आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

प्रेस विज्ञप्ति, 2012/09/10 दिनांकित

परिपत्र की तिथि

09/10/2012

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

09/10/2012

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 9-10-2012

अप्रत्यक्ष स्थानांतरण पर गैर निवासियों के कराधान से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 के वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा किए गए पूर्वव्यापी संशोधन पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट; मसौदा रिपोर्ट पर टिप्पणियों और सुझावों 19-10-2012 द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले

प्रेस विज्ञप्ति, 2012/09/10 दिनांकित

17 जुलाई 2012 दिनांकित अधिसूचना के अनुसार, एक विशेषज्ञ समिति हितधारक परामर्श लिया और दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए सामान्य विरोधी बचाव नियम (गार) पर गठित किया गया था.

इसके बाद अधिसूचना के अनुसार सरकार में, अंतर्निहित परिसंपत्ति भारत में है जहां संपत्ति के अनिवासी हस्तांतरण कराधान पर संशोधन की प्रयोज्यता की जांच के लिए एक अतिरिक्त आइटम "शामिल करने के लिए समिति के विचारार्थ संशोधित सितम्बर 1,2012 दिनांक सभी अनिवासी करदाताओं "के संदर्भ.

समिति कर सलाहकार एकाउंटेंट और वकीलों के शामिल कंपनियों, वाणिज्य और उद्योग मंडलों, विदेशी निवेशक संघों और व्यक्तिगत उद्योग प्रतिनिधियों सहित हितधारकों के एक नंबर से सलाह मशविरा और लिखित अभ्यावेदन को दर्शाता है जो अप्रत्यक्ष स्थानांतरण पर अपनी मसौदा रिपोर्ट में प्रस्तुत कर दी है.

समिति की रिपोर्ट में व्यक्त किए गए विचार एक स्वतंत्र समिति की और इसे सरकार के विचारों के रूप में किसी भी तरीके से नहीं लगाया जाना चाहिए कि कर रहे हैं.

समिति की रिपोर्ट वित्त मंत्रालय की वेबसाइट (www.finmin.nic.in) और हितधारकों और आम जनता से टिप्पणी के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट (www.incometaxindia.gov.in) पर अपलोड किया गया है.

मसौदा रिपोर्ट पर टिप्पणियों और सुझावों के लिफाफे पर लिखा "पूर्वव्यापी संशोधन पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर टिप्पणी" के साथ ईमेल पता (jstpl2@nic.in) में या निम्न पते पर डाक द्वारा 19 अक्टूबर, 2012 द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है.

संयुक्त सचिव (टैक्स नीति और कानून द्वितीय)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड,

राजस्व विभाग,

कक्ष No.147 सी, 1 तल,

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली -110 001

विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर सरकार के विचारों को उनके अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद का गठन किया जाएगा.

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