आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

रिलीज़ दिनांक

17/11/2017

Document Content

 

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

 

नर्इ दिल्ली, 17 नवंबर, 2017

 

प्रेस विज्ञप्ति

 

विदेशी बैंक की भारतीय शाखा के भारतीय सहायक कंपनी में रूपांतरण के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115ञछ(1) के अंतर्गत प्रस्तावित अधिसूचना - हितधारकों की टिप्पणी

 

वित्त अधिनियम, 2012 में आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) में धारा 115ञछ सहित नए अध्याय XII-खख को शामिल किया गया है जिसमें विदेशी बैंक की भारतीय शाखा के भारतीय सहायक कंपनी में रूपांतरण के संबंध में विशेष प्रावधान शामिल हैं। अधिनियम की धारा 115ञछ, अन्य विषयों के साथ-साथ मुहैया कराती है कि यदि विदेशी बैंक की भारतीय शाखा का रूपांतरण केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित शर्तों को पूरा करता है तो ऐसे रूपांतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ कर हेतु वसूलनीय नहीं होंगे और अनवशोषित मूल्यह्रास से संबंधित प्रावधान, पृथकीकरण या अग्रेषण और हानियों का पृथकीकरण, कुछ कंपनियों से संबंधित समझे जाने वाली आय पर दिए गए कर के संबंध में कर ऋण और भारतीय सहायक कंपनी ऐसे संशोधनों, अपवाद आदि के साथ लागू होंगे जैसा इस अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 नवंबर 2013 को भारत में विदेशी बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) को स्थापित करने की योजना (योजना) को जारी किया। योजना, अन्य विषयों के साथ-साथ, डब्ल्यूओएस में विदेशी बैंक की मौजूदा शाखाओं के रूपांतरण की प्रक्रिया को मुहैया करता है। एक विदेशी बैंक को भारत में एक डब्ल्यूओएस को स्थापित करना आवश्यक है और भारतीय शाखा विदेशी बैंक और डब्ल्यूओएस के शेयरधारक द्वारा अनुमोदित समामेलन योजना के अनुसार डब्ल्यूओएस के साथ समामेलन करेगा जिसे आरबीआर्इ द्वारा मंजूरी दी जाएगी।

उक्त को देखते हुए, रूपांतरण द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों को निर्दिष्ट करते हुए साथ ही ऐसे रूपांतरण के लिए अधिनियम के कुछ प्रावधानों की प्रयोज्यता, अपवद संशोधनों को निर्दिष्ट करते हुए भी अधिनियम की धारा 115ञछ(1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी करना प्रस्तावित है। इस मामले में विस्तृत विचार-विमर्श करने पर प्रस्तावित अधिसूचना का मसौदा वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर अपलोड किया गया है। हितधारकों को र्इमेल पते dirtpl2@nic.in पर 30.11.2017 तक मसौदा अधिसूचना पर अपनी टिप्पणी/सुझाव को भेजने का अनुरोध है।

 

(सुरभि आहलूवालिया)

आयकर आयुक्त

(मीडिया व तकनीकी नीति)

आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी