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नियम संख्या. 10गख

द्वितीय समायोजन के अनुसरण में ब्याज आय की संगणना

नियम संख्या.

10गख

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/12/2025

द्वितीय समायोजन के अनुसरण में ब्याज आय की संगणना

12[द्वितीय समायोजन के अनुसरण में ब्याज आय की संगणना

10गख. (1) अधिनियम की धारा 92गड. की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, 12क[अतिरिक्त धन या उसका भाग]के संप्रत्यावर्तन के लिए समय-सीमा,—

(i) अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन जहां निर्धारिती द्वारा उसकी आय की विवरणी में कीमत अंतरण के लिए समायोजन स्व:प्रेरणा से किया गया है, विवरणी फाइल करने की नियत तारीख से;

(ii) यदि उपर्युक्त आदेश में यथाअवधारित, कीमत के अंतरण के लिए मुख्य समायोजन निर्धारिती द्वारा स्वीकृत किया गया है, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या निर्धारण अधिकारी के आदेश की तारीख से;

12ख[(iii) उस दशा में जहां पूर्व वर्ष के संबंध में अंतरण कीमत के लिए प्राथमिक समायोजन निर्धारिती द्वारा अधिनियम की धारा 92गग के अधीन किए गए अग्रिम कीमत करार द्वारा अवधारित है, वहां–

(क) यदि सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए विवरणी फाइल करने की नियत तारीख को या पहले अग्रिम कीमत करार किया गया है तो अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने की तारीख से;

(ख) यदि सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए विवरणी फाइल करने की नियत तारीख के पश्चात् उक्त करार किया गया है तो जिस मास में अग्रिम कीमत करार किया गया है उसकी समाप्ति से;

(iv) धारा 92गख के अधीन सुरक्षित बंदरगाह नियमों के अनुसार निर्धारिती द्वारा विकल्प का प्रयोग करने के मामले में अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने की नियत तारीख से;

12ग[(v) जहां अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क के अधीन किए गए दोहरे कराधान का परिवर्जन करार के अधीन अंतरण कीमत के लिए प्राथमिक समायोजन ऐसे समाधान द्वारा अवधारित है, वहां पारस्परिक करार प्रक्रिया के अधीन निकाले गए समाधान को नियम 44ज के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रभावी बनाने की तारीख से;]

नब्बे दिन या उसके पूर्व होगी।

(2) अधिनियम की धारा 92गड. की उपधारा (2) के अनुसार समय सीमा के भीतर जो 12क[अतिरिक्त धन या उसका भाग] प्रत्यावर्तित नहीं किया गया है, पर आय ब्याज प्रतिवर्ष अधिरोपित करके निम्नानुसार संगणित की जाएगी।

(i) उन मामलों में जहां अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार का अंकित मूल्य भारतीय रुपये में है वहां सुसंगत पूर्व वर्ष की 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की निधि उधार देने की दर की एक वर्ष उपांतिक लागत धन तीन सौ पच्चीस आधार बिंदुओं पर;

(ii) उन मामलों में जहां अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार का अंकित मूल्य विदेशी मुद्रा में है वहां सुसंगत पूर्व वर्ष की 30 अप्रैल को लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर की छह मास धन तीन सौ आधार बिंदुओं पर।

12गक[(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट ब्याज अतिरिक्त धन या उसके भाग पर जो संप्रत्यावर्तित नहीं किया गया है–

(क) खंड (i), खंड (iii) के उप-खंड (क) और उप-नियम (1) के खंड (iv) में निर्दिष्ट मामलों में, अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी को फाइल करने की नियत तारीख से;

(ख) उप-नियम (1) के खंड (ii) में निर्दिष्ट मामलों में, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की तारीख से;

(ग) उप-नियम (1) के खंड (iii) के उप-खंड (ख) में निर्दिष्ट मामलो में, अधिनियम की धारा 92गग के अधीन निर्धारिती द्वारा जिस मास में अग्रिम कीमत करार किया गया है उसकी समाप्ति से;

(घ) उप-नियम (1) के खंड (v) में निर्दिष्ट मामलों में, पारस्परिक करार प्रक्रिया के अधीन निकाले गए समाधान को नियम 44ज के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रभावी बनाने की तारीख से

प्रभार्य किया जाएगा।]

12गख[स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए,–

(क) "अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार" का वही अर्थ होगा जो इसे अधिनियम की धारा 92ख में दिया गया है;

(ख) अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार का विदेशी मुद्रा में अंकित मूल्य की रुपये में मूल्य की संगणना के लिए विनिमय की दर उस पूर्व वर्ष के अंतिम दिन का ऐसी मुद्रा का तार अंतरण क्रय दर होगा जिसमें ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार किया गया है और "तार अंतरण क्रय दर" का वही अर्थ होगा जैसा नियम 26 के स्पष्टीकरण में दिया गया है;]]

 

12. आय-कर (पन्द्रहवां संशोधन) नियम, 2017 द्वारा 15.6.2017 से अंत:स्थापित।

12क. आय-कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा 30.9.2019 से ''अतिरिक्त धन'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

12ख. आय-कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा 30.9.2019 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व खंड (iii) निम्न प्रकार था :

"(iii) धारा 92गघ के अधीन निर्धारिती द्वारा अग्रिम मूल्यांकन के लिए करार के मामले में अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने की नियत तारीख से;"

12ग. आय-कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा 30.9.2019 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व खंड (v) निम्न प्रकार था :

"(v) धारा 90 या 90क के अधीन दोहरे कराधान का परिवर्जन करार के अधीन पारस्परिक करार प्रक्रिया के अंतर्गत किए किसी करार के मामले में अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी को फाइल करने की नियत तारीख से;"

12गक. आय-कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा 30.9.2019 से अंत:स्थापित।

12गख. आय-कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा 30.9.2019 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व स्पष्टीकरण निम्न प्रकार था :

"स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए ''अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार'' का वही अर्थ होगा जो इसका अधिनियम की धारा 92ख में है।"

 

 

 

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