असंनिकट कीमत के अवधारण की अन्य पद्धति
10कख. धारा 92ग की उपधारा (1) के खंड (च) के प्रयोजनों के लिए, किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के संबंध में असंनिकट कीमत के अवधारण की अन्य पद्धति, ऐसी कोर्इ पद्धति होगी जिसमें उस कीमत को हिसाब में लिया जाता है जिसे सभी सुसंगत तथ्यों पर विचार करते हुए समान परिस्थितियों के अधीन असहयुक्त उद्यमों के साथ या उनके बीच वैसे ही या समान अनियंत्रित संव्यवहार के लिए प्रभारित या संदत्त किया गया है अथवा प्रभारित या संदत्त किया गया होता।

