एक निवासी व्यक्ति अपनी वैश्विक आय के संबंध में कर प्रभार्य है। यदि आयकर अधिनियम एक निवासी व्यक्ति की कर योग्य आय के दायरे में वृद्धि करता है, तो यह एक निवासी व्यक्ति को कुछ लाभ व विशेषाधिकार भी प्रदान करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ, प्रकल्पित आधार पर आय की गणना करने का विकल्प प्रदान करना, अध्याय छह-क के तहत कटौती, टीडीएस से छूट और आगे भी इसी प्रकार, शामिल हैं।यह दस्तावेज, उन प्रावधानों को एक संक्षिप्त परिचय देता है जो भारतीय कंपनी सहित एक निवासी व्यक्ति के लिए लाभदायक हैं।
केवल निवासी व्यक्ति को उपलब्ध लाभ

अस्वीकरण:

इस दस्तोवज में मौजूद विषय केवल जानकारी के लिए है। इसका उद्देश्य जनता तक सूचना को जल्द और आसानी से पहुंचाना है और इसे कानूनी दस्तोवजों के तौर पर नही समझा जाना चाहिए।

 

जनता को सलाह दी जाती है कि विषय का सत्यापन सरकारी अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं आदि से करें।

2. छ - निवासी व्यक्तियों और भारतीय कम्पनियों के लिए उपलब्ध लाभ*

[निर्धारण वर्ष 2026-27]

क्रम संख्या

धारा

ब्यौरा

छूट की सीमा

निम्न के लिए उपलब्धता

क.

व्यापार या व्यवसाय

1.

35घ

निश्चित प्रारम्भिक व्यय का प्रत्युसर्जन (परियोजना या नियोजित पूंजी की कीमत का 5 प्रतिशत की अधिकता के अनुसार, उपक्रम के विस्तारण के संबंध में व्यापार के आरंभ होने के पूर्व अथवा व्यापार के आरंभ होने के पश्चात् किया गया (व्यय की प्रकृति तथा कुछ शर्तों के अनुसार)।

योग्यता प्रारंभिक व्यय, पिछले वर्षों के साथ, जिसमें, उपक्रम का विस्तार, पूरा हो जाता है या नई ईकाइयों का उत्पादन या संचालन होता है, की प्रत्येक 5 सफल वर्षों की शुरूआत में से, स्वीकार्य है।

भारतीय कंपनी

2.

35घ

निश्चित प्रारम्भिक व्यय का प्रत्युसर्जन (परियोजना की कीमत का 5 प्रतिशत की अधिकता के अनुसार) उपक्रम के विस्तारण के संबंध में व्यापार के आरंभ होने के पूर्व अथवा व्यापार के आरंभ होने के पश्चात् किया गया (व्यय की प्रकृति तथा कुछ शर्तों के अनुसार)।

योग्यता प्रारंभिक व्यय, पिछले वर्षों के साथ, जिसमें, उपक्रम का विस्तार, पूरा हो जाता है या नई ईकाईयों का उत्पादन या संचालन होता है, की प्रत्येक 5 सफल वर्षों की शुरूआत में से, स्वीकार्य है।

निवासी गैर-निगमित निर्धारिती

3.

35घघ

व्यय का प्रत्युर्सजन, 01.04.1999 को या के बाद समामेलन या विघटन के साथ सम्बंध में असाध्य (निश्चित स्थितियों के अनुसार)

बराबर किश्तों में 5 सफल वर्षो में कटौती के रूप में स्वीकृति, पिछले वर्ष के साथ शुरूआत जिसमें इस प्रकार का एकीकरण या विघटन जगह ले लेता है।

भारतीय कंपनी

4.

35ड

खनन आदि के विकास अथवा कुछ खनिजों हेतु पूर्वेक्षण पर पूर्णता तथा विशेष रूप से किए गए अर्हकारी व्यय हेतु कटौती (कुछ शर्तों के अनुसार)

योग्यता व्यय, 10 साल की अवधि पर समान किश्तों में कटौती के रूप में स्वीकृत है।

खनिज आदि के लिए पूर्वेक्षण में संलग्न भारतीय कम्पनी और निवासी गैर-निगमित निर्धारिती

5.

44कघ

धारा 44कघ के तहत प्रकल्पित आधार पर योग्य व्यापार से आय की गणना (निश्चित स्थितियों के अनुसार)

योग्य व्यापार की प्रकल्पित आय, सकल प्राप्ति की 8 प्रतिशत या कुल कारोबार की 8 प्रतिशत होगी। (अगर योग्य व्यापार का कारोबार, 2 करोड़ रूपए से ज्यादा नहीं है।)

: प्रकिल्प्त आय उस कुल करोबार या कुल प्राप्तियों के संबंध में 6 प्रतिशत की दर पर आंकी जाएगी जिसे अकाउंट में देय चेक या ड्राफ्ट या इलैक्ट्रानिक क्लीयरिंग प्रणाली का प्रयोग करते हुए प्राप्त किया जाता है ।
टिप्पणी : यदि पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त नगद राशि ऐसे वर्ष के कुल कारोबार या कुल प्राप्ति के 5 प्रतिशत से अधिक नही है तो कुल कारोबार या कुल प्राप्ति की शुरूआती सीमा पर रू. 2,00,00,000 की बजाय रू. 3,00,00,000 होगी।

निवासी व्यक्ति, निवासी एचयूएफ या निवासी साझेदार फर्म (एलएलपी के अलावा)

6.

44कघक

धारा 44कघक के अंतर्गत प्रकल्पित आधार पर पेशे से आय की गणना (कुछ शर्तों के अनुसार)

पेशे की प्रकल्पित आय का कुल प्राप्ति का 50 प्रतिशत होगी (यदि निर्धारिती की कुल प्राप्ति रू. 50 लाख से अधिक न हो)
टिप्पणी : यदि पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त नगद राशि ऐसे वर्ष की कुल प्राप्ति के 5 प्रतिशत से अधिक नही है तो कुल प्राप्ति की शुरूआती सीमा रू. 5,00,000 की बजाय रू. 75,00,000 होगी।

व्यक्ति या साझेदारी फर्म (एलएलपी को छोड़कर) के तौर पर घरेलू व्यक्ति जो धारा 44कक(1) में संदर्भित पेशे में संलग्न है

7.

115खक

घरेलू कंपनी के लिए कर की रियायती दर यदि -

  (i) ऐसी कंपनी को 1 मार्च, 2016 को अथवा उसके बाद स्थापित तथा पंजीकृत किया गया हो तथा

 (ii) यह किसी उत्पाद अथवा वस्तु के विनिर्माण अथवा उत्पादन के व्यापार में सलंग्न हो (कुछ शर्तों के अनुसार)

आय, ऐसी कंपनी के विकल्प पर, 25 प्रतिशत की रियायती दर पर आंका जाएगा

भारतीय कंपनी

8

115खकक

घरेलू कंपनी के लिए कर की रियायती दर यदि कंपनी की कुल आय को निर्दिष्ट कटौतियों या छूट दिए बिना आंकी जाती है

आय, ऐसी कंपनी के विकल्प पर, 22प्रतिशत की रियायती दर पर आंकी जाएगी

भारतीय कंपनी

9

115खकख

घरेलू विनिर्माण कंपनी के लिए कर की रियायती दर यदि

 क) ऐसी कंपनी 01.10.2019 को या उसके बाद निगमित हुई हो

 ख) इसे 01.10.2019 को या उसके बाद लेकिन 31.03.2024 से पहले उत्पाद या वस्तु के विनिर्माण या उत्पादन प्रारंभ करना चाहिए

 ग) इसे किसी उत्पाद या वस्तु के विनिर्माण या उत्पादन के व्यापार में संलग्न होना चाहिए और इसके द्वारा विनिर्मित या उत्पादित ऐसे उत्पाद या वस्तु के वितरण या उसके संबंध में अनुसंधान या विद्युत के उत्पादन में संलग्न होना चाहिए

 घ) कंपनी की कुल आय को निर्दिष्ट कटौती या छूट दिए बिना आंकी जाती है

(कुछ अन्य शर्तों के अनुसार)

आय, ऐसी कंपनी के विकल्प पर, 15 प्रतिशत की रियायती दर पर आंकी जाएगी

भारतीय विनिर्माण कंपनी

10

115खकघ

घरेलू सहकारी संस्था के लिए कर की रियायती दर यदि सहकारी संस्था की कुल आय निर्दिष्ट कटौती या छूट दिए बिना आंकी जाती है

आय, ऐसी सहकारी संस्था के विकल्प पर, 22 प्रतिशत की रियायती दर पर आंकी जाएगी

घरेलू सहकारी संस्था

11

115खकड़

1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद पंजीकृत हुई और 321 मार्च, 2024 को या उससे पहले एक वस्तु या उत्पाद का विनिर्माण और उत्पादन शुरू करने वाली घरेलू सहकारी संस्था के लिए कर की रियायती दर यदि सहकारी संस्था की कुल आय विशेष कटौती या छूट दिए बिना आंकी जाती है आय, ऐसी सहकारी संस्था के विकल्प पर, 15 प्रतिशत की रियायती कर की दर पर आंकी जाएगी घरेलू सहकारी संस्था
12. 115खखछ कार्बन केडिट के स्थानांतरण से आय ऐसी आय का 10% कोई व्यक्ति

ख.

पूंजीगत लाभ

1.

47(iv)

इसके पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कम्पनी को एक मूल कम्पनी के द्वारा पूंजीगत सम्पत्ति का 'स्थानांतरण', स्थानांतरण के रूप में नहीं माना जाएगा।

कोई पूंजीगत लाभ, पूंजीगत सम्पत्ति के स्थानांतरण के कारण धारित कम्पनी हेतु अर्जित नही होगा।

अंतरिती, एक भारतीय कम्पनी होनी चाहिये।

2.

47(v)

एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा इसकी भारतीय स्वामित्व कंपनी को पूंजीगत परिसंपत्ति का 'स्थानांतरण' के तौर पर नही समझा जाएगा (कुछ शर्तों के अनुसार)

कोई पूंजीगत लाभ, पूंजीगत सम्पत्ति के स्थानांतरण के कारण सहायक कम्पनी के हाथों अर्जित नही होगा।

अंतरिती, एक भारतीय कम्पनी होनी चाहिये।

3.

47(vi)

भारतीय एकीकृत कम्पनी को एकीकृत कम्पनी के द्वारा एकीकृत की एक योजना में पूंजीगत सम्पत्ति का स्थानांतरण, 'स्थानांतरण' के रूप में नहीं माना जाएगा।

कोई पूंजीगत लाभ, पूंजीगत सम्पत्ति के स्थानांतरण के कारण एकीकृत कम्पनी के हाथों अर्जित नही होगा।

अंतरिती, एक भारतीय कम्पनी होनी चाहिये।

4.

47(viख)

भारतीय परिणामी कम्पनी को गैर-संगठित कम्पनी के द्वारा एक योजना में पूंजीगत सम्पत्ति का स्थानांतरण, 'स्थानांतरण' के रूप में नहीं माना जाएगा। (निश्चित स्थितियों के अनुसार)

कोई पूंजीगत लाभ, पूंजीगत सम्पत्ति के स्थानांतरण के कारण गैर-संगठित कम्पनी के हाथों अर्जित नही होगा।

अंतरिती, एक भारतीय कम्पनी होनी चाहिये।

5.

47(vii)

उनके एकीकरण के स्थान पर एकीकृत कम्पनी में शेयरधारकों को भारतीय एकीकृत कम्पनी के शेयर का आवंटन, 'स्थानांतरण' के रूप में नहीं माना जाएगा। (निश्चित स्थितियों के अनुसार)

कोई पूंजीगत लाभ, इस प्रकार के एकीकरण के कारण एकीकृत कम्पनी में शेयरधारकों के हाथों अर्जित नही होगा।

एकीकृत कम्पनी, एक भारतीय कम्पनी होनी चाहिये।

6.

47(xiiग)

संप्रभु स्वर्ण बांड योजना, 2015 के अंतर्गत आरबीआई द्वारा जारी संप्रभु स्वर्ण बांड का प्रतिदान

इसे स्थानांतरण के तौर पर नहीं समझा जाएगा

निवासी व्यक्ति

6क 47(viiघ) एक वॉल्ट मैनेजर द्वारा जारी इलैक्ट्रानिक गोल्ड रसीद में सोने का रूपातंतरण या इलैक्ट्रानिक गोल्ड रसीद का सोने में रूपांतरण श्स्थानांतरणश् के तौर पर नही समझा जाएगा गोल्ड/ईजीआर को स्थानांतरित करने वाले व्यक्ति के हाथों कोई पूंजीगत प्राप्ति नही कोई व्यक्ति
6ख 47(xक) पसंदीदा शेयरों का कपनी के ईक्विटी शेयरों में रूपांतरण इसे स्थानांतरण के तौर पर नहीं समझा जाएगा कोई व्यक्ति
6ग 47(xx) एक विदेशी कंपनी में शेयरों के विनिमय में संयुक्त उद्यम में हित का स्थानांतरण, ‘स्थानांतरण’ के तौर पर नही समझा जाएगा कोई पूंंजीगत प्राप्ति नही एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा धारित हित

7.

111क

इक्विटी शेयरों या इक्विटी ओरिएंटेड फंडों की इकाइयों या व्यापारिक न्यास की इकाइयों के हस्तांतरण से उत्पन्न अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर अधिकतम छूट सीमा के अप्रयुक्त भाग के समायोजन और शेष अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर 20% की दर से कर लगाने की व्यवस्था।

 

 

यदि इस तरह के अल्पकालिक पूंजीगत लाभ से कम होने वाली कुल आय अधिकतम छूट सीमा (शॉर्ट-फॉल) से कम है, तो ऐसे अल्पकालिक पूंजीगत लाभ को इस तरह के शॉर्ट-फॉल से कम किया जाएगा और ऐसे पूंजीगत लाभ के शेष पर कर की गणना 20% की दर से की जाएगी ‘

 

 

निवासी व्यक्तिगत और एचयूएफ

8.

112

दीर्घकालीन पूंजीगत प्राप्ति से अधिकतम छूट की सीमा के अप्रयुक्त हिस्से का समायोजन और शेष दीर्घकालीन पूंजीगत प्राप्तियों पर कर 12.5% की दर से

 

 

यदि इस तरह के दीर्घकालीन  पूंजीगत लाभ से कम होने वाली कुल आय अधिकतम छूट सीमा (शॉर्ट-फॉल) से कम है, तो ऐसे दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ को इस तरह के शॉर्ट-फॉल से कम किया जाएगा और ऐसे पूंजीगत लाभ के शेष पर कर की गणना 12.5 % की की दर से जाएगी 

 

 

निवासी व्यक्तिगत और एचयूएफ

8क

112क

धारा 112क के अंतर्गत आने वाले दीर्घकालीन पूंजी प्राप्ति से अधिकतम छूट की सीमा के अप्रयुक्त हिस्से का समायोजन और शेष दीर्घकालीन पूंजीगत प्राप्तियों पर कर 12.5% की दर से

 

 

यदि इस तरह के दीर्घकालीन  पूंजीगत लाभ से कम होने वाली कुल आय अधिकतम छूट सीमा (शॉर्ट-फॉल) से कम है, तो ऐसे दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ को इस तरह के शॉर्ट-फॉल से कम किया जाएगा और ऐसे पूंजीगत लाभ के शेष पर कर की गणना 12.5 % की की दर से जाएगी

 

 

निवासी व्यक्ति और एचयूएफ

9.

115कगक

अधिसूचित ईएसओपी योजना के अनुसार इसके कर्मचारी के निर्दिष्ट ज्ञान आधारित उद्योग अथवा सेवा में संलग्न भारतीय कंपनियों द्वारा जारी जीडीआर के स्थानांतरण से अर्जित दीर्घ अवधि पूंजीगत प्राप्ति पर कर की रियायती दर। बशर्ते ऐसे जीडीआर विदेशी मुद्रा में खरीदे गए हो (कुछ शर्तों के अनुसार)

इस प्रकार के लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ, धारा 48 के  पहले और दूसरे परंतुक की   स्वीकृति के बिना 12.5 % की दर पर करयोग्य होगा।

 

निवासी व्यक्तिगत- कर्मचारी

ग.

अन्य स्त्रोत

1.

115कगक

अधिसूचित ईएसओपी योजना के अनुसार अपने कर्मचारी को निर्दिष्ट ज्ञान आधारित उद्योग अथवा सेवा में संलग्न भारतीय कंपनी द्वारा जारी जीडीआर पर लाभांश पर कर की रियायती दर बशर्ते ऐसे जीडीआर विदेशी मुद्रा में खरीदे गए हो (कुछ शर्तों के अनुसार)

इस तरह के लाभांश, 10 प्रतिशत पर करयोग्य होगें।

निवासी व्यक्तिगत - कर्मचारी

घ.

कटौती

1.

80ग

सिर्फ निवासी व्यक्ति, या तो सिर्फ अपने नाम पर या जिस नाबालिग के संरक्षक हैं, उसके नाम पर, लोक भविष्य निधि योजना, 1968 में निवेश कर सकते है।

पीपीएफ में अधिकतम जमा 1,50,000 रूपए

निवासी व्यक्तिगत

2.

80ग

5 वर्ष के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 में निवेश

अधिकतम जमा 15,00,000 रूपए

निवासी व्यक्ति, जिसकी आयु 60 वर्ष हों या एक निवासी व्यक्तिगत के द्वारा जिसकी आयु 55-60 वर्ष हों और वीआरएस के तहत सेवानिवृत्त हों।

3. 80घ

निर्दिष्ट व्यक्ति के स्वास्थ्य पर एक बीमाकर्ता को प्रभावी बनाए रखने या प्रभावी करने के लिए एक व्यक्ति या एचयूएफ या एलआईसी या अन्य बीमाकर्ता द्वारा दी गई राशि (नकद को छोड़कर किसी अन्य विधि में)*। एक व्यक्ति रोकथाम स्वास्थ्य जांच के कारण केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और/या पर खर्च कर सकता है।

* निर्दिष्ट व्यक्ति का अर्थ :

   -  व्यक्ति की स्थिति में - स्वयं, जीवनसाथी, आश्रित बच्चे या माता-पिता

   -  एचयूएफ की स्थिति में - उसका कोई सदस्य

टिप्पणी :

 1- रोकथाम स्वास्थ्य जांच के लिए कटौती कुल रू. 5,000 से अधिक नहीं होगी

 2- रोकथाम स्वास्थ्य जांच के कारण भुगतान नकद में किया जा सकता है

 3- कुल सीमा के अंतर्गत, कटौती निर्दिष्ट व्यक्ति के स्वास्थ्य पर किए गए चिकित्सा व्यय के लिए रू. 50,000 तक स्वीकृत होगी बशर्ते कि ऐसी व्यक्ति एक वरिष्ठ नागरिक हो और ऐसे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बीमा को प्रभावी करने के लिए कोई भुगतान न किया गया हो।

 4- ‘वरिष्ठ नागरिक’ का अर्थ भारत में रहने वाला एक व्यक्ति जिसकी आय प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय साठ वर्ष या उससे अधिक है।

व्यक्ति की स्थिति में, निम्न को दी गई राशि :

क) अपने, जीवनसाथी और आश्रित बच्चे के लिए : रू. 50,000 तक यदि निर्दिष्ट व्यक्ति एक वरिष्ठ नागरिक है

ख) अपने माता-पिता के लिए : रू. 50,000 की अतिरिक्त कटौती की अनुमति होगी यदि माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हो

एचयूएफ की स्थिति में, रू. 50,000 तक यदि निर्दिष्ट व्यक्ति एक वरिष्ठ नागरिक है

घरेलू व्यक्ति जो एक वरिष्ठ नागरिक है

4.

80घघ

निवासी व्यक्गित और एचयूएफ हेतु स्वीकृत कटौती के लिए:

 क)  अयोग्य व्यक्ति होने के नाते, एक आश्रित के चिकित्सा उपचार (नर्सिंग सहित), प्रशिक्षण और पुर्नवास के लिए किया गया व्यय।

 ख)  आश्रित के रखरखाव के लिए एलआईसी अथवा अन्य बीमाकर्ता अथवा प्रशासक अथवा निर्दिष्ट कंपनी की ओर से इसमें निर्दिष्ट अनुमोदित योजना के अंतर्गत दी गई अथवा जमा कोई राशि (कुछ शर्तों के अनुसार)

75,000 रूपए (गंभीर विकलांगता के मामले में 1,25,000 रूपए)

निवासी व्यक्ति और एचयूएफ

5.

80घघख

निर्दिष्ट रोगों और बीमारियों के चिकित्सा उपचार के लिए निवासी व्यक्ति और एचयूएफ के द्वारा वास्तविक व्यय का भुगतान

क) व्यक्तियों के मामले में- निर्धारित स्वंय या पूरी तरह से आश्रित पति-पत्नी, बच्चों, माता-पिता, भाईयों और बहनों पर निर्भर

ख) एचयूएफ के मामले में- परिवार को कोई भी सदस्य, जो पूरी तरह से परिवार पर निर्भर हों। (निश्चित स्थितियों के अनुसार)

40,000 रूपए तक के लिए (अति वरिष्ठ नागरिक एचयूएफ के मामले में 1,00,000 रूपए)

निवासी व्यक्ति/एचयूएफ

6.

80छछख

चुनावी ट्रस्ट या राजनीतिक दल के लिए योगदान राशि, कटौती के रूप में स्वीकृत है। (निश्चित स्थितियों के अनुसार)

सहयोगी राशि का 100 प्रतिशत (नकदी में अंशदान के अलावा), कटौती के रूप में स्वीकृत है।

भारतीय कंपनी

7.

80ञञकक

पिछले वर्ष में कार्यरत नए नियमित कामगार को दिया गया अतिरिक्त मेहनताना के सम्बंध में कटौती।

अतिरिक्त कर्मचारी लागत अर्थात् पिछले वर्ष के दौरान नियोजित अतिरिक्त कर्मचारियों को दिया गया अथवा देययोग्य कुल परिलब्धियां (कुछ अन्य शर्तों के अनुसार)

अतिरिक्त कर्मचारी मेहनताना के 30% की कटौती। कटौती, पिछले वर्ष, जिसमें इस प्रकार का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, के प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष सहित पहले 3 मूल्यांकन वर्ष के लिए स्वीकृत होगी।

 निर्धारिती जो धारा 44कख के अंतर्गत का अंकेक्षण के लिए उत्तरदायी है

8. 80तक विपणन, खरीद या इसके सदस्यों की कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण के व्यापार में संलग्न कंपनी वित्त वर्ष 2018-19 से 5 वर्षों की अवधि के लिए लाभ का 100 प्रतिशत कंपनी के कुल कारोबार की उस शर्त के अनुसार वित्त वर्ष के दौरान 100 करोड़ से कम होगा उत्पादक कंपनी

9.

80थथख

निवासी व्यक्ति की रॉयल्टी आय - अन्य किताबों के अलावा किताबों की निश्चित निर्दिष्ट श्रेणी के लेखक

निम्नलिखित का कम से कम कर से मुक्त होगा :

क) एकमुश्त भुगतान के मामले में- अधिकतम 3,00,000 रूपए की अधिकता के अनुसार लिए रॉयल्टी आय की राशि

ख) अन्य मामलों में- पिछले वर्ष के दौरान, बेची गई पुस्तकों के मूल्य के अधिकतम 15 प्रतिशत के अनुसार इस प्रकार की आय की राशि

निवासी व्यक्तिगत

लेखक

10.

80ददख

01.04.2003 को या बाद पेटेंट पंजीकरण के संदर्भ में रॉयल्टी (निश्चित स्थितियों के अनुसार)  

अधिकतम 3,00,000 रूपए के अनुसार रॉयल्टी का 100 प्रतिशत

निवासी व्यक्तिगत

11.

80प

एक निवासी व्यक्ति, जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय, विकलांगता के साथ एक व्यक्ति के लिए चिकित्सा प्राधिकरण के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। [विकलांग व्यक्तियों के तहत परिभाषित के रूप में (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995]

75,000 रूपए (गंभीर अयोग्यता के मामले में 1,25,000 रूपए)

निवासी व्यक्तिगत

12.

80-झक

किसी बुनियादी ढांचे का विकास, रखरखाव और संचालित करने वाली भारतीय कम्पनी, कटौती के दावे के लिए हकदार होगी। (निश्चित स्थितियों के अनुसार)

निर्धारण वर्ष जिसमें निर्धारिती संचालन तथा इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को अनुरक्षण की शुरूआत करता हैं, के आरंभ के 15 निर्धारण वर्ष की एक अवधि के भीतर आने वाले 10 निरंतर निर्धारण वर्ष हेतु लाभ का 100 प्रतिशत

कोई कटौती किसी उस उद्यम के लिए स्वीकृत नहीं होगी जो 1 अप्रैल, 2017 को अथवा उसके पश्चात् अवसंरचना सुविधा के विकास अथवा संचालन तथा अनुरक्षण को प्रारंभ करता है

भारतीय कंपनी

13.

80-झक

एक विद्युत उत्पादन संयंत्र को पुर्नजीवित या पुर्ननिर्मित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के द्वारा बहुमत इक्विटी भागीदारी के साथ 30.11.2005 के पहले निर्मित भारतीय कम्पनी, कटौता का दावा करने के लिए हकदार होगी। बशर्ते 31.03.2011 से पहले विद्युत वितरण या संचारण या उत्पन्न करने के लिए इसकी शुरूआत हुई हो। (निश्चित स्थितियों के लिए विषय)

निर्धारण वर्ष जिसमें निर्धारिती संचालन तथा इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को अनुरक्षण की शुरूआत करता हैं, के आरंभ के 15 निर्धारण वर्ष की एक अवधि के भीतर आने वाले 10 निरंतर निर्धारण वर्ष हेतु लाभ का 100 प्रतिशत

भारतीय कंपनी

14. 80-झकग

निर्दिष्ट व्यापार से योग्य स्टार्ट अप द्वारा प्राप्त लाभ और प्राप्ति

वर्ष, जिसमें पात्र स्टार्ट अप निगमित किया गया है, से प्रारंभ करते हुए 10 वर्षों में से 3 निरंतर निर्धारण वर्षो के लिए लाभ का 100 प्रतिशत

कंपनी और एलएलपी

ड.

टीडीएस

1.

193

प्रतिभूतियों पर ब्याज से कोई टीडीएस नही

यदि वित्त वर्ष के दौरान दी गई या दी जाने वाली राशि रू. 10,000 से अधिक न हो।

निवासी व्यक्ति 

1क.

193

एक ऐसी कंपनी द्वारा जारी ऋणपत्रों पर दिए गए ब्याज से कोई टीडीएस नही जिसमें जनता का वास्तविक हित है

यदि वित्त वर्ष के दौरान दी गई या दी जाने वाली राशि रू. 10,000 से अधिक न हो।

निवासी व्यक्ति और एचयूएफ

2.

193

एक निवासी व्यक्ति को दिए गए 8 प्रतिशत बचत (करयोग्य) बांड 2003 या 7.5% बचत (करयोग्य) बांड, 2018 फ्लोटिंग दर बचत बोड, 2020 (करयोग्य) या अन्य कोई आधिसूचित प्रतिभूति पर ब्याज से कोई टीडीएस नहीं

अगर वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान राशि या देय योग्य राशि, 10,000 रूपए से ज्यादा नहीं है।

निवासी व्यक्ति

3.

193

7 प्रतिशत गोल्ड बांड, 1980 या 6.5 प्रतिशत गोल्ड बांड, 1977 पर ब्याज से कोई टीडीएस नहीं

अगर एक घोषणा की जाती है कि इस प्रकार के बांड का अंकित मूल्य, पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय पर 10,000 रूपए से ज्यादा नहीं है।

निवासी व्यक्तिगत

3क

193

4.25 प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा बांड, 1972, 4.25 प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा ऋण, 1968 या 4.7 प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा ऋण, 1972 पर दिए गए ब्याज से कोई टीडीएस नहीं

ब्याज से कोई टीडीएस नही है

निवासी व्यक्तिगत

3ख

193

निश्चित ब्याज के भुगतान से कोई टीडीएस नहीं

ब्याज के भुगतान से कोई टीडीएस का निम्नलिखित प्रतिभूतियों पर नहीं होगा:

(क) राष्ट्रीय विकास बांड,

(ख) 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (चतुर्थ अंक)

(ग) अधिसूचित व्यक्तियों द्वारा जारी डिबेंचरों

(घ) केन्द्र या राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति

(ड़) एक कम्पनी के द्वारा जारी कोई सूचीबद्ध प्रतिभूति और डीमैट प्रपत्र में धारित,

(च) एलआईसी जीआईसी, निर्दिष्ट कंपनियों अथवा अन्य किसी बीमाकर्ता द्वारा ली गई लाभार्थी प्रतिभूति

निवासी व्यक्तियों

4.

194

निवासी व्यक्ति के लिए नकद को छोड़कर किसी अन्य विधि द्वारा गए लाभांश से कोई टीडीएस नहीं

अगर, वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि या भुगतानयोग्य राशि, 10,000 रूपए से ज्यादा नहीं है।

निवासी व्यक्ति

5.

194क

सावधि जमा पर सहकारी बैंक या एक बैंकिग कम्पनी के द्वारा (प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा) ब्याज से कोई टीडीएस नहीं

टिप्पणी :

प्रभावी तिथि 01.06.2015 से, कर सहकारी बैंक द्वारा अपने सदस्य को दिए गए अथवा जमा ब्याज से काटा जाएगा। हालांकि सहकारी बैंक द्वारा अपने सदस्य अथवा किसी अन्य सहकारी संस्था को दिया गया अथवा जमा किया गया ब्याज स्त्रोत पर कर कटौती का विषय नही होगा

अगर, वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि या भुगतानयोग्य राशि, 50,000 रूपए से ज्यादा नहीं है।

टिप्पणी :

क) वरिष्ठ नागरिक की स्थिति में कर नहीं काटा जाएगा यदि ब्याज रु. 1,00,000 से अधिक न हो

ख) प्रभावी तिथि 01.06.2015 से, सावधि जमा में आवर्ती जमा भी शामिल होगा। कर आवर्ती जमा पर ब्याज के भुगतान से काटा जाएगा यदि यह रू. 50,000 की शुरूआती सीमा से अधिक होता हैं

ग) रू. 50,000 की शुरूआती सीमा एक बैंकिंग कंपनी अथवा सहकारी संस्था (तथा नाकि उसकी निजी शाखा द्वारा) जिसने कोर बैंकिग विकल्प (सीबीएस) को चुना हो, द्वारा जमा की गई अथवा दी गई आय के संदर्भ पर आंकी जाएगी

निवासी व्यक्तिं

6.

194क

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियम, 2004 के तहत डाकघर के साथ जमा पर ब्याज से कोई टीडीएस नहीं

अगर, वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि या भुगतानयोग्य राशि, 1,00,000 रूपए से ज्यादा नहीं है।

निवासी व्यक्ति

7.

194क

प्रतिभूतियों के अलावा ब्याज से कोई टीडीएस नहीं (किसी अन्य मामले में)

अगर, वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि या भुगतानयोग्य राशि, 10,000 रूपए से ज्यादा नहीं है।

निवासी व्यक्ति

8.

194क

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के द्वारा दिए गए मुआवजे पर ब्याज से कोई टीडीएस नहीं

अगर, वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि या भुगतानयोग्य राशि, 50,000 रूपए से ज्यादा नहीं है।

टिप्पणी :

प्रभावी तिथि 01.06.2015 से, कोई कर मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे पर ब्याज को जमा करने के समय काटा नही जाएगा

निवासी व्यक्ति

9.

194क

इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कॉपरेशन, बुनियादी ढांचा पूंजीगत फंड, सार्वजनिक क्षेत्र कॉपरेशन या अनुसूचित बैंक के द्वारा जारी जीरो कूपन बांड पर ब्याज से कोई टीडीएस नहीं

अगर जीरो कूपन बांड, विशेष संस्थाओं के द्वारा 01-06-2005 को या के बाद जारी होते हैं।

निवासी व्यक्ति

10.

194क

सम्पत्ति कर अधिनियम, 1957 या आयकर अधिनियम, 1961 के किसी प्रावधान के तहत ब्याज के भुगतान पर कोई टीडीएस नहीं है।

समस्त ब्याज, निर्धारित अधिनियम के तहत भुगतान किया जाता है।

निवासी व्यक्ति

11.

194क

किसी अधिकृत योजना या डाकघर जमा, किसान विकास पत्र, एनएससी VIII अंक, इंदिरा विकास पत्र, आदि के तहत जमा के संदर्भ में ब्याज के भुगतान पर कोई टीडीएस नहीं है।

अगर ब्याज, निर्धारित जमा पर अर्जित किया जाता है।

निवासी व्यक्ति

12.

194ग

ठेकेदार के लिए भुगतानयोग्य या कुल राशि से कोई टीडीएस नहीं (निश्चित स्थितियों के अनुसार)

क) अगर, एकल भुगतान में एक ठेकेकार के लिए राशि भुगतान या भुगतानयोग्य राशि, 30,000 रूपए से ज्यादा नहीं है।

ख) अगर, एकीकरण में ठेकेदार के लिए राशि भुगतान या भुगतानयोग्य राशि, वित्तीय वर्ष के दौरान 1,00,000 रूपए से ज्यादा नहीं है।

निवासी ठेकेदार

13.

194ग

यातायात संचालक, जो माल ढ़ोने के काम में लगा, किराये या पट्टेदारी के व्यापार में है, के लिए भुगतानयोग्य या भुगतान की गई राशि से कोई टीडीएस नहीं।

यदि परिवाहक वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय 10 अथवा उससे कम मालवाहक वाहन रखता हो तथा वह भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को अपने पैन के साथ घोषणा प्रस्तुत करता हो

निवासी ठेकेदार संचालक

14.

194ग

विशेषकर व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए एक निवासी ठेकेदार के लिए एचयूएफ या एक व्यक्ति के द्वारा भुगतान करने से कोई टीडीएस नहीं।

अगर भुगतान, व्यक्तिगत या एचयूएफ के व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए किया जाता है।

निवासी ठेकेदार

15.

194ट

निम्न के लिए किए गए भुगतान से कोई टीडीएस नहीं

(क) धारा 10(23घ) के अंतर्गत निर्दिष्ट एक म्युचुयल फंड की यूनिट के संदर्भ में

(ख) निदिष्ट उपक्रम के प्रशासक से यूनिट

(ग) निर्दिष्ट कंपनी से यूनिट

यदि वित्त वर्ष के दौरान दी गई या देययोग्य राशि रू. 10,000 से अधिक न हो

घरेलू व्यक्ति

16.

197क(1)

कर की कोई कटौती, धारा 194 और 194ड़ड़ के तहत नहीं की जाएगी, अगर निवासी व्यक्ति, निर्धारित प्रपत्र में एक लिखित घोषणा भुगतानदाता के लिए प्रस्तुत किया जाता है कि पिछले वर्ष पर उसकी अनुमानित कुल आय पर कर, शून्य होगा।

कोई कर, निर्दिष्ट भुगतान से कटौती नहीं किया जाएगा, अगर भुगतान राशि, अधिकतम राशि, जिसमें कर के लिए प्रभारयोग्य नहीं है, से ज्यादा नहीं होती है।

निवासी व्यक्तिगत

17.

197क(1ग)

कर की कटौती, 192क धारा 193,194,194क, 194घ, धारा 194घक, 194झ194ड़ड़ और 194ट के तहत नहीं की जाएगी, अगर निवासी वरिष्ठ व्यक्ति, निर्धारित प्रपत्र में एक लिखित घोषणा भुगतानदाता के लिए प्रस्तुत किया जाता है कि पिछले वर्ष पर उसकी अनुमानित कुल आय पर कर, शून्य होगा।

कोई कर, निर्दिष्ट भुगतान से कटौती नहीं किया जाएगा।

निवासी व्यक्तिगत- वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक

18.

194ठक

अचल संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण पर मुआवजे के भुगतान से कोई टीडीएस नहीं (कृषि भूमि के अलावा)

अगर, वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतानयोग्य राशि या भुगतान राशि, 5 लाख रूपए से ज्यादा नहीं है।

निवासी व्यक्ति

19.

194घ

वित्तीय वर्ष के दौरान देय अथवा देययोग्य बीमा कमीशन से कोई टीडीएस नही

अगर, वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतानयोग्य राशि या भुगतान राशि, 20,000 रूपए से ज्यादा नहीं है।

निवासी व्यक्ति

20.

194घक

एक निवासी व्यक्ति के लिए, एक जीवन बीमा पॉलिसी (बोनस सहित) के तहत भुगतान योग्य राशि से कोई टीडीएस नहीं। (01.10.2014 से लागू)

यदि वित्त वर्ष के दौरान दी गई या देययोग्य राशि रू. 1 लाख से कम हो

निवासी व्यक्ति

21.

194ज

कमीशन या दलाली के भुगतान से कोई टीडीएस नहीं

अगर, वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतानयोग्य राशि या भुगतान राशि, 20,000 रूपए से ज्यादा नहीं है। इसके अलावा, कोई कर, उनके पीसीओ फ्रेंचाइजी के लिए बीएसएनएल/एमटीएनएल के द्वारा भुगतानयोग्य कमीशन से कटौती के लिए नहीं है।

निवासी व्यक्ति

22.

194ञ

पेशेवर शुल्क, तकनीकी शुल्क और रायल्टी के भुगतान पर कोई टीडीएस नही

अगर, वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतानयोग्य राशि या भुगतान राशि, 50,000 रूपए से ज्यादा नहीं है।

निवासी व्यक्ति

23.

194झ

भूमि और भवन, फर्नीचर या फिटिंग या संयंत्र और मशीनरी के संबंध में किराए के भुगतान से कोई टीडीएस नहीं।

अगर, वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतानयोग्य राशि या भुगतान राशि प्रति माह या आंशिक माह में 50,000 रूपए से ज्यादा नहीं है।

प्रभावी तिथि 01.06.2015 से कोई कर वहां नही काटा जाएगा जहां किराये के रूप में आय किसी न्यास को प्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व वाली किसी रियल एस्टेट परिसंपत्ति (जैसा धारा 10(23चगक में संदर्भित हैं) के संबंध में रियल एस्टेट निवेशगत न्यास को जमा की जाती हैं अथवा दी जाती हैं

निवासी व्यक्ति

24.

194-झक

एक अचल संपत्ति की खरीद के लिए विचार के भुगतान से कोई टीडीएस नहीं (कृषि भूमि के अलावा)

यदि अचल संपत्ति का प्रातिफल और इसकी स्टाम्पी ड्यूटी रु. 50,00 ,000 से अधिक न हो

निवासी अंतरणकर्ता

25. 194-झख

किसी भूमि या भवन के संबंध में किराये के भुगतान से कोई टीडीएस नहीं होता

टिप्पणी : धारा 194झ द्वारा कवर किराये को छोड़कर

यदि किराये की राशि वित्त वर्ष के दौरान पूरे महीने उसके भाग के लिए रू. 50,000 से अधिक नहीं

निवासी व्यक्ति या एचयूएफ

26. 194ण- ई-कॉमर्स के भागीदारों के लिए भुगतान से कोई टीडीएस नही यदि वित्त वर्ष के दौरान दी गई या देययोग्य राशि रू. 5 लाख से अधिक न हो घरेलू व्यक्ति या एचयूएफ

27.

194थ

घरेलू विक्रेता को किए गए भुगतान से कोई टीडीएस नही

वित्त वर्ष के दौरान उत्पादों की खरीद के लिए घरेलू विक्रेता को दी गई या दी जाने वाली राशि यदि उत्पादों की कुल कीमत रू. 50 लाख से अधिक नही होती

घरेलू निवासी या एचयूएफ

28.

194द

कोई टीडीएस नही यदि निवासी को किसी प्रकार का लाभ या रियायत दी जाती है

यदि वित्त वर्ष के दौरान दिए गए लाभ/रियायत की कुल राशि रू. 20,000 से अधिक नही होती

घरेलू निवासी या एचयूएफ

29.

194ध

वचुर्अल डिजिटल परिसंपत्ति के स्थानांतरण पर भुगतान से कोई टीडीएस नही

यदि वित्त वर्ष के दौरान दिए गए लाभ/रियायत की कुल राशि रू. 20,000 से अधिक नही होती

• यदि राशि किसी व्यक्ति (एक निर्दिष्ट व्यक्ति को छोड़कर) द्वारा देययोग्य हो और इसकी कुल राशि वित्त वर्ष के दौरान रू. 10,000 से अधिक न हो

• यदि राशि एक निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा देययोग्य हो और इसकी कुल राशि वित्त वर्ष के दौरान रू. 50,000 से अधिक न हो

निर्दिष्ट व्यक्ति का अर्थ :

(क) एक व्यक्ति या एक एचयूएफ जिसके व्यापार के मामले में कुल बिक्री, कुल प्राप्तियां या करोबार रू. 1 करोड़ से अधिक नही है, पेशे के मामले में 50 लाख, वित्त वर्ष जिसमें वर्र्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति को स्थानांतरित किया गया, के तुरंत पहले के वित्त वर्ष के दौरान

(ख) एक व्यक्ति या एक एचयूएफ जिसकी शीर्षक व्यापार या पेशे के अंतर्गत कोई आय नही है

घरेलू निवासी या एचयूएफ

च.

अग्रिम कर

1.

207(2)

एक निवासी वरिष्ठ नागरिक या निवासी अति वरिष्ठ नागरिक के द्वारा अग्रिम कर के भुगतान से छूट, जो व्यापार या पेशे से किसी आय को प्राप्त नहीं करते है। (जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय पर कम से कम 60 वर्ष की आयु के हों)

अग्रिम कर भुगतान के लिए उत्तरदायी न होना

निवासी वरिष्ठ नागरिक और निवासी अति वरिष्ठ नागरिक

छ.

छूट

1.

-

आय की अधिकतम राशि, जो, एक निवासी वरिष्ठ नागरिक के हाथों में आयकर के लिए प्रभारयोग्य नहीं है। (जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय पर कम से कम, 60 वर्ष की आयु का हों लेकिन पिछले वर्ष के आखिरी दिन तक 80 वर्ष से कम उम्र का हों)

3,00,000 रूपए

निवासी वरिष्ठ नागरिक

2.

-

आय की अधिकतम राशि, जो, एक निवासी वरिष्ठ नागरिक के हाथों में आयकर के लिए प्रभारयोग्य नहीं है। (जो, पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय पर कम से कम 80 वर्ष की आयु का हों)

5,00,000 रूपए

निवासी अति वरिष्ठ नागरिक

3.

87क

निवासी व्यक्तियों के लिए छूट, जिनकी कुल आय, 5,00,000 रूपए से ज्यादा न हों।

छूट, कर भुगतानयोग्य या 12,500 रूपए जो भी कम हो, तक सीमित हो।

निवासी व्यक्ति

4. 87क कुल आय पर आयकर की राशि से धारा 87क के अंतर्गत अधिकतम रू. 60,000 की छूट की अनुमति है जो धारा 115खकग(1क) के अंतर्गत वसूलनीय है। हालांकि, यह छूट तभी उपलब्ध होगी यदि धारा 115खकग(1क)  के अंतर्गत कर के लिए वसूले जाने वाली निर्धारिती की कुल आय रू. 12,00,000 तक हो।

इसके अलावा, यदि धारा 115खकग(1क)  के अंतर्गत कर हेतु वसूले जाने वाली कुल आय रू. 12,00,000 से अधिक हो और ऐसी आय पर देययोग्य कर कुल आय और रू. 12,00,000 के बीच के अंतर से अधिक हो तो वह ऐसी कुल आय पर देययोग्य कर और ऐसी राशि जो रू. 12,00,000 से अधिक है, के बीच के अंतर की सीमा तक मामूली राहत के साथ छूट का दावा कर सकता है।

टिप्पणी : धारा 87क के अंतर्गत कुल छूट धारा 115खकग(1क) में दी गई दरों के अनुसार देययोग्य आयकर की राशि से अधिक नही होगी [निर्धारण वर्ष 2026-27 से प्रभावी]


छूट दिए जाने वाले कर या रू. 60,000 जो भी कम हो, तक सीमित होगी निवासी व्यक्ति

ज.

टन भार कराधान

1.

115फ से 115फयग

(टन भार कराधान)

योग्य कम्पनी, प्रकल्पित आधार पर योग्य समुद्री जहाज या अंतर्देशीय पोत संचालन के व्यापार से आय की गणना के लिए चुने जा सकते हैं।

*एक कम्पनी, एक "योग्य कम्पनी" है, अगर :

क) यह, एक भारतीय कम्पनी है;

ख) इसका, प्रभावी प्रबंधन का स्थान, भारत में है;

ग) यह, कम से कम एक योग्य जहाज का मालिक है; और

घ) इसका मुख्य उद्देश्य, जहाज के संचालन व्यापार को करना है।

संचालित जहाजों से आय, प्रत्येक योग्य जहाज के टन भर के आधार पर गणना की जाएगी।

भारतीय कंपनी

झ.

विवरणी को दाखिल करने से छूट

1.

194त

एक वरिष्ठ नागरिक उस पिछले वर्ष के लिए आय की विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नही है जिसमें धारा 194त के अंतर्गत कर कटौती की हो

वरिष्ठ नागरिक द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत करने की कोई अनिवार्यता नही है यदि :

क) उसकी कुल आय में डिडक्टर (ऐसे बैंक) के पास संचालित किसी खाते से प्राप्त हुए या प्राप्त होने वाले ब्याज और पेंशन के रूप में आय ही शामिल हो और

ख) ऐसी आय पर कर प्रभावी दरों के आधार पर डिडक्टर द्वारा काटा जाता है

निवासी वरिष्ठ नागरिक (जिसकी आयु 75 वर्ष या उससे अधिक है)

* सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, बैंकिंग कंपनियां और बीमा कंपनियां, दस्तावेज में विचारणीय नहीं होगी। 

 

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा संशोधित]