आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

प्रेस विज्ञप्ति, 31-7-2012 दिनांकित

परिपत्र की तिथि

31/07/2012

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

31/07/2012

प्रेस विज्ञप्ति, 31-7-2012 दिनांकित

भारत लक्षण दोहरे कराधान से बचने के लिए और आय पर करों के संबंध में राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए इंडोनेशिया के साथ DTAA संशोधित

प्रेस विज्ञप्ति, 31-7-2012 दिनांकित

भारत गणराज्य की सरकार 27 जुलाई 2012 पर आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचाव के लिए और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए इंडोनेशिया गणराज्य की सरकार के साथ एक संशोधित दोहरे कराधान से बचाव समझौते (DTAA) पर हस्ताक्षर किए हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली. श्री. एसएम कृष्णा, विदेश मंत्री भारत और डॉ. आरएम मार्टी एम. Natalegawa की ओर से संशोधित DTAA पर हस्ताक्षर किए, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री इंडोनेशिया की ओर से हस्ताक्षर किए.

संशोधित DTAA स्रोत राज्य के लिए एक कंपनी के शेयरों के अलगाव पर पूंजीगत लाभ के संबंध में कराधान अधिकार देता है. समझौते के आगे लाभांश आय, रॉयल्टी और 10% सीमा सीमा तक स्रोत राज्य में तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर कर दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए प्रदान करता है.

संशोधित DTAA आगे घरेलू कर ब्याज के बिना बैंकिंग की जानकारी और सूचना की साझेदारी सहित जानकारी के प्रभावी आदान प्रदान के लिए प्रावधानों को शामिल किया गया. संशोधित DTAA भी कर अधिकारियों के बीच करों के संग्रह में सहायता के लिए प्रदान करता है और इस करार का लाभ वास्तविक निवासियों द्वारा उठाया जाता है यह सुनिश्चित करने के लिए लाभ और विरोधी दुरुपयोग प्रावधानों की सीमा को शामिल किया गया.

संशोधित DTAA भारत और इंडोनेशिया के निवासियों के लिए कर स्थिरता प्रदान और आपसी आर्थिक सहयोग को सुविधाजनक बनाने के साथ ही निवेश, प्रौद्योगिकी और भारत और इंडोनेशिया के बीच सेवाओं के प्रवाह को प्रोत्साहित करेंगे.

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