आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 26-10-2012

परिपत्र की तिथि

26/10/2012

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

26/10/2012

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 26-10-2012

समिति की अंतिम रिपोर्ट आयकर अधिनियम की धारा 145 (2) के तहत अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए लेखांकन मानक तैयार करने, 1961 के लिए गठित

26-10-2012 दिनांकित प्रेस विज्ञप्ति

धारा 145 (1) आयकर अधिनियम की, 1961 ('अधिनियम') प्रदान करता है कि सिर "मुनाफे और व्यवसाय या पेशे के लाभ" या "अन्य स्रोतों से आय 'के तहत आय प्रभार्य करेगा [के उपबंधों के अधीन उप - धारा (2)] नकद या नियमित रूप से निर्धारिती द्वारा नियोजित लेखांकन के मर्केंटाइल सिस्टम या तो के अनुसार गणना की जानी. धारा 145 (2) केन्द्रीय सरकार निर्धारिती के किसी भी वर्ग के लिए या आय के किसी भी वर्ग के लिए लेखा मानक ('के रूप में') को सूचित कर सकता है कि प्रदान करता है.

प्र.20. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ('सीबीडीटी') (2) अधिनियम की धारा 145 के तहत अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए के रूप में सुझाव अन्य बातों के साथ दिसंबर, 2010 में विभागीय अधिकारियों और पेशेवरों के शामिल एक समिति का गठन किया.

(3) समिति अगस्त 2011 में अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की. समिति की मुख्य सिफारिशों युक्त एक चर्चा पत्र सभी हितधारकों से टिप्पणी / सुझाव आमंत्रित करने के लिए अक्टूबर, 2011 में जारी किया गया था.

(4) समिति अगस्त, 2012 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है. समिति के रूप में अधिनियम के तहत अधिसूचित ही कर योग्य आय की गणना करने के लिए लागू किए जाने चाहिए और एक करदाता रूप में कार्य के तहत अधिसूचित के आधार पर लेखा पुस्तकें बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं होगा कि सिफारिश की. समिति आईसीएआई द्वारा जारी के रूप में सभी 31 की जांच की और के रूप में 14 के कानून के तहत मुद्दों और के रूप में इन मुद्दों पर की तैयार ड्राफ्ट की अधिसूचना की सिफारिश की. समिति के रूप में आईसीएआई / कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत अधिसूचित द्वारा जारी से अलग करने के लिए "टैक्स लेखा मानक" (टीएएस) के रूप में उनके करार दिया है.

प्र.5. (समिति द्वारा प्रस्तुत 14 टीएएस के ड्राफ्ट सहित) समिति की अंतिम रिपोर्ट वित्त मंत्रालय की वेबसाइट (www.finmin.nic.in) पर अपलोड किया गया है और आयकर विभाग की वेबसाइट (www.incometaxindia.gov.in) के लिए है हितधारकों और आम जनता से टिप्पणियां.

प्र.6. अंतिम रिपोर्ट पर टिप्पणियों और सुझावों के लेखा मानक समिति की अंतिम रिपोर्ट पर टिप्पणी "के साथ ईमेल पते (dirtpl3@nic.in या rkbhoot@gmail.com) में या निम्न पते पर डाक द्वारा 26 नवंबर, 2012 के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है "लिफाफे पर लिखा:

निदेशक (टैक्स नीति और विधान)-III

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड,

कक्ष No.147 जी,

नॉर्थ ब्लॉक,

नई दिल्ली - 110001

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