आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 105

नियम संख्या.

105

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

फाइल करने से पूर्व परामर्श ।

105. (1) कोई पात्र व्यक्ति फाइल करने से पूर्व परामर्श के लिए आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) को प्ररूप संख्या 50 में आवेदन कर सकेगा ।

(2) टीम, आवेदन प्राप्त होने पर, पात्र व्यक्ति, जिसने उपनियम (1) के अंतर्गत आवेदन किया है, के साथ फाइल करने से पूर्व परामर्श करेगी ।

(3) भारत के सक्षम प्राधिकारी या उनके प्रतिनिधि को द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार से संबंधित फाइल करने से पूर्व परामर्श में सम्मिलित किया जाएगा।

(4) फाइल करने से पूर्व परामर्श, अन्य बातों के अतिरिक्त,-

()  करार का क्षेत्र अवधारित करना;
()  अंतरण मूल्य निर्धारण के मुद्दों की पहचान करना;
()  करार के लिए अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार की उपयुक्तता अवधारित करना, और
() करार की व्यापक शर्तों पर चर्चा करना।

(5) फाइल करने से पूर्व परामर्श -

()  न तो बोर्ड को बाध्य करेगा और ना ही पात्र व्यक्ति जिसने उपनियम (1) के अंतर्गत एक करार करने या करार की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आवेदन किया
() न ही इसका मतलब यह समझा जाएगा कि व्यक्ति ने एक करार करने के लिए आवेदन किया है।

(6) करार के नवीनीकरण की दशा में इस नियम के उपबंध लागू नहीं होंगे।

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