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वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 17-1-2013

परिपत्र की तिथि

17/01/2013

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

17/01/2013

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 17-1-2013

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर प्रत्यक्ष कर प्रोत्साहन के निर्यात से संबंधित मुद्दों के बारे में स्पष्टीकरण

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 17-1-2013

 

निम्नलिखित यहां मीडिया आज के लिए अध्यक्ष, CBDT द्वारा दिए गए बयान का पाठ इस प्रकार है:

"भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग वर्गों 10A, 10AA और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न अपने लाभ के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की 1 ओबी जैसे प्रावधानों के तहत प्रत्यक्ष कर प्रोत्साहन के लाभार्थी किया गया है. इन प्रावधानों के को प्रोत्साहन लिख "इकाइयों" या / निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विषय के निर्यात से लाभ पाने थे जो कर रहे विभिन्न योजनाओं के तहत स्थापित "उपक्रमों".

उपर्युक्त प्रावधानों से उत्पन्न होने वाली कई मुद्दों को उन्हें और टैक्स लाभ और फलस्वरूप मुकदमेबाजी के इनकार करने के लिए अग्रणी आयकर अधिकारियों और, इसलिए, आवश्यक स्पष्टीकरण के बीच विवादों को जन्म दे रहे हैं कि सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया था. इस संबंध में विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए सरकार ने औपचारिक रूप से 2012/08/03 पर अधिसूचित किया गया था, जो श्री एन Rangachary, पूर्व अध्यक्ष CBDT और आईआरडीए, का अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था. समिति ने विभिन्न केन्द्रीय सरकार के विभागों, उद्योग हितधारकों और लेखा फर्मों के साथ बातचीत की इन मुद्दों को की जांच करते हुए.

समिति की पहली रिपोर्ट वित्त मंत्री को 14-9-2012 पर प्रस्तुत और 'विकास केंद्र का कराधान और आईटी सेक्टर' से संबंधित था. रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ, वर्गों 10A, 10AA और lOB.These CBDT में जांच की गई है और निम्नलिखित स्पष्टीकरण एतद्द्वारा जारी किए जाते हैं के तहत प्रत्यक्ष कर लाभ के लिए पात्र हैं जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग से संबंधित विभिन्न प्रत्यक्ष कर मुद्दों पर चर्चा की –

  क्रम मुद्दा स्पष्टीकरण
  1.

(A) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की "साइट पर" विकास आईटी के वर्गों 10A, 10AA और 10 बी के तहत कर लाभ के लिए एक निर्यात गतिविधि के रूप में उत्तीर्ण चाहे अधिनियम 1961; और

(B) ग्राहक के घर पर विदेशों में इस तरह के "साइट पर" सॉफ्टवेयर के विकास के लिए तकनीकी जनशक्ति की प्रतिनियुक्ति से प्राप्तियों वर्गों 10A, 10AA और 10 बी के तहत कटौती के लिए योग्य हैं या नहीं.

(A) क्या यह इस जमीन पर महज इनकार नहीं किया जा होगा इन 'समझा निर्यात' और कर लाभ की राशि होगी क्योंकि एक ग्राहक के घर पर विदेश में विकसित सॉफ्टवेयर, संबंधित प्रावधानों के तहत लाभ के लिए पात्र होगा कि स्पष्ट किया जाता है. इन प्रावधानों के तहत लाभ भारत में निर्दिष्ट योजनाओं के तहत स्थापित इकाइयों या उपक्रमों द्वारा ही उठाया जा सकता है लेकिन, जब से यह पात्र इकाइयों के साथ विदेश में किया सॉफ्टवेयर के विकास का एक सीधा और अंतरंग संबंध या कनेक्शन मौजूद होना चाहिए कि आवश्यक है भारत में स्थापित करने और सॉफ्टवेयर के इस तरह के विकास के ग्राहक और पात्र इकाई के बीच एक अनुबंध के अनुसार किया जाना चाहिए. इस हद तक, सर्कुलर नंबर 694, आगे स्पष्ट किया 23-11-1994 खड़ा दिनांकित.

(B) वर्गों 10A और 10B और अनुभाग 10AA के स्पष्टीकरण से 2 स्पष्टीकरण 3 स्पष्ट रूप से भारत के बाहर 'सॉफ्टवेयर के विकास के लिए सेवा' से व्युत्पन्न लाभ और लाभ भी निर्यात से व्युत्पन्न लाभ के रूप में समझा जाएगा कि घोषणा. यह इसलिए प्रदान की मुनाफे में ग्राहक और पात्र इकाई वर्गों 10A, 10AA और 10 बी के तहत लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए के बीच एक अनुबंध के अनुसार विशेष रूप से सॉफ्टवेयर विकास कार्य के लिए विदेश में ग्राहक के घर पर तकनीकी जनशक्ति की तैनाती का एक परिणाम के रूप में अर्जित स्पष्ट किया है कि इस तरह के जनशक्ति की प्रतिनियुक्ति इस तरह के सॉफ्टवेयर के विकास के लिए है और सभी निर्धारित शर्तों को पूरा कर रहे हैं.

  2 यह प्रत्येक कार्य अनुबंध के लिए अलग मास्टर सेवा समझौते (एमएसए) के लिए और किस हद तक यह प्रासंगिक है करने के लिए आवश्यक है या नहीं. यह वर्गों 10A, 10AA और 10 बी के तहत कर लाभ एक अलग और विशिष्ट एमएसए प्रत्येक SOW के लिए मौजूद नहीं है कि जमीन पर महज इनकार नहीं किया है कि स्पष्ट किया जाता है. मूल्यांकन अधिकारी वहां तेज या किसी भी अन्य निर्धारित शर्त के मौजूदा व्यवसाय या गैर पूर्ति का पुनर्निर्माण किया गया है कि स्थापित करने में सक्षम है, जब तक SOW सामान्य रूप से कर लाभ के लिए पात्रता का निर्धारण करने में एमएसए अधिक प्रबल होगा.
  3 सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) की गतिविधियों "कंप्यूटर सॉफ्टवेयर" की परिभाषा के तहत कवर किया जाएगा कि क्या वर्गों 1 OA और 1 OB को स्पष्टीकरण 2 के तहत निर्धारित की गई. आईटी सेवाओं, अधिसूचना द्वारा कवर विशेष रूप से, 'इंजीनियरिंग और डिजाइन के अनुसंधान और विकास के निर्मित तत्वों है कि स्पष्ट किया जाता है. हालांकि, स्पष्टता के लिए, यह इंजीनियरिंग और डिजाइन 'में एम्बेडेड किसी भी अनुसंधान और विकास गतिविधियों, भी उपरोक्त प्रावधानों को स्पष्टीकरण 2 के प्रयोजन के लिए कहा अधिसूचना के तहत कवर किया जाएगा कि इस बात को दोहराया है.
  4 वर्गों 10A, 10AA और 10 बी के तहत कर लाभ एक इकाई / उपक्रम की एक मंदी के कारण बिक्री के मामले में उपलब्ध रहने के लिए जारी रहेगा या नहीं. उपरोक्त मुद्दे का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण कारक इस तरह के एक मंदी के कारण बिक्री के बने होते हैं और इसकी प्रकृति क्या है कैसे तथ्य के रूप में होगा. यह भी मंदी बिक्री मौजूदा व्यापार के किसी भी बंटवारे या पुनर्निर्माण में परिणाम नहीं होगा कि यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा. इन तथ्यों के सत्यापन की आवश्यकता होती है तथ्यात्मक मुद्दे हैं. यह तथापि, के लिए भी लागू हो दरों पर असमाप्त अवधि के लिए का लाभ उठाया जा सकता है एक उपक्रम के स्वामित्व में परिवर्तन का एकमात्र आधार पर, छूट का दावा एक अन्यथा पात्र उपक्रम और कर छुट्टी करने के लिए इनकार नहीं किया जा सकता है कि स्पष्ट है, निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए विषय शेष साल,.
  5 यह वर्गों 10A और 10B के तहत कर लाभ का दावा अपने पात्र इकाइयों के संबंध में एक निर्धारिती के लिए खाते की अलग किताबें बनाए रखने के लिए आवश्यक है या नहीं. खाते से अलग किताबें बनाए रखने के लिए कानून में कोई आवश्यकता नहीं है के बाद से, एक ही आग्रह नहीं किया जा सकता. इन धाराओं के तहत कटौती केवल पात्र इकाइयों के लिए उपलब्ध होते हैं तो आवश्यक हालांकि, अगर मूल्यांकन अधिकारी, छूट का दावा और क्वांटम सत्यापित करने के लिए विभिन्न इकाइयों से संबंधित ऐसी जानकारी या जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं.
  6 खंड 10AA के तहत कर लाभ एक और एसईजेड को अपने स्थानांतरण के लिए एक पात्र एसईजेड इकाई फलस्वरूप ने आनंद लिया जा सकता है. यह कर छुट्टी एक से एक योग्य एसईजेड इकाई के भौतिक स्थानांतरण की जमीन पर मात्र से इनकार वाणिज्य विभाग के निर्देश नहीं, 59 के अनुसार एक और एसईजेड और सभी निर्दिष्ट शर्तों पर आय के तहत संतुष्ट हैं कि नहीं होना चाहिए स्पष्ट किया जाता है कर अधिनियम, 1961. यह आगे तो दूसरी जगह इकाई इस तरह साल के लिए लागू दरों पर असमाप्त अवधि के लिए कर लाभ का लाभ उठाने के लिए पात्र हो जाएगा कि स्पष्ट किया जाता है.
  7 एक मौजूदा पात्र इकाई / उपक्रम है, जहां एक ही स्थान में स्थापित नई इकाइयों / उपक्रमों मौजूदा इकाई / उपक्रम का विस्तार करने के लिए राशि होगी या नहीं. (वर्गों 10A, 10AA या 10B द्वारा कवर) एक स्थान में नई इकाई / उपक्रम की स्थापना चाहे, जहां एक पात्र इकाई पहले से ही इस तरह के पहले से ही मौजूदा इकाई के विस्तार के लिए राशि होगी, मौजूदा है exarnination और सत्यापन की आवश्यकता होती है तथ्य की बात है. हालांकि, यह अपने आप में इस तरह के एक ताजा इकाई की स्थापना के सक्षम अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद के रूप में लंबे समय तक इकाई के रूप में सेट अप, कर लाभ के लिए इकाई अयोग्य नहीं होता कि स्पष्ट किया जाता है; एक मौजूदा व्यवसाय के बंटवारे या पुनर्निर्माण द्वारा गठित नहीं किया गया है; और कानून के प्रासंगिक प्रावधानों में निर्धारित अन्य सभी शर्तों को पूरा करता है.

अपनी पहली रिपोर्ट में समिति की सिफारिशों, विकास केन्द्रों और आईटी और आईटीईएस सेक्टर और बाहर जाने वाली ऋण और कॉर्पोरेट गारंटी के लिए सुरक्षित हार्बर मुद्दों के लिए सुरक्षित हार्बर प्रावधानों पर इसके बाद के दो रिपोर्टों के विषय में अन्य मुद्दों से संबंधित परीक्षा के तहत कर रहे हैं.

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