के लिए किए गए थे;

() पूर्वानुमान, नीतियां तथा कीमत परक्रामण, यदि कोर्इ हों, जिन्होंने निकटतम कीमत के अवधारण को निर्णायक रूप से प्रभावित किया हो;

() इन नियमों के अधीन अवधारित निकटतम कीमत के साथ मिलाने के लिए अंतरण कीमतों के प्रति किए गए समायोजनों का, यदि कोर्इ हों, और कर प्रयोजनों के लिए कुल आय के प्रति किए गए पश्चात्वर्ती समायोजन का ब्यौरा;

() कोर्इ अन्य जानकारी, डाटा या दस्तावेज, जिसके अंतर्गत सहयुक्त उद्यम से संबंधित जानकारी या डाटा भी है, जो निकटतम कीमत का अवधारण करने के लिए सुसंगत हो सकता है।

(2) उपनियम (1) में की कोर्इ भी बात जहां तक उसका संबंध अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से है उस मामले में लागू नहीं होगी, जहां निर्धारिती द्वारा किए गए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों का, लेखा बहियों में यथा अभिलिखित, कुल मूल्य एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है :

परन्तु यह कि निर्धारिती से उसके पास उपलब्ध तथ्य सामग्री के आधार पर यह सिद्ध करने की अपेक्षा की जाएगी कि उसके द्वारा किए गए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों से होने वाली आय की संगणना धारा 92 के अनुसार की गर्इ है।

(2क) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट कोर्इ बात, जहां तक वह नियम 10नजख में निर्दिष्ट किसी पात्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार से संबंधित है, नियम 10नजक में वर्णित किसी पात्र निर्धारिती के मामले में लागू नहीं होगी और—

() नियम 10नजक के खंड (i) में निर्दिष्ट पात्र निर्धारिती निम्नलिखित सूचना और दस्तावेजों को रखेगा और बनाए रखेगा, अर्थात् :—

(i) निर्धारिती उद्यम के स्वामित्व ढांचे का विवरण और साथ ही दूसरे उद्यमों द्वारा उसमें धारित शेयरों या अन्य स्वामित्व हित का ब्यौरा;

(ii) निर्धारिती के कारबार का और उस उद्योग का, जिसमें निर्धारिती कार्य करता है और उन सहयुक्त उद्यमों के, जिनके साथ निर्धारिती ने संव्यवहार किया है, कारबार का विस्तृत विवरण;

(iii) प्रत्येक सहयुक्त उद्यम के साथ किए गए विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहारों की प्रकृति और निबंधन (कीमतों सहित) तथा ऐसे प्रत्येक संव्यवहार की मात्रा और मूल्य या ऐसे संव्यवहार का वर्ग;

(iv) विनियामक आयोग के समक्ष कार्यवाहियां, यदि कोर्इ हों, का अभिलेख और विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के संबंध में ऐसे आयोग के आदेश;

(v) विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार की अंतरण कीमत अवधारित करने के लिए किए गए वस्तुत: कार्य का अभिलेख;

(vi) पूर्वानुमान, नीतियां और कीमत परक्रामण, यदि कोर्इ हों, जिन्होंने अंतरण कीमत के अवधारण को निर्णायक रूप से प्रभावित किया हो;

(vii) कोर्इ अन्य जानकारी, डाटा या दस्तावेज, जिसके अंतर्गत सहयुक्त उद्यम से संबंधित जानकारी या डाटा भी है, जो अंतरण कीमत का अवधारण करने के लिए सुसंगत हो।

() नियम 10नजक के खंड (ii) में निर्दिष्ट पात्र निर्धारिती निम्नलिखित सूचना और दस्तावेजों को रखेगा और बनाए रखेगा, अर्थात:—

(i) निर्धारिती सहकारी सोसाइटी के स्वामित्व ढांचे का विवरण और साथ ही दूसरे सदस्यों द्वारा उसमें धारित शेयरों और अन्य स्वामित्व हित का ब्यौरा;

(ii) सदस्यों का विवरण, जिसके अंतर्गत उनके पते और सदस्यता की कालावधि भी है;

(iii) प्रत्येक सदस्य के साथ किए गए विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहारों की प्रकृति और निबंधन (कीमतों सहित) तथा ऐसे प्रत्येक संव्यवहार की मात्रा और मूल्य या ऐसे संव्यवहार का वर्ग;

(iv) विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार की अंतरण कीमत अवधारित करने के लिए किए गए वस्तुत: कार्य का अभिलेख;

(v) पूर्वानुमान, नीतियां और कीमत परक्रामण, यदि कोर्इ हों, जिन्होंने अंतरण कीमत के अवधारण को निर्णायक रूप से प्रभावित किया हो;

(vi) पारदश्र्ाी रीति में नेमी रूप से कीमत घोषित करने के संबंध में और पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होने वाले दस्तावेज; और

(vii) कोर्इ अन्य जानकारी, डाटा या दस्तावेज, जो अंतरण कीमत का अवधारण करने के लिए सुसंगत हो।

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2क) में विनिर्दिष्ट जानकारी की जिन प्रामाणिक दस्तावेजों के साथ पुष्टि की जाएगी, उनमें निम्नलिखित दस्तावेज हो सकते हैं :

() उस देश की, जिसमें सहयुक्त उद्यम अवस्थित है, या किसी अन्य देश की सरकार के शासकीय प्रकाशन, रिपोर्टें, अध्ययन पत्र या आंकड़ों का आधार;

() बाजार अनुसंधान अध्ययन की रिपोर्टें तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति की संस्थाओं द्वारा प्रकाशित तकनीकी प्रकाशन;

() स्टाक एक्सचेंज और वस्तु बाजार कोटेशनों सहित कीमत-प्रकाशन;

() सहयुक्त उद्यमों के कारोबारी कामकाज से संबंधित प्रकाशित लेखे और वित्तीय विवरण;

() सहयुक्त उद्यमों या संबद्ध उद्यमों के साथ यथास्थिति अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहारों जैसे संव्यवहारों के बारे में किए गए करार और संविदाएं;

() निर्धारिती और सहयुक्त उद्यम के बीच तय पाए गए किन्हीं निबंधनों को लेखबद्ध करने वाले पत्र और अन्य पत्राचार;

() पालन की गर्इ लेखा पद्धति के अधीन विभिन्न संव्यवहारों के संबंध में सामान्यतया जारी किए गए दस्तावेज।

(4) उपनियम (1), (2) और उपनियम (2क) के अधीन विनिर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेज जहां तक संभव हो समकालिक होने चाहिए और धारा 92च के खंड (iv) में उल्लिखित अंतिम विनिर्दिष्ट तारीख तक विद्यमान होने चाहिए :

परन्तु यह कि जहां कोर्इ अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार एक पूर्ववर्ष से अधिक अवधि तक प्रभावी बना रहता है, वहां प्रत्येक पूर्ववर्ष के संबंध में तब तक पृथक् रूप से नए सिरे से प्रलेखीकरण बनाए रखना आवश्यक नहीं होगा जब तक कि यथास्थिति अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार की प्रकृति या निबंधनों में कोर्इ महत्वपूर्ण परिवर्तन न हुआ हो, किए गए अनुमानों या किसी अन्य बात में, जिसका अंतरण कीमत पर प्रभाव हो सकता है, और ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन की दशा में नए सिरे से प्रलेखीकरण, जो उपनियम (1), (2) और उपनियम (2क)के अधीन आवश्यक हो, अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के मूल्यांकन पर परिवर्तन के प्रभाव को व्यक्त करते हुए बनाए रखा जाएगा।

(5) उपनियम (1), (2) और उपनियम (2क) में विनिर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेज सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से आठ वर्ष की अवधि तक रखे और बनाए रखे जाएंगे।

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