आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

अधिसूचना संख्या 11/2017 [फा.सं. 203/06/2016/-आईटीए-II]

अधिसूचना तिथि

17/02/2017

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

17/02/2017

 अधिसूचना संख्या 11/2017 [फा.सं. 203/06/2016/-आईटीए-II]

(भारतीय राजपत्र में प्रकाशित होने के लिए, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii))

 

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

 

नर्इ दिल्ली, 17 फरवरी, 2017

 

अधिसूचना

 

एस.ओ. एतद्द्वारा सामान्य जानकारी के लिए यह निर्दिष्ट किया जाता है कि संगठन मैसर्स जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुऐट मेडिकल एज्यूकेशन एंड रिसर्च (जेआर्इपीएमर्इआर), पुडुचेरी (पैन-एएएजेजे0846एम) को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार अनुसंधान गतिविधियों में संलग्न 'विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थान' की श्रेणी में निर्धारण वर्ष 2016-2017 से आयकर नियम, 1962 (कथित नियम) के नियम 5ग तथा 5ड़ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (कथित अधिनियम) की धारा 35 की उप-धारा (1) के वाक्यांश (ii) के उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, अर्थात् :-

  (i) अनुमोदित संगठन को दी गर्इ राशि 'वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा

  (ii) अनुमोदित संगठन इसकी फैकल्टी सदस्य या नामांकित विद्यार्थियों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा

 (iii) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसके द्वारा प्राप्त राशि के संबंध में पृथक बही खाते को अनुरक्षित करेगा, अनुसंधान करने के लिए प्रयुक्त राशि को उसमें प्रतिबिंबित करेगा, ऐसे बही खातों को कथित अधिनियम की धारा 288 की उप-धारा (2) हेतु स्पष्टीकरण में निर्दिष्टानुसार एक लेखागार द्वारा अंकेक्षित करेगा तथा कथित अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आय की विवरणी की प्रस्तुति की देय तिथि तक मामले पर क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को ऐसे लेखागार द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित तथा सत्यापित ऐसी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा।

 (iv) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए लागू राशि तथा प्राप्त दान के पृथक विवरण को अनुरक्षित रखेगा ऐसा दान विशेषरूप से मूल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग होगा और अंकेक्षक द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित ऐसे विवरण की एक प्रति को उक्त के संदर्भ के लिए अंकेक्षण की रिपोर्ट के साथ संलग्न करेगा।

 (v) अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के वाक्यांश (ii) के अंतर्गत संगठन द्वारा प्राप्त किये जा रहे दान केवल मूल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ही प्रयोग होगी और नाकि अस्पताल की गतिविधियों, मरीजों के उपचार से संबंधिक गतिविधि, सामान्य शैक्षणिक गतिविधियों (अनुसंधान को छोड़कर) या संगठन के अन्य उद्देश्य के लिए।

 (vi) अनुमोदित संगठन, धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आय की विवरणी को प्रस्तुत करने की देय तिथि तक आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें शामिल हैं

   •  पिछले वर्ष के दौरान इसके द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य पर एक ब्यौरेवार टिप्पणी;

   •  वर्ष के दौरान राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित अनुसंधान आर्टिकल का संक्षिप्त विवरण;

   •  वर्ष के दौरान कोर्इ पेंटेंट या पंजीकृत या के लिए लागू अन्य समान अधिकार;

   •  ऐसे कार्यक्रम के लिए वित्तीय आवंटन और आने वाले वर्ष के दौरान किए जाने वाले अनुसंधान परियोजनाओं का कार्यक्रम;

2. केंद्र सरकार अनुमोदन को निरस्त करेगा यदि अनुमोदित संगठन :—

(क) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में संदर्भित पृथक बही खातों को अनुरक्षित करने में असफल रहता है; अथवा

(ख) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में संदर्भित इसकी अंकेक्षण रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में असफल रहता हो; अथवा

(ग) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iv) में संदर्भित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए लागू राशि तथा प्राप्त दान का विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता हो; अथव

(घ) इसके अनुसंधान गतिविधियों को समाप्त करता हो अथवा इसकी अनुसंधान गतिविधियां वास्तविक न पार्इ जाती हो; अथवा

(ड़) कथित नियमों के नियम 5ग तथा 5ङ के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के वाक्यांश (ii) के प्रावधानों के साथ अनुपालन तथा पुष्टि में विफल हो।

 

(अंकिता पांडे)

अवर सचिव, भारत सरकार

 

अधिसूचना सं. 11/2017

(एफ. नं. 203/06/2016/आर्इटीए-II)

 

सेवा में

प्रबंधक,

भारत सरकार प्रेस,

मायापुरी, नर्इ दिल्ली

 

निम्न को अग्रेषित :

 

  1. आवेदक संगठन, मैसर्स जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एज्यूकेशन एंड रिसर्च (जेआर्इपीएमर्इआर), पुद्दूचेरी

  2. मुख्य आयकर आयुक्त (र्इ), नर्इ दिल्ली

  3. भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

  4. आयकर आयुक्त (र्इ), चेन्नर्इ

  5. विधि व न्याय मंत्रालय (संशोधन प्रभाग), नर्इ दिल्ली

  6. वेब मैनेजर, नर्इ दिल्ली वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर प्रकाशन के लिए

  7. आर्इटीसीसी, सीबीडीटी (4 प्रतियाँ)

  8. संबंधित फाइल

  9. गार्ड फाइल

 

(अंकिता पांडे)

अवर सचिव, भारत सरकार