अग्रिम कीमत निर्धारण करार के लिए आवेदन
10झ. (1) कोर्इ व्यक्ति, जिसने नियम 10ज में यथानिर्दिष्ट, यदि वह करार करने के लिए इच्छुक है, अपेक्षित फीस के साथ प्ररूप सं. 3 सीर्इडी में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।
(2) एकपक्षीय करार की दशा में, आवेदन आयकर महानिदेशक (अंतरराष्ट्रीय कराधान) को प्रस्तुत किया जाएगा और द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार की दशा में भारत के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
(3) प्ररूप सं. 3 सीर्इडी में आवेदन किसी समय नियम 10छ में संदर्भित व्यक्ति द्वारा फाइल किया जा सकता है—
(i) उन संव्यवहारों की बाबत, जो व्यवहार्य से जारी प्रकृति है, और जो पहले से ही हो रहे हैं पहले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के पहले दिन के पूर्व; या
(ii) शेष संव्यवहारों की बाबत संव्यवहार करने से पूर्व।
(4) प्ररूप सं. 3 सीर्इडी में प्रत्येक आवेदन उपनियम (5) में यथा विनिर्दिष्ट फीस के संदाय के सबूत के साथ होगा।
(5) संदेय फीस, उसकी बाबत जिसको करार प्रस्तावित है, किए जाने के लिए या प्रस्तावित किए जाने के लिए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की रकम पर आधारित निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी:
| एपीए की प्रस्तावित अवधि के दौरान, जिसकी बाबत करार प्रस्तावित है, किए जाने के लिए या प्रस्तावित किए जाने के लिए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की रकम | फीस |
| सौ करोड़ रुपए से अनधिक रकम | 10 लाख |
| दो सौ करोड़ रुपए से अनधिक रकम | 15 लाख |
| दो सौ करोड़ रुपए से अधिक रकम | 20 लाख |

