आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

अधिसूचना सं. 05/2021

अधिसूचना तिथि

24/05/2021

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

24/05/2021

 अधिसूचना सं. 05/2021

डीजीआईटी(एस)-एडीजी(एस)-3/ई-दाखिलीकरण अधिसूचना/प्रपत्र 34खख/2021

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आयकर निदेशालय (पद्धति), नई दिल्ली

 

2021 की अधिसूचना सं. 05

नई दिल्ली, 24 मई, 2021

 

धारा 245 ड की उप-धारा (1) के अंतर्गत विकल्प को चुनने की प्रक्रिया और प्रस्तुति द्वारा उसकी सूचना और आयकर नियम, 1962 के नियम 44 घक के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्रपत्र सं. 34 खख की अपलोडिंग

 

राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 (नियम) के नियम 44घक के उप-नियम (3) और उप-नियम (4) के अंतर्गत, आयकर निदेशालय (पद्धति) एतद्द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करते हैं

2. धारा 245ड की उप-धारा (1) के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग करने के लिए प्रपत्र सं. 34खख की प्रस्तुति और अपलोड - 2 स्तरीय प्रक्रिया

चरण 1 : धारा 245ड की उप-धारा (1) के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग करने की इच्छा व्यक्त करने वाले निर्धारिती के लिए मूल जानकारी देना

  i निर्धारिती जो धारा 245ग के अंतर्गत दाखिल किए गए आवेदन को वापस लेना के विकल्प को चुनना चाहते हैं और ऐसे आवेदन लंबित हैं तो उनको पहले www.nic.in : https://incforms.mp.nic.in/nicforms designer/nic form selector.php?form id=enRhYmxINjA2ZDMy N2RiNTg0ZIwMjEwNDA3MzE=(short URL : https://tinyurl.com/form34bb) पर उपलब्ध प्रपत्र पर निम्नलिखित प्रारूप में मूल ब्यौरा देना होगा। लिंक का ब्यौरा विभाग के ई-दाखिलीकरण पोर्टल www.incometaxindieefiling.gov.in साथ ही www.incometax.gov.in पर प्रभावी तिथि से 7 जून 2021 से उपलब्ध है :

पैन निर्धारिती का नाम निर्धारण वर्ष धारा 245ग के अंतर्गत आवेदन को दाखिल करने की तिथि आवेदन सं. निपटान आयोग की पीठ पीसीआईटी (पीसीआईटी-xx के प्रारूप मं, स्थान) ई-मेल आईडी
               

  ii यदि एक से अधिक निर्धारण वर्ष हो जिसके लिए धारा 245ग के अंतर्गत निपटान के लिए आवेदन किया गया हो तो निर्धारिती को उक्त तालिका में निर्धारण वर्ष कॉलम के अंतर्गत पहले वर्ष के लिए ही मुहैया कराना होगा। ब्लॉक निर्धारण के मामले में, मुहैया कराए जाने वाले निर्धारण वर्ष पहला ब्लॉक वर्ष होगा।

  iii ब्यौरा 15 जून 2021 तक दिया जाएगा

  iv इन ब्यौरों के आधार पर, एक सिस्टम जनरेटिड पत्र निर्धारिती के ई-दाखिलीकरण खाते पर निर्धारिती को आईटीबीए पद्धति के माध्यम से जनरेडिट किया जाएगा जिसमें प्रपत्र सं. 34खख के हस्ताक्षरित प्रिंटआउट को अपलोड करने की आवश्यकता होगी। निर्धारिती को आगे जाने के लिए विभाग के ई-दाखिलीकरण पोर्टल पर पंजीकृत प्रयोगकर्ता होना चाहिए।

चरण 2 : विभाग के ई-दाखिलीकरण पोर्टल पर प्रपत्र 34खख की हस्ताक्षरित प्रति की अपलोडिंग

  i निर्धारिती, जिसके लिए प्रपत्र सं. 34खख को अपलोड करने की सूचना जनरेटिड होती है, वह प्रपत्र सं. 34खख के स्कैन प्रिंटआउट को विभाग के ई-दाखिलीकरण पोर्टल www.incometax.gov.in पर ऑनलाइन अपलोड करेगा, जो नियमों के नियम 44घक के उप-नियम (2) के अनुसार विधिवत तौर पर सत्यापित हो।

  ii निर्धारिती को अपनी वैध जानकारी का प्रयोग करते हुए ई-दाखिलीकरण पोर्टल www.incometax.gov.in पर लॉगिन करना आवश्यक है

  iii प्रपत्र सं. 34ख को अपलोड करने का लिंक ई-दाखिलीकरण पोर्टल www.incometax.gov.in के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है - यूजर नेम और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए लॉगिन करें - ई-प्रक्रिया टैब का चुनें - 'प्रपत्र 34खख की प्रस्तुति' को चुनें - प्रपत्र के स्कैन प्रिंटआउट को अपलोड करें

  iv प्रपत्र का स्कैन प्रिंटआउट 300 डीपीआई की स्कैन क्लीयरिटी के साथ पीडीएफ प्रारूप में होना चाहिए

  v प्रपत्र को ष्सबमिटष् बटन पर क्लिक करें जमा किया जाएगा।

  vi निर्धारिती को धारा 245ड की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट तिथि के अंतर्गत प्रपत्र के हस्ताक्षरित प्रिंट आउट को अपलोड करना होगा। प्रपत्र के हस्ताक्षरित प्रिंटआउट की तिथि वह तिथि होनी चाहिए जिस पर ऐसा आवेदन निरस्त हुआ।

3. जमा किए गए प्रपत्रों को देखना

जमा किए गए प्रपत्र देखने के लिए उपलब्ध होंगे और www.incometax.gov.in पर जाकर डाउनलोड किए जा सकते हैं - यूजर नेम और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए लॉगिन करें - ई-प्रक्रिया टैब का चुनें - 'प्रपत्र 34खख की प्रस्तुति' को चुनें - व्यू सबमिशन को चुनें

4. निर्धारण अधिकारी को जमा करें -

चरण 2 में प्रपत्र सं. 34खख के ऑनलाइन जमा उसमें निर्धारित तरीके को अधिनियम की धारा 245ड की उप-धारा (1) के अनुसार निर्धारण अधिकारी को जमा किए गए के तौर पर समझा जाएगा

5. लंबित आवेदन के ब्यौरे और प्रपत्र के हस्ताक्षरित प्रिंटआउट को अपलोड करने संबंधी निर्देश/एफएक्यू ई-दाखिलीकरण पोर्टल पर उपलब्ध है।

 

(अनु जे. सिंह)

डीजीआईटी (पद्धति), सीबीडीटी

निम्न को प्रति :

  1. अध्यक्ष और सदस्य, सीबीडीटी, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली हेतु पीपीएस

  2. समस्त प्रधान मुख्य आयुक्त/आयकर महानिदेशक अपने क्षेत्रों/प्रभारों में समस्त कार्यालयों के बीच प्रसार के अनुरोध के साथ

  3. जेएस(टीपीएल)-I व II /मीडिया समन्वयक और आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी

  4. डीआईटी(आईटी)/डीआईटी(अंकेक्षण)/डीआईटी(सर्तकता)/डीजीआई(पद्धति) 1, 2, 3, 4, 5/सीआईटी(आईटीबीए), सीआईटी(सीपीएस)-बेंगलूरू, सीआईटी(सीपीसी-टीडीएस), गाजियाबाद

  5. एडीजी (पीआर, पीपीएंडओएल) अधिसूचना के लिए विज्ञापन कैंपेन के अनुरोध के साथ

  6. डीपीएल और आईटीए प्रभाग, सीबीडीटी

  7. भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली

  8. वेबमैनेजर incometaxindia.gov.in वेबसाइट पर चस्पा करने के लिए

  9. www.irsofficersonine.gov.in पर अपलोड के लिए डाटावेस प्रकोष्ठ और डीजी पद्धति कॉर्नर

10. आईटीबीए वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए आईटीबीए प्रकाशक

 

(रमेश कृष्णमूर्ति)

अपर डीजी (पद्धति)-3, सीबीडीटी