करार के लिए दिया गया आवेदन वापस लेना ।
107. (1) आवेदक, एकतरफा करार की स्थिति में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान ) को और द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार की स्थिति में भारत के सक्षम प्राधिकारी को सूचना देकर, करार की शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने से पहले किसी भी समय करार के लिए आवेदन वापस ले सकता है।
(2) आवेदक द्वारा आवेदन वापस लेने पर संदाय किया गया शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।

