अग्रिम मूल्य निर्धारण करार से संबंधित मामलों में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों का अभिप्रेत ।
103. इस नियम और नियम 104 से 120 के प्रयोजनों के लिए,-
| (क) | "करार' से केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से बोर्ड और आवेदक के बीच किया गया एक अग्रिम मूल्य निर्धारण करार अभिप्रेत है, जैसा धारा 168 ( 1 ) में निर्दिष्ट है, | |
| (ख) | "आवेदन" से नियम 106 के अधीन किए गए अग्रिम मूल्य निर्धारण करार के लिए कोई आवेदन अभिप्रेत है ; | |
| (ग) | "आवेदक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने आवेदन किया है, | |
| (घ) | "द्विपक्षीय करार" से बोर्ड और आवेदक के बीच कोई करार अभिप्रेत है, जो नियम 122 में निर्दिष्ट किसी भी करार के पश्चात् और उसके आधार पर, भारत के सक्षम प्राधिकारी के बीच दूसरे देश के सक्षम प्राधिकारी के बीच सबसे उपयुक्त अंतरण मूल्य निर्धारण पद्धति या सन्निकट मूल्य है; | |
| (ङ) | "भारत के सक्षम प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 159 के अधीन किए गए किसी भी करार से संबंधित कार्यों के निर्वहन के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है, | |
| (च) | "मैं आने वाले संव्यवहार" से ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या ऐसे संव्यवहार अभिप्रेत हैं, जिसके या जिनके लिए करार किया गया है; | |
| (छ) | "महत्वपूर्ण धारणाओं" से वे कारक और धारणाएं अभिप्रेत है, जो इतनी नाजुक और महत्वपूर्ण हैं कि यदि बदल दिया जाता है, तो करार के पक्षकार करार से बाध्य नहीं रह जाएंगे; | |
| (ज) | "सर्वोत्तम समुचित अंतरण मूल्यांकन पद्धति" से एक अंतरण मूल्यांकन पद्धति अभिप्रेत है, जो धारा 165 (1) में उल्लिखित है, जो संव्यवहार की प्रकृति या संव्यवहार के वर्ग या संबंधित व्यक्तियों के वर्ग या ऐसे व्यक्तियों या नियम 79 और 80 के अधीन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट ऐसे अन्य सुसंगत कारकों द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम समुचित है ; | |
| (झ) | "बहुपक्षीय करार" से बोर्ड और आवेदक के बीच ऐसा करार अभिप्रेत है, जो नियम 122 में निर्दिष्ट किसी करार के पश्चात् और उस पर आधारित है, जो भारत के सक्षम प्राधिकारी और अन्य देशों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच सबसे उपयुक्त अंतरण मूल्य पद्धति या अनुमानित मूल्य के संबंध में है; | |
| (ञ) | "वापसी वर्ष" से कोई भी कर वर्ष अभिप्रेत है, जो धारा 168 ( 4 ) में निर्दिष्ट कर वर्षों में से पहले चार कर वर्षों से अनधिक अवधि के भीतर आता है: | |
| (ट) | "कर संधि" से दोहरे कराधान से बचने के लिए धारा 159 के अधीन कोई करार अभिप्रेत है; | |
| (ठ) | "टीम" से अग्रिम मूल्य निर्धारण करार टीम अभिप्रेत हैं, जिसमें बोर्ड द्वारा यथा गठित आयकर प्राधिकारी सम्मिलित हैं और जिसमें अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, विधि या किसी अन्य क्षेत्र के विशेषज्ञों की ऐसी संख्या सम्मिलित है, जिसे आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान ) द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा; और | |
| (ड) | "एकपक्षीय करार " से बोर्ड और आवेदक के बीच कोई करार अभिप्रेत है, जो न तो द्विपक्षीय करार है और न ही बहुपक्षीय करार । |

