आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

नियम संख्या. पुराना परिशिष्ट I

अनुज्ञेय अवक्षयण के लिए दरों की सारणी

नियम संख्या.

पुराना परिशिष्ट I

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/12/2025

अनुज्ञेय अवक्षयण के लिए दरों की सारणी

पुराना परिशिष्ट I

[निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1987-88 के लिए लागू]

भाग I

[नियम 5 देखिए]

अनुज्ञेय अवक्षयण के लिए दरों की सारणी

आस्ति का वर्ग    

निम्नलिखित की प्रतिशतता के रूप में अवक्षयण मोक--

(i) समुद्री पोत की दशा में वास्तविक मूल्य;

(ii) किसी अन्य आस्ति की दशा में अवलिखित मूल्य

    टिप्पणियां
1     2     3
I. भवन-            
  1. सामान्य दर     5     "भवन" के अंतर्गत सड़कें, पुल, पुलियाएं, कुएं और ट्यूबवेल है।]
  2. कारखाना भवन की दशा में विशेष दर (कार्यालयों, गोदामों, अधिकारियों और कर्मचारियों के क्वार्टरों, सड़कों, पुलों, पुलियाओं, कुओं और ट्यूबवेलों को छोड़कर)     10    
  3. पूर्णतया अस्थायी परिनिर्माण, जैसे कि लकड़ी की अवसंरचनाएं;     100    
  4. धारा 32 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट किसी भवन में या उसके संबंध में किसी अवसंरचना या कार्य की बाबत–            
    () जहां ऐसी अवसंरचना का परिनिर्माण या कार्य किसी ऐसे भवन के नवीकरण या सुधार के रूपमें किया जाता है     उपमद 1, 2 या 3 के सामने विनिर्दिष्ट प्रतिशतता, जो उस वर्ग के भवन के लिए; जिसमें या जिसके संबंध में नवीकरण या सुधार किया जाता है, उपयुक्त हो;      
    () जहां अवसंरचना का परिनिर्माण या कार्य ऐसे भवन के विस्तार के रूप में किया गया है     उपमद 1, 2 या 3 के सामने विनिर्दिष्ट प्रतिशतता, यदि अवसंरचना या कार्य से पृथक् भवन बनता है तो जो भी उपयुक्त हो      
II. फर्नीचर और फिटिंग–            
  1. सामान्य दर     10      
  2. होटलों, रेस्टोरेंटों और बोर्डिंग हाउसों; विद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थाओं; पुस्तकालयों; कल्याण केन्द्रों; सभागारों; सिनेमागृहों; नाट्यशालाओं और सर्कसों में प्रयुक्त फर्नीचर और फिटिंगों के लिए तथा विवाह और वैसे ही समारोहों के अवसर पर उपयोग के लिए किराए पर दिए गए फर्नीचर और फिटिंगों के लिए दर     15      
III. मशीनरी और संयंत्र (जो पोत नहीं है)–            
  (i) ऐसी मशीनरी और संयंत्र को (जो पोत नहीं है), जिसके लिए इसमें नीचे मद (ii) के अधीन कोर्इ विशेष दर विहित नहीं की गर्इ है, लागू सामान्य दर     15      
  (ii) विशेष दरें:            
    अ. [***]            
    आ. [***]            
    इ. (1) सिनेमाटोग्राफ फिल्में--सिनेमाटोग्राफ फिल्मों के निर्माण और प्रदर्शन में प्रयुक्त मशीनरी [एन.इ.एस.ए.]            
        () रिकार्डिंग उपस्कर, पुर्ननिर्माण उपस्कर, डेवेलेपिंग मशीनें, मुद्रण मशीनें, संपादन मशीनें, सिन्क्रोनाइजर्स और बल्वों के सिवाय स्टुडियो लाइटें     20      
        () फिल्म प्रदर्शन समुत्थान के प्रोजेक्टिंग उपस्कर          
      (2) सार्इकिलें [एन.ए.एस.ए.]            
      (3) डाटा प्रसंस्करण मशीनें, जिसके अंतर्गत कम्प्यूटर भी हैं [एन.र्इ.एस.ए.]     20      
      (4) वैद्युत मशीनरी - बैटरी; एक्सरे और इलैक्ट्रोथेरेप्यूटिक सांधित्र और उसकी सहायक सामग्री [एन.र्इ.एस.ए.]          
      (5) कांच विनिर्माण समुत्थान, सीधे अग्नि काँच गलन भट्टियों को छोड़कर – रिक्युपरेटिव और पुन: उत्जननीय कांच गलन भट्टियां          
      (6) रस उबालने के पेन (कढ़ार्इ) [एन.र्इ.एस.ए.]          
      (6क) इलैक्ट्रोनिक माल और संघटकों के विनिर्माण में प्रयुक्त मशीनरी          
      (7) मोटर कारें, मोटर साइकिलें, स्कूटर और अन्य मोपेड [एन.र्इ.एस.ए.]          
      (8) गन्ना क्रशर (देशी कोल्हू और बेलन) [एन.र्इ.एस.ए.]          
                     
    र्इ. (1) विमान – वायुयान, एरियल फोटोग्राफिक साधित्र [एन.र्इ.एस.ए.]     30      
      (2) कंक्रीट पाइप विनिर्माण – सांचे [एन.र्इ. एस.ए.]          
      (3) ड्रम आघान विनिर्माण – डार्इस [एन.र्इ.एस.ए.]          
      (4) बांधों, सुरंगों, नहरों, आदि जैसे भारी निर्माण कार्यों में लगार्इ गर्इ भूमि-चलन मशीनरी [एन.र्इ.एस.ए.]          
      (5) कांच विनिर्माण समुत्थान, सीधे आग्नि कांच गलन भट्टियों के सिवाय – सांचे [एन.र्इ.एस.ए.]          
      (6) आयरन ढलार्इ-कारखानों में सांचे [एन.र्इ.एस.ए.]          
      (7) खनिज तेल समुत्थान-क्षेत्र संक्रियाएं (भूमि के उपर) – सुवाह्य बायलर, ड्रिलिंग औजार, वेल-हेड, टैंक, रिग्स, आदि [एन.र्इ.एस.ए.]          
      (8) खाने और खदानें--खुले कास्ट खनन में प्रयुक्त सुवाह्य भूमिगत मशीनरी और भूमि चलन मशीनरी [एन.र्इ.एस.ए.]          
      (9) मोटर बसें और मोटर लारियां, उनसे भिन्न जो उनको किराए पर चलाने के कारबार में प्रयुक्त होती हैं [एन.र्इ.एस.ए.]          
      (9क) मोटर ट्रैक्टर, कटार्इ के साधन के साथ [एन.र्इ.एस.ए.]          
      (10) पैटर्न, डार्इ और टेमप्लेट्स [एन.र्इ.एस.ए.]          
      (10क) नवीकरण ऊर्जा युक्तियां, जो निम्नलिखित हैं–          
        (i) सपाट प्लेट सौर संग्राही          
        (ii) सांद्रण और पाइप टाइप सौर संग्राही          
        (iii) सौर कुकर          
        (iv) सौर जल तापक और प्रणाली          
        (v) वायु/गैस/तरल तापन प्रणाली          
        (vi) सौर फसल शुष्कक और प्रणाली          
        (vii) सौर प्रशीतन, शीत भंडारण और वातानुकूलन प्रणाली          
        (viii) सौर स्टील और विलवणीकरण प्रणाली          
        (ix) सौर शक्ति उत्पादन प्रणाली          
        (x) सौर तापीय और सौर फोटोवोल्टिक संपरिवर्तन पर आधारित सौर पंप          
        (xi) जल पंपिंग और अन्य उपयोग के लिए सौर फोटोवोल्टिक सांचे और पैनल          
        (xii) पवन चक्कियां और कोर्इ विशेष रूप से डिजाइन की गर्इ युक्तियां, जो पवन चक्कियों से चलती हैं          
        (xiii) कोर्इ विशेष युक्तियां जिनके अंतर्गत विद्युत जनित्र और वायु ऊर्जा से चलने वाले पंप भी हैं          
        (xiv) गोबर गैस संयंत्र और गोबर गैस इंजन          
        (xv) विद्युत चालित यान, जिसके अंतर्गत बैटरियों या र्इंधन सेल से चलने वाले यान भी हैं          
        (xvi) ऊर्जा उत्पादक कृषिक और देशी अपशिष्ट संपरिवर्तन युक्तियां          
        (xvii) महासागर अपशिष्ट और तापीय ऊर्जा का उपयोग करने संबंधी उपस्कर          
        (xviii) उपरोक्त उपमदों में से किसी के निर्माण में प्रयुक्त मशीनरी और संयंत्र]          
      (10ख) () वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर, जो--          
          (i) स्थिर वैद्युत अवक्षेपण प्रणाली          
          (ii) नमदा फिल्टर प्रणाली          
          (iii) धूलि संग्राहक प्रणाली          
          (iv) मार्जक--प्रतिधारा/बेंचुरी/ पैक्डबेड/चक्रवाती मार्जक          
        के हों;          
        () जल प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर, जो–          
          (i) यांत्रिकी आवरण प्रणाली          
          (ii) वातित अपरद कक्ष (जिसमें वायु संपीडक भी है)          
          (iii) यांत्रिकी रूप से क्वथित तेल और ग्रीस हटाने की प्रणाली          
          (iv) रासायनिक भरण प्रणाली और फ्लैश मिश्रण उपस्कर          
          (v) यांत्रिक उर्णक और यांत्रिक रिएक्टर          
          (vi) विसरित वायु/यांत्रिक रूप से वातित सक्रियित अवपंक प्रणाली          
          (vii) वातित लैगून प्रणाली          
          (viii) बायो फिल्टर          
          (ix) मैथैन - प्राप्ति वातनिरपेक्षी पाचक प्रणाली          
          (x) वायु प्लवन प्रणाली          
          (xi) वायु/वाष्प निर्लेपन प्रणाली          
          (xii) यूरिया जल अवघटन प्रणाली          
          (xiii) समुद्री मुहाना प्रणाली          
          (xiv) विजलन अवपंक के लिए अपकेन्द्रक          
          (xv) चक्रीय जैविक संकुचक या बायो डिस्क          
        के हों ;          
        () ठोस अपशिष्ट नियंत्रण उपस्कर, जो–          
          प्रदाहक/चूना/क्रोम/खनिज/ क्रायोलाइट प्राप्ति प्रणाली के हो]          
      (10ग) [***]          
      (11) रज्जुमार्ग अवसंरचनाएं – रज्जुमार्ग, रज्जु और ट्रेस्टल शीव्स और संबंधित भाग [एन.र्इ.एस.ए.]          
      (12) जूता और अन्य चमड़े के माल के कारखाने– जूतों के विनिर्माण में प्रयुक्त लकड़ी के फर्मे          
                     
    उ. (1) विमान–विमान इंजन [एन.र्इ.एस.ए.]     40      
      (1क) किराए पर चलाने के कारबार में प्रयुक्त होने वाली मोटर बसें, मोटर लारियां और मोटर टैक्सियां [एन.र्इ.एस.ए.]          
      (2) रबड़ और प्लास्टिक के माल के कारखाने–सांचे [एन.र्इ.एस.ए.]          
                     
    र्इ. (1) कृत्रिम रेशम विनिर्माण मशीनरी–काष्ठ के पुर्जे     100      
      (2) सिनेमेटोग्राफ फिल्म–स्टुडियो लाइटों के बल्ब          
      (2क) ऊर्जा बचत युक्तियां, जो–          
        (i) इग्निफ्लूएड/तरलित (संस्तरण) बेड बायलर          
        (ii) ज्वालारहित भट्टियां          
        (iii) तरलित संस्तरण (बेड) प्रकार की ताप उपचार भट्टियां          
        (iv) उच्च क्षमता वाले बायलर (कोयले से चलने वाले बायलर की दशा में उष्मीय क्षमता 75 प्रतिशत से अधिक और तेल/गैस से चलने वाले बायलरों की दशा में 80 प्रतिशत हो)          
      () ऊर्जा प्रवाह को मानीटर करने संबंधी यंत्रीकरण और मानीटरिंग प्रणाली–          
        (i) स्वचालित वैद्युत भार मानीटरिंग प्रणाली          
        (ii) डिजिटल ऊष्मा हानि मापक मीटर          
        (iii) माइक्रो प्रोसेसर आधारित नियंत्रण प्रणाली          
      () अपशिष्ट ऊष्मा पुन: प्राप्ति उपस्कर और सह-उत्पादन प्रणालियां:          
        (i) मित्तव्ययी और भरण जल तापक          
        (ii) पुनर्योजक और वायु पूर्वतापक          
        (iii) सह-उत्पादन के लिए पश्च दाब टरबाइन          
        (iv) ऊष्मा पंप          
        (v) वाष्प अवशोषण प्रशीतन प्रणाली          
        (vi) आर्गेनिक रेंकिन चक्र शक्ति प्रणाली          
        (vii) अल्प इनलेट दाब लघु वाष्प टरबाइन          
      () पावर फैक्टर सुधारक युक्तियां : शंट धारित्र और तुल्याकालिक संग्राही प्रणाली]          
    (3) आटा मिल–रोलर          
    (4) गैस सिलेंडर, जिनके अंतर्गत वाल्व और रेगुलेटर भी हैं          
    (5) कांच विनिर्माण समुत्थान--सीधे अग्नि कांच गलन भट्टियां          
    (6) आयरन और स्टील उद्योग–रोलिंग मिल्स रोल          
    (7) माचिस के कारखाने–लकड़ी के माचिस के फ्रेम          
    (8) खनिज तेल समुत्थान–          
      () क्षेत्र संक्रियाओं (भूतल के ऊपर) वितरण में प्रयुक्त संयंत्र--रिटर्नएबल पैकेज          
      () क्षेत्र संक्रियाओं में प्रयुक्त संयंत्र (भूतल के नीचे) किंतु इसमें उपमद (ii) आ (9) के अंतर्गत आने वाली आस्तियां सम्मिलित नहीं हैं।          
    (9) खान और खदान :–          
      () टब, लपेटन रस्सियां, हालेज़ रस्सियां और बालू स्टोइंग पाइप          
      () सेफ्टी लैंप          
    (10) लवण संकर्म–मिट्टी, रेत या चिकनी मिट्टी या किसी अन्य वैसी ही सामग्री से निर्मित लवण कटाह, जलाशय और संधारित्र आदि          
    (11) शर्करा संकर्म–रोलर          
  (iii) अनुमोदित होटलों के लिए अतिरिक्त अवक्षयण मोक :            
    किसी ऐसे निर्धारिती द्वारा, जो भारतीय कंपनी है, उसके द्वारा होटल के रूप में प्रयुक्त परिसर में, अधिष्ठापित मशीनरी और संयंत्र की दशा में, जहां ऐसा होटल अधिनियम की धारा 33 के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा तत्समय अनुमोदित कर दिया गया है, सामान्य मोक के आधे के बराबर रकम के अवक्षयण का अतिरिक्त मोक अनुज्ञात किया जाएगा।            
    स्पष्टीकरण : इस उपमद और उपमद (iv) के प्रयोजनों के लिए 'सामान्य मोक' से अवक्षयण मोक की [इस उपमद के अधीन अतिरिक्त अवक्षयण मोक या उपमद (iv) के अधीन अतिरिक्त शिफ्ट अवक्षयण मोक से भिé] वह रकम अभिप्रेत है, जो नियम 5 के अधीन अनुज्ञेय है।            
  (iv) अतिरिक्त शिफ्ट अवक्षयण मोक :            
    सामान्य मोक के आधे के बराबर अधिकतम रकम तक का अतिरिक्त मोक वहां अनुज्ञात होगा, जहां कोर्इ समुत्थान दोहरी शिफ्ट के कार्य करने के कारण ऐसे मोक का दावा करता है और यह सिद्ध कर देता है कि इसने दोहरी शिफ्ट में कार्य किया है। सामान्य मोक के आधे की बजाय सामान्य मोक के बराबर की अधिकतम रकम तक का अतिरिक्त मोक वहां अनुज्ञात होगा, जहां कोर्इ समुत्थान तीन शिफ्टों में कार्य करने के कारण ऐसे मोक का दावा करता है और यह सिद्ध कर देता है कि इसने तीन शिफ्टों में कार्य किया है।            
    दोहरी शिफ्ट में कार्य करने और तीन शिफ्ट में कार्य करने के लिए अतिरिक्त मोक की संगणना पृथक् रूप से उस अनुपात में की जाएगी, जो उन दिनों की संख्या का जिनमें, यथास्थिति, दोहरी या तिहरी शिफ्टों के कार्य किया गया, पूर्ववर्ष के दौरान सामान्य कार्य दिवसों की संख्या से है।            
    इस प्रयोजन के लिए, पूर्व वर्ष के दौरान कार्य दिवसों की सामान्य संख्या निम्नलिखित समझी जाएगी–            
    () किसी सामयिक कारखाने या समुत्थान की दशा में, उन दिनों की संख्या, जिनमें कारखाने या समुत्थान ने पूर्ववर्ष के दौरान वास्तव में कार्य किया या 180 दिन, इनमें से जो भी अधिक हो;            
    () किसी अन्य दशा में, उन दिनों की संख्या जिनमें कारखाने या समुत्थान ने पूर्ववर्ष के दौरान वास्तव में कार्य किया या 240 दिन, इनमें से जो भी अधिक हो            
    उदाहरण            
    उदाहरणार्थ, जहां किसी असामयिक समुत्थान ने पूर्व वर्ष के दौरान 270 दिन कार्य किया, जिसमें से उसने 135 दिन तीन शिफ्टों में और 90 दिन दोहरी शिफ्टों में काम किया था, तो तीन शिफ्टों में कार्य करने का अतिरिक्त अवक्षयण मोक 135/270 अर्थात् सामान्य मोक का आधा होगा, दो शिफ्टों में कार्य करने का अतिरिक्त अवक्षयण मोक 90/270 अर्थात् सामान्य मोक के आधे का एक-तिहार्इ होगा।            
    अतिरिक्त शिफ्ट मोक मशीनरी या संयंत्र की ऐसी किसी मद की बाबत, जिसे ऊपर उपमद (ii) में इसके सामने "एन.र्इ.एस.ए." (अर्थात् कोर्इ अतिरिक्त शिफ्ट मोक नहीं) अक्षरों के लेखन द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से स्वीकार किया गया है और मशीनरी और संयंत्र की निम्नलिखित मदों की बाबत भी, जिसको 15 प्रतिशत के अवक्षयण की सामान्य दर लागू होती है, अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:–            
    (1) लेखा मशीनें            
    (2) वातानूकलन मशीनरी, जिसके अंतर्गत कक्ष वातानूकलन भी हैं            
    (3) भवन ठेकेदार की मशीनरी            
    (4) संगणन मशीनें            
    (5) वैद्युत मशीनरी--स्विचगियर और उपकरण, ट्रांसफार्मर और अन्य स्टेशनरी संयंत्र तथा विद्युत लाइट और पंखों के अधिष्ठापन की वायरिंग और फिटिंग            
    (6) हाइड्रोलिक संकर्म, पाइपलाइनें और जलमार्ग            
    (7) रेल समुत्थानों को छोड़कर समुत्थानों द्वारा प्रयुक्त लोकोमोटिव, चल स्टॅाक, ट्रामवे और रेलवे            
    (8) खजित तेल समुत्थान--क्षेत्र सक्रियाएं :            
      () बायलर            
      () प्राइम मूवर्स            
      () प्रसंस्करण संयंत्र            
      () भंडारण टैंक (भूतल के ऊपर)            
      () पाइपलाइनें (भूतल के ऊपर)            
      () जेटियां और शुष्क डॉक            
    (9) खनिज तेल समुत्थान–क्षेत्र सक्रियाएं (वितरण)– कर्बसाइड पंप, जिनके अंतर्गत भूमिगत टैंक और फिटिंग भी हैं            
    (10) खनिज तेल समुत्थान - रिफाइनरी            
      () बायलर            
      () प्राइम मूवर्स            
      () प्रसंस्करण संयंत्र            
    (11) खान और खदानें:            
      () सतही और भूमिगत मशीनरी (विद्युत मशीनरी और सुवाह्य भूमिगत मशीनरी से भिन्न)            
      () हेड गियर            
      () पटरियां            
      () बायलर            
      () शाफ्ट और ढाल            
      () सतह पर ट्रामवे            
    (12) नियो-पोस्ट फैन्ंिकग मशीन            
    (13) कार्यालय मशीनरी            
    (14) शिरोपरि (ओवरहेड) केबल और तार            
    (15) रेलवे साइडिंग            
    (16) प्रशीतन संयंत्र आधान, आदि (रैकों से भिन्न)            
    (17) रज्जुमार्ग अवसंरचनाएं :            
      () ट्रेस्टल और स्टेशन स्टील कार्य            
      () ड्राइविंग और टेंशन गियरिंग            
    (18) लवण संकर्म--जलाशय, कन्डेन्सर, लवण पेन, परिदान चैनल और घाट, यदि चिनार्इ करके, कंक्रीट, सीमेंट, एस्फाल्ट या वैसी ही सामग्रियों से निर्मित हों; बजरा और प्लवमान संयंत्र; सेतुबंध, घाट, जेटी; और लवण जल भेजने के लिए पाइपलाइनें; यदि चिनार्इ करके, कंक्रीट, सीमेंट, एस्फाल्ट या वैसी ही सामग्री से निर्मित हों            
    (19) सर्जिकल औजार            
    (20) ट्रामवे विद्युत और आंतरिक दहनशील इंजनों से चलने वाली ट्राम्वे–स्थायी मार्ग : कारें-कार ट्रक, कार बाडियां, विद्युत उपस्कर और मोटरे; ट्राम कारें, जिनके अंतर्गत इंजन और गियर हैं            
    (21) टाइपराइटर            
    (22) तुलन मशीनें            
    (23) बेतार उपकरण और गियर, बेतार साधित्र और सहायक-पुर्जे]            
IV. पोत–            
  1. समुद्री पोत–            
    (i) काष्ठ के ढांचे वाले मत्स्य जलयान     10     वास्तविक लागत पर संगणना की जाएं
    (ii) तलमार्जक, तरण नाव, नौका, सर्वेक्षण लांच और अन्य वैसे ही पोत (जिनका उपयोग मुख्यतया तलमार्जन के लिए किया जाता है     7    
    (iii) अन्य पोत     5      
  2. अंतर्देशीय जलमार्ग पर साधारणतया प्रचालन करने वाले जलयान–            
    (i) *स्पीड बोटें     20      
    (ii) अन्य जलयान     10      

*'स्पीड बोट' से स्थिर जल में 24 किलोमीटर प्रतिघंटा से अधिक गति पर बोट को आगे बढ़ाने की क्षमता वाले उच्च गति के अंतर्दहन शक्ति इंजन से चलार्इ जाने वाली मोटर बोट अभिप्रेत है और जो इस प्रकार डिजाइन की गर्इ है कि गति पर चलने पर यह समतल हो जाएगी अर्थात् इसका अगला सिरा पानी से ऊपर उठ जाएगा।

 

भाग II

[नियम 5 देखिए]

पुराने क्रय किए गए स्टीमर या मोटर जलयान की दशा में जीवन की संभावना

क्रय की तारीख को आयु जीवन की संभावना
वर्ष से अधिक वर्ष से कम वर्ष
0 1 20
1 2 19
2 3 18
3 4 17
4 5 16
5 6 15
6 7 14
7 8 13
8 9 12
9 10 11
10 11 10
11 12 9
12 13 9
13 14 8
14 15 8
15 16 7
16 17 7
17 18 7
18 19 6
19 20 6
20 21 5
21 22 5
22 23 4
23 24 4
24 वर्ष से अधिक प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर बोर्ड द्वारा यथाअवधारित

फ़ुटनोट