प्रेस विज्ञप्ति : प्रेस विज्ञप्ति, 27-1-2010 दिनांक
परिपत्र सं.
प्रेस विज्ञप्ति
परिपत्र की तिथि
27/01/2010
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
27/01/2010
प्रेस विज्ञप्ति
आयकर अधिनियम
आईटीआर वी फार्म प्रेस विज्ञप्ति के दाखिल करने के लिए तिथि का विस्तार, 27-1-2010 दिनांक
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को या उसके बाद 31 मार्च 2010 तक का समय 1 अप्रैल 2009, या एक अवधि के भीतर (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना) इलेक्ट्रॉनिक दायर आयकर रिटर्न से संबंधित आईटीआर वी फार्म दाखिल करने के लिए समय सीमा का विस्तार करने का निर्णय लिया है जो भी बाद में इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न डेटा, के अपलोड होने की तिथि से 120 दिन की. 560100 (कर्नाटक) - आईटीआर वी फार्म पोस्ट बैग नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक सिटी पोस्ट ऑफिस, बेंगलुरु को साधारण डाक से भेजे जाने के लिए जारी रखना चाहिए. हालांकि, आईटीआर वी फार्म के लिए ईमेल पावती सीपीसी बेंगलुरू से करदाता द्वारा प्राप्त नहीं है जहां मामलों में, करदाता केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक सिटी पोस्ट ऑफिस, बेंगलुरु, कर्नाटक को स्पीड पोस्ट से एक और विधिवत हस्ताक्षर किए आईटीआर वी फार्म भेज सकते हैं - 560100.
इस डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप में उनके आयकर रिटर्न फाइल जो करदाताओं विधिवत सत्यापित और हस्ताक्षर किए उनके आईटीआर वी फार्म जमा करने के लिए अनुमति देता है जो 21-5-2009 सर्कुलर नं 3/2009, में शर्त में छूट में किया गया है इसके बाद साधारण डाक से पोस्ट बैग नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक सिटी पोस्ट ऑफिस, बेंगलुरु, कर्नाटक-560100, करने के लिए 30 दिन की अवधि के भीतर.
यह भी हो सकता है छूट एक बार के उपाय के रूप में, आईटीआर वी फार्म दाखिल करने के लिए समय सीमा 31 मार्च 2010 और आईटीआर वी फार्म जमा करने की है कि वैकल्पिक साधनों के लिए बढ़ाया जा सकता है, कि करदाताओं से अनुरोध के बाद किया गया है एक आईटीआर वी फार्म साधारण डाक से सीपीसी, बेंगलुरू में प्राप्त नहीं हुआ है, जहां मामलों में प्रदान की है.
एनएन

