व्यापार और पेशे से आय की दशा में आय के लिए सुरक्षित आश्रय ।
100. (1) आयकर अधिकारी नियम 101 के अधीन किसी भी सुसंगत कर वर्ष में एक पात्र निर्धारिती द्वारा प्रयोग सुरक्षित आश्रय के लिए विकल्प स्वीकार करेंगे, जहां एक पात्र व्यवसाय से इस तरह के निर्धारिती द्वारा घोषित आय उपनियम ( 2 ) के अधीन निर्दिष्ट परिस्थितियों के अनुसार है, जब तक कि इस तरह के सुरक्षित आश्रय को नियम 101 (3) के उपबंधों के अधीन अमान्य घोषित नहीं किया जाता है।
(2) निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में उल्लिखित पात्र व्यवसाय के संबंध में उपनियम (1) में निर्दिष्ट परिस्थितियां उसके स्तंभ ग में निर्दिष्ट की जाएंगी:
सारणी
| क्रम संख्या | पात्र व्यवसाय | परिस्थितियां |
| क | ख | ग |
| 1. | कच्चे हीरे का विक्रय। | "व्यवसाय या पेशे के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर के लिए प्रभार्य पात्र व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ ऐसे व्यवसाय से सकल प्राप्तियों का 4% या अधिक होगा। |
| 2. | एक संविदा विनिर्माता को विक्रय के लिए एक सीमा शुल्क बंधित क्षेत्र में एक भांडागार में घटकों के भंडारण की व्यावसायिक गतिविधि। | "व्यवसाय या पेशे के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर के लिए प्रभार्य पात्र व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ ऐसे व्यवसाय से सकल प्राप्तियों का 2% या अधिक होगा। |
(3) जहां पात्र निर्धारिती ने किसी भी सुसंगत कर वर्ष में पात्र व्यवसाय के संबंध में नियम 101 के अधीन सुरक्षित आश्रय के विकल्प का प्रयोग किया है और इस तरह के विकल्प को उक्त नियम के अधीन अमान्य घोषित नहीं किया गया है,-
| (क) | धारा 28 से 34, 44 से 49, 51, 52, अनुसूची IX और अनुसूची X के उपबंधों के अधीन स्वीकार्य किसी भी कटौती को पहले से ही पूर्ण प्रभाव दिया गया समझा जाएगा और उन धाराओं या अनुसूचियों के अधीन किसी और कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी; | |
| (ख) | इस तरह के व्यवसाय की किसी भी परिसंपत्ति के अपलिखित मूल्य की संगणना इस प्रकार की गई समझा जाएगा कि पात्र निर्धारिती ने ऐसे कर वर्ष के लिए मूल्यहास के संबंध में दावा किया था और वास्तव में मूल्यह्रास के संबंध में कटौती की अनुमति दी गई थी, | |
| (ग) | ऐसे निर्धारिती को धारा 33 (11) के अधीन अनवशोषित मूल्यह्रास या धारा 112 (1) के अधीन अग्रनीत नुकसान को प्रतिविरूपित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और | |
| (घ) | ऐसे निर्धारिती को धारा 108 (1) के अधीन अन्य व्यवसाय से नुकसान का कोई प्रतिविरूपण या धारा 109 के अधीन अन्य शीर्ष के अधीन ऐसे व्यवसाय के संबंध में "व्यवसाय या पेशे के लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अधीन कर के लिए प्रभार्य आय के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। |
(4) धारा 171 और 172 के उपबंध एक अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में लागू होंगे, यदि पात्र निर्धारिती पात्र व्यवसाय करते समय इस तरह के संव्यवहार करता है।
(5) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार" और "विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार" के वहीं अर्थ होंगे, जो धारा 163 और धारा 164 में क्रमश: उनके हैं ।

