आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 10

नियम संख्या.

10

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

नियम 11 और 12 के लिए पदों की परिभाषा ।

10. नियम 11 और 12 के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "लेखाकार -
(i) से धारा 515(3) (ख) में निर्दिष्ट लेखाकार अभिप्रेत हैं, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है:-
(अ) यदि वह व्यक्तिगत रूप से लेखा की वृत्ति अपना रहा है या निर्धारिती है तो-
(i) उसके पास कम से कम दस साल का वृत्तिक अनुभव हो और
(ii) जिस वर्ष में लागत प्रमाणीकरण किया जाता है, उससे पहले के वर्ष में वृत्ति के प्रयोग से उसकी वार्षिक प्राप्ति Rs. 50 लाख से अधिक है:
(आ) यदि वह लेखा या मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करने में लगी किसी इकाई का सदस्य या भागीदार है, तो जिस वर्ष में लागत प्रमाणीकरण किया जाता है, उससे पहले के वर्ष में इकाई की वार्षिक प्राप्ति Rs. 3 करोड़ से अधिक है;
(ii) इसमें उस देश की सरकार द्वारा लागत प्रमाणन करने के लिए मान्यता प्राप्त कोई भी व्यक्ति सम्मिलित है जहां संबद्ध उद्यम या इकाई रजिस्ट्रीकृत या निगमित है या उसकी किसी अभिकरण द्वारा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थातः -
(अ) खण्ड (क) (i) के मद (अ) और (आ) में निर्दिष्ट शर्त :
(आ) यदि वह लेखा या मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करने में लगी किसी इकाई का सदस्य या भागीदार है, तो इकाई या उसकी सहयोगी कंपनियों की उपस्थिति दो से अधिक देशों में है;
(ख) "तुलन-पत्र",
(i) (अ) किसी भारतीय कंपनी के संबंध में इसका अर्थ है ऐसी कंपनी की तुलन-पत्र (जिसमें उसके साथ संसक्त टिप्पण सम्मिलित हैं और जो लेखा का भाग हैं) जो विनिर्दिष्ट दिनांक को तैयार की गई है और जिसका कंपनियों से संसक्त विद्यमान विधियों के अधीन ऑडिट किया गया हैं; और
 (आ) किसी और मामले में इसका अर्थ है कंपनी या इकाई की तुलन-पत्र (जिसमें उसके साथ संसक्त नोट्स और लेखा का भाग सम्मिलित है) जो विनिर्दिष्ट दिनांक को तैयार की गई हो और उस देश के लागू विधियों के अधीन भारत के बाहर संबंधित प्राधिकारी को जमा की गई हो जिसमें विदेशी कंपनी या इकाई रजिस्ट्रीकृत या निगमित है; और
(ii) जहाँ-
(अ) उपखंड (i) के मद (अ) और मद (आ) के प्रयोजनों के लिए, यदि विनिर्दिष्ट दिनांक तक लेखा का फाइनल होना शेष है, तो इसका अर्थ है कि विनिर्दिष्ट दिनांक को तैयार की गई अंतरिम तुलन-पत्र, जिसे कंपनी के निदेशक मंडल या किसी दूसरी इकाई के मामले में समतुल्य निकाय ने मंजूरी दी हो और
(आ) विनिर्दिष्ट दिनांक धारा 9(10) घ) (1) में निर्दिष्ट दिनांक है, इसका अर्थ विनिर्दिष्ट दिनांक को तैयार किया गया और एक लेखाकार द्वारा प्रमाणित तुलन-पत्र से है:
(ग) "देयताओं का बही मूल्य से यथास्थिति, कंपनी या इकाई के तुलन-पत्र में दर्शाए गए देयताओं के मूल्य अभिप्रेत हैं, जिसमें इक्विटी शेयरों या सदस्यों के हित के संबंध में संदत्त पूंजी और संदत्त पूंजी से संबंधित सामान्य रिजर्व और अधिशेष और सुरक्षा प्रीमियम सम्मिलित नहीं हैं,
(घ) "संबद्ध व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो धारा 184(5) में निर्दिष्ट हैं;
(ड) "विदेशी कंपनी या इकाई से भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित कंपनी या इकाई अभिप्रेत हैं;
(च) शेयर बाजार पर उद्धृत शेयर के संबंध में "अवलोकनीय मूल्य" निम्नलिखित में से उच्चतर होगा:-
(i) विनिर्दिष्ट दिनांक से पहले छह महीने के समय के दौरान, विनिर्दिष्ट शेयर बाजार पर उपदर्शित किए गए शेयरों के सप्ताह के उच्चतम और निम्नतम क्लोजिंग कीमत का औसत; या
(ii) निर्दिष्ट दिनांक से पहले के दो सप्ताह के दौरान उक्त शेयर बाजार पर उद्धृत शेयरों के क्लोजिंग मूल्य के साप्ताहिक उच्चतम और निम्नतम का औसत;
(छ) "प्रबंधन या नियंत्रण का अधिकार में अधिकांश निदेशकों की नियुक्ति या प्रबंधन या नीति निर्णय को नियंत्रित करने का अधिकार सम्मिलित होगा, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या एक साथ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के समझौतों या मतदान समझौतों या किसी अन्य रीति से प्रयोग में लाया जा सकता है;
(ज) "निर्दिष्ट दिनांक" का वही अर्थ होगा, जो धारा 9(10) (घ) में निर्दिष्ट है;
(झ) "टेलीग्राफिक अंतरण क्रय दर" का वही अर्थ होगा, जो नियम 207 में निर्दिष्ट है; और
(ञ) "वाणिज्यिक बैंककारी तथा "मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पदों के वही अर्थ होंगे जो नियम 56 में क्रमशः उनके हैं ।

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