आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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रिलीज़ दिनांक

04/04/2016

Document Content

 

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

 

प्रेस विज्ञप्ति

 

नर्इ दिल्ली, 4 अप्रैल, 2016

 

विषय : आयकर विवरणियों (आर्इटीआर) तथा अन्य प्रपत्रों के र्इ-दाखिलीकरण का निगर्मन - संबंधी

 

31 मार्च, 2016 को निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए आयकर विवरणियों (आर्इटीआर) की अधिसूचना के अनुसरण में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in पर आर्इटीआर 1 तथा 4ध के इलैक्ट्रानिक रूप से दाखिलीकरण के निगर्मन की घोषणा करता है। अन्य आर्इटीआर को शीघ्र र्इ रूप से सक्षम किया जाएगा।

नवीनतम अधिसूचित प्रपत्र 35 का प्रयोग करते हुए आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील के ऑनलाइन रूप से दाखिलीकरण को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का प्रयोग करते हुए उनकी विवरणियों हेतु अनिवार्य करते हुए करदाताओं के लिए  ई-फाइल को सक्षम किया गया है। इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड (र्इवीसी) विकल्प करदाताओं की अन्य श्रेणी के लिए जल्द ही उपलब्ध होगा। अपील को ऑनलाइन दाखिल करने के लिए आपेक्षित करदाताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए अधिसूचना 11/2016 दिनांक 1 मार्च, 2016 हेतु संदर्भ किया जा सकता है।

अधिसूचना सं. 93/2016 दिनांक 16 दिसंबर 2015 के अनुसार, 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी, निम्नलिखित प्रपत्रों को नए प्रपत्रों द्वारा स्थानापन्न किया गया है तथा अब र्इ-दाखिलीकरण के लिए उपलब्ध हैं :

    i. प्रपत्र 15गक - गैर-कंपनी अथवा विदेशी कंपनी होने के तौर पर गैर-निवासी को भुगतान

   ii. प्रपत्र 15गख - लेखापाल को प्रमाणपत्र

  iii. प्रपत्र 15गग - त्रैमासिक विवरण

अधिसूचना सं. 3/2016 दिनांक 14 जनवरी, 2016 के मार्फत, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2016 से प्रपत्र 9क(आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 की उप-धारा (1) हेतु स्पष्टीकरण के वाक्यांश (2) के अंतर्गत विकल्प का चुनाव करने के लिए आवेदन) तथा प्रपत्र 10 (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी/निर्धारित प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए विवरण) को प्रतिस्थापित किया गया था। ये प्रपत्र आयकर विभाग की र्इ-दाखिलीकरण वेबसाइट पर डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है। र्इवीसी विकल्प जल्द ही उपलब्ध होगा।

 

(शेफाली शाह)

प्रधान आयकर आयुक्त

(मीडिया तथा तकनीकी नीति)

तथा आधिकारिक प्रवक्ता, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड