"इस दस्तावेज़ में एक संदर्भ गाइड है जो पिछले 10 वर्षों के लिए लागू कर दरों की एक व्यापक सूची प्रदान करता है। इसमें विभिन्न आय स्तरों के लिए कर दरों की जानकारी प्रदान करने वाली सारणी या चार्ट होते हैं। इस दस्तावेज़ का प्राथमिक उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को पिछले कर कानूनों, विनियमों और नीतियों को समझने और उनका विश्लेषण करने में सहायता करना है

अस्वीकरण:

इस दस्तोवज में मौजूद विषय केवल जानकारी के लिए है। इसका उद्देश्य जनता तक सूचना को जल्द और आसानी से पहुंचाना है और इसे कानूनी दस्तोवजों के तौर पर नही समझा जाना चाहिए।

 

जनता को सलाह दी जाती है कि विषय का सत्यापन सरकारी अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं आदि से करें।

 
“इस दस्तावेज़ में वित्त अधिनियम, 2026 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान शामिल हैं।”

व्यापारिक उद्यमों के लिए लागू होने वाले प्रावधान

 

आयकर अधिनियम में पांच विभिन्न स्त्रोतों से आय की गणना हेतु प्रावधान शामिल है और व्यापार या पेशे से आय उनमें से एक है। आयकर अधिनियम, 1961 का अध्याय IV के भाग घ में व्यापार या पेशे के लाभ और प्राप्ति की गणना से संबधित प्रावधान शामिल है। यह पीजीबीपी के तौर पर जाना जाता है।

जब एक निर्धारिती किसी प्रकार का व्यापार या पेशा करता है तो ऐसे व्यापार या पेशे से अर्जित आय की गणना की जाएगी और व्यापार या पेशे से 'लाभ और प्राप्ति' शीर्षक के अंतर्गत करयोग्य है। व्यापारिक आय निर्धारिती द्वारा नियमित तौर पर अनुसरित होने वाली लेखांकन विधि के अनुसार गिनी जाएगी। व्यापारिक आय की गणना के लिए, एक करदाता या तो व्यापारिक पद्धति का या लेखांकन के आधार पर नगद आधार पद्धति का प्रयोग कर सकता है।

प्रभार्यता:

निम्न आय व्यवसाय या पेशे से लाभ व प्राप्ति शीर्षक के तहत कर के दायरे में हैं:

क्र.सं. धारा विवरण
1 28(i) पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा किसी भी समय किए गए किसी भी व्यवसाय या पेशे से लाभ तथा प्राप्ति
2 28(ii) किसी निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त अथवा देय कोई मुआवजा अथवा अन्य भुगतान
3 28(iii) अपने सदस्यों के लिए निष्पादित विशिष्ट सेवाओं से एक व्यापार, पेशे या इसी तरह की संघ द्वारा प्राप्त आय
4 28(iiiक) आयात निर्यात नियंत्रण अधिनियम, 1947 के तहत किए गए, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 के तहत दिए गए लाईसेंस की बिक्री पर लाभ
5 28(iiiख) भारत सरकार की किसी योजना के अंतर्गत निर्यात के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई अथवा प्राप्तनीय नगद सहायता (चाहे जो भी नाम हो)
6 28(iiiग) सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद दोष नियम, 1971 के अंतर्गत निर्यात के समक्ष किसी व्यक्ति के लिए असुविधा के तौर पर चुकाया गया अथवा चुकाने योग्य कोई सीमा शुल्क
7 28(iiiघ) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत शुल्क पात्रता पासबुक योजना के हस्तांतरण पर लाभ
8 28(iiiड़) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत शुल्क मुक्त प्रतिस्थापन प्रमाणपत्र के हस्तांतरण पर लाभ
9 28(iv) किसी व्यापार अथवा व्यवसाय के प्रयोग से उपार्जित कोई लाभ अथवा रियायत की राशि।
10 28(v) साझेदारी फर्म से एक भागीदार द्वारा प्राप्त अथवा देय ब्याज, वेतन, अधिलाभ, दलाली या पारिश्रमिक

11

28(vक)

क) किसी व्यापारिक पेशे के संबंध में कोई गतिविधि न करने के लिए प्राप्त या प्राप्त होने वाली कोई कुल राशि

ख) कोई तकनीकी पेटेंट, कापीराइट, ट्रेडमार्क, लाईसेंस, फ्रैंचाईजी या अन्य कोई व्यापारिक या वाणिज्यिक अधिकार या सूचना या तकनीक जो सेवाओं के प्रावधान या उत्पाद के विनिर्माण में सहायता कर सकता है, की जानकारी सांझा न करने के लिए प्राप्त या प्राप्तनीय कोई राशि।

12 28(vi) ऐसे पॉलिसी पर बोनस सहित एक प्रमुख बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त कोई राशि
12क 28(viक) सामान के पूंजी परिसंपत्ति में रूपांतरण से उत्पन्न कोई लाभ या प्राप्ति
13 28(vii) ध्वस्त, नष्ट, पृथक अथवा स्थानांतरण के तौर पर किसी पूंजीगत परिसंपत्ति (भूमि अथवा साख अथवा वित्तीय लिखित को छोड़कर) के कारण नगद अथवा किसी रूप में प्राप्त की गई (अथवा प्राप्त योग्य) कोई राशि यदि ऐसे पूंजीगत परिसंपत्ति पर व्यय की पूर्ण राशि धारा 35कघ के अंतर्गत कटौती के रूप में स्वीकार्य की जाती है
14 धारा 28 के स्पष्टीकरण 2 सट्टा लेनदेन से आय। हालांकि, यह किसी भी अन्य व्यवसाय से भिन्न और अलग मानी जाएगी।
14क धारा 28 के लिए स्पष्टीकरण 3 आवासीय संपत्ति को किराये पर देने पर प्राप्त होने वाली आय शीर्षक ‘गृह संपत्ति से आय’ के अंतर्गत कर हेतु वसूलनीय होगी

15

41(1)

  •  करदाता द्वारा उठाई गई व्यापारिक देयता, व्यय तथा हानि के संबंध में देयता का छूट अथवा समाप्ति।

  •  उत्तराधिकारी जो पूर्वाधिकारी को आवंटित किया गया था, द्वारा व्यापारिक देयता की वसूली उत्तराधिकारी के हाथों कर हेतु वसूलनीय होगी। उत्तराधिकार एकीकरण अथवा डेमर्जर के कारण अथवा किसी अन्य फर्म अथवा कंपनी आदि द्वारा उत्तराधिकार के कारण हो सकती हैं।

  •  कोई देयता जो बही खातों से करदाता द्वारा इकतरफा खारिज की गई हैं ऐसी देयता के परिहार तथा समाप्ति के तौर पर समझी जाएगी तथा कर हेतु वसूलनीय होगी।

16 41(2) विद्युत उत्पादन इकाई की स्थिति में मूल्यह्रास परिसंपत्ति बेची, पृथक, ध्वस्त अथवा नष्ट की जाती है, राशि जिसके द्वारा बिक्री विचार तथा/अथवा डब्ल्यूडीवी से अधिक की रद्दी मूल्य के साथ बीमा मुआवजा कर हेतु वसूलनीय होगा।
17 41(3) जहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान में इस्तेमाल कोई भी पूंजी परिसंपत्ति अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किये बिना बेच दिया और धारा 35 के तहत अनुमति दी गयी कटौती की राशि के साथ पूंजीगत व्यय की राशि से अधिक हैं इस तरह के अधिशेष या अनुमति दी कटौती की राशि, जो भी कम है, वर्ष जिसमें बिक्री हुई हो, में व्यापार आय के रूप में कर के दायरे में है।
18 41(4) जहां पहले के वर्षों में, रुग्ण ऋण को धारा 36(1)(vii) के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी गई है, उससे कोई भी वसूली कर के दायरे में होगी
19 41(4क) धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत अनुरक्षित तथा बनाए गए विशेष भंडार से वापस ली गई राशि पिछले वर्ष, जिसमें राशि वापस ली गई हैं, में आय के तौर पर वसूलनीय होगी।
20 41(5) एक बंद व्यापार अथवा पेशे की हानि किसी समय सीमा के बिना धारा 41(1), 41(3), (4) अथवा (4क) में संदर्भितानुसार मानद व्यापार की आय के तौर पर समायोजित की जाएगी।
20क 43कक निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा के संबंध में उत्पन्न् कोई विदेशी विनिमय प्राप्ति या हानि को आय या हानि के तौर पर समझा जाएगा। ऐसी प्राप्ति या हानि अधिसूचित आईसीडीएस के अनुसार आंकी जाएगी (धारा 43क के अनुसार)
21 43गक जहां व्यापार गत माल के रूप में भूमि अथवा भवन अथवा दोनों के लिए प्रतिफल स्टांप ड्यटी की कीमत से कम हो तो ऐसी अपनाई गई राशि इस शीर्षक के तहत आंकी गई आय के लिए प्रतिफल की पूर्ण राशि के तौर समझी जाएगी।
   

हालांकि, कोई समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है यदि स्टांप ड्यूटी के लिए अपनाई गई राशि बिक्री प्रतिफल के 110 प्रतिशत से अधिक नहीं होती

टिप्पणी :

रियल एस्टेट क्षेत्र में मांग को बढ़ानें के लिए और रियल एस्टेट डेवलपरों को अपने न बिके हुए माल को कम दर पर बेचने में सक्षम करने के लिए, सेफ हार्बर की सीमा को मौजूदा 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है यदि आवासीय संपत्ति का स्थानांतरण 12.11.2020 से 30.06.2021 के बीच किसी व्यक्ति को पहले बार आवंटन के रूप में किया गया है। इसके अलावा, ऐसे स्थानांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या अर्जित प्रतिफल रू. 2 करोड़ से अधिक नही होना चाहिए।

22

43गख

सेवाएं देने के लिए अनुबंध या निर्माण अनुबंध से उत्पन्न लाभ और प्राप्तियों को अधिसूचित आईसीडीएस के अनुसार प्रतिशत समाप्ति विधि के आधार पर निर्धारित किया जाना है।

यदि सेवा देने की अवधि के साथ अनुबंध 90 दिनों से अधिक नहीं होता है तो लाभ और प्राप्तियां परियोजना समाप्ति विधि के आधार पर आंका जाएगा।

निर्दिष्ट समय सीमा पर अनिश्चित कई कार्यो के साथ सेवा देने के लिए अनुबंध की स्थिति संरेखण विधि के आधार पर आंकी जाएगी।

23

23घ

निम्नलिखित निर्धारितियों के मामले में, निर्धारित रूग्ण या संदिग्ध ऋणों पर ब्याज के माध्यम से आय प्राप्ति के वर्ष या लाभ और हानि खाते में ऐसी आय के जमा होने के वर्ष, जो भी पहले हो, में कर योग्य है :

(क) एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान

(ख) एक अनुसूचित बैंक

(ग) एक प्राथमिक कृषि क्रेडिट संस्था या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को छोड़कर एक सहकारी बैंक

(घ) एक राज्य वित्तीय कार्पोरेशन

(ड़) एक राज्य औद्योगिक निवेश कार्पोरेशन

(च) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ऐसी श्रेणी जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया हो

24.

-

निर्धारिती को नगद अथवा वस्तु में केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी प्राधिकरण अथवा निकाय अथवा एजेंसी द्वारा सब्सिडी अथवा अनुदान अथवा नगद प्रोत्साहन अथवा शुल्क वापसी अथवा छूट अथवा रियायत अथवा अदायगी (जो भी नाम हो) के रूप में सहायता धारा 2(24) में संदर्भितानुसार परिभाषा में शामिल होंगे।

i) सब्सिडी अथवा अनुदान अथवा प्रतिपूर्ति जिसे धारा 43 के वाक्यांश (1) के स्पष्टीकरण 10 के प्रावधानों के अनुसार परिसंपत्ति की वास्तविक लागत के निर्धारण के लिए विचार में लिया गया है

ii) केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार, कोई भी स्थिति हो सकती है, द्वारा स्थापित एक न्यास अथवा संस्थान के कोष के उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी अथवा अनुदान

धारा 30 तक 37 के तहत कटौती

व्यापार अथवा पेशे आदि के लाभ तथा प्राप्ति की गणना के दौरान कटौती योग्य आय

धारा व्यय की प्रकृति कटौती की प्रमात्रा निर्धारिती
30 परिसर के लिए किराया, दर, कर, मरम्मत (पूंजीगत व्यय को छोड़कर) तथा बीमा किया गया वास्तविक व्यय पूंजीगत व्यय छोड़कर सभी निर्धारिती
31 मशीनरी, संयंत्र और फर्नीचर का बीमा और मरम्मत (पूंजीगत व्यय छोड़कर) किया गया वास्तविक व्यय पूंजीगत व्यय छोड़कर सभी निर्धारिती

32(1)(i)

निम्न पर मूल्यह्रास

i) भवन, मशीनरी, संयंत्र अथवा फर्नीचर, वास्तविक परिसंपत्ति के तौर पर

ii) तकनीकी जानकारी, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाईसेंस, फ्रैंचाइजी अथवा अन्य कोई व्यापार अथवा अमूर्त परिसंपत्ति के तौर पर समकक्ष प्रकार के वाणिज्यिक अधिकार

प्रत्येक परिसंपत्ति के लिए सीधी कटौती विधि पर निर्धारित प्रतिशत पर स्वीकृति

बशर्ते कि जहां एक परिसंपत्ति पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा प्राप्त होती ही तथा उस पिछले वर्ष में एक सौ अस्सी दिनों से कम की अवधि के लिए प्रयोग हो, ऐसी परिसंपत्ति के संबंध में घोषणा एक परिसंपत्ति के लिए निर्धारित प्रतिशत पर आंकी गई राशि के पचास प्रतिशत तक सीमित होगी

विद्युत उत्पादन अथवा विद्युत उत्पादन अथवा वितरण के व्यापार में सलंग्न निर्धारिती

टिप्पणी :

विद्युत उत्पादन अथवा विद्युत उत्पादन अथवा वितरण के व्यापार में सलंग्न करदाताओं के पास परिसंपत्ति के प्रत्येक खंड पर सीधी कटौती आधार विधि अथवा अवलेखित राशि विधि पर मूल्यहस का दावा करने का विकल्प होगा

32(1)(ii)

निम्न पर मूल्यहस

i) भवन, मशीनरी, संयंत्र अथवा फर्नीचर, वास्तविक परिसंपत्ति के तौर पर

ii) तकनीकी जानकारी, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाईसेंस, फ्रैंचाइजी अथवा अन्य कोई व्यापार अथवा अमूर्त परिसंपत्ति के तौर पर समकक्ष प्रकार के वाणिज्यिक अधिकार

प्रत्येक परिसंपत्ति के लिए सीधी कटौती विधि पर निर्धारित प्रतिशत पर स्वीकृति

बशर्ते कि जहां एक परिसंपत्ति पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा प्राप्त होती ही तथा उस पिछले वर्ष में एक सौ अस्सी दिनों से कम की अवधि के लिए प्रयोग हो, ऐसी परिसंपत्ति के संबंध में घोषणा एक परिसंपत्ति के लिए निर्धारित प्रतिशत पर आंकी गई राशि के पचास प्रतिशत तक सीमित होगी

सभी निर्धारिती

32(1)(iiक)

नए संयंत्र तथा मशीनरी पर अतिरिक्त मूल्यहास (समुद्री जहाज, हवाई जहाज, कार्यालय उपकरण, पुराने संयंत्र अथवा मशीनरी आदि को छोड़कर) (कुछ शर्तो के अनुसार)

अतिरिक्त मूल्यहास नए संयंत्र तथा मशीनरी की वास्तविक लागत के 20 प्रतिशत पर उपलब्ध होगी

बशर्ते कि जहां एक परिसंपत्ति पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा प्राप्त होती ही तथा उस पिछले वर्ष में एक सौ अस्सी दिनों से कम की अवधि के लिए प्रयोग हो, तो अतिरिक्त मूल्यहास अधिग्रहण के वर्ष में 50 प्रतिशत तक सीमित होगा तथा शेष 50 प्रतिशत अगले वर्ष में स्वीकृत होगा

निम्न में संलग्न सभी निर्धारिती

- किसी उत्पाद अथवा वस्तु का विनिर्माण अथवा उत्पादन अथवा

- विद्युत उत्पादन अथवा विद्युत का उत्पादन अथवा वितरण (यदि करदाता ने सीधी कटौती आधार पर मूल्यहास का दावा न किया हो)

धारा 32(1)(iiक) हेतु परंतुक

नए संयंत्र तथा मशीनरी पर अतिरिक्त मूल्यहास (समुद्री जहाज, हवाई जहाज, कार्यालय उपकरण, पुराने संयंत्र अथवा मशीनरी आदि को छोड़कर) (कुछ शर्तो के अनुसार)

अतिरिक्त मूल्यहास नए संयंत्र तथा मशीनरी की वास्तविक लागत के 35 प्रतिशत पर उपलब्ध होगी

बशर्ते कि जहां एक परिसंपत्ति पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा प्राप्त होती हैं तथा उस पिछले वर्ष में एक सौ अस्सी दिनों से कम की अवधि के लिए प्रयोग हो, तो अतिरिक्त मूल्यहास की कटौती अधिग्रहण के वर्ष की वास्तविक लागत के 50 प्रतिशत तक सीमित होगी तथा शेष 50 प्रतिशत अगले वर्ष में स्वीकृत की जाएगी

टिप्पणी :

1. विनिर्माण ईकाई 1 अप्रैल, 2015 को अथवा पश्चात् स्थापित की जाएगी

2. 1 अप्रैल, 2015 की आरंभिक अवधि तथा 1 अप्रैल, 2020 से पूर्व समाप्त होने वाली अवधि के दौरान प्राप्त तथा अधिष्ठाापित नए संयंत्र तथा मशीनरी

समस्त निर्धारिती, जहां निर्धारिती आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना अथवा पश्चिम बंगाल राज्य के अधिसूचित पिछडे क्षेत्रों में किसी उत्पाद अथवा वस्तु के उत्पादन अथवा विनिर्माण के लिए उपक्रम अथवा उद्यम को स्थापित करता है

32कग

धारा 32कग के अंतर्गत कटौती उपलब्ध हैं यदि पिछले वर्ष के दौरान एक विनिर्माण कंपनी द्वारा नया संयंत्र की वास्तविक लागत अधिगृहित तथा अधिष्ठापित मशीनरी की लागत रु. 25/100 करोड़ जो भी स्थिति हो, से अधिक हो (कुछ शर्तों के अनुसार)

नई परिसंपत्ति की वास्तविक लागत का 15%

कंपनी व्यापार या विनिर्माण या किसी भी उत्पाद या वस्तु उत्पादन में लगी हुई हो

32कघ

नए संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश के लिए निवेशगत भत्ता, यदि विनिर्माण ईकाई आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना अथवा पश्चिम बंगाल राज्य में अधिसूचित क्षेत्र में विनिर्माण ईकाई स्थापित करते हैं (कुछ शर्तों के अनुसार)

निवेशगत भत्ता नए संयंत्र के अधिष्ठापन के वर्ष में नए संयत्र तथा मशीनरी की वास्तविक लागत के 15 प्रतिशत पर स्वीकार्य होगा

टिप्पणी :-

1) नई परिसंपत्ति 1 अप्रैल, 2015 से आरंभ होने वाली तथा 1 अप्रैल 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान प्राप्त तथा अधिष्ठापित किया जाना चाहिए

2) विनिर्माण ईकाई 1 अप्रैल, 2015 को अथवा पश्चात् स्थापित होनी चाहिए

3) कटौती धारा 32कग के अंतर्गत उपलब्ध कटौती के अतिरिक्त धारा 32कघ के अंतर्गत स्वीकृत होगी यदि निर्धारिती निर्दिष्ट शर्तो को संतुष्ट करता हैं

सभी निर्धारिती जिन्होंने आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना अथवा पश्चित बंगाल राज्य के अधिसूचित पिछडे़ क्षेत्र में विनिर्माण ईकाई को स्थापित करने के उद्देश्य से नए संयंत्र तथा मशीनरी को प्राप्त किया हो

33कख

भारत में चाय/काफी/रबर के विनिर्माण तथा उत्पादन के व्यापार में संलग्न निर्धारिती द्वारा चाय/काफी/रबर विकास खाते में जमा की गई राशि

कटौती निम्नलिखित का न्यूनतम होगी:

क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) या अनुमोदित योजना के अनुसार चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड या रबर बोर्ड के जमा खाते में जमा की गई राशि; या

ख) धारा 33कख के तहत कोई कटौती करने से पूर्व तथा किसी पिछला अग्रानीत हानि को समायोजित करने से पूर्व लाभ का 40%

(कुछ शर्तों के अनुसार)

सभी निर्धारिती चाय/कॉफी/रबर के उत्पादन में और विनिर्माण के कारोबार में लगे हुए है

33कखक

भारत में पेट्रोलियम अथवा प्राकृतिक गैस के पूर्वेक्षण अथवा निष्कर्षण अथवा उत्पादन के व्यापार करने वाले निर्धारिती द्वारा साइट रेस्टोरेसन अकाउंट/एलबीआई के साथ विशेष खाते में जमा राशि

कटौती निम्न का न्यूनतम होगी:

क) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/साइट रेस्टोरेशन अकाउंट के साथ विशेष खाते में जमा की गई राशि; या

ख) धारा 33कखक के तहत कोई भी कटौती करने से पहले और अग्रानीत हानि के समायोजन से पहले ऐसे व्यापार से मुनाफे का 20% ।

(कुछ शर्तों के अनुसार)

भारत में पेट्रोलियम अथवा प्राकृतिक गैस के पूर्वेक्षण अथवा निष्कर्षण अथवा उत्पादन के व्यापार में संलग्न सभी निर्धारिती

35(1)(i)

निर्धारिती के व्यापार से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान पर राजस्व व्यय के रूप में कटौती (कुछ शर्तों के अनुसार) की अनुमति दी है

वैज्ञानिक अनुसंधान पर खर्च की पूरी राशि कटौती के रूप में अनुमति दी है।

व्यापार (सामग्री की खरीद और प्रकार में रियायत को छोड़कर कर्मचारी का वेतनं) के प्रारंभ होने से पहले 3 साल के भीतर वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित सीमा तक व्यापार के प्रारंभ के वर्ष में कटौती के रूप में अनुमति दी है

सभी निर्धारिती

35(1)(ii)

वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग किए जाने हेतु अनुमोदित अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य संस्थान हेतु अंशदान कटौती के रूप में स्वीकृत होगा (कुछ शर्तों के अनुसार)

ऐसे संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, या अन्य संस्था को भुगतान राशि का 100% कटौती के रूप में अनुमति दी है।

 

सभी निर्धारिती

35(1)(iiक)

वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग किए जाने हेतु भारत में पंजीकृत अनुमोदित कंपनी को अंशदान कटौती के तौर पर स्वीकार्य है (कुछ शर्तों के अनुसार)

कंपनी को भुगतान राशि का 100% कटौती के रूप में अनुमति दी है

 

सभी निर्धारिती

 

35(1)(iii)

 

 

सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान सांख्यिकीय अनुसंधान के उत्तरदायित्त्व के उद्देश्य से अनुमोदित अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय को अंशदान कटौती के रूप में स्वीकार्य होगा (कुछ शर्तों के अनुसार)

 

 

ऐसे संघ, विश्वविद्यालय, कॉलेज अथवा अन्य संस्थान के लिए भुगतान राशि का 100%, अनुमति दी है

 

 

 

सभी निर्धारिती

 

35(1)(iv), 35 (2) के साथ पढ़ा जाए

निर्धारिती द्वारा किए गए व्यापार से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान पर वर्ष के दौरान किए गए पूंजीगत व्यय कटौती(कुछ शर्तों के अनुसार) के रूप में अनुमति दी है

वैज्ञानिक अनुसंधान पर खर्च की गई सम्पूर्ण पूंजी कटौती के रूप में अनुमति दी है।

व्यापार के प्रारंभ होने से पहले 3 साल के भीतर किए गए पूंजीगत व्यय व्यापार के प्रारंभ के वर्ष में कटौती के रूप में अनुमति दी है।

टिप्पणी:

i. पूंजीगत व्यय में भूमि और भूमि का कोई भी ब्याज शामिल नहीं है;

ii. कोई मूल्यह्रास इस तरह की संपत्ति पर स्वीकार्य नही है

सभी निर्धारिती

35(2कक)

एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला या भारतीय विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या एक निर्दिष्ट व्यक्ति को भुगतान के रूप में कटौती की अनुमति दी है।

भुगतान निर्दिष्ट दिशा-निर्देश के साथ किया जाना चाहिए कि राशि एक अनुमोदित कार्यक्रम के अंतर्गत एक उत्तरदायित्व वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयोग किए जाने के लिए राशि का प्रयोग होगा।

भुगतान का 100% कटौती के रूप में अनुमति दी है (कुछ शर्तों के अनुसार)

 

सभी निर्धारिती

35(2कख)

निर्धारित अधिकारियों द्वारा अनुमोदितानुसार आंतरिक वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास सुविधाओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान (भूमि और भवन पर को छोड़कर पूंजीगत व्यय सहित)पर एक कंपनी द्वारा किए गए खर्च कटौती (कुछ शर्तों के अनुसार) के रूप में स्वीकार्य हैं।

दवा और औषधि के संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय अधिकारियों से और एकस्व के लिए एक आवेदन दाखिल करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करना, रोगविषयक परीक्षण पर किए गए खर्च, शामिल होगा।

किए गए व्यय की 100% कटौती के रूप में स्वीकार्य हैं।

टिप्पणी:-

i) कंपनी को ऐसे अनुसंधान तथा विकास में सहायता के लिए तथा खातों का रखरखाव तथा उसके अंकेक्षण तथा ऐसे तरीके में रिपोर्ट की प्रस्तुति जिसे निर्धारित किया जा सके, के लिए निर्धारित प्राधिकारी के साथ समझौता करना चाहिए

कंपनी जैव प्रौद्योगिकी के व्यवसाय में या निर्माण के किसी व्यापार या पात्र वस्तुओं या चीजों के उत्पादन की किसी भी व्यवसाय में लगे हुए हैं

35कखक

दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम के प्रयोग के लिए किसी अधिकार को प्राप्त करने के लिए व्यय की गई तथा वास्तविक रूप से दी गई पूंजी स्पैक्ट्रम की उपयोगी अवधि पर कटौती के तौर पर स्वीकार्य होगा

कटौती वर्ष जिसमें वास्तविक भुगतान किया जाता है तथा से प्रारंभ करते हुए समान किश्तों में उपलब्ध होगी तथा उस वर्ष में समाप्त होगी जिसमें स्पैक्ट्रम खत्म होता है

टिप्पणी :

यदि स्पैक्ट्रम शुल्क व्यापार के प्रारंभ होने से पहले वास्तविक रूप में दिया जाता है तो कटौती उस वर्ष से उपलब्ध होगी जिसमें व्यापार प्रारंभ होता है

दूरसंचार सेवाओं में संलग्न सभी निर्धारिती

35कखख

दूर संचार सेवाओं के संचालन के अधिकार अथवा किसी लाइसेंस के अधिग्रहण हेतु किया गया कोई पूंजीगत व्यय लाइसेंस की अवधि पर कटौती के रूप में स्वीकार्य होगा।

वर्ष जिसमें इस तरह का भुगतान किया गया है, और वर्ष की समाप्ति पर जिसमें अनुज्ञप्ति का अंत होता है, से शुरू करने पर बराबर किश्तों में कटौती की अनुमति दी जाएगी।

दूरसंचार सेवाओं में लगे सभी निर्धारिती

35कग

किसी भी पात्र योजना या परियोजना के निष्पादन के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी/स्थानीय प्राधिकारी/ अनुमोदित संस्था या संस्था को किसी भी राशि के भुगतान के रूप में व्यय (कुछ शर्तों के अनुसार)।

निर्धारित संस्थाओं के लिए किए गए वास्तविक भुगतान। हालांकि, एक कंपनी सीधे पात्र परियोजनाओं पर इसके द्वारा किए गए व्यय के लिए कटौती का दावा भी कर सकती है।

टिप्पणी : 1 अप्रैल, 2018 को अथवा उसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष में कोई कटौती नहीं होगी।

सभी निर्धारिती। हालांकि, एक कंपनी के लिए ही प्रत्यक्ष व्यय के लिए कटौती की अनुमति दी जाती है।

35कघ

निर्दिष्ट कारोबार पर व्यय के संबंध में कटौती निम्नानुसार है,:

क) एक कोल्ड चेन की सुविधा की स्थापना और संचालन

ख) कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए एक भंडारण सुविधा की स्थापना और संचालन

ग) भारत में कहीं भी रोगियों के लिए कम से कम 100 शय्या के एक अस्पताल का निर्माण और संचालन

घ) किफायती आवास के लिए एक अधिसूचित योजना के तहत एक आवास परियोजना के निर्माण और विकास

ड़) भारत में उर्वरक का उत्पादन

(कुछ शर्तों के अनुसार)

व्यापार के लिए किए गए पूंजीगत व्यय का 150% कटौती के रूप में स्वीकार्य है बशर्ते निर्दिष्ट व्यापार ने अपना संचालन 01-04-2012 को अथवा पश्चात् आरंभ किया हो।

पूंजी व्यय का 100% निर्धारण वर्ष 2018-19 से कटौती होने के तौर पर स्वीकृत होगा।

टिप्पणी: इस तरह के निर्दिष्ट कारोबार 31/03/2012 को या उसके पहले लेकिन निर्धारित दिनांक के बाद, परिचालन शुरू करते है तो कटौती पूंजीगत व्यय के 100% तक सीमित की जाएगी।

टिप्पणी: रु. 10,000 से अधिक का कोई पूंजीगत व्यय की कटौती की स्वीकृति नहीं होगी यदि यह नगद में व्यय की जाती है।

सभी निर्धारिती।

35कघ

निर्दिष्ट कारोबार पर व्यय के संबंध में कटौती निम्नानुसार है:

क) इस तरह के नेटवर्क का एक अभिन्न हिस्सा होने के नाते भंडारण की सुविधा सहित वितरण के लिए कच्चे तेल या पेट्रोलियम तेल पाइपलाइन का तंत्र, छोटे रास्ते से प्राकृतिक गैस को बिछाना और संचालन;

ख) दो सितारा या उससे ऊपर की श्रेणी के एक होटल का भारत में कहीं भी, निर्माण और संचालन;

ग) झुग्गी बस्ती पुनर्विकास या पुनर्वास के लिए एक योजना के तहत एक आवास परियोजना के निर्माण और विकास

घ) एक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो या एक कंटेनर माल भाड़ा स्टेशन की स्थापना और संचालन

ड़) मधुमक्खी पालन और शहद और मोम का उत्पादन

च) चीनी के भंडारण के लिए एक भंडारण सुविधा की स्थापना और संचालन

छ) लौह अयस्क के परिवहन के लिए एक स्लरी पाइपलाइन को बिछाना और संचालन

ज) एक सेमी कंडक्टर वेजर फ्रैब्रीकेशन मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना और संचालन

झ) नई अवसंरचना सुविधा को विकसित अथवा अनुरक्षित अथवा संचालित करना

(कुछ शर्तों के अनुसार)

व्यापार के लिए किए गए पूंजीगत व्यय का 100% कटौती के रूप में स्वीकार्य है बशर्ते निर्दिष्ट व्यापार का संचालन निर्धारित तिथि को अथवा इसके पश्चात् आरंभ हुआ हो।

टिप्पणी: रु. 10,000 से अधिक का कोई पूंजीगत व्यय की कोई कटौती की स्वीकार्य नहीं होगी यदि यह नगद में व्यय की जाता है।

सभी निर्धारिती

टिप्पणी : ऐसी कटौती निम्नलिखित व्यापार की स्थिति में भारतीय कंपनी के लिए उपलब्ध है, जिनके नाम है

i) प्राकृतिक गैस अथवा कच्चे तेल अथवा पेट्रोलियम तेल की पाइपलाइन के तंत्र को बिछाने तथा संचालन व्यापार

ii) नई अवसंरचना सुविधा को विकसित, अथवा अनुरक्षित अथवा संचालन

35गगक

निम्न कोष के भुगतान, कटौती के रूप में स्वीकार्य है:

क) ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कोष; और

ख) अधिसूचित राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन कोष

निर्दिष्ट कोष का वास्तविक भुगतान

सभी निर्धारिती

35गगग

किसानों को मार्गदर्शक, प्रशिक्षण और शिक्षित करने के उद्देश्य के लिए अधिसूचित कृषि विस्तार परियोजना पर किया गया व्यय खर्च (भूमि/भवन की लागत के तौर पर नही), कटौती के रूप में स्वीकार्य है बशर्ते किए जाने वाला व्यय के 25 लाख से अधिक होने की संभावना है (कुछ शर्तों के अनुसार)।

व्यय का 100% (कुछ शर्तों के अनुसार)

 

सभी निर्धारिती

35गगघ

एक कंपनी द्वारा किए गए व्यय किसी भी अधिसूचित कौशल विकास परियोजना पर (किसी भी भूमि या भवन का लागत की प्रकृति में खर्च के तौर पर नही) कटौती के रूप में की अनुमति दी है (कुछ शर्तों के अनुसार) ।

व्यय का 100% (कुछ शर्तों के अनुसार)

टिप्पणी:

(i) कोई कटौती शराबी मधसार या तंबाकू उत्पादों के निर्माण में लगी कंपनी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

 

किसी भी उत्पाद के निर्माण या निर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई कंपनी

35घ

एक भारतीय कंपनी कुछ प्रारंभिक खर्चों ऋण चुका सकते हैं (परियोजना अथवा नियोजित पूंजी की लागत का अधिकतम 5% जो भी अधिक हो) (कुछ शर्तों और व्यय का प्रकृति के अनुसार)

प्रारंभिक व्यय योग्यता पिछले वर्ष जिसमें उपक्रम का विस्तारण पूर्ण हुआ तथा नई इकाई के उत्पादन अथवा संचालन प्रारंभ हुआ, के आरंभ करते हुए 5 प्रत्येक सफल वर्षों में स्वीकार्य हैं।

भारतीय कंपनी

35घ

गैर निगमित करदाता कुछ प्रारंभिक खर्चों ऋण चुका सकते हैं (परियोजना का लागत का अधिकतम 5%) (कुछ शर्तों और व्यय का प्रकृति के अनुसार)

प्रारंभिक व्यय योग्यता पिछले वर्ष जिसमें उपक्रम का विस्तारण पूर्ण हुआ तथा नई इकाई के उत्पाद अथवा संचालन प्रारंभ हुआ, के आरंभ करते हुए 5 प्रत्येक सफल वर्षों में स्वीकार्य हैं।

निवासी गैर निगमित निर्धारिती

35घघ

समामेलन या विघटन के संबंध में 31/3/1999 के बाद किए गए व्यय किसी भारतीय कंपनी द्वारा परिशोधित किया जा सकता है

व्यय, वर्ष जिसमें एकीकरण अथवा डेमर्जर हुआ, के आरंभ करते हुए पिछले 5 वर्षों में पांच समान किश्तों में कटौती स्वीकार्य है।

भारतीय कंपनी
35घघक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत किए गए व्यय कटौती के रूप में अनुमति दी है। वीआरएस के तहत प्रत्येक भुगतान की पिछले 5 वर्षों में पांच बराबर किस्तों में कटौती के रूप में अनुमति दी है। सभी निर्धारिती
35ड़ खनिजों के लिए पूर्वेक्षण या खान या इस तरह के खनिजों के अन्य प्राकृतिक संग्रहण के विकास पर निवासी व्यक्तियों द्वारा किए गए योग्यता व्यय के रूप में कटौती की अनुमति दी जाएगी। (कुछ शर्तों के अनुसार) पात्र व्यय पिछले 10 वर्षों में दस समान किस्तों में कटौती के रूप में अनुमति दी है।

निवासी व्यक्ति

36(1)(i) स्टॉक/स्टोर के विनाश अथवा क्षति के जोखिम को कवर करने वाला इंश्योरेंस प्रीमियम वास्तविक खर्च व्यय सभी निर्धारिती
36(1)(iक) संघीय दूध सहकारी समिति को दूध आपूर्ति में लगी सहकारी समिति के एक सदस्य के स्वामित्व वाले पशुओं का जीवन बीमा किस्त आवरण वास्तविक खर्च व्यय सभी निर्धारिती
36(1)(iख) (क) केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित तथा जीआईसी ऑफ इंडिया द्वारा तैयार योजना (ख) ईरडा द्वारा अनुमोदित तथा अन्य किसी बीमाकर्ता द्वारा तैयार योजना के तहत कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा हेतु नकद को छोड़कर किसी अन्य विधि द्वारा दिया गया चिकित्सा बीमा प्रीमियम वास्तविक खर्च व्यय सभी निर्धारिती
36(1)(ii) कर्मचारियों को अधिलाभ या दलाली का भुगतान जो लाभ या लाभांश के रूप में देय नहीं होता, यदि यह अधिलाभ या दलाली के रूप में भुगतान नहीं किया गया था वास्तविक खर्च व्यय सभी निर्धारिती
36(1)(iii) उधार पूंजी पर ब्याज (कुछ शर्तों के अनुसार) व्यापार अथवा पेशे के प्रयोजन के लिए उधार ली गई पूंजी के संबंध में दिया गया ब्याज कटौती के तौर पर स्वीकार्य होगा। हालांकि, यदि पूंजी परिसंपत्ति को प्राप्त करने के लिए ली जाती हैं तो तिथि जिस पर पूंजी ली गई थी, से उस तिथि तक ली गई जिस पर पहले प्रयुक्त हुई से आरंभ होने वाली किसी अवधि के लिए ब्याज कटौती के तौर पर स्वीकार्य नहीं होगी सभी निर्धारिती
36(1)(iiiक) जीरो कूपन बांड पर छूट (कुछ शर्तों के अनुसार) जीरो कूपन बांड पर छूट की यथानुपात राशि ऐसे बांड की अवधि पर कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी निर्दिष्ट निर्धारिती
36(1)(iv) मान्यता प्राप्त भविष्य निधि और अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि के लिए नियोक्ता का योगदान [कुछ सीमाओं और शर्तों के अनुसार] वास्तविक खर्च व्यय सभी निर्धारिती

36(1)(ivक)

एक कर्मचारी के खाते पर धारा 80गगघ में निर्दिष्टानुसार, एक पेंशन योजना के लिए योगदान के रूप में निर्धारिती नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई कोई राशि।

वास्तविक व्यय कर्मचारी के वेतन* का 14% से अधिक न हो

*वेतन = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (एक हद तक यह सेवानिवृत्ति लाभ का एक हिस्सा) + कारोबार आधारित दलाली

सभी निर्धारिती - नियोक्ता

36(1)(v)

एक स्थिर न्यास के तहत कर्मचारियों के लाभ के लिए विशेष रूप से बनाया अनुमोदित उपादान निधि की ओर नियोक्ता का अंशदान कटौती के रूप में की अनुमति दी जाएगी (कुछ शर्तों के अनुसार)।

वास्तविक व्यय प्रत्येक कर्मचारी के वेतन का 8.33% से अधिक नहीं होगा

सभी निर्धारिती - नियोक्ता

36(1)(vक)

उनके संबंधित भविष्य निधि या सेवानिवृत्ति निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित किसी भी निधि में कर्मचारी के योगदान का जमा

प्राप्त वास्तविक राशि यदि प्रासंगिक कानून के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले प्रासंगिक निधि में कर्मचारी के खाते में जमा होता है

सभी निर्धारिती - नियोक्ता

36(1)(vi)

मृत या स्थायी रूप से बेकार हैं, पशुओं के संबंध में भत्ता (कुछ शर्तों के अनुसार)

ऐसे पशुओं के अधिग्रहण की वास्तविक लागत घटा पशुओं के शवों की बिक्री पर वसूली

सभी निर्धारिती

36(1)(vii)

रुग्ण ऋण जिन्हें स्थिर के रूप में खारिज किया गया है (कुछ शर्तों के अनुसार)

वास्तविक रुग्ण ऋण जिसे बही खातों से काटा गया है

टिप्पणी :-

हालांकि, यदि ऋण अथवा उसका भाग खाते में इसके अभिलेख के बिना धारा 145(2) के अंतर्गत अधिसूचित आय गणना तथा प्रकटीकरण मानको के आधार पर निर्धारिती की आय की गणना में विचारनीय हो तो ऐसे ऋण पिछले वर्ष में स्वीकृत होंगे जिसमें ऐसे ऋण अथवा उसके भाग स्थिर बन जाते हैं। यह समझा जाएगा कि ऐसे ऋण अथवा उसका भाग खाते में स्थिर के तौर पर खारिज किए जाऐंगे।

सभी निर्धारिती

36(1)(viiक)

कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा बनाए गए रुग्ण और संदिग्ध ऋणों के लिए कटौती का प्रावधान (कुछ शर्तों के अनुसार) ।

टिप्पणी: 36(1)(vii) के तहत वास्तविक खारिज किए गए रुग्ण ऋण के संबंध में कटौती उस रुग्ण ऋण की राशि तक सीमित होंगे जो 36(1)(viiक) के अंतर्गत बनाए गए बुरे तथा संदिग्ध ऋणों से अधिक के प्रावधान करती है।

रुग्ण और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के लिए कटौती को निम्नलिखित तक सीमित किया जाएगा:

क) अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंकों के मामले में: योग कुल आय का 8.5% के पूर्णयोग से (इस प्रावधान तथा अध्याय VI-क के तहत किसी कटौती से पूर्व) और इस तरह बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा किए गए कुल औसत अग्रिमों का 10%, से अधिक नही होगा;

ख) वित्तीय संस्थानों के मामले में: इस प्रावधान और अध्याय VI-क के तहत किसी भी कटौती से पहले कुल आय का 5% तक

ग) विदेशी बैंकों के मामले में: इस प्रावधान और अध्याय VI-क के तहत किसी भी कटौती से पहले कुल आय का 5% तक

घ) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की स्थिति में : इस प्रावधान तथा अध्याय VI-क के अंतर्गत किसी कटौती से पहले कुल आय के 5% तक

बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी राज्य वित्तीय निगम, राज्य औद्योगिक निवेश निगम

36(1)(viii)

इस प्रावधान के तहत कटौती विशेष आरक्षित खाते में स्थानांतरित राशि के संबंध में निम्नलिखित संस्थाओं को स्वीकृत है:

क) वित्तीय निगम जो भारत में उद्योगों अथवा कृषि विकास अथवा आधारित संरचना सुविधा के विकास के लिए दीर्घ-कालीन वित्त प्रदान करने में संलग्न है

ख) भारत में आवासीय मकानों के निर्माण या खरीद के लिए दीर्घ-कालीन वित्त उपलब्ध कराने के कारोबार करने के मुख्य उद्देश्य के साथ भारत में पंजीकृत सार्वजनिक कंपनी।

[कुछ शर्तों के अनुसार]

कटौती निम्नलिखित की न्यूनतम की सीमा तक स्वीकार्य होगी:

क) विशेष आरक्षित खाते में स्थानांतरित राशि

ख) पात्र व्यापार से व्युत्पन्न मुनाफे का 20%

ग) प्रदत्त पूंजी तथा सामान्य आरक्षित पूंजी का 200% (पिछले साल के अंतिम दिन पर) घटा विशेष आरक्षित खाते (पिछले साल के प्रथम दिन) में शेष राशि

निर्दिष्ट वित्तीय निगम या सार्वजनिक कंपनी

36(1)(ix)

कर्मचारियों के बीच परिवार नियोजन को बढ़ावा देने पर एक कंपनी द्वारा किए गए व्यय को कटौती के रूप में अनुमति दी है

1) पूरे राजस्व व्यय को कटौती के रूप में अनुमति दी है

2) पूंजीगत व्यय को पांच साल में पांच बराबर किस्त में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी

कंपनी

36(1)(xii)

संबंधित अधिनियम द्वारा अधिकृत वस्तुओं और प्रयोजनों के लिए एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित किए गए एक अधिसूचित निगम या निगमित निकाय द्वारा व्यय को कटौती के रूप में अनुमति दी है

किए गए वास्तविक व्यय (पूंजीगत व्यय की प्रकृति के तौर पर नही)

अधिसूचित निगम

36(1)(xiv)

सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए ऋण प्रत्याभूति न्यास निधि हेतु योगदान को कटौती के रूप में अनुमति दी है

किए गए वास्तविक व्यय

सार्वजनिक वित्तीय संस्थान

36(1)(xv) प्रतिभूति लेनदेन कर भुगतान किया गया वास्तविक व्यय यदि अनुरूप आय को व्यापार अथवा पेशे से लाभ व प्राप्ति शीर्षक के तुरंत आय के तौर पर शामिल किया गया है सभी निर्धारिती
36(1)(xvi) पिछले वर्ष के दौरान अपने कारोबार के दौरान किए गए कर योग्य वस्तुओं के लेनदेन के संबंध में एक निर्धारिती द्वारा किए गए वस्तुओं लेनदेन कर भुगतान के बराबर राशि कटौती के रूप में अनुमति दी है किया गया वास्तविक व्यय यदि अनुरूप आय को व्यापार अथवा पेशे से लाभ व प्राप्ति शीर्षक के तुरंत आय के तौर पर शामिल किया गया हो सभी निर्धारिती

36(1)(xvii)

गन्नों की खरीद के लिए चीनी के विनिर्माण के व्यापार में संलग्न सहकारी संस्था द्वारा किए गए व्यय की राशि

कटौती निम्नलिखित के न्यूनतम की सीमा तक स्वीकार्य होगी

क) गन्ने का वास्तविक क्रय मूल्य अथवा

ख) सरकार द्वारा अनुमोदित अथवा निश्चित गन्ने का मूल्य

चीनी के विनिर्माण के व्यापार में सलग्न सहकारी संस्था

36(1)(xviii)

अधिसूचित आईसीडीएस के अनुसार गणना के अनुसार बाजार हानि या अन्य अप्रत्याशित हानि को चिह्नित किया गया

किए गए वास्तविक व्यय

सभी निर्धारिती

37(1)

किसी भी अन्य व्यय को [व्यक्तिगत या पूंजीगत खर्च और धाराओं 30 से 36 में वर्णित व्यय के तौर पर नही] व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से बाहर रखा गया

टिप्पणी :

(1) किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप में अनुलाभ प्रदान करने के लिए किया गया व्यय, भले ही प्राप्तकर्ता किसी भी व्यवसाय या पेशा में लगा हुआ हो, जहां इस तरह के लाभ या अनुलाभ की स्वीकृति किसी नियम, कानून या विनियम का उल्लंघन है, जो प्राप्तकर्ता को नियंत्रित करता है, यह माना जाएगा कि व्यापार या पेशे के लिए खर्च नहीं किया गया है और तदनुसार, इसके लिए कटौती उपलब्ध नहीं की जाएगी।

(2) व्यय, चाहे भारत में या भारत के बाहर प्रचलित कानूनों के अनुसार अपराध हो, या किसी प्रभावी कानून द्वारा निषिद्ध हो - चाहे भारत में हो या भारत के बाहर, या ऐसे कानून के तहत उल्लंघन के संबंध में शुरू की गई कार्यवाही का निपटान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, धारा 37(1) के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं होंगे।

किए गए वास्तविक व्यय

सभी निर्धारिती

37(2ख)

एक राजनीतिक पार्टी द्वारा प्रकाशित कोई स्मारिका, विवरणिका आदि में विज्ञापन पर खर्च को कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी

अनुमति नहीं

सभी निर्धारिती

अधिनियम के तहत स्पष्ट रूप से अस्वीकृत राशि

धारा विवरण

40(क)(i)

 

भारत के बाहर या एक अनिवासी को देय कोई भी राशि (वेतन के अलावा), जो प्राप्तकर्ता के हाथों भारत में कर के दायरे में है, कटौती करने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि यह स्रोत पर कर की कटौती के बिना भुगतान किया गया था या यदि कर काटा गया था लेकिन विवरणी दाखिल करने की देय तिथि तक केन्द्र सरकार के पास जमा नहीं किया गया था।

जहां कटौतीकर्ता कर कटौती करने में विफल रहा है और उसे धारा 201(1) के पहले प्रावधान के तहत डिफ़ॉल्ट रूप से निर्धारिती नहीं माना जाता है, तो यह माना जाएगा कि कटौतीकर्ता ने कर की कटौती की है और उस तारीख को कर का भुगतान किया है जिस दिन भुगतानकर्ता ने अपनी आय विवरणी प्रस्तुत कर दी है।

हालांकि, यदि बाद के वर्षों में कटौती की जाती है अथवा जमा किया जाता है, जो भी मामला हो, व्यय उस वर्ष में कटौती के रूप में स्वीकार्य होगा।

40(क)(iक)

एक निवासी को देय कोई भी राशि, जो स्रोत पर कर की कटौती के अधीन है 30% अस्वीकृति को आकर्षित करेगी। यदि यह स्रोत पर कर की कटौती के बिना भुगतान किया गया था या यदि कर कटौती की गई है लेकिन विवरणी दाखिल करने की नियत तिथि तक केन्द्र सरकार के पास जमा नहीं किया था

हालांकि, जहाँ ऐसे किसी भी राशि के संबंध में, कर कटौती की जाती है या जमा बाद के वर्ष में की जाती है, जैसा भी मामला हो, व्यय जिसकी अनुमति नहीं है, को उस वर्ष में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी।

जहां कटौतीकर्ता कर कटौती करने में विफल रहा है और उसे धारा 201(1) के पहले प्रावधान के तहत डिफ़ॉल्ट रूप से निर्धारिती नहीं माना जाता है, तो यह माना जाएगा कि कटौतीकर्ता ने कर की कटौती की है और उस तारीख को कर का भुगतान किया है जिस दिन भुगतानकर्ता ने अपनी आय विवरणी प्रस्तुत कर दी है।

40(क)(iख)

एक अनिवासी को दी गई या देययोग्य कोई राशि जो समान उदग्रहण की कटौती का विषय है, अस्वीकृति का कारण होगा यदि ऐसी राशि को ऐसे उदग्रहण की कटौती के बिना दिया गया था या इसे काटा गया लेकिन विवरणी को भरने की देय तिथि तक केंद्र सरकार को नहीं दिया गया।

हालांकि, जहां ऐसी किसी राशि के संदर्भ में समान उदग्रहण बाद के वर्ष में काटा जाता है या जमा किया जाता है, जो भी स्थिति हो, तो ऐसा अस्वीकृत किया गया व्यय उस वर्ष में कटौती के तौर पर स्वीकृत होगा।

टिप्पणी : यह प्रावधान वित्त अधिनियम, 2016, प्रभावी तिथि 01-06-2016 द्वारा अंतनिर्विष्ट किया गया है

40(क)(ii)

व्यवसाय या पेशे के लाभ और प्राप्ति पर लगाया गया कर अथवा किसी दर के कारण भुगतान कोई भी राशि घटाई नहीं जाती है

नोट: कर में 'अधिभार या उपकर' शामिल होगा।

40(क)(iiक)

संपत्ति कर या इसी प्रकार के किसी अन्य कर को घटाया नहीं जायेगा

40(क)(iiख)

रॉयल्टी, लाईसेंस शुल्क, सेवा शुल्क, विशेषाधिकार शुल्क, सेवा लागत अथवा अन्य कोई शुल्क व लागत, जो भी नाम हो, जो विशेषरूप से (अथवा कोई उचित मूल्य) राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के उपक्रम पर लगाया जाता है के रूप में दी गई कोई राशि कटौतीयोग्य नहीं होगी।

40(क)(iii)

एक अनिवासी को भारत में या भारत से बाहर देय वेतन जिस पर स्रोत पर कर का भुगतान/कटौती नहीं गया है, कटौती के योग्य नहीं है।

40(क)(iv)

कर्मचारी के लाभ के लिए भविष्य निधि अथवा अन्य किसी निधि में भुगतान की कटौती नहीं की जाएगी यदि कर्मचारी, जिसका 'वेतन' के तौर पर कर हेतु वसूलनीय होगी, के ऐसे कोष से किए गए भुगतान से स्रोत पर कटौती को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रभावशाली व्यवस्था नहीं की गई है।

40(क)(v)

कर्मचारी को उपलब्ध कराए गए गैर-मौद्रिक अनुलाभ पर नियोक्ता द्वारा दिया गया कर कटौतीयोग्य नहीं होगा यदि ऐसा दिया गया कर धारा 10(10गग) के आधार पर कर्मचारी के हाथों करयोग्य नही हैं।

40(ख)

एक साझेदारी फर्म द्वारा उसके सहयोगियों को दिया गया निम्नलिखित राशि कटौती हेतु स्वीकार्य नही होगा:

1) गैर-श्रमिक साझेदारों को दिया गया वेतन, अधिलाभ, दलाली या पारिश्रमिक;

2) साझेदारों को दिए गए ब्याज अथवा पारिश्रमिक साझेदारी विलेख के नियमों के अनुसार नही हैं;

3) भागीदारों को पारिश्रमिक या ब्याज, साझेदारी विलेख की शर्तों के अनुसार है, लेकिन विलेख की तिथि से पूर्व किसी अवधि से संबंधित हैं;

4) साझेदार के लिए ब्याज साझेदारी विलेख की शर्तों के अनुसार है लेकिन प्रति वर्ष 12% से अधिक है;

5) साझेदार के लिए पारिश्रमिक साझेदारी विलेख की शर्तों के अनुसार है, लेकिन निम्न स्वीकार्य सीमा से अधिक है:

क) बही लाभ के पहले 6 लाख रुपये पर या हानि के मामले में - बही लाभ के 3,00,000 रुपये या 90% जो भी अधिक हो;

ख) पुस्तक लाभ के शेष पर - किताब लाभ का 60%

40(खक) व्यक्तियों के संघ या व्यक्ति की संस्था द्वारा अपने सदस्यों के लिए ब्याज, वेतन, अधिलाभ, दलाली या पारिश्रमिक का भुगतान को कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी (कुछ शर्तों के अनुसार)।
40क (2) किसी व्यय के संबंध में संबंधित पक्षों (रिश्तेदारों, निदेशकों, साथी, एचयूएफ/एओपी के सदस्य, व्यक्ति जो करदाता, आदि के व्यापार में काफी रुचि है) को कोई भुगतान, ऐसी सीमा तक अस्वीकृत होगा जैसा ऐसा व्यय इसकी उचित बाजार कीमत से संबंधित वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा अत्यधिक अथवा अनुचित रूप से विचार किया जाता है।
40क (3)/(3क) एक व्यय, जो अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत अन्यथा घटाया जाता है, की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि उसका भुगतान अकाउंट पेयी चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा अन्यथा किया गया है और यह एक दिन में (कुछ शर्तों और अपवादों के अनुसार) 10,000 रुपये से अधिक है(पट्टे पर माल गाड़ी, किराए पर या चलाने के लिए किए गए भुगतान के मामले में रु. 35,000)।

40क (7)

अनुमोदित उपादान निधि के लिए योगदान के लिए एक प्रावधान के अलावा कर्मचारियों को उपादान के भुगतान के लिए प्रावधान, कटौती के रूप में अनुमति नही दी जाएगी (निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार)।

वर्ष के दौरान वास्तविक दिया गया (अथवा देय) उपादान तथा अनुमोदित उपादान कोष हेतु अंशदान कटौती के रूप में स्वीकार्य हैं।

40क (9) संस्थापन हेतु नियोक्ता के रूप में अथवा किसी कोष, न्यास, कंपनी, एओपी, बीओआई, संस्था अथवा अन्य संस्थान (धारा 80गगघ में संदर्भितानुसार पेंशन योजना, अनुमोदित उपादान कोष, अनुमोदित सेवानिवृत्ति कोष अथवा मान्यताप्राप्त भविष्य निधि को छोड़कर) हेतु कोई अंशदान के तौर पर दी गई कोई राशि कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी यदि ऐसा अंशदान अथवा भुगतान किसी कानून द्वारा आपेक्षित नहीं हैं।
40(क)(13) बाजार हानि या अन्य अप्रत्याशित हानि के विशिष्ट हानि के संदर्भ में कोई कटौती स्वीकृत नहीं होगी केवल धारा 36(1)(xviii) के अंतर्गत स्वीकृत है।

वास्तविक भुगतान के आधार पर कटौती योग्य व्यय

निम्नलिखित व्यय को कटौती के तौर पर स्वीकृति दी जाएगी यदि ऐसे व्यय आय की विवरणी दाखिल करने की नियत तिथि को अथवा पूर्व वास्तविक रूप से दिए जाते हैं: -

धारा ब्योरे
43ख(क) किसी भी कानून के तहत कोई भी कर, शुल्क, उपकर या शुल्क
43ख(ख) भविष्य निधि/अधिवर्षिता निधि/उपादान निधि/कल्याण कोष के लिए कोई योगदान
43ख(ग) कर्मचारी को दिया गया बोनस अथवा दलाली जो लाभांश अथवा लाभ के तौर पर नही दिया जा सकता है
43ख(घ) सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों/राज्य वित्तीय संस्थाओं आदि से ऋण या उधार पर ब्याज
43ख(घक) केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एनबीएफसी के ऐसे वर्ग से ऋण पर ब्याज
43ख(ड़) बैंक से ऋण या उधार पर ब्याज
43ख(च) अवकाश नकदीकरण का भुगतान
43ख(छ) रेलवे संपत्तियों के प्रयोग के लिए भारतीय रेलवे को देययोग्य राशि
43ख(ज) एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 में निर्दिष्ट समय सीमा से परे सूक्ष्म या लघु उद्यम को देय राशि। (टिप्पणी 2)

टिप्पणी 1 : यदि किसी ब्याज को डिबेंचर या किसी अन्य उपकरण में परिवर्तित किया गया है, जिसके द्वारा ब्याज का भुगतान करने का दायित्व भविष्य की तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो धारा 43ख के तहत कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. समय सीमा से परे सूक्ष्म या लघु उद्यम को किया गया भुगतान केवल वास्तविक भुगतान पर कटौती के रूप में स्वीकार्य होगा।

अन्य प्रावधान

धारा ब्योरे प्रावधान

42

खनिज तेल के लिए पूर्वेक्षण आदि के व्यापार के मामले में विशेष भत्ता (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सहित) उनके संबंध में जिसमें केन्द्र सरकार ने संघ या भागीदारी के लिए करदाता के साथ एक समझौता किया गया है (कुछ शर्तों के अनुसार)।

निम्न कटौती को कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी:

क) कोई भी निष्फल अन्वेषण व्यय

ख) ड्रिलिंग या अन्वेषण की गतिविधियों या सेवाओं, आदि पर व्यय

ग) खनिज तेल, आदि की कमी के संबंध में भत्ता

43क मुद्रा के विनिमय की दर में परिवर्तन करने के लिए परिणामी विशेष उपबंध (कुछ शर्तों के अनुसार) । विदेशी मुद्रा दरों में अस्थिरता के अनुसार विदेशी मुद्रा (एक पूंजीगत परिसंपत्ति के अधिग्रहण हेतु) में ली गई देयता में कोई उतार-चढ़ाव देयता के वास्तविक भुगतान पर ही ऐसी परिसंपत्ति की वास्तविक लागत के साथ समायोजित की जाएगी
43ग उपहार, इच्छापत्र आदि के रूप में अथवा एकीकरण की योजना में करदाता द्वारा किसी परिसंपत्ति (कारोबारी माल को छोड़कर) का अधिग्रहण अंतरणकर्ता (जो इसे कारोबारी-माल के तौर पर बेचता है) से उपहार, इच्छा पत्र आदि के रूप में अथवा एकीकरण की योजना में करदाता द्वारा धारित कोई परिसंपत्ति (कारोबारी माल को छोड़कर) के अधिग्रहण की लागत किए गए किसी सुधार की लागत को बढ़ाकर अंतरणकर्ता से हाथों अधिग्रहण की लागत होगी।

अनिवासी/विदेशी कंपनी के लिए प्रयोज्नीय प्रावधान

धारा विवरण छूट या कटौती/आय की संगणना की सीमा निम्न हेतु उपलब्ध
172 के साथ पठित 44ख नौवहन व्यापार से आय की प्रकल्पित आधार पर गणना की जाएगी। (कुछ शर्तों के अनुसार) निर्दिष्ट राशि का 7.5% प्रकल्पित आय के तौर पर जाएगा नौवहन कारोबार में लगे हुए अनिवासी
44खख खनिज तेल के निष्कर्षण अथवा उत्पादन अथवा के लिए पूर्वेक्षण में प्रयोग अथवा प्रयोग किए जाने के लिए किराए पर ली गई मशीनरी तथा प्लांट की आपूर्ति अथवा संबंधित सुविधा अथवा सेवा प्रदान करने के व्यापार में संलग्न गैर-निवासी की आय प्रकल्पित आधार पर आंकी जाएगी (कुछ शर्तो के अनुसार)। निर्दिष्ट राशि का 10% प्रकल्पित आय को रूप में समझी जाएगी खनिज तेल की पूर्वेक्षण के साथ जुड़े गतिविधियों में लगे हुए अनिवासी
44खखक विमान के संचालन के कारोबार में लगे एक अनिवासी की आय की प्रकल्पित आधार पर गणना की जाएगी (कुछ शर्तों के अनुसार) । निर्दिष्ट राशि का 5% प्रकल्पित आय के रूप में माना जाएगा विमान के संचालन के कारोबार में लगे हुए अनिवासी
44खखख टर्नकी विद्युत परियोजना के संबंध में सिविल व्यापार अथवा संयंत्र अथवा मशीनरी के निर्माण अथवा उसके परीक्षण अथवा प्रवर्तन के व्यापार में संलग्न एक विदेशी कंपनी की आय प्रकल्पित आधार पर आंकी जाएगी (कुछ शर्तो के अनुसार)। निर्दिष्ट राशि का 10% प्रकल्पित आय के रूप में माना जाएगा विदेशी कंपनी
44खखग अनिवासियों द्वारा समुद्री जहाज के संचालन के व्यापार के लिए अनुमानित कराधान योजना निर्दिष्ट राशि का 20 प्रतिशत अनुमानित आय समझी जाएगी अनिवासी
44खखघ भारत में इलैक्ट्रानिक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने या इलैक्ट्रानिक उत्पादों के विनिर्माण/उत्पादन के लिए सेवा या तकनीक देने वाले अनिवासियों के के लिए प्रकल्पित कर योजना ऐसी सेवाओं या तकनीक के लिए अनिवासी को दी गई या दी जाने वाली कुल राशि का 25 प्रतिशत अनुमानित आय समझी जाएगी अनिवासी

44ग

प्रधान कार्यालय व्यय के लिए कटौती (कुछ शर्तों और सीमाओं के अनुसार)

प्रधान कार्यालय व्यय के लिए कटौती को निम्नलिखित के निम्न तक सीमित किया जाएगा:

क) समायोजित कुल आय का 5%*

ख) भारत में करदाता के व्यापार अथवा पेशे के परिणामस्वरूप मुख्यालय व्यय

*यदि निर्धारिती की समायोजित कुल आय हानि होती है तो समायोजित कुल आय औसत समायोजित कुल आय द्वारा प्रस्थापित होगी

**समायोजित कुल आय या औसत समायोजित कुल आय की गणना, निर्धारित समायोजन अर्थात् अनवशोषित विमूल्यन, घाटे को आगे बढ़ाने, आदि के बाद की जाएगी।

अनिवासी

44घक 31-03-2003 के पश्चात् किए गए समझौते के अंतर्गत प्राप्त रायल्टी तथा एफटीएस से व्यय की कटौती जो भारत में गैर-निवासी के पीई से प्रभावशाली रूप से संबंधित है (कुछ शर्तों के अनुसार) भारत में पेशे के निश्चित स्थान अथवा पीई के व्यापार के लिए पूर्णता तथा विशेषत: किया गया व्यय कटौती के रूप में स्वीकार्य होगा अनिवासी

लेखा और अंकेक्षण

धारा ब्योरे प्रारंभ सीमा

44कक

निर्धारित बही खातों का अनिवार्य रखरखाव - निर्दिष्ट पेशे

(कुछ शर्तों और परिस्थितियों के अनुसार)

निर्दिष्ट पेशे करने वाले व्यक्ति और पिछले वर्ष के ठीक वर्ष पूर्ववर्ती के सभी तीन साल में उनके सकल प्राप्तियां 1,50,000 रुपये से अधिक है।

44कक

बही खातों का अनिवार्य रखरखाव - अन्य व्यवसाय या पेशे

(कुछ शर्तों और परिस्थितियों के अनुसार)

1) कुल बिक्री, कारोबार या सकल प्राप्तियां पिछले वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष के ठीक पिछले तीन साल में से किसी एक साल में 25,00,000 रुपये से अधिक है; या

2) व्यापार या पेशे से आय पिछले वर्ष पूर्ववर्ती के तुरंत तीन साल में से किसी एक साल में 2,50,000 रुपए से अधिक है।

44कख

बही खातों का अनिवार्य अंकेक्षण (कुछ शर्तों और परिस्थितियों के अनुसार)

1) यदि, व्यापार के मामले में, कुल बिक्री, कारोबार या सकल प्राप्तियां किसी भी पिछले वर्ष में 1 करोड़ रुपये से अधिक है; या

प्रारंभिक सीमा को रू. 1 करोड़ से बढ़ाकर रू. 10 करोड़ किया जाएगा यदि जहां नगद प्राप्ति और वर्ष के दौरान किया गया भुगतान कुल प्राप्ति या व्यापार के भुगतान के 5 प्रतिशत से अधिक न हो या

2) पेशे के मामले में, सकल प्राप्तियों किसी भी पिछले एक साल में 50 लाख रुपये से अधिक है।

टिप्पणी :

इस धारा के प्रावधान उस व्यक्ति पर लागू नही है जो धारा 44कघ/44कघक के अंतर्गत काल्पनिक कराधान योजना के अनुसार लाभ और प्राप्ति की घोषणा करते हैं

प्रकल्पित कराधान

धारा व्यवसाय की प्रकृति प्रकल्पित आय

धारा 44कघ

पात्र व्यवसाय से आय प्रकल्पित आधार पर आंकी जा सकती है यदि ऐसे व्यापार का कारोबार दो करोड़ रूपए से अधिक नहीं होता।

टिप्पणी : यदि पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त नकदी की राशि ऐसे वर्ष के कुल कारोबार या सकल प्राप्ति का 5% से अधिक नहीं है, तो कुल कारोबार या सकल प्राप्ति के लिए सीमा रु. 2,00,00,000 की जगह रुपये 3,00,00,000 के रूप में ली जाएगी। .

टिप्पणी : यदि एक निर्धारिती एक निर्दिष्ट अवधि के पश्चात् प्रकल्पित कराधान योजना में से चुनाव करता है तो वह उसके पश्चात् पांच निर्धारण वर्षों के लिए प्रकल्पित कराधान योजना को दुबारा नहीं चुन सकता (धारा 44कघ(4))

(शर्तों के अनुसार)

पात्र व्यापार की प्रकल्पित आय कुल प्राप्ति अथवा कुल कारोबार का 8 प्रतिशत होगी

टिप्पणी : प्रकल्पित आय कुल कारोबार या कुल प्राप्तियों, जो खाते में देय चेक या ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम के प्रयोग द्वारा प्राप्त होती है, के संदर्भ में 6 प्रतिशत की दर पर आंकी जाएगी।

44कघक

धारा 44कक(1) के अंतर्गत पात्र पेशे से आय प्रकल्पित आधार पर आंकी जा सकती है यदि ऐसे पेशे से कुल प्राप्ति पिछले वर्ष में पचास लाख से अधिक नहीं है।

टिप्पणी : यदि पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त नकदी की राशि ऐसे वर्ष के कुल कारोबार या सकल प्राप्ति का 5% से अधिक नहीं है, तो कुल कारोबार या सकल प्राप्ति के लिए सीमा रु. 50,00,000 की जगह रुपये 75,00,000 के रूप में ली जाएगी।

(शर्तों के अनुसार)

ऐसे पेशे की प्रकल्पित आय कुल आय प्राप्ति का 50 प्रतिशत होगी

 

44कड़

माल गाड़ी को पट्टे या किराये पर चलाने, काम पर रखने के व्यवसाय की प्रकल्पित आय, यदि करदाता 10 से अधिक माल गाड़ी का मालिक नहीं है, (कुछ शर्तों के अनुसार)

भारी माल वाहक वाहन के लिए :

प्रत्येक महीनें या आंशिक महीनें, जिसके दौरान भारी मालवाहक वाहन निर्धारित द्वारा रखा जाता है, के लिए वाहन के कुल भार का रू. 1000 प्रति टन

अन्य माल वाहक वाहन के लिए :

प्रत्येक महीनें या आंशिक महीनें, जिसके दौरान भारी मालवाहक वाहन निर्धारित द्वारा रखा जाता है, के लिए रू. 7500

टिप्पणी : 'भारी माल वाहन' का अर्थ माल ढोने वाला वाहन है जिसका कुल वाहन वजन 12,000 किलोग्राम से अधिक है।

अध्याय VI-क के अंतर्गत उपलब्ध कटौतियां

धारा 80ग

कटौती का रूप

  ■  पॉलिसी के लिए जीवन बीमा प्रीमियम:

  - व्यक्ति के मामले में निर्धारिती, निर्धारिती का/की पति/पत्नी और निर्धारिती के किसी भी बच्चे पर के जीवन

  - एचयूएफ के मामले में एचयूएफ के किसी भी सदस्य के जीवन पर

  ■  एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध के तहत भुगतान की गयी राशि:

  - व्यक्ति के मामले में व्यक्ति, व्यक्ति का/की पति/पत्नी और व्यक्ति के किसी भी बच्चे के जीवन पर (हालांकि, अनुबंध में वार्षिकी के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए कोई विकल्प नहीं होना चाहिए)

  - एचयूएफ की स्थिति में, एचयूएफ के किसी सदस्य के जीवन पर

  ■  आस्थगित वार्षिकी हासिल करने या उसकी पत्नी/बच्चों के लिए प्रावधान करने के लिए सरकारी कर्मचारी को देय वेतन से कटौती [पात्रता राशि वेतन के 20% तक सीमित]

  ■  एक व्यक्ति द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत किया गया योगदान

  ■  निम्न के नाम पर लोक भविष्य निधि खाते में अंशदान:

  - व्यक्ति के मामले में, ऐसा व्यक्ति या उसका/उसकी पति/पत्नी या ऐसा व्यक्ति का कोई भी बच्चा

  - एचयूएफ की स्थिति में, एचयूएफ का कोई सदस्य

  ■  एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में एक कर्मचारी द्वारा योगदान

  ■  एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि में एक कर्मचारी द्वारा योगदान

  ■  केंद्र सरकार के किसी अधिसूचित सुरक्षा अथवा अधिसूचित जमा योजना हेतु अंशदान। इस उद्देश्य के लिए, सुकन्या समृद्धि खाता योजना को अधिसूचना सं. 9/2015, दिनांक 21.01.2015 के मार्फत अधिसूचित किया गया है। एक व्यक्ति द्वारा सुकन्या समृद्धि खाते में वर्ष के दौरान जमा कोई राशि कटौती के लिए पात्र होगी।

राशि को व्यक्ति द्वारा अथवा व्यक्ति की बालिका के नाम पर अथवा बालिका जिसके लिए एक व्यक्ति कानूनी अभिभावक है, के नाम पर जमा किया जा सकता है

  ■  अधिसूचित बचत प्रमाण पत्र के लिए सदस्यता [राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII अंक)]

  ■  यूटीआई की यूनिट लिंक्ड बीमा योजना में भाग लेने के लिए योगदान:

  - व्यक्ति के मामले में, ऐसा व्यक्ति या उसका/उसकी पति/पत्नी या ऐसा व्यक्ति का कोई भी बच्चे के नाम पर

  - एचयूएफ के मामले में उसके किसी भी सदस्य के नाम पर

  ■  एलआईसी म्युचुअल फंड [धनरक्षा 1989,] की अधिसूचित यूनिट लिंक्ड बीमा योजना के लिए अंशदान

  - व्यक्ति के मामले में, ऐसा व्यक्ति या उसका/उसकी पति/पत्नी या ऐसा व्यक्ति का कोई भी बच्चा के नाम पर

  - एचयूएफ के मामले में उसके किसी भी सदस्य के नाम पर

  ■  राष्ट्रीय आवास बैंक [गृह ऋण खाता योजना/राष्ट्रीय आवास बैंक (कर बचत) सावधि जमा योजना, 2008, द्वारा स्थापित अधिसूचित जमा योजना या अधिसूचित पेंशन निधि के लिए सदस्यता

  ■  अपने किन्हीं भी 2 बच्चों की पूर्णकालिक शिक्षा के लिए, भारत में स्थित किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या अन्य शैक्षिक संस्था को एक व्यक्ति द्वारा भुगतान की जाने वाली (विकास शुल्क, दान, आदि को छोड़कर) ट्यूशन फीस

  ■  आवासीय घर की संपत्ति की खरीद/निर्माण के लिए नियत भुगतान

  ■  निम्न की अधिसूचित योजनाओं के लिए सदस्यता (क) आवासीय उद्देश्यों के लिए भारत में मकानों की खरीद/निर्माण के लिए दीर्घ कालिक वित्त उपलब्ध कराने में संलग्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां/ (ख) गृह आवास या नियोजन शहरों, कस्बों, गावों का विकास या सुधार अथवा दोनों की आवश्यकता को पूरा करने, के लिए किसी कानून के तहत गठित प्राधिकरण

  ■  एलआईसी की अधिसूचित वार्षिकी योजना (एलआईसी की न्यू जीवन धारा /न्यू जीवन धारा-I/ न्यू जीवन अक्षय/न्यू जीवन अक्षय-I/न्यू जीवन अक्षय-II/जीवन अक्षय-III योजनाएं) या अन्य बीमा कंपनी के लिए किया गया भुगतान

  ■  किसी भी अधिसूचित म्युचुअल फंड [धारा 10(23घ) के तहत] या यूटीआई की किसी भी यूनिट के लिए सदस्यता (इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, 2005)

  ■  धारा 10(23घ) में संदर्भित किसी भी म्युचुअल फंड या यूटीआई द्वारा (यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड) स्थापित किसी भी पेंशन फंड के लिए एक व्यक्ति द्वारा किया गया अंशदान

  ■  एक सार्वजनिक कंपनी या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान द्वारा किए गए किसी भी अनुमोदित पात्र पूंजी निर्गम का हिस्सा बनाने वाले इक्विटी शेयर या डिबेंचर की सदस्यता

  ■  धारा 10(23घ) में निर्दिष्ट किसी अनुमोदित म्युचुअल फंड की किसी भी यूनिट की सदस्यता, के लिए अंशदान बशर्ते, कि ऐसी ईकाइयों की सदस्यता की राशि केवल ऊपर उल्लिखित पात्र पूंजी निर्गम की सदस्यता के लिए होनी चाहिए।

  ■  एक अनुसूचित बैंक के साथ कम से कम 5 वर्ष की नियत अवधि के लिए सावधि जमा, और जो कि निर्मित व अधिसूचित एक योजना11 के अनुसार है।

  ■  नाबार्ड द्वारा जारी अधिसूचित बांड के लिए सदस्यता।

  ■  वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियमावली, 2004 के तहत एक खाते में जमा, (कुछ शर्तों के अधीन)

  ■  डाकघर सावधि जमा नियम, 1981 के तहत एक खाते में 5 वर्ष का सावधि जमा, (कुछ शर्तों के अधीन)

  ■  केंद्र सरकार के कर्मचारी के मामले में, 80गगघ में संदर्भित पेंशन योजना के निर्दिष्ट खाते हेतु अंशदान

कौन दावा कर सकता है

व्यक्ति/एचयूएफ

टिप्पणियां :

1. कटौती, भुगतान या जमा की गयी समग्र राशि तक सीमित है जो, अधिकतम रु. 1,50,000 तक हो सकती है। रुपये 1,50,000 की यह अधिकतम सीमा धारा 80ग, 80गगग और 80गगघ के तहत दावा की जा सकने वाली कुल कटौती है।

2. भुगतान या जमा की जाने वाली रकम के लिए आवश्यक नहीं है कि पिछले वर्ष की कर प्रभार्य आय हो। राशि की अदायगी या भुगतान पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन कटौती केवल सकल राशि के कुल उतने पर उपलब्ध होगी जो कि पिछले वर्ष के दौरान कुल कर प्रभार्य आय से अधिक नहीं होगी।

3. जीवन बीमा प्रीमियम, धारा 80ग के तहत कटौती के प्रयोजन हेतु सकल पात्र राशि का हिस्सा है। प्रीमियम का भुगतान जो वास्तविक बीमित पूंजी राशि के 10 प्रतिशत से अधिक है (यदि पॉलिसी 1-4-2013 को अथवा के बाद जारी की गयी है तो धारा 80प में निर्दिष्ट विकलांग या धारा 80घघख/ नियम 11घघ में विनिर्दिष्ट रोग या बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के जीवन पर बीमा के मामले में 15%) वह सकल पात्र राशि में शामिल नहीं की जायेगी। किसी भी प्रीमियम का मूल्य जो वापस कर दिया जायेगा, अथवा बोनस या अन्यथा के रूप में लाभ जो वास्तविक बीमित राशि के अतिरिक्त है, और वह किसी भी व्यक्ति द्वारा पॉलिसी के तहत प्राप्त की जा सकती है, उसे वास्तविक बीमित पूंजी राशि, की गणना के प्रयोजन के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।

10 प्रतिशत की सीमा केवल 1-4-2012 के बाद जारी की गयी पॉलिसियों के मामले में ही लागू होगी। 1-4-2012 के पूर्व जारी पॉलिसियों के संबंध में वास्तविक बीमित राशि के 20 प्रतिशत की पुरानी सीमा लागू होगी।

प्रभावी तिथि 1-4-2013 से एक जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में 'बीमित वास्तविक पूंजी राशि' से अभिप्राय हैं, पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी समय बीमाकृत घटना घटित होने पर पॉलिसी के अंतर्गत बीमित न्यूनतम राशि है, जिसमें शामिल नहीं है-

  (i) किसी भी प्रीमियम का मूल्य वापस करने की सहमति; या

  (ii) वास्तविक बीमित राशि के अतिरिक्त, बोनस या अन्यथा के माध्यम से प्राप्त कोई लाभ, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा पॉलिसी के तहत प्राप्त होने या किया जा सकने वाला लाभ।

4. जहां, पिछले किसी भी एक वर्ष में, एक निर्धारिती-

  (i) अपने बीमा के अनुबंध को इस प्रयोजन हेतु नोटिस के माध्यम से या किसी भी प्रीमियम का भुगतान करने के लिए विफलता के कारण, समाप्त कर देता है, बीमा के अनुबंध को पुर्नजीवित नहीं करने पर लागू नहीं रहता है -

  (क) किसी भी एकल प्रीमियम पॉलिसी के मामले में; बीमा के प्रारंभ होने की तिथि के बाद दो वर्ष के भीतर, या

  (ख) किसी भी अन्य मामले में, दो वर्ष के लिए प्रीमियम का भुगतान किये जाने से पहले; या

  (ii) इस आशय का नोटिस द्वारा, किसी भी यूनिट लिंक्ड बीमा योजना (यूलिप) में अपनी भागीदारी समाप्त कर लेता है या वह इस तरह की भागीदारी के संबंध में अंशदान से पहले जहां पांच वर्ष के लिए भुगतान किया गया है, अपनी भागीदारी को पुनर्जीवित नहीं करने के द्वारा, किसी भी योगदान का भुगतान करने में विफलता के कारण भाग लेना समाप्त कर देता है; या

  (iii) उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले जिसमें ऐसी संपत्ति के अधिकार उसके द्वारा प्राप्त किया गया था, या वापस प्राप्त किए गए चाहे प्रतिदाय था अन्यथा, के रूप में उस खंड में निर्दिष्ट प्राप्त की जाने वाली वापसी की कोई भी राशि, गृह संपत्ति हस्तांतरण

तो, -

  (क) निर्धारिती को ऐसी किसी राशि के संबंध में किसी कटौती की अनुमति नहीं दी जायेगी, जो ऐसे पिछले वर्ष में भुगतान की गयी थी; और

  (ख) पिछले वर्ष के संबंध में या इस तरह पिछले वर्ष में पिछले वर्ष की अनुमन्य आय की कटौती की कुल राशि, इस तरह पिछले वर्षों के लिए निर्धारिती की आय मानी जाएगी और इस तरह पिछले वर्ष के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष में कर के लिए देय होगी।

यदि कोई भी इक्विटी शेयर या डिबेंचर, जिनकी लागत के संदर्भ में कटौती अनुमन्य है, उसके अधिग्रहण की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के भीतर किसी भी समय किसी व्यक्ति को निर्धारिती द्वारा अन्यथा स्थानांतरित अथवा बेचा जाता हैं तो पिछले वर्ष जिसमें ऐसी बिक्री अथवा स्थानांतरण किया गया है के पूर्ववर्ती वर्ष अथवा पिछले वर्ष में ऐसे ईक्विटी शेयर अथवा डिबेंचर के संबंध में ऐसी स्वीकृत आय की कटौती की समग्र राशि ऐसे पिछले वर्ष के निर्धारिती की आय के तौर पर समझी जाएगी तथा ऐसे पिछले वर्ष के प्रासंगिक निर्धारिक वर्ष में कर हेतु उत्तरदायी होगा।

एक व्यक्ति द्वारा उस तारीख पर किसी भी शेयर या डिबेंचर का अधिग्रहण किया जाना माना जाएगा जब सार्वजनिक कंपनी के, उन शेयरों या डिबेंचरों के संबंध में, उसका नाम सदस्यों के या डिबेंचर धारकों जैसा भी मामला हो, के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है।

5. यदि कोई भी राशि, उस पर उपचित ब्याज सहित, उसके जमा किये जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले, निर्धारिती द्वारा (क) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना या (ख) डाकघर समय जमा नियमों के तहत की गयी अपनी जमा को निर्धारिती अपने जमा खाते से वापस ले लेता है तो, इस प्रकार वापस निकाली गई राशि को राशि निकाले जाने वाले वर्ष के पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती की आय मानी जाएगी और इस तरह पिछले वर्ष के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष में कर के लिए संदायी होगी।

कर के लिए संदायी राशि में अर्थात् निम्न राशि शामिल नहीं होगी: -

  (i) ऊपर उल्लिखित जमा से संबंधित ब्याज की किसी भी राशि को पिछले वर्ष या इस तरह पिछले वर्ष के पूर्ववर्ती वर्षों के लिए निर्धारिती की कुल आय में शामिल किया गया है, और

  (ii) ऐसे निर्धारिती की मृत्यु पर, अन्य नामित व्यक्ति या निर्धारिती के कानूनी वारिस द्वारा, उस पर उपचित ब्याज के अलावा प्राप्त कोई भी राशि, जिसे पिछले वर्ष के लिए या ऐसे पिछले वर्ष के पूर्ववर्ती वर्षों के लिए निर्धारिती की कुल आय में शामिल नहीं किया गया था।

धारा कटौती का प्रकार कौन दावा कर सकता है
(1) (2) (3)
80गगग एलआईसी या किसी अन्य बीमा कंपनी के निर्दिष्ट पेंशन कोष के लिए योगदान (1,50,000 रुपए तक) (कुछ शर्तों के अधीन)(टिप्पणी 1 और 2 देखें) व्यक्ति

80गगघ (टिप्पणी 2 देखें)

वेतन के 10% तक केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन योजना हेतु अंशदान (कुछ सीमाओं तथा शर्तों के अनुसार) (टिप्पणी 3 देखें)

नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान कर्मचारी की कुल आय की गणना करते समय धारा 80गगघ(2) के अंतर्गत कटौती के तौर पर स्वीकृत होगा। हालांकि, कटौती की राशि वेतन के 14% प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती जहां अंशदान केंद्र/राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और वेतन के 10* प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए जहां अंशदान किसी अन्य कर्मचारी द्वारा किया जाता है।

*14 प्रतिशत यदि निर्धारिती की आय धारा 115खकग के अंतर्गत कर हेतु वसूली जानी है

टिप्पणी : नाबालिग के खाते में जमा की गई राशि भी कटौती के तौर पर स्वीकार्य है। माता-पिता को अधिकतम रू. 50,000 तक कर कटौती की अनुमति है

व्यक्ति

80गगच अधिसूचित दीर्घकालिक अवसंरचना बॉन्ड के सदस्यता के रूप में, निर्धारण वर्ष 2011-12 या 2012-13 के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान, 20,000 रुपये तक की राशि का भुगतान या जमा व्यक्ति/एचयूएफ
80घ (टिप्पणी 4 देखें) निर्दिष्ट व्यक्ति के स्वास्थ्य पर एक बीमा को प्रभावी करने अथवा बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति अथवा एचयूएफ अथवा अन्य बीमाकर्ता द्वारा दी गई राशि (नगद को छोड़कर किसी अन्य विधि में)। एक व्यक्ति केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना हेतु तथा/अथवा रोकथाम स्वास्थ्य जांच हेतु भुगतान कर सकता है (सीमा के अनुसार) व्यक्ति/एचयूएफ
 

  ■  निर्दिष्ट व्यक्ति अर्थात्:

  - व्यक्ति की स्थिति में - स्वयं, जीवनसाथी, आश्रित बच्चे अथवा माता-पिता

  - एचयूएफ की स्थिति में - उसका कोई सदस्य

  - निवारक स्वास्थ्य जाँच के लिए कटौती कुल रु. 5,000 से अधिक नही होगी

  ■  निवारक स्वास्थ्य जाँच के कारण भुगतान नगद में किया जा सकता हैं।

 
80घघ एएक निवासी व्यक्ति/एचयूएफ के लिए रु 75,000 (गंभीर विकलांगता के मामले में रु. 1,25,000) की कटौती जहां (क) कोई भी व्यय, विकलांग व्यक्ति के तौर पर आश्रित के चिक्तिसीय उपचार (नर्सिंग सहित), प्रशिक्षण तथा पुनर्वासन [जैसाकि, विकलांग व्यक्ति (अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में परिभाषित किया गया है, (निर्धारण वर्ष 2005-06 के प्रभाव से स्वलीनता, सेरेब्रल पाल्सी, और एकाधिक विकलांगता सहित जैसा कि स्वलीन व्यक्तियों, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंद एवं बहु विकलागों के कल्याण के लिये राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में संदर्भित किया गया है)] या (ख) एलआईसी या किसी अन्य बीमा कंपनी या प्रशासक या निर्दिष्ट कंपनी [जैसा कि यूटीआई (उपक्रम का स्थानांतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 में संदर्भित है, द्वारा इस संबंध में तैयार की गयी अनुमोदित योजना के तहत विकलांग होने के नाते आश्रित के रखरखाव हेतु भुगतान या जमा की जाने वाली राशि (कुछ शर्तों के अनुसार) निवासी व्यक्ति/एचयूएफ
80घघख कुछ निश्चित शर्तों के अधीन निर्दिष्ट रोगों और बीमारियों के इलाज के लिए वास्तव में भुगतान किया जाने वाला व्यय (टिप्पणी 5 देखें) निवासी व्यक्ति/एचयूएफ
80ड़ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय संस्था/अनुमोदित धर्मार्थ संस्था से लिये गये ऋण पर ब्याज भुगतान के माध्यम से कर प्रभार्य आय से की जाने वाली भुगतान की राशि (कुछ शर्तों के अनुसार) (अधिकतम अवधि: 8 वर्ष) (टिप्पणी 6 देखें) व्यक्ति
80ड़ड़ एक आवासीय घर की संपत्ति के अधिग्रहण के उद्देश्य के लिए किसी भी वित्तीय संस्था से उसके द्वारा लिए गए ऋण पर देय ब्याज (अधिकतम कटौती: 50,000) व्यक्ति
80ड़ड़क व्यक्ति, जो धारा 80ड़ड़ के अंतर्गत कटौती का दावा करने के योग्य नहीं है, की ओर से कुछ शर्तों के अनुसार आवासीय गृह संपत्ति की प्राप्ति के उद्देश्य से किसी वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण पर देययोग्य ब्याज (अधिकतम कटौती 1,50,000) व्यक्ति
80ड़ड़ख एक व्यक्ति द्वारा कुछ शर्तों के अनुसार एक इलैक्ट्रानिक वाहन की खरीद के उद्देश्य से किसी वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण पर देययोग्य ब्याज (अधिकतम कटौती 1,50,000) व्यक्ति
80छ कुछ अनुमोदित निधियों, न्यसों, धर्मार्थ संस्थाओं को किया गया दान/अधिसूचित मंदिरों आदि के नवीकरण या मरम्मत आदि के लिए दान [कटौती की राशि निवल पात्र राशि का 50 प्रतिशत है]। 100 प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा कोष, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, प्रधानमंत्री आपातकाल स्थिति कोष में नागरिक सहायता एवं राहत (पीएम केयर फंड) प्रधानमंत्री आर्मेनिया भूकंप राहत कोष, अफ्रीका (सार्वजनिक योगदान - भारत) निधि, राष्ट्रीय बाल कोष (1-4-2014 से), परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी या अनुमोदित संघ, विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय श्रेष्ठता के अनुमोदित शिक्षण संस्थान, साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए नेशनल फाउंडेशन, मुख्यमंत्री भूकंप राहत कोष (महाराष्ट्र), जिला साक्षरता समितियां, राष्ट्रीय या राज्य रक्तदान परिषद, गरीबों को चिकित्सा राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित कोष, सेना केन्द्रीय कल्याण कोष, भारतीय नौसेना परोपकार कोष और वायु सेना केन्द्रीय कल्याण कोष, आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चक्रवात राहत कोष, राष्ट्रीय बीमारी सहायता कोष, किसी राज्य या संघराज्य क्षेत्र के संबंध में मुख्यमंत्री राहत कोष या उपराज्यपाल राहत कोष, राष्ट्रीय खेल निधि, जिसे केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया हो राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि, प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग के लिए निधि, भारतीय ओलंपिक संघ, आदि, विशेष रूप से गुजरात भूकंप पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए गुजरात राज्य सरकार द्वारा स्थापित निधि, स्वलीनता व्यक्तियों, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंद एवं बहु विकलागों के कल्याण के लिये राष्ट्रीय न्यास, और 26-1-2001 तथा 30-9-2001 के बीच गुजरात भूकंप पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए किसी भी पात्र न्यास, संस्था या निधि को की जाने वाली भुगतान की राशि स्वच्छ भारत कोष तथा गंगा सफाई कोष (निर्धारण वर्ष 2015-16 से) तथा राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन नियंत्रण कोष (निर्धारण वर्ष 2016-17 से) [कुछ शर्तों और सीमाओं के अनुसार] (टिप्पणी 7 देखें) सभी निर्धारिती
80छछ सुसज्जित/असुसज्जित आवासीय निवास के किराए के लिए कुल आय के 10% से अधिक का भुगतान (अधिकतम 5,000 रुपए प्रति माह या कुल आय का 25% जो भी कम हो) (कुछ शर्तों के अनुसार) मकान का किराया भत्ता प्राप्त न करने वाले व्यक्ति
80छछख किसी भी राजनीतिक दल/चुनावी न्यास को योगदान की जाने वाली राशि (टिप्पणी 8 देखें) भारतीय कंपनी
80छछग किसी भी राजनीतिक दल/चुनावी न्यास को योगदान की जाने वाली राशि (टिप्पणी 8 देखें) स्थानीय प्राधिकरण और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, पूर्ण या आंशिक रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित के अलावा अन्य सभी निर्धारिती,
  निश्चित आय के लिए  
80झक बुनियादी ढांचा सुविधा, दूरसंचार सेवाओं, औद्योगिक पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास, बिजली उपक्रमों, आदि में संलग्न औद्योगिक उपक्रमों का लाभ व अभिलाभ (कुछ शर्तों और सीमाओं के अधीन) सभी निर्धारिती
  इस धारा के अंतर्गत कोई कटौती एक उद्यम के लिए उपलब्ध नहीं होगी जो 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद अवसंरचना सुविधा के विकास या संचालन और अनुरक्षण को प्रारंभ करती है।  

80झकख

1-4-2005 को या उसके बाद अधिसूचित एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के कारोबार से उपक्रम/उद्यम द्वारा प्राप्त लाभ व अभिलाभ (कुछ शर्तों और सीमाओं के अधीन)

इस धारा के अंतर्गत कोई कटौती एक निर्धारिती के तौर पर उपलब्ध नहीं होगी, डेवलेपर के तौर पर, जहां विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास 1 अप्रैल, 2017 को अथवा उसके पश्चात् प्रारंभ होता है

ऐसा निर्धारिती जो एसईजेड डेवलपर है

3 01.04.2017 को अथवा उसके पश्चात् निर्दिष्ट व्यापार से पात्र स्टार्ट अप द्वारा व्युत्पन्न लाभ तथा हानि (कुछ शर्तों के अनुसार) (टिप्पणी 9 देखें) कंपनी तथा एलएलपी

80झख

औद्योगिक उपक्रम, कोल्ड स्टोरेज संयंत्र, होटल, वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास, खनिज तेल व्यवसाय, आवास परियोजना, कोल्ड चेन की सुविधा, मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों, कन्वेंशन सेंटर, जहाजों, आदि से प्राप्त लाभ व अभिलाभ (कुछ शर्तों और सीमाओं के अनुसार)

सभी निर्धारिती

उन उद्यमों की कोई कटौती नहीं होगी जो व्यापार को 01-04-2017 को अथवा उसके पश्चात् प्रारंभ करती है

80झखक किफायती आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण के व्यवसाय से निर्धारिती द्वारा प्राप्त प्राप्ति और लाभ (कुछ शर्तों के अधीन) सभी निर्धारिती

80झग

विशेष श्रेणी के राज्यों (हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा) में एक उपक्रम या एक उद्यम द्वारा प्राप्त लाभ व अभिलाभ (निश्चित सीमा, समय सीमा और शर्तों के अनुसार)

(क) जिसने किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन शुरू कर दिया है या करता है, जो तेरहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई भी वस्तु या चीज नहीं है या जिसने किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन शुरू कर दिया है या करता है, जो तेरहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई भी वस्तु या चीज नहीं है और निर्दिष्ट अवधि के दौरान पर्याप्त विस्तार करता है।

(ख) जिसने किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन शुरू कर दिया है या करता है, जो चौदहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तु या चीज है या उस अनुसूची में निर्दिष्ट को प्रक्रम प्रारंभ करता है या जो किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन शुरू कर दिया है या करता है, जो चौदहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई भी वस्तु या चीज है और निर्दिष्ट अवधि के दौरान पर्याप्त विस्तार करता है।

सभी निर्धारिती

80झघ निर्दिष्ट क्षेत्रों में होटल और सम्मेलन केंद्र के व्यापार से लाभ व अभिलाभ (कुछ शर्तों के अनुसार) सभी निर्धारिती
80झड़ पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ निश्चित उपक्रमों के संबंध में कटौती सभी निर्धारिती
80ञञक बिजली पैदा करने या जैव उर्वरक, जैव कीटनाशकों या अन्य जैविक एजेंटों के उत्पादन के लिए या जैव गैस के उत्पादन के लिए ईंधन या जैविक खाद के लिए ईंट या गोली बनाने के लिए जैव अपघटनीय कचरे के संग्रह व प्रसंस्करण के कारोबार से होने वाली सारी आय (लगातार 5 निर्धारण वर्षों के लिए) सभी निर्धारिती

80ञञकक

नए कर्मचारियों के रोजगार के संबंध में अतिरिक्त कर्मचारी के 30 प्रतिशत की कटौती

अतिरिक्त कर्मचारी लागत का अर्थ पिछले वर्ष के दौरान नियोजित अतिरिक्त नियोक्ता को दिया गया अथवा देययोग्य कुल परिलब्धियां

कटौती पिछले वर्ष जिसमें ऐसा रोजगार दिया गया, हेतु प्रासंगिक निर्धारण वर्ष सहित पहले तीन निर्धारण वर्ष के लिए स्वीकृत होगी

(कुछ शर्तों के अनुसार)

निर्धारिती जिन पर धारा 44कख लागू होती है

80ठक अनुसूचित बैंकों/एक विशेष आर्थिक जोन में अपतटीय बैंकिंग इकाई रखने वाले भारत के बाहर निगमित बैंकों/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों की इकाइयों को होने वाले निश्चित लाभ (कुछ शर्तों और सीमाओं के अनुसार) अनुसूचित बैंक/भारत के बाहर निगमित बैंक/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों की इकाइयां
80ड अंतर-निगमति लाभांश को लाभांश प्राप्त करने वाली कंपनी की कुल आय से घटाया जाएगा यदि इसे विवरणी को दाखिली करने की तिथि से पहले एक महीने पहले शेयरधारक को आगे वितरित की जाती है घरेलू कंपनी
80त निर्दिष्ट आय [उपधारा (2) में निर्दिष्ट विभिन्न सीमाओं के अधीन] सहकारी समितियां
80थथख पुस्तकों की कुछ निर्दिष्ट श्रेणी के लेखकों की रॉयल्टी आय (3,00,000 रूपये तक) (कुछ शर्तों के अनुसार) निवासी व्यक्तिगत - लेखक
80ददख एक निवासी व्यक्ति के मामले में जो पेटेंट धारक है और 1-4-2003 के बाद पंजीकृत पेटेंट के संबंध में, रॉयल्टी के माध्यम से आय प्राप्तकर्ता है, को होने वाली पेटेंट पर रॉयल्टी से 3,00,000 रुपए तक की आय (कुछ शर्तों के अनुसार) निवासी व्यक्ति
80ननक बचत बैंक खातों में जमा राशियों पर ब्याज (प्रति वर्ष 10,000 रुपए तक) व्यक्ति/एचयूएफ (वरिष्ठ नागरिक को छोड़कर)
80ननख बचत खाते या सावधि जमा में जमा राशि पर ब्याज (रु. 50,000 प्रति वर्ष तक) वरिष्ठ नागरिक

80प

 

एक निवासी व्यक्ति के लिए 75,000 रुपए की कटौती जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय, चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा विकलांग व्यक्ति के रूप में प्रमाणित है [जैसाकि, विकलांग व्यक्ति (अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में परिभाषित किया गया है] ( निर्धारण वर्ष 2005-06 के प्रभाव से स्वलीनता, सेरेब्रल पाल्सी, और एकाधिक विकलांगता सहित जैसा कि स्वलीन व्यक्तियों, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंद एवं बहु विकलागों के कल्याण के लिये राष्ट्रीय न्यास अधिनियम-1999 में संदर्भित किया गया है)

[गंभीर विकलांगता वाले व्यक्ति के मामले में, स्वीकार्य कटौती 1,25,000 रुपये है।] (कुछ शर्तों के अनुसार).

निवासी व्यक्ति

टिप्पणी:

1. जहां इस धारा के तहत कटौती का दावा किया गया है, धारा 80ग के तहत उसी राशि के संबंध में कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है।

2. धारा 80गगङ में प्रावधान है कि धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80गगघ(1) के तहत कटौती की कुल राशि, किसी भी मामले में, 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं होगी।

प्रभावी निर्धारण वर्ष 2015-16 से, संशोधित उप-धारा (1) ने स्पष्ट किया है कि एक गैर-सरकारी कर्मचारी धारा 80गगघ के तहत कटौती का दावा कर सकता है, भले ही उसकी नियुक्ति की तारीख 1 जनवरी 2004 से पहले हो।

2. प्रभावी निर्धारण वर्ष 2012-13 से धारा 80गगङ में संशोधन किया गया है ताकि बताया जा सके कि धारा 80गगघ की उपधारा (2) के तहत पेंशन योजना में केंद्र सरकार या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा किया गया योगदान धारा 80गगङ के तहत प्रदान किए गए रुपये 1,50,000 की कटौती की सीमा शामिल नहीं होगी।

प्रभावी निर्धारण वर्ष 2016-17 से, धारा 80गगघ की उप-धारा (1क) जिसने रुपये 1,00,000 (उपधारा (1) के तहत) की अधिकतम कटौती सीमा निर्धारित की है, हटा दिया गया है।

इसके अलावा, 50,000 रुपये की सीमा तक अतिरिक्त कटौती प्रदान करने के लिए एक नई उप-धारा (1ख) जोड़ी गई हैं। अतिरिक्त कटौती धारा 80गगङ के तहत 1,50,000 ररुपये की अधिकतम सीमा के अधीन नहीं है

हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती धारा 80गगघ(1), यानी, वेतन/सकल कुल आय के 10% की सीमा के भीतर, के तहत कटौती के लिए विचार किए जाने वाले योगदान के संबंध में स्वीकार्य नही होगी।

एनपीएस बंद होने या पेंशन योजना से बाहर निकलने के कारण किसी कर्मचारी को किया गया कोई भी भुगतान कर के दायरे में आता है। हालाँकि, निर्धारण वर्ष 2017-18 से, निर्धारिती की मृत्यु पर एनपीएस से नामांकित व्यक्ति को प्राप्त पूरी राशि कर से मुक्त होगी।

4. 80घ को वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित किया गया है। मूल्यांकन वर्ष 2019-20 से 80घ के तहत कटौती नीचे निर्दिष्ट सीमा के अनुसार उपलब्ध होगी:

व्यक्ति एचयूएफ
अपने, जीवनसाथी तथा आश्रित बच्चों के लिए : रू. 25,000 (रू. 50,000 यदि बीमाकर्ता व्यक्ति एक वरिष्ठ नागरिक* हो) परिवार के किसी बीमाकृत सदस्य को दिया गया रू. 25,000 तक का प्रीमियम (रू. 50,000 यदि सदस्य बीमाकर्ता एक वरिष्ठ नागरिक हो)
निर्धारिती के माता-पिता के लिए : (अतिरिक्त) रू. 25,000 (रू. 50,000 यदि बीमाकर्ता व्यक्ति एक वरिष्ठ नागरिक हो ) लागू नहीं
चिकित्सा व्यय यदि कोई राशि स्वास्थ्य बीमा के संबंध में दी जाती हो - रू. 50,000 (वरिष्ठ नागरिक की स्थिति में ही) चिकित्सा व्यय यदि स्वास्थ्य बीमा के संबंध में कोई राशि नहीं दी जाती - रू. 50,000 (केवल वरिष्ठ नागरिक की स्थिति में)
कटौती की कुल राशि किसी भी स्थिति में रू. 1,00,000 से अधिक नहीं हो सकती कटौती की कुल राशि किसी भी स्थिति में रू. 50,000 से अधिक नहीं हो सकती

*वरिष्ठ नागरिक का अर्थ भारत में निवासी व्यक्ति जो प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय साठ वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु का हो

5. अधिकतम स्वीकार्य कटौती 40,000 रुपये है (1,00,000 रुपये जहाँ व्यय एक वरिष्ठ नागरिक पर किया गया है (प्रभावी निर्धारण वर्ष 2019-20))

प्रभावी निर्धारण वर्ष 2016-17 से करदाताओं को इस कटौती का लाभ उठाने के लिए एक विशेषज्ञ डाक्टर (जरूरी नहीं कि डाक्टर सरकारी अस्पताल में ही कार्यरत हो) से औषधि संबंधी जानकारी प्राप्त करना आपेक्षित है।

6. प्रभावी तिथि निर्धारण वर्ष 2010-11 से वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या ऐसा करने के लिए केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल, बोर्ड या विश्वविद्यालय से इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अपनाये जाने वाले अध्ययन के किसी भी कोर्स को शामिल करने के लिए 'उच्च शिक्षा' का स्कोप विस्तारित कर दिया गया है।

प्रभावी तिथि 1-4-2010 से अभिव्यक्ति 'रिश्तेदार' के दायरे को उस छात्र को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है जिसके लिए करदाता एक कानूनी अभिभावक है।

7. प्रभावी तिथि 1-4-2013 से दो हजार रुपये से अधिक की किसी भी राशि के संबंध में किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि ऐसी राशि का भुगतान नकद के अलावा अन्य किसी भी विधा के द्वारा नहीं किया जाता है।

8. प्रभावी तिथि 1-4-2014 से राशि का योगदान नकद में किए जाने पर कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9. प्रभावी निर्धारण वर्ष 2018-19 के साथ

  i. योग्य व्यापार का अर्थ उत्पादों या प्रसंस्करण या सेवाओं के उन्न्यन, विकास या सुधार में संलग्न एक योग्य स्टार्ट अप द्वारा किया गया व्यापार या रोजगार सृजन या संपत्ति सृजन की उच्च संभावना के साथ मापनीय बिजनेस मॉडल

  ii. "योग्य स्टार्ट अप" का अर्थ योग्य व्यापार करने वाली एक कंपनी या सीमित देयता सांझेदारी जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हो, अर्थात् '

  •  यह 1 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद निगमित हुई हो लेकिन 1 अप्रैल 2030 से पहले

  •  पिछले वर्ष जिसमें कटौती का दावा किया गया में इसके व्यापार का कुल कारोबार 100 करोड़ रूपए से अधिक न हो

  •  यह अंतर मंत्रालई प्रमाणत्रण बोर्ड द्वारा योग्य व्यापार का प्रमाणपत्र रखता हो जिसे केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया हो।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा संशोधित]